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सं0 2/एम॰ 7-14/2008-1744—शिक्षा विभाग के संकल्प सं॰ 788 दिनांक 15.06.2011 के द्वारा बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन शाखा) को पुनर्गठित किये जाने के फलस्वरूप अधिसूचना सं॰-2/एम॰ 7-14/2008-939 दिनांक 23.06.2011 के द्वारा शैक्षिक प्रशासन के सभी स्तरों के शिक्षा पदाधिकारियों के कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान संबंधी कार्यों के शीघ्र एवं सफल रूप से क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सर्व शिक्षा अभियान के कर्मियों के स्थापना संबंधी कार्यों एवं लेखा संबंधित कार्यों की पूर्ण जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान) को दिया जाए। तदनुसार विभाग द्वारा निम्न निर्णय लिये गये हैं :-
1- 10.00 लाख रू॰ से ऊपर की राशि के चेक बिहार शिक्षा परियोजना के लेखाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत होंगे।
2- 10.00 लाख रू॰ तक के चेक बिहार शिक्षा परियोजना के लेखाधिकारी, एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत होंगे।
3- बिहार शिक्षा परियोजना अन्तर्गत संविदा पर नियुक्त कर्मियों के स्थापना संबंधी कार्यों एवं दायित्वों का सम्पादन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (सर्व शिक्षा अभियान) के द्वारा किया जाएगा।
विभागीय अधिसूचना सं॰ 939, दिनांक 23.06.2011 को उक्त सीमा तक संशोधित माना जाए।
fcgkj&jkTiky ds vkns'k ls] vejthr flUgk] सरकार के प्रधान सचिव।