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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 September 2013

Published 09 September 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-09-09.706
Languages
English, Hindi

िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40 (cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 18181818 भािभािभािभाि 1111935935935935 ((((शशशश0000))))

((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 706706706706) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 9999 िसत-बिसत-बिसत-बिसत-बरररर 2013201320132013 जल संसाधन विभागजल संसाधन विभागजल संसाधन विभागजल संसाधन विभाग ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 23 अगस्त 201323 अगस्त 201323 अगस्त 201323 अगस्त 2013

सं0 8/शोध-स्था-32/2002-4611—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल एतद्‌ द्वारा राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग के शोध सम्वर्ग के कर्मियों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, नियुक्ति, प्रोन्नति तथा सेवा शर्तों के विनियमन हेतु ''जल संसाधन विभाग के लिए शोध ''जल संसाधन विभाग के लिए शोध ''जल संसाधन विभाग के लिए शोध ''जल संसाधन विभाग के लिए शोध संवर्ग निसंवर्ग निसंवर्ग निसंवर्ग नियमावली, 2013'' यमावली, 2013'' यमावली, 2013'' यमावली, 2013'' बनाते हैं :-ः-ः-ः-

ंक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार ।- - - - (1) यह नियमावली ''जल संसाधन विभाग के लिए शोध संवर्ग शोध संवर्ग शोध संवर्ग शोध संवर्ग 1111.... ससससंक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार । ंक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार । ंक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार ।

नियमावली, 2013'' नियमावली, 2013'' नियमावली, 2013'' नियमावली, 2013'' कही जा सकेगी। (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी। (3) इसका विस्तार राज्य सरकार, बिहार के जल संसाधन विभाग में शोध संवर्ग के कर्मचारियों/ पदाधिकारियों तक होगा।

2222.... परिभाषाएँ परिभाषाएँ परिभाषाएँ परिभाषाएँ ।।।।----इस नियमावली में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) ''शोध संवर्ग'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों/ पदाधिकारियों का शोध संवर्ग;

(ख) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल; (ग) ''सरकार'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार; (घ) ''कर्मी'' से अभिप्रेत है राज्य के जल संसाधन विभाग के शोध संवर्ग के शोध सहायक, सहायक शोध पदाधिकारी, शोध पदाधिकारी, उप निदेशक (शोध), अपर निदेशक (शोध);

(ड॰) ''नियमावली'' से अभिप्रेत है ''जल संसाधन विभाग का शोध संवर्ग नियमावली, 2013''; शोध संवर्ग नियमावली, 2013''; शोध संवर्ग नियमावली, 2013''; शोध संवर्ग नियमावली, 2013''; (च) ''संवर्ग बल'' से अभिप्रेत है संवर्ग के कुल कर्मियों की संख्या; (छ) ''कर्मचारी चयन आयोग'' से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग; (ज) ''लोक सेवा आयोग'' से अभिप्रेत है, बिहार लोक सेवा आयोग।

3333.... संवर्ग की संरचना संवर्ग की संरचना संवर्ग की संरचना संवर्ग की संरचना ।।।।- - - - यह संवर्ग राज्य के जल संसाधन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेगा तथा शोध सहायक से लेकर अपर निदेशक तक के कर्मचारियों/ पदाधिकारियों के संवर्ग को राज्य के जल संसाधन विभाग के स्तर पर कोटिकृत किया जायेगा।2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 9 िसत-बर 2013 4444.... पद संरचना, वेतनमान्‌ तथा कोटि-1पद संरचना, वेतनमान्‌ तथा कोटि-1पद संरचना, वेतनमान्‌ तथा कोटि-1पद संरचना, वेतनमान्‌ तथा कोटि-1 - - - - संवर्ग के विभिन्न कोटि के पद तथा नियुक्ति प्राधिकार, समय-समय पर, राज्य सरकार द्वारा विहित सन्नियत्रों के अनुसार निम्नवत्‌ हाेंगे :-

क्र0 क्र0 क्र0 क्र0 सं0सं0सं0सं0 पदनाम कोटिकोटिकोटिकोटि राजपत्रित/ राजपत्रित/ राजपत्रित/ राजपत्रित/ अराजपत्रित नियुक्ति प्राधिकार (नियोक्ता)
1 2 3 4 5
1 शोध सहायक श्रेणी-'ग' अराजपत्रित प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग
2 सहायक शोध पदाधिकारी श्रेणी-'ग' अराजपत्रित प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग
3 शोध पदाधिकारी श्रेणी-'ख' राजपत्रित बिहार-राज्यपाल
4 उप निदेशक (शोध) श्रेणी-'ख' राजपत्रित बिहार-राज्यपाल
5 अपर निदेशक (शोध) श्रेणी-'क' राजपत्रित बिहार-राज्यपाल

वित्त विभाग द्वारा, समय-समय पर उपर्युक्त पदों के लिए स्वीकृत वेतनमान्‌ देय होगा।

शोध संवर्ग के पदों की संख्या निम्नवत्‌ हैः- 5555.... शोध संवर्ग के पदों की संख्या निम्नवत्‌ ह शोध संवर्ग के पदों की संख्या निम्नवत्‌ ह शोध संवर्ग के पदों की संख्या निम्नवत्‌ ह 1. शोध सहायक - 100 (सौ) पद; 2. सहायक शोध पदाधिकारी - 30 (तीस) पद; 3. शोध पदाधिकारी - 20 (बीस) पद; 4. उप निदेशक (शोध) - 6 (छः) पद; 5. अपर निदेशक (शोध) - 1 (एक) पद। नियुक्ति के स्रोत तथा अर्हता। - प्रत्येक वर्ष 1ली अप्रील तक विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति 6666.... नियुक्ति के स्रोत तथा अर्हता। - नियुक्ति के स्रोत तथा अर्हता। - नियुक्ति के स्रोत तथा अर्हता। - से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या सरकार द्वारा विनिश्चित की जायेगी तथा जिन मामलों में बिहार लोक सेवा आयोग/ बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति की जानी हो, उनके संबंध में क्रमशः उक्त आयोगों को 30 अप्रील तक संबंधित विभाग द्वारा अधियाचना भेज दी जायेगी।

7777.... उम्र-सीमाउम्र-सीमाउम्र-सीमाउम्र-सीमा।।।।- - - - भर्ती हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होगी एवं अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जो सरकार द्वारा, समय-समय पर निश्चित की जाय।

8888.... नियुक्ति की प्रक्रिया नियुक्ति की प्रक्रिया नियुक्ति की प्रक्रिया नियुक्ति की प्रक्रिया ।।।।- (1) - (1) - (1) - (1) शोध सहायक। - शोध सहायक। - शोध सहायक। - शोध सहायक। - शोध सहायक के स्वीकृत शतप्रतिशत पदों पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित स्नातक विज्ञान स्तर के प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियमित नियुक्ति की जायेगी। परीक्षा के विषय परिशिष्ट-I के अनुसार होंगे।

(2)(2)(2)(2) सहायक शोध पदाधिकारी। - सहायक शोध पदाधिकारी। - सहायक शोध पदाधिकारी। - सहायक शोध पदाधिकारी। - सहायक शोध पदाधिकारी के स्वीकृत शतप्रतिशत पदों को शोध सहायक की प्रोन्नति से भरा जायेगा। शोध सहायक से सहायक शोध पदाधिकारी के पदों पर प्रोन्नति के लिए चयन का मानदण्ड वरीयता-सह-योग्यता होगा।

(3)(3)(3)(3) शोध पदाधिकारी। - शोध पदाधिकारी। - शोध पदाधिकारी। - शोध पदाधिकारी। - (i) शोध पदाधिकारी के सृजित 20 पदों का 50% पद अर्थात 10 पद बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे। सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इससे सम्बद्ध संस्थान से रसायन शास्त्र/ भू-गर्भ शास्त्र/ गणित/ भौतिक शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री होगी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के विषय एवं अंक परिशिष्ट- II में यथोल्लिखित होंगे।

बिहार लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगा जो 100 अंकों का होगा। नियुक्ति, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में अलग-अलग प्राप्त अंकों के योग के आधार पर, चयनित अभ्यर्थियों में से की जायेगी। पैनेल की वैद्यता एक वर्ष तक रहेगी।

(ii) शोध पदाधिकारी के शेष 50% पद;स्नातोकोत्तर डिग्रीधारी सहायक शोध पदाधिकारियों से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।

(4)(4)(4)(4) उप निदेशक (शोध) - उप निदेशक (शोध) - उप निदेशक (शोध) - उप निदेशक (शोध) - उप निदेशक (शोध) के स्वीकृत छः पदों में से 5 पदों को शोध पदाधिकारियों से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा तथा शेष 1 (एक) पद भू-गर्भ शास्त्र/ जियोटेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त शोध पदाधिकारी की प्रोन्नति से भरा जायेगा। अगर इस योग्यता वाले शोध पदाधिकारी शोध संवर्ग में उपलब्ध नहीं होंगे तो वैसी स्थिति में यह भू-गर्भ शास्त्र या जियोटेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त व्यक्ति की सीधी नियुक्ति से, लोक सेवा आयोग के माध्यम से, भरा जायेगा। वैसे व्यक्ति के3 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 9 िसत-बर 2013 लिए डैम एवं बराज के नींव संबंधी कार्य/ जियोेलॉजीकल सर्वे ऑफ़ इन्डिया/ किसी अन्य सरकारी/ गै़र सरकारी संस्थान में 8 (आठ) वर्षों का कार्यानुभव अनिवार्य होगा।

(5)(5)(5)(5) अपर निदेशक (शोध) - अपर निदेशक (शोध) - अपर निदेशक (शोध) - अपर निदेशक (शोध) - अपर निदेशक (शोध) का पद उप निदेशक (शोध) से वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरा जायेगा।

वैसे कर्मचारी एवं पदाधिकारी उपर्युक्त पदों पर प्रोन्नति हेतु पात्र समझे जायेंगे, जो सेवा में सम्पुष्ट हों और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय-समय पर, निर्धारित कालावधि पूरा कर चुके हों।

9999.... विभागीय प्रोन्नति समिति विभागीय प्रोन्नति समिति विभागीय प्रोन्नति समिति विभागीय प्रोन्नति समिति ।।।।- - - - (1) अराजपत्रित से अराजपत्रित पदों पर प्रोन्नति हेतु आयुक्त एवं सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

(2) अराजपत्रित से राजपत्रित एवं राजपत्रित से राजपत्रित पदों पर प्रोन्नति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य की अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

10101010.... वरीयतावरीयतावरीयतावरीयता।।।।----(1) इस नियमावली के अधीन, इस संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता बिहार कर्मचारी चयन आयोग/ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मेघा सूची के क्रमानुसार नियत की जायेगी।

(2) इस संवर्ग में प्रोन्नति के आधार पर नियुक्त कर्मी उस वर्ष सीधी भर्ती से नियुक्त किसी व्यक्ति से वरीय होंगे, भले ही सीधी भर्ती से नियुक्ति की प्रक्रिया पहले ही पूर्ण हो गयी हो।

(3) इस संवर्ग के सभी कोटि के कर्मियों की वरीयता राज्य के जल संसाधन विभाग के स्तर पर विनिश्चित की जायेगी।

11111111.... परिवीक्षा (प्रोवेशन) एवं प्रशिक्षण।- परिवीक्षा (प्रोवेशन) एवं प्रशिक्षण।- परिवीक्षा (प्रोवेशन) एवं प्रशिक्षण।- परिवीक्षा (प्रोवेशन) एवं प्रशिक्षण।- सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी/ पदाधिकारी पदग्रहण की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे, जिसमें प्रशिक्षण की तीन माह अवधि भी शामिल होगी। परिविक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने पर इसे 6-6 माह के लिए अधिकतम दो बार विस्तारित किया जा सकेगा। प्रशिक्षण राज्य के जल संसाधन विभाग के शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान में लेना होगा। विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित सरकारी सेवकों/ पदाधिकारियों को राज्य के बाहर भी किसी संस्थान में प्रशिक्षण हेतु भेजा जा सकेगा।

12121212.... सम्पुष्टि। - सम्पुष्टि। - सम्पुष्टि। - सम्पुष्टि। - परिवीक्ष्यमान कर्मचारी/ पदाधिकारी को परिवीक्षा अवधि सफ़लतापूर्वक पूर्ण करने पर संपुष्ट किया जायेगा बशर्ते कि :-

(क) परिवीक्षा अवधि में उनकी सेवा संतोषजनक हो; (ख) वे इस अवधि में नियम-11 के अधीन विहित अवधि में प्रशिक्षण एवं परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हों।

(ग) सभी पदों पर नियुक्त कर्मचारी/ पदाधिकारी को सेवा के प्रथम वर्ष में बिहार सरकार के हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा में उर्त्तीण होना अनिवार्य होगा इसके बाद ही वे प्रथम वेतन वृद्धि के हक़दार होंगे।

(घ) सीधी नियुक्ति से नियुक्त शोध सहायक एवं शोध पदाधिकारी को प्रथम दो वर्षों में विभागीय हिन्दी एवं विभागीय परीक्षा तथा तीन वर्षों में व्यवसायिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यदि विभागीय हिन्दी परीक्षा प्रथम वर्ष में ही पास कर लिया जाता है तो विभागीय टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य नही होगा। द्वितीय वेतन वृद्धि एवं तृतीय वेतन वृद्धि क्रमशः विभागीय परीक्षा एवं व्यवसायिक परीक्षा पास करने पर ही अनुमान्य होगी।

विभागीय एवं व्यवसायिक परीक्षा का विषय/ अंक परिशिष्ट- III एवं IV के अनुसार होंगे और परीक्षा में प्रश्नों का स्तर शोध सहायक एवं शोध पदाधिकारी के लिये अलग-अलग निर्धारित किये जायेंगे।

13131313.... आरक्षण। - आरक्षण। - आरक्षण। - आरक्षण। - संवर्ग के पदों पर नियुक्ति/ प्रोन्नति में राज्य सरकार के आरक्षण अधिनियम एवं समय-समय पर अवधारित आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे।

14141414.... इस नियमावली में उपबंधित नियमों को छोड़कर इस संवर्ग में नियुक्त कर्मियों की सेवा शर्तें सरकार द्वारा सरकारी सेवकोें के लिए उस समय यथा विहित नियम के अधीन विनियमित की जायेंगी।

15151515.... कठिनाई का निराकरण। - कठिनाई का निराकरण। - कठिनाई का निराकरण। - कठिनाई का निराकरण। - यदि सरकार को यह समाधान हो जाय कि इस संवर्ग में नियुक्त कर्मियों की सेवा शर्त से संबंधित किसी नियम को किसी विशेष मामले में लागू करने में कठिनाई हो तो इस मामले में अन्तर्विष्ट किसी प्रावधान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसी कठिनाई का निराकरण कर सकेगी।

16161616.... निरसन एवं व्यावृत्ति। निरसन एवं व्यावृत्ति। निरसन एवं व्यावृत्ति। निरसन एवं व्यावृत्ति। ---- राज्य के जल संसाधन विभाग में इस संवर्ग के लिए निर्गत सभी संकल्प/ परिपत्र एवं अनुदेश इस नियमावली के लागू होने की तिथि के प्रभाव से निरस्त समझे जायेंगे, परन्तु ऐसे संकल्प/ परिपत्र एवं अनुदेश के अधीन की गई कार्रवाई की विधि मान्य रहेगी मानो ऐसी कार्रवाई इसी नियमावली के तहत्‌ की गई हो।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश चन्द्र झा, सरकार के संयुक्त सचिव।4 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 9 िसत-बर 2013 परिशिष्ट-परिशिष्ट-परिशिष्ट-परिशिष्ट-I शोध सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा का पाठ्‌यक्रम शोध सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा का पाठ्‌यक्रम शोध सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा का पाठ्‌यक्रम शोध सहायक के पद पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा का पाठ्‌यक्रम (1) अनिवार्य विषय :-अनिवार्य विषय :-अनिवार्य विषय :-अनिवार्य विषय :-

(क) सामान्य हिन्दी - 100 अंक

(ख) सामान्य ज्ञान - 100 अंक

(1) वैकवैकवैकवैकल्पिक विषय :-ल्पिक विषय :-ल्पिक विषय :-ल्पिक विषय :-

(क) रसायन शास्त्र - 200 अंक

(ख) भौतिकी शास्त्र - 200 अंक

(ग) गणित - 200 अंक

(घ) भू-गर्भ शास्त्र - 200 अंक

उपर्युक्त पाठ्‌यक्रम के प्रश्नों का स्तर स्नातक स्तर का होगा तथा वैकल्पिक विषयों में से कोई 3 (तीन) विषय अभ्यर्थी को लेना होगा।

परिशिष्ट-परिशिष्ट-परिशिष्ट-परिशिष्ट-II

शोध पदाधिकारी के 50शोध पदाधिकारी के 50शोध पदाधिकारी के 50शोध पदाधिकारी के 50% पद पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा का पाठ्‌यक्रम पद पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा का पाठ्‌यक्रम पद पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा का पाठ्‌यक्रम पद पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा का पाठ्‌यक्रम

(1) अनिवार्य विषय :-अनिवार्य विषय :-अनिवार्य विषय :-अनिवार्य विषय :-

(क) सामान्य हिन्दी - 100 अंक

(ख) सामान्य ज्ञान - 100 अंक

(1) वैकल्पिक विषय :-वैकल्पिक विषय :-वैकल्पिक विषय :-वैकल्पिक विषय :-

(क) रसायन शास्त्र - 200 अंक

(ख) भौतिकी शास्त्र - 200 अंक

(ग) गणित - 200 अंक

(घ) भू-गर्भ शास्त्र - 200 अंक

उपर्युक्त पाठ्‌यक्रम के प्रश्नों का स्तर स्नातकोत्तर स्तर का होगा तथा वैकल्पिक विषयों में से कोई 3 (तीन) विषय अभ्यर्थी को लेना होगा।5 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 9 िसत-बर 2013 परिशिष्ट-परिशिष्ट-परिशिष्ट-परिशिष्ट-III दाधिकारी के लिए विभागीय परीक्षा का पाठ्‌यक्रम सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त शोध सहायक एवं शोध पसीधी भर्ती द्वारा नियुक्त शोध सहायक एवं शोध पसीधी भर्ती द्वारा नियुक्त शोध सहायक एवं शोध पसीधी भर्ती द्वारा नियुक्त शोध सहायक एवं शोध पदाधिकारी के लिए विभागीय परीक्षा का पाठ्‌यक्रम दाधिकारी के लिए विभागीय परीक्षा का पाठ्‌यक्रम दाधिकारी के लिए विभागीय परीक्षा का पाठ्‌यक्रम

Departmental Examination (विभागीय परीक्षा)(विभागीय परीक्षा)(विभागीय परीक्षा)(विभागीय परीक्षा)

Sl. No. Subject Marks Pass Marks Department
1 Testing and determination of different properties of soils 100 50
2 Site Investigation and sub soil Exploration including soil sampling. 100 50
3 Site Investigation and sub soil Exploration including soil sampling Including Hydraulic and Water Resources Structures. 100 50
4 Department Hindi 100 50
6 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 9 िसत-बर 2013 परिशिष्ट-परिशिष्ट-परिशिष्ट-परिशिष्ट-IV

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त शोध सहायक एवं शोध पदाधिकारी के लिए व्यवसायिक परीक्षा का पाठ्‌यक्रमकारी के लिए व्यवसायिक परीक्षा का पाठ्‌यक्रमकारी के लिए व्यवसायिक परीक्षा का पाठ्‌यक्रमकारी के लिए व्यवसायिक परीक्षा का पाठ्‌यक्रम सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त शोध सहायक एवं शोध पदाधि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त शोध सहायक एवं शोध पदाधि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त शोध सहायक एवं शोध पदाधि

Professional Examination (व्यवसायिक परीक्षा)(व्यवसायिक परीक्षा)(व्यवसायिक परीक्षा)(व्यवसायिक परीक्षा)

Sl. No. Subject Marks Pass Marks Department
1 Soil Mechanics and Foundation Engg. 70 35
Building Material and Testing C
onstruction Management, Control & Valuation C
onstruction Tools and equipment S
urvey and Planning
2 Design and Construction and operation of Hydraulic structures. 30 15
Hydrology and Flood forecasting

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अधी/क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 706-571+2000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 September 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-09-09.706/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-09-09.706.