(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
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((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 703703703703) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 9999 िसत,बिसत,बिसत,बिसत,बरररर 2013201320132013 सं0 प्र॰-6/नियम-03-04/02 (फोल्डर)-6614 (S)
पथ निर्माण विभाग
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संकल्प
16 अगस्त 2013
विषयः- राज्य के कार्य विभागों के अधीन अनियोजित/बेरोजगार अभियंताओें को निर्माण कार्य में सुविधा प्रदान किये जाने के संबंध में।
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 1399 (एस) दिनांक 31.01.2008 द्वारा `20.00 लाख तक का कार्य आरक्षित किये जाने के संदर्भ में अधीक्षण अभियंताओं को चिन्हि्त कर अनियोजित अभियंताओं के लिए आरक्षित किया जाना है, जिसके अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग में गैर योजना शीर्ष में उपबंधित राशि का 15% एवं अन्य कार्य विभाग केे कार्य अंचलों द्वारा योजना/गैर योजना शीर्ष में 15% कार्य कर्णाकित कर आरक्षित किया जाना है जिसके कारण कतिपय कार्यालयों द्वारा ''स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी-04'' के स्वरूप में आने के बाद अनियोजित 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 9 िसत,बर 2013 (i) अनियोजित अभियंताओं के लिए निर्धारित प्रपत्र-''क'' एवं प्रपत्र ''ख'' मेेंं ''निबंधन संख्या-अ॰प्र॰/श्रेणी-3 (तृतीय)............/वर्ष पथ'' की जगह पर ''निबंधन संख्या-अ॰प्र॰/अनियोजित अभियंता........../वर्ष पथ होगा '' ।
(ii) कंडिका-3 में ''अधीक्षण अभियंता ````20 (बीस) लाख रुपये तक की राशि के कार्यो को अनियोजित अभियंताओं के लिए चिन्हित कर सुरक्षित करेंगे'' की जगह ''अधीक्षण अभियंता ````25 (पच्चीस) लाख रुपये से ऊपर एवं ````50 (पचास) लाख तक के कार्यो को अनियोजित अभियंताओं के लिए चिन्हित कर सुरक्षित करेंगे'' ।
(iii) यह निबंधन नियमावली ''अनियोजित अभियंता श्रेणी निबंधन नियमावली'' कहलायेगी ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
प्रत्यय अमृत,