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सं0 सं0का0-1/वि0मं0 (सदस्यों का वेतन एवं भते)-05-02/2011(पार्ट)-1090—बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) अधिनियम, 2006 (अधिनियम सं0-16, 2006) की धारा-8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-
बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 11.. ससंंक्ष्क्षििाप्प्तत ननाामम अआौैरर अआाररंंभ्भा।। -- (1) यह नियमावली बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) (संशोधन) नियमावली, 2013 कही जा सकेगी।
(2) यह अधिसूचना इसके निर्गमन की तिथि से प्रवृत्त होगी। 2. उक्त नियमावली, 2006 के नियम-8(क), (ख)(iv), (ख)(v) एवं (घ)(iv) में संषोधन। - बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन) नियमावली, 2006 के नियम-8(क) की पांचवी पक्ति, (ख)(iv) की पहली पंक्ति, (ख)(v) के चौथे एवं पांचवे परन्तुक की तीसरी पंक्ति तथा (घ)(iv) की पहली पंक्ति में प्रयुक्त अंक, शब्द एवं कोष्टक ''15/- (पन्द्रह) रूपये'' अंक, शब्द एवं कोष्टक ''20/- (बीस) रूपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाते हैं।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बृज राज राय, सरकार के उप-सचिव।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 675-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in