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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 September 2013

Published 05 September 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-09-05.699
Languages
English, Hindi
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(ख) प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र 55 वर्ष पर कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेवा निवृत्ति के कम से कम छः माह पूर्व उनकी सेवाएॅं पैतृक निगम को लौटाना भी होता है।

(ग) प्रतिनियुक्ति और सरकारी सेवा में समायोजन के विषय को एक साथ न जोड़ा जाय।(घ) इस हेतु प्रशासी विभाग अपने अधीनस्थ बोर्ड/निगम के कार्यरहित कर्मियों के प्रतिनियोजन के लिए पदवार पात्रता एवं शर्तों का निर्धारण कर निगमों को विज्ञापित कर आवेदन आमंत्रित करने एवं प्रक्रियानुसार उन आवेदकों में से सुयोग्य आवेदकों को चयनित कर आवश्यकता आधारित पदों पर प्रतिनियोजित करने के लिए विभागीय सचिव/प्रधान सचिव सक्षम प्राधिकार होंगे। (3) उपरोक्त के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या 6655 दिनांक 21.07.11 के परिशिष्ट भाग के प्रक्रिया निर्धारण संबंधी कंडिका-02 एवं 04 को निम्न रूप से प्रतिस्थापित करने का निर्णय राज्य सरकार का हैः- 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 5 िसत+बर 2013 (क) सभी विभाग तत्काल अपनी रिक्तियों की समीक्षा करें और उनके विरूद्ध निगमों से प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापन निकालने की कार्रवाई करें ताकि इन निगमों/बोर्डों के कर्मियों को प्रतिनियुक्ति के नियमों के तहत वेतन भुगतान प्राप्त हो। (ख) इस हेतु प्रशासी विभाग अपने अधीनस्थ बोर्ड/निगम के कार्यरहित कर्मियों के प्रतिनियोजन के लिए पदवार पात्रता एवं शर्तों का निर्धारण कर निगमों को विज्ञापित कर आवेदन आमंत्रित करने एवं प्रक्रियानुसार उन आवेदकों में से सुयोग्य आवेदकों को चयनित कर आवश्यकता आधारित पदों पर प्रतिनियोजित करने के लिए विभागीय सचिव/प्रधान सचिव सक्षम प्राधिकार होंगे। (i) संकल्प के परिशिष्ट में अंकित शर्त संख्या (V) को विलोपित किया जाता है साथ ही शर्त संख्या (iii) एवं (x) में संबंधित विभाग/कार्यालय प्रधान के स्थान पर संबंधित विभागीय प्रधान सचिव/सचिव सक्षम प्राधिकार होंगे। (ii) शर्त संख्या-(xvi) में अंकित ''एक वर्ष पूर्व संबंधित कर्मी की सेवा स्वतः संबंधित बोर्ड/निगम को वापस हो जायेगी'' को कम करते हुए एक वर्ष पूर्व के स्थान पर छः माह किया जाता है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, latho gal] lfpo ¼lalk/ku½ A

————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 699-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 September 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-09-05.699/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-09-05.699.