(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
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भागीय संकल्प सं0 2375 दिनांक 12121212....05050505....2008 में संशोधन के संबंध में।2008 में संशोधन के संबंध में।2008 में संशोधन के संबंध में।2008 में संशोधन के संबंध में। मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प सं0 2375 दिनांक विषयः- विषयः- विषयः- विषयः- मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के संबंध में निर्गत वि भागीय संकल्प सं0 2375 दिनांक भागीय संकल्प सं0 2375 दिनांक मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के संबंध में निर्गत वि मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के संबंध में निर्गत वि
नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्प सं0 2375 दिनांक 12.05.2008 द्वारा ''मुख्यमंत्री समेकित शहरी विकास योजना'' लागू की गई थी। पुनः विभागीय संकल्प सं0 5534 दिनांक 12.11.2008 द्वारा इस योजना का नाम परिवर्तित कर ''मुख्यमंत्री नगर विकास योजना'' किया गया। इस योजना के तहत् राज्य के नगर निकायों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु जिलों में अवस्थित जिला शहरी विकास अभिकरणों को शहरी जनसंख्या के आधार पर बजट उपबंध में उपलब्ध राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराई जाती है।
2. उक्त योजना के तहत् शहरी निकायों में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करायी गई राशि का 75 प्रतिशत राशि सड़क तथा नालों के निर्माण पर तथा शेष 25 प्रतिशत राशि नागरिक सुविधा अन्तर्गत पार्क, तालाब, पोखर, जलाशय (वाटर बॉडी) इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान विभागीय संकल्प सं0 2375 दिनांक 12.05.2008 की कंडिका 2.3.2 में किया गया है।
3. नागरिक सुविधा के अन्तर्गत कई ऐसी योजनाएँ हैं, जिनका समावेश विभागीय संकल्प सं0 2375 दिनांक 12.05.2008 में नहीं किया गया है जबकि ऐसी योजनाएँ जन-उपयोगी एवं जनहित में आवश्यक हैं।
4. उपरोक्त परिस्थिति में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 27.08.2013 के मद संख्या 4 में दी गई स्वीकृति के आलोक में विभागीय संकल्प सं0 2375 दिनांक 12.05.2008 के कंडिका 2 (viii) एवं कंडिका 2.3.2 को निम्नवत् संशोधित किया जाता हैः-
(क) कंडिका 2 (viii) में ''नागरिक सुविधाओं के अन्तर्गत झीलों/तालाबों/पार्कों/घाटों का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कार्य कराये जायेंगे'' के पश्चात् निम्न योजनाओं को शामिल किया जाता हैः-
बस स्टैण्ड का निर्माण एवं जीर्णोंद्धार/मलिन बस्ती का विकास (Slum Development) /Vendor zone का विकास/विवाह भवन/सामुदायिक भवन/सभागार/सांस्कृतिक भवन का निर्माण एवं जीर्णोंद्धार /सार्वजनिक शौचालय/यात्री शेड/प्याऊ (Drinking Water Post)/रैन बसेरा का निर्माण एवं जीर्णोंद्धार। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 9 िसत,बर 2013 का निर्माण एवं जीर्णोंद्धार पर व्यय की जाएगी'' प्रतिस्थापित की जाती है। नागरिक सुविधा मद में कर्णांकित 35 प्रतिषत राषि में से यदि कुछ प्रतिषत राषि व्यय नहीं हो पाती है तो ऐसी स्थिति में उक्त राषि का उपयोग सड़क एवं नाला मद में किया जा सकेगा। आदेशआदेशआदेशआदेश ः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षो/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय। बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से,,,, डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ,डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ,डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ,डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ, सरकार के सचिवसरकार के सचिवसरकार के सचिवसरकार के सचिव।।।।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 707-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in