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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
22 अगस्त 201322 अगस्त 201322 अगस्त 201322 अगस्त 2013
विषयः—वित्त विभागीय संकल्प सं0-819 दिनांक 23.9.2009 की कंडिका-2 (VII) (ग) के प्रावधान के तहत सेवाकाल में मृत्यु होेने पर वर्द्धित दर पर पारिवारिक पेंशन की अनुमान्य अवधि में वृद्धि के प्रभावी होने की तिथि के संबंध में ।
षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं0-38/37/08-P & PW (A) दिनांक 02.9.2008 द्वारा अपने सेवी वर्ग के पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के प्रावधानों को दिनांक 1.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित किया गया है । इसके अनुसरण में गठित वेतन समिति की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मियों के लिये वित्त विभागीय संकल्प 819 दिनांक 23.9.2009 द्वारा पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण की स्वीकृति प्रदान की गई है ।
2. उक्त वित्त विभागीय संकल्प के कुछ प्रावधान 01.4.2007 से प्रभावी किये गये हैं तो (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 23 अगःत 2013 2 10 वर्ष किया गया है, के प्रावधान के प्रभावी होने की तिथि का उल्लेख नहीं होने के कारण भ्रम की स्थिति उत्पन्न होे गई है । 3. सरकार द्वारा इस पर सम्यक् विचारोपरान्त उक्त संकल्प की कंडिका-2 (VII) (ग) में निम्न रूप से संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :-
| वित्त विभागीय संकल्प सं0-819 दिनांक (VII) 23.9.2009 की कंडिका-2 (ग) का प्रावधान | संशोधित प्रावधान |
| '' वैसे सरकारी सेवकों के मामले में जो सेवा में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वर्द्धित दर पर परिवार पेंशन की गणना पूर्व के प्रावधानों के अनुसार होगी तथा वर्द्धित दर पर पारिवारिक पेंशन की राशि मृत्यु की तिथि से 10 वर्षों तक अनुमान्य होगी एवं इसके लिये कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी । पेंशनधारी की मृत्यु के उपरान्त देय वर्द्धित पेंशन के भुगतान की अवधि पूर्ववत रहेगी ।'' | ''वैसे सरकारी सेवकों के मामले में जो सेवा में रहते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वर्द्धित दर पर परिवार पेंशन की गणना पूर्व के प्रावधानों के अनुसार होगी तथा वर्द्धित दर पर पारिवारिक पेंशन की राशि मृत्यु की तिथि से 10 (दस) वर्षों तक अनुमान्य होगी एवं इसके लिये कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी । पेंशनधारी की मृत्यु क वाद देय वर्द्धित पेंशन के भुगतान की अवधि पूर्ववत् े रहेगी । इस प्रावधान का लाभ उन सरकारी सेवकों के मामले में देय होगा, जिनकी मृत्यु सेवा काल में दिनांक 01.4.2007 को या इसके बाद हुई है ।'' |
प्रावधान उक्त हद तक संशोधित समझा जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजीव हंस,संजीव हंस,संजीव हंस,संजीव हंस,
सरकार के सचिव ।
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अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 678-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in