िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 13131313 भािभािभािभाि 1111935935935935 ((((शशशश0000))))
((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 688688688688) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 4444 िसत+बिसत+बिसत+बिसत+बरररर 2013201320132013 सं0 10/व 3-06/1994 (अंश)—970
शिक्षा विभाग
-----
संकल्प
31 अगस्त 2013
विषय :—राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत (वित्त सहित) 1119 मदरसा एवं 09 बालिका मदरसा अर्थात कुल 1128 मदरसाें एवं विभिन्न स्तर के मान्यता प्राप्त 531 संस्कृत विद्यालयों में स्वीकृत पदों के विरूद्ध कार्यरत शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन के लिए पुनरीक्षित दर से अनुदान की स्वीकृति।
राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत (वित्त सहित) 1128 मदरसों एवं 531 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों को मानव संसाधन विकास विभाग के संकल्प संख्या 774, दिनांक 08.07.2008 के द्वारा दिनांक 01.04.2008 से राज्य के शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए दिनांक 01.01.1986 के प्रभाव से स्वीकृत वेतनमान में निहित मूल वेतन एवं मूल वेतन पर 300 प्रतिशत महँगाई भत्ता के भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। 2. इन शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक 01.01.1996 और दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से राज्य के सरकारी शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के अनुरूप वेतन पुनरीक्षण की माँग मदरसा एवं संस्कृत शिक्षक संघ द्वारा की जाती रही है। इस संदर्भ में सरकार के समक्ष यह मामला विचाराधीन था। 3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि मदरसों/संस्कृत विद्यालयों के लिए स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान निमित्त अनुदान देने हेतु दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से सरकारी शिक्षकों के लिए स्वीकृत वेतनमान को आधार बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाय। वेतन एवं महँगाई भत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी लाभ के लिए राज्य सरकार से अनुदान अनुमान्य नहीं होगा। 4. अराजकीय प्रस्वीकृत (वित्त सहित) 1128 मदरसों एवं 531 संस्कृत विद्यालयों के लिए स्वीकृत पद के विरूद्ध कार्यरत शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए निम्नलिखित वेतन संरचना के आधार पर अनुदान अनुमान्यता होगी :-
(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 4 िसत+बर 20132 A. मदरसा (फाजिल एवं आलिम स्तर)
| क्र0 | पद | वर्त्तमान वेतनमान | दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान (पे बैंड गे्रड पे) |
| 01 | प्राचार्य | 2000-60-2300-75-3200-100-3500 | 9300-348004600/- |
| 02 | सहायक शिक्षक | ||
| (क) | फाजिल/प्रशिक्षित स्नातक | 1500-50-2150-60-2750 | 9300-348004200/- |
| (ख) | अप्रशिक्षित स्नातक | 1400-40-1600-50-2300-60-2600 | 5200-202001900/- |
| 03 | लिपिक | 975-25-1150-30-1540 | 5200-202001900/- |
| 04 | आदेशपाल | 775-12-955-14-1025 | 4440-74401650/- (नन् मैट्रिक) 4440-74401800/-(मैट्रिक) |
| क्र0 | पद | वर्त्तमान वेतनमान | दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान (पे बैंड ग्रेड पे) |
| 01 | प्रधान मौलवी (फाजिल) | 1800-60-2800-75-3330 | 9300-348004600/- |
| 2 | सहायक शिक्षक | ||
| (क) फाजिल/आलिम (नवीन) | 1500-50-2150-60-2750 | 9300-348004200/- | |
| (ख) अप्रशिक्षित स्नातक प्रशिक्षित स्नातक | 1400-40-1600-50-2300-60-2600 | 5200-202001900/- 9300-348004200/- | |
| (ग) | आलिम (पुराना) मौलवी (नवीन) प्रशिक्षित इन्टरमिडिएट | 1400-40-1800-50-2300 | 9300-348004200/- |
| (घ) | अप्रशिक्षित इण्टरमिडिएट | 1400-40-1600-50-2300-60-2600 | 5200-202001900/- |
| 3. | लिपिक | 975-25-1150-30-1540 | 5200-202001900/- |
| 4. | आदेशपाल | 775-12-955-14-1025 | 4440-74401650/- (नन् मैट्रिक) 4440-74401800/-(मैट्रिक) |
| क्र0 | पद | वर्त्तमान वेतनमान | दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान (पे बैंड ग्रेड पे) |
| 01 | प्रधान मौलवी फाजिल/आलिम (नवीन) | 1500-50-2150-60-2750 | 9300-348004200/- |
| 02 | सहायक शिक्षक | ||
| (क) | मौलवी (नवीन) आलिम (पुराना) प्रशिक्षित इण्टरमिडिएट | 1400-40-1800-50-2300 | 9300-348004200/- |
| (ख) | अप्रशिक्षित इण्टरमिडिएट | 975-25-1150-30-1450 | 5200-202001900/- |
| (ग) | मौलवी (पुराना)/फौकानिया (नवीन)/प्रशिक्षित मैट्रिक | 1200-30-1800 | 9300-348004200/- |
| (घ) | अप्रशिक्षित मैट्रिक | 975-25-1150-30-1540 | 5200-202001900/- |
| (ड़) | प्रशिक्षित नन-मैट्रिक | 950-20-1150-30-1400 | 4440-74401800/- |
| क्र0 | पद | वर्त्तमान वेतनमान | दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान |
| 01 | मौलवी (पुराना)/फौकानिया (नवीन)/प्रशिक्षित मैट्रिक | 1200-30-1800 | 9300-348004200/- |
| 02 | अप्रशिक्षित मैट्रिक | 975-25-1150-30-1540 | 5200-202001900/- |
| 03 | अप्रशिक्षित नन-मैट्रिक | 950-20-1150-25-1400 | 4440-74401300/- |
| 01 | सभी स्तर | 950-20-1150-25-1400 | 4440-74401300/- |
| क्र0 | पद | वर्त्तमान वेतनमान | दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान (पे बैंड ग्रेड पे) |
| 01 | प्रधानाध्यापक | 1800-60-2280-75-3330 | 9300-348004600/- |
| 02 | सहायक शिक्षक | ||
| (क) | आचार्य/प्रशिक्षित स्नातक/शास्त्री (त्रिवर्षीय) | 1500-50-2150-60-2750 | 9300-348004200/- |
| (ख) | अप्रशिक्षित स्नातक | 1400-40-1600-50-2300-60-2600 | 5200-202001900/- |
| (ग) | शास्त्री (द्विवर्षीय) प्रशिक्षित इंटरमिडिएट | 1320-30-1560-40-2040 | 9300-348004200/- |
| (घ) | अप्रशिक्षित इंटरमिडिएट | 1320-30-1560-40-2040 | 5200-202001900/- |
| 3. | लिपिक | 975-25-1150-30-1540 | 5200-202001900/- |
| 4. | आदेशपाल | 775-12-955-14-1025 | 4440-74401650/- (नन् मैट्रिक) 4440-74401800/-(मैट्रिक) |
| क्र0 | पद | वर्त्तमान वेतनमान | दिनांक-01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान |
| 01 | प्रधानाध्यापक | ||
| (क) आचार्य/शास्त्री | (त्रिवर्षीय)/प्रशिक्षित स्नातक | 1500-50-2150-60-2750 | 9300-348004600/- |
| (ख) | शास्त्री (द्विवर्षीय) | 1400-40-1600-50-2300-60-2600 | 9300-348004200/- |
| 02 | सहायक शिक्षक | ||
| (क) अप्रशिक्षित स्नातक | 1320-30-1560-40-2040 | 5200-202001900/- | |
| (ख) | शास्त्री (द्विवर्षीय) उपशास्त्री/प्रशिक्षित इंटरमिडिएट | 1400-40-1600-50-2300-60-2600 | 9300-348004200/- |
| (ग) | अप्रशिक्षित इंटरमिडिएट | 975-25-1150-30-1540 | 5200-202001900/- |
| (घ) | प्रशिक्षित मैट्रिक/मध्यमा | 1200-30-1800 | 9300-348004200/- |
| (ड़) | अप्रशिक्षित मैट्रिक | 975-25-1150-30-1540 | 5200-202001900/- |
| 03 | आदेशपाल | 775-12-955-14-1025 | 4440-74401650/- (नन् मैट्रिक) 4440-74401800/-(मैट्रिक) |
| क्र0 | पद | वर्त्तमान वेतनमान | दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान (पे बैंड ग्रेड पे) |
| 01 | प्रधानाध्यापक | ||
| (क) | शास्त्री (द्विवर्षीय)/ उपशास्त्री | 1200-30-1800 | 9300-348004200/- |
| 02 | सहायक शिक्षक | ||
| (क) | मध्यमा/मैट्रिक प्रशिक्षित | 1200-30-1800 | 9300-348004200/- |
| (ख) | अप्रशिक्षित मैट्रिक | 975-25-1150-30-1540 | 5200-202001900/- |
| (ग) | प्रशिक्षित नन-मैट्रिक | 950-20-1150-25-1400 | 4440-74401800/- |
5. उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने में अधोलिखित नीति एवं प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा :- (क) प्रत्येक स्तर पर संकल्प संख्या 1090 दिनांक 29.11.1980 तथा संकल्प संख्या 572 दिनांक 29.06.1981 में विभिन्न पदों के लिए विहित योग्यता के आधार पर निर्धारित पदों की संख्या सीमा के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए ही उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार अनुदान अनुमान्य होगा।
(ख) यदि किसी संस्था में किसी पद के लिए विहित योग्यता से उच्चतर योग्यता के उम्मीदवार की नियुक्ति की जाती है तो उनकी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार वेतनमान हेतु अनुदान अनुमान्य नहीं होगा, अपितु पद विशेष के लिए विहित योग्यता के अनुरूप ही वेतनमान के आधार पर आकलित अनुदान अनुमान्य होगा।
(ग) यदि किसी संस्था के लिए स्वीकृत शिक्षण स्टाफ में किसी योग्यता का एक ही पद स्वीकृत है और उस योग्यता के कई शिक्षक नियुक्त है तो वरीयतम एक शिक्षक के लिए ही उक्त पद के पुनरीक्षित वेतनमान के अनुसार अनुदान मिलेगा। शेष शिक्षकों के लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन हेतु अनुदान देय नहीं होगा।
(घ) प्रशिक्षित योग्यताधारी शिक्षकों के लिए ही राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान के आधार पर अनुदान अनुमान्य होगा। प्रशिक्षित प्राच्य एवं अप्रशिक्षित प्राच्य योग्यताधारी का वेतनमान एक नहीं होगा तथा पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन लाभ दिए जाने के क्रम में इस तथ्य को ध्यान में रखा जाएगा।
(ड़) शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों का पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा न कि मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों द्वारा। इसके लिए विहित प्रपत्र/वेतन निर्धारण विवरणी वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त कर अलग से संबंधित विद्यालयों/संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को उपलब्ध करा दिया जायेगा जिस पर विभाग द्वारा प्राधिकृत निदेशक स्तर से निर्धारण का सत्यापन किया जाएगा।
(च) इन कर्मियों का वेतन निर्धारण अपुनरीक्षित वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता (300 प्रतिशत) प्राप्त वेतन में जोड़कर, नई वेतन संरचना के प्रतिस्थानी पे-बैण्ड में किया जाना है। तदुपरान्त ग्रेड-पे जोड़कर महँगाई भत्ता (अद्यतन 72 प्रतिशत) की स्वीकृत राशि का सकल योग अनुमान्य होगा। संलग्न वेतन निर्धारण संबंधी अनुलग्नक-1 के अनुसार वेतन का निर्धारण दिनांक 01.04.2013 के प्रभाव से किया जायेगा। वेतन निर्धारण के उपरांत वार्षिक वेतनवृद्वि अनुमान्य नहीं होगी, अपितु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत महँगाई भत्ता भुगतेय होगा।
(छ) मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के कर्मियों को चतुर्थ पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन एवं वेतन का 300 (तीन सौ) प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब अराजकीय प्रस्वीकृत 1128 मदरसों एवं 531 संस्कृत विद्यालयों के कर्मियों को षष्टम पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन (वेतन एवं ग्रेड पे) एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता ही देय होगा। इसके अतिरिक्त और किसी प्रकार की कोई भत्ते/वित्तीय सुविधा हेतु अनुदान अनुमान्य नहीं होगा। (ज) पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन भुगतान के लिए सरकारी अनुदान संस्कृत विद्यालयों/मदरसों के स्वीकृत शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त उन्हीं शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए देय होगा, जिसके लिए सरकार द्वारा पूर्व से वेतन भुगतान के लिए अनुदान देने की स्वीकृति दी गयी है। दिनांक 15.02.2011 के बाद विधिवत नियुक्त कर्मियों को सरकार द्वारा नियत वेतन के आधार पर अनुदान दिया जा सकेगा, इसके लिए संस्था द्वारा अलग से प्रस्ताव देकर सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।
(झ) पुनरीक्षित वेतनमान को लागू करने में संशय की स्थिति में उसका स्पष्टीकरण वित्त विभाग की सहमति से शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।
() वेतन निर्धारण करने के क्रम में दिनांक 01.01.1996 से सम्भावित पुनरीक्षित वेतनमान में वैचारिक वेतन निर्धारण की कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी।5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 4 िसत+बर 2013 6. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत (वित्त सहित) 1119 मदरसा एवं 09 बालिका मदरसा अर्थात कुल 1128 मदरसा एवं विभिन्न स्तर के 531 संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवानिवृति के पश्चात हुए रिक्त पद सरकार द्वारा अनुदान के निमित नियत वेतन के पद में दिनांक-15.02.2011 से स्वतः Convertमाने जायेगें और दिनांक 15.02.2011 से अथवा बाद की सारी रिक्तियाँ के विरूद्ध नियुक्त शिक्षकाें/शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियत वेतन की गणना के आधार पर अनुदान देय होगा।
7. इस संकल्प में निहित निर्णयों के त्वरित कार्यान्वयन हेतु प्रशासी विभाग द्वारा एक मार्गदर्शन परिपत्र निर्गत किया जाएगा ताकि समयवद्धता के साथ सभी विद्यालयों के लिए देय अनुदान की गणना पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर की जा सके। पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण होने तक पूर्वत वेतन का भुगतान होता रहेगा। 8. राज्य के मान्यता प्राप्त मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन एवं महँगाई भत्ते के भुगतान हेतु अनुदान देने से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी संकल्प/अधिसूचना/आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। नियत वेतन की दरों के संबंध में अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी 100 (एक सौ) प्रतियॉ शिक्षा विभाग को भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव।
अनुलग्नक-1
वेतन निर्धारण की प्रक्रिया
1. यदि कोई कर्मी अपुनरीक्षित वेतनमान में 1200-30-1800/- में 1500/- के प्रक्रम पर वेतन प्राप्त कर रहा हो तो उसको शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुमान्य वेतन संरचना पी0 बी0-2 4200/- में वेतन निम्नवत निर्धारण किया जाएगा :-
(i) आदेश निर्गत की तिथि को प्राप्त वेतनमान ः 1200-30-1800
(ii) आदेश निर्गत की तिथि को प्राप्त प्रक्रम ः 1500/-
(iii)-(ii) का 300 प्रतिशत महंगाई भत्ता ः 4500/-
(iv)-(ii) और (iii) का योग ः 6000/-
(v) संगत पे-बैण्डगे्रड पे ः 9300-34800ग्रेड पे4200/- (vi) प्रारंभिक प्रक्रम ः 9300/-
(vii) ग्रेड पे ः 4200/-
(viii)-(vi) और (vii) का योग ः 13500/-
(ix) अद्यतन महंगाई भत्ता (72 प्रतिशत) ः 9720/-
(x) कुल योग ः 23220/-
2. यदि कोई कर्मी अपुनरीक्षित वेतनमान में 1320-20-1560-40-2040/- में 1560/- के प्रक्रम पर वेतन प्राप्त कर रहा है हो तो उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुमान्य वेतन संरचना पी0 बी0-11900/- में वेतन निम्नवत् निर्धारित किया जाएगा :-
(i) आदेश निर्गत की तिथि को प्राप्त वेतनमान ः 1320-20-1560-40-2040/- (ii) आदेश निर्गत की तिथि को प्राप्त प्रक्रम ः 1560/-
(iii)-(ii) का 300 प्रतिशत महंगाई भत्ता ः 4680/-
(iv)-(ii) और (iii) का योग ः 6240/-
(v) संगत पे-बैण्डगे्रड पे ः 5200-20200ग्रेड पे1900/-(cid:18)बहार गजट (असाधारण), 4 िसत+बर 2013 6 (vi) प्रारंभिक प्रक्रम ः 6240/-
(vii) ग्रेड पे ः 1900/-
(viii)-(vi) और (vii) का योग ः 8140/-
(ix) अद्यतन महंगाई भत्ता (72 प्रतिशत) ः 5860/-
(x) कुल योग ः 14000/-
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुनील कुमार सिंह, सरकार के संयुक्त सचिव।
—————
अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 688-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in