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सं0 1796—जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी0 दिनांक 04.06.02, पत्रांक 1337 दिनांक 21.03.02, पत्रांक 1117 दिनांक 7.05.05 एवं पत्रांक 2360 दिनांक 24.12.08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, भागलपुर का पत्रांक 1865 दिनांक 10.11.012 एवं स्थापना उप समाहर्ता बॉंका के पत्रांक 29-09/13-16 (प्र0) दिनांक 06.05.13 के अनुलग्नक ज्ञापांक 06 (प्र0) दिनांक 04.04.2013 के क्रमांक 07 द्वारा श्री प्रतुल कुमार, पिता-स्व0 दीपक कुमार सिन्हा, भूतपूर्व अनुसेवक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बॉंका-2 को अनुकम्पा के आधार पर चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति करने हेतु अनुशंसा प्राप्त के आलोक में श्री प्रतुल कुमार जो शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक परीक्षोतीर्ण को ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बॉंका-2 में वर्ग-4 (चार) के रिक्त पद के विरूद्ध अनुसेवक के पद पर वेतनमान-5200-20200 रू0 एवं ग्रेड पे-1800 रू0 में सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत जीवन यापन भत्ते तथा अन्य अनुमान भत्तों सहित नियुक्ति की जाती है तथा इन्हें प्रशिक्षण अनिवार्य है। वे अपना योगदान, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बांका-2 में वर्ग चार के रिक्त पद के विरूद्ध अनुसेवक के पद पर पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में योगदान दें देगें, अन्यथा नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी।
2. स्व0 दीपक कुमार सिन्हा, भुतपूर्व अनुसेवक के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री प्रतुल कुमार पर होगा। उत्तरदायित्व का निर्वहन पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरूद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। उसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना होने की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है। (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 अगःत 2013 2 6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म-तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों की मूल रूप में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र संस्था/बोर्ड से सत्यापित करा लिया गया है। अन्य कागजात जॉंच करने के पश्चात् ही श्री प्रतुल कुमार के वेतनादि का भुगतान किया जायेगा।
7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 8. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति होने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।
9. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेने और न देने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
आदेश से, ई0 अच्छे लाल राम, मुख्य अभियंता-2, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 683-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in