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गृह विभाग
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संकल्प
25 जुलाई 2013
विषयः-राज्य की काराओं में कक्षपाल संवर्ग में भूतपूर्व सैनिकोें एवं प्रशिक्षित गृह रक्षकों की नियुक्ति के लिए मापदंड एवं प्रक्रिया का निर्धारण ।
गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना संख्या-5915 दिनांक 03.06.2008 द्वारा कक्षपाल संवर्ग में नियुक्ति की प्रक्रिया, पद्धति एवं पात्रता विहित की गयी है। इसके अनुसार कक्षपाल संवर्ग में नियुक्ति के तीन स्त्रोत होंगे। 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती होगी, 25 प्रतिशत पदों पर बिहार राज्य के प्रशिक्षित गृह रक्षकों से नियुक्ति होगी एवं 25 प्रतिशत पदों पर भूतपूर्व सैनिकों से नियुक्ति होगी। इसमें सीधी नियुक्ति के लिए अन्य प्रावधान यथा दौड़ एवं स्वास्थ्य परीक्षण आदि विहित किया गया है तथा यह उल्लेख किया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति के लिए मापदंड एवं प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।
2. कारा निरीक्षणालय की अधियाचना के आलोक में कक्षपाल के रिक्त पदों में से 952 पदों (25 प्रतिशत) पर बिहार राज्य के प्रशिक्षित गृह रक्षकों से एवं 952 पदों (25 प्रतिशत) पर भूतपूर्व सैनिकों से नियुक्ति हेतु बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापन आमंत्रित करते हुए दिनांक 07.07.2013 को लिखित परीक्षा आयोजित की गयी है, जिसका परीक्षफल शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है। इस लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 10 िसत+बर 2013 2 3. उक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त कक्षपाल संवर्ग के 25 प्रतिशत पदों पर बिहार राज्य के प्रशिक्षित गृह रक्षकों की नियुक्ति एवं 25 प्रतिशत पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा के उपरान्त योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु निम्नरूपेण मानक विहित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-
(i) उम्मीदवार को घुटने जुड़ना (नॉकिंग नी) एवं चपटे तलवे (फ्लैट फुट) की लक्षण नहीं होनी चाहिए।
(ii) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके एवं श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) का प्रयोग करने की बाध्यता न हो।
(iii) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया/हाईड्रोसील हो तो शल्य चिकित्सा के पश्चात् ही उनकी उम्मीदवारी योग्य समझी जाएगी।
(iv) उम्मीदवारों को आँख की कोई गंभीर बीमारी नही हो। नेत्रों की दृष्टि चश्मा सहित या चश्मा रहित 6/6 होनी चाहिए रात्रि अंधता या वर्णाधं (कलर ब्लाईन्डनेस) नहीं होनी चाहिए।
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधरण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 709-571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in