िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
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11111111 िसत)बिसत)बिसत)बिसत)बर र र र 2013201320132013 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)1, पदःथापन, बदली, श(cid:18)1, छु 7ट(cid:15) और अ:य ;य(cid:18)1गत सूचनाएं। 2-6 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु?मA के समादेंटाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Jाओं के पर(cid:15)Jा-फल, कायLबम, छाऽवृ(cid:18)O ूदान, आPद।
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भाग-1-ग—िशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आPद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राQयपाल और कायाLRयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आPद। 7-15 भाग-3—भारत सरकार, पSTम बंगाल सरकार और उVच :यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राQय गजटA के उXरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Pकये जानेवाले ूवर सिमितयA के ूितवेदन और उ\त (cid:18)वधान मंडल मZ पुर:ःथापन के पूवL ूकािशत (cid:18)वधेयक।
---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Sजनपर रांशपित क] Qयेंठ अनुमित िमल चुक] है। ---
भाग-8—भारत क] संसद मZ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मZ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मZ पुर:ःथापन के पूवL ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व_ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, :यायालय सूचनाएं और सवLसाधारण सूचनाएं इaयाPद। 16-16 पूरक
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पूरक-क
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2 (cid:18)बहार गजट, 11 िसत)बर 2013भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1, , , , छु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:य वैय(cid:18)1क सूचनाएंवैय(cid:18)1क सूचनाएंवैय(cid:18)1क सूचनाएंवैय(cid:18)1क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
27 अगस्त 2013
एस0ओ0 392 दिनांक 11 सितम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3544/जे0, दिनांक-31.10.02 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री बदरी नाथ वर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 31.10.07 से 30.10.12 एवं दिनांक 31.10.12 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री बदरी नाथ वर्मा | अधिवक्ता, नोटरी, बार एसोशियेशन, गया | 31.10.02 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | गया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-17/2001/6363/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
——— 27 अगस्त 2013 एस0ओ0 393, एस0ओ0 392 दिनांक 11 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-17/2001/6363/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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The 27th August 2013
S.O. 392 dated 11th September 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Badri Nath Verma and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3544/J dated 31.10.02 to practice as notary from 31.10.07 to 30.10.12 and again five years from 31.10.12 till next five year.
3 (cid:18)बहार गजट, 11 िसत)बर 2013| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Badri Nath Verma | Advocate, Notary Bar Asso. Gaya | 31.10.02 | B.A L.L.B | Gaya District |
(File no.-A/Not(S)-17/2001/6363/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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2 सितम्बर 2013
एस0ओ0 390, दिनांक 11 सितम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2057/जे0, दिनांक 02.06.2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री हीरालाल, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 02.06.13 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री हीरालाल | अधिवक्ता, नालन्दा | 02.06.2000 | बी0एल0 | नालन्दा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-23/94/6466/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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2 सितम्बर 2013
एस0ओ0 391, एस0ओ0 390 दिनांक 11 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-23/94/6466/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।
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The 2nd September 2013
S.O. 390, dated 11th September 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Hiralal and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2057/J dated 02.06.2000 to practice as notary again for the next five years from 02.06.20134 (cid:18)बहार गजट, 11 िसत)बर 2013
| N ame of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Hiralal | Advocate, Nalanda | 02.06.2000 | B.L | Nalanda District |
(File no.-A/Not-23/94/6466/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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शिक्षा विभाग
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अधिसूचना
7 मई 2013
सं॰ 2/एम12-101/10-920—सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 5809, दिनांक 09.04.13 द्वारा जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के 2 (दो) पदाधिकारियों की सेवा शिक्षा विभाग को सौंपी गयी है।
2. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 5809, दिनांक 09.04.13 से सेवा प्राप्त बिहार प्रशासनिक सेवा के
| क्र0 सं0 | पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला | वर्त्तमान पदस्थापन का स्थान | नव पदस्थापन का स्थान |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री रमन कुमार सिन्हा, 663/11, बेगूसराय | अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी | जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, सीतामढ़ी |
| 2 | श्री संतोष कुमार, 960/11, औरंगाबाद | अनुमण्डल पदाधिकारी, पालीगंज | जिला मध्याह्न भोजन योजना प्रभारी पदाधिकारी, मधुबनी |
3. संबंधित पदाधिकारी अविलंब नव पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेगें। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजेन्द्र राम, निदेषक (प्रषासन)-सह-अपर सचिव ।
——— कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 4 सितम्बर, 2013
सं॰ 1/प-.3-01/07-1158— बिहार अवर शिक्षा सेवा (पुरातत्व शाखा) के डॉ. अतुल कुमार वर्मा को बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में बिहार शिक्षा सेवा (पुरातत्व शाखा) वर्ग- 2 के (पुरातत्व शाखा) में रिक्त अन्वेषण एवं उत्खनन पदाधिकारी के पद पर पी0 बी0 2 (9300-34800) एवं जी0 पी0 4200 में आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
———
कृषि विभाग
———
अधिसूचना
20 अगस्त, 2013
सं॰ 1/स्था0/को0(मु0)-31/92-4082/कृ॰—सी॰डब्लू॰जे॰सी॰सं॰-11396/1992 श्री सुरेन्द्र नारायण सिन्हा बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 24.07.1995 को पारित न्याय निर्णय के अनुपालन में विभागीय प्रोन्नति समिति (आयोग सहित) की अनुषंसा एवं वित्त विभाग की सहमति के आलोक में श्री सुरेन्द्र नारायण सिन्हा, पणन सचिव, जो अपने वेतनमान में सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल, मोतिहारी के पद से दिनांक 31.01.1996 से सेवा निवृत्त हुए है, को दिनांक 12.04.1994 के प्रभाव से बिहार कृषि सेवा कोटि-8 (माप एवं तौल) के वर्ग-2, वेतनमान 2200-4000 रूपये (अपुनरीक्षित) में नियमित प्रोन्नति की स्वीकृति दी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, रामजी सिंह, संयुक्त सचिव।5 (cid:18)बहार गजट, 11 िसत)बर 2013
पर्यावरण एवं वन विभाग
———
अधिसूचनाएं
29 अगस्त 2013
सं॰ भा0व0से0 स्था0 05/2012-3070/प0व0—भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक-A-12026/12/ 2012-IFS-I, दिनांक 23.07.2013 द्वारा श्री कमलजीत सिंह, भा0व0से0 (2004) की प्रतिनियुक्ति उप-निदेषक, भारतीय वन सर्वेक्षण (मुख्यालय), देहरादून में किये जाने के फलस्वरूप श्री कमलजीत सिंह, भा0व0से0, वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेषक, वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल-1 बेतिया को दिनांक 31.08.2013 के अपराह्न से कार्य विरमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव।
———
29 अगस्त 2013
सं॰ भा0व0से0 स्था0 17/2011-3071/प0व0—श्री आलोक कुमार, भा0व0से0 (2007), वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेषक, वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल-1, बेतिया के पद पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है। वे श्री कमलजीत सिंह, भा0व0से0 (2004) के 31.08.2013 के अपराह्न से भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति हेतु विरमित होने के बाद प्रभार ग्रहण करेंगे। इनका मुख्यालय बेतिया रहेगा।
सं॰ भा0व0से0 स्था0 17/2011-3072/प0व0—श्री के0 नेसामणि, भा0व0से0 (2008), वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
इनका मुख्यालय गया रहेगा। सं॰ भा0व0से0 स्था0 17/2011-3073/प0व0—श्री कुन्दन कुमार, भा0व0से0 (2001) वन प्रमंडल पदाािकारी, पूर्णिया को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, कैमूर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
इनका मुख्यालय भभुआ रहेगा। सं॰ भा0व0से0 स्था0 17/2011-3074/प0व0—श्री भी0 एन0 प्रसाद, बि0व0से0, सहायक वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, पूर्णिया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। इनका मुख्यालय पूर्णिया रहेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव।
——— निगरानी विभाग ——— अधिसूचना 6 सितम्बर 2013 सं॰ नि॰वि॰स्था॰-122/2006-4713—केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त पुलिस अधीक्षक स्तर के निम्नलिखित पदाधिकारियों को निगरानी विभाग, बिहार, पटना के विशेष निगरानी इकाई में अनुबंध के आधार पर प्रथम तीन वर्षों के लिए तथा अधिकतम उम्र सीमा 68 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक-एक वर्ष के लिए सेवा का विस्तार उनके कार्यों की समीक्षोपरान्त अनुबंधित शर्त्तों के आधार पर बिल्कुल अस्थायी तौर पर नियुक्त किया जाता है :-
| क्रमांक | केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से सेवा निवृत्त पुलिस अधीक्षक का नाम | पता |
| 1 | श्री गणेश वर्मा | 223/एफ-1, ज्ञानकुंड-1, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, पीन कोड-201010 |
| 2 | श्री रजनी रंजन सहाय | 159, अरूणोदय अपार्टमेन्ट, विकासपुरी, नई दिल्ली-110018 |
| 3 | श्री अरूण कुमार शर्मा | 967, सेक्टर-2, पंचकुला-134109 (हरियाणा) |
2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को प्रति माह परिलब्धि के रूप में ` 70,000 (सत्तर हजार रूपये) देय होगा। इसके अतिरिक्त कर्त्तव्य के क्रम में किये गये यात्रा एवं दैनिक ठहराव भत्ता बिहार निगरानी (अन्वेषण) ब्यूरो के समकक्ष पदाधिकारियों को देय भत्ता के अनुरूप प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त आवास एवं कार्यालय मद में 12,000 (बारह हजार रूपये) प्रति माह के अतिरिक्त मोबाईल फोन (रिचार्ज) व्यय की प्रतिपूर्त्ति हेतु 1,000 (एक हजार रूपये) प्रति माह प्राप्त होंगे। 3. उपर्युक्त पदाधिकारीगण अपना योगदान निगरानी विभाग, सूचना भवन, बेली रोड, बिहार, पटना में दिनांक 01.10.2013 तक अवश्य दे दें। 4. उपुर्यक्त पदाधिकारियों को योगदान देने के लिए यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 5. योगदान देते ही सर्वप्रथम उन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत प्रपत्र में एक अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करना होगा।
बिहार राज्यपाल के आदेश से, सतीश प्रसाद, अपर सचिव।6 (cid:18)बहार गजट, 11 िसत)बर 2013
गृह (आरक्षी) विभाग
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अधिसूचनाएं
2 अगस्त 2013
सं0 4/पी0 3-10-07/2013 गृ0आ0/5884—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं0- 49) की धारा-17 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार के राज्यपाल, आर्थिक अपराध ईकाई में नियोजित/पदस्थापित पुलिस निरीक्षकों को, तुरंत के प्रभाव से, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम सं0 - 49) की विभिन्न धाराओं, यथा धारा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एवं 15 के अधीन सभी दंडनीय अपराधों का, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के आदेष के बिना, अन्वेषण करने तथा इस हेतु बिना अधिपत्र (वारंट) के गिरफ्तारी करने हेतु प्राघिकृत करते हैं।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, श्रवण कुमार पंसारी, संयुक्त सचिव।
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The 2nd August 2013
No. 4/P3-10-07/2013H.P.5884—In exercise of the powers conferred by first proviso of section 17 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act 49 of 1988), the Governor of Bihar is pleased to authorize the Inspector of Police employed/posted in Economic Offences Unit, Bihar, with immediate effect, to investigate all the offences punishable under sections 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (Act 49 of 1988), without the order of Magistrate of the first class and to make arrest therefor without a warrant.
By the order of the Governor,
SHRAWAN KUMAR PANSARI, Joint Secretary.
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भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राQयराQयराQयराQयपाल और कायाLRयपाल और कायाLRयपाल और कायाLRयपाल और कायाLRयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आPद।अिधसूचनाएं और िनयम आPद।अिधसूचनाएं और िनयम आPद।अिधसूचनाएं और िनयम आPद।
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पशुपालन निदेशालय
——— आदेश
21 मार्च 2013
सं॰ 7स्था0(2)अनुक0-14/2012-686 (नि0)—बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या-3/सी2-2067/90 का0 13293 दिनांक 05.10.1991 एवं अनुवर्ती संगत प्रावधानों के आलोक में जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पटना के ज्ञापांक- 426/स्था0, दिनांक 05 - 02 - 2011 से प्राप्त जिला अनुकम्पा समिति, पटना की बैठक दिनांक 28-12-2010 की कार्यवाही के कंडिका- 37 में अंकित अनुशंसा (जिसकी सम्पुष्टि स्थापना उप-समाहर्त्ता, पटना के पत्राांक- 1140/06-258/2010 दिनांक 18.04.11 से प्राप्त है) एवं क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्रा, पटना के पत्रा संख्या-529 दिनांक 21-04-2011 से प्राप्त कागजातों के आलोक में श्रीमती हिर्दया देवी (जन्म तिथि -10/02/1980) पति स्व0 योगेन्द्र यादव (पूर्व चपरासी) वर्तमान पता-ग्राम -जिगनाजग्रनाथ टोला राजघाट, पोस्ट- जिगना गोपाल, थाना -मीरगंज, जिला - गोपालगंज को वर्ग-04 (चार) अनुसेवक के पद पर वेतनमान रू0 4440-7440, ग्रेड वेतन 1300 (पुनरीक्षित) में नियुक्त कर कार्यालय, विशेष उप निदेशक, वृहत पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर) पटना में वर्ग 04 (चार) अनुसेवक के रिक्त पर पर पदस्थापित किया जाता है।
अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की शत्र्तेंं निम्नवत हैंः-
2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के समुचित भरण-पोषण का पूर्ण दायित्व रहेगा। विशेष उप निदेशक, वृहत पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर) पटना योगदान स्वीकृत करने के पूर्व आवेदक श्रीमती हिर्दया देवी से इस आशय का शपथ पत्रा प्राप्त कर लेगें कि ''वे भविष्य में मृतक स्व0 योगेन्द्र यादव (पूर्व चपरासी) के आश्रित परिवार के पूर्ण भरण-पोषण के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे तथा इस संबंध में आश्रित परिवार के किसी अन्य सदस्य से शिकायत प्राप्त होने पर इनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा रद्द कर दी जायेगी। जिसमें इन्हें कोई आपति नहीं होगी। '' शपथ पत्रा की एक प्रति निदेशालय में भी उपलब्ध करायेगें।
3. नियुक्ति के पश्चात अगर किसी भी समय उनकी शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्रा अथवा किसी अन्य प्रमाण पत्रा के संबंध में फर्जी या जालसाजी संज्ञान में आती है, तो उक्त कर्मी को बिना कारण पृच्छा के सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जायेगा तथा उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रा समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
6. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्राांक 1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्ति राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।8 (cid:18)बहार गजट, 11 िसत)बर 2013 7. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा के संदर्भ में संगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत सरकारी निदेशों / नियमावली का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. योगदान के समय इस बात का शपथ-पत्रा देना होगा कि पूर्व में किसी अपराध के आरोप में उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं हुआ है तथा वर्तमान में किसी प्रकार का आपराधिक मामला उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
9. इनकी सेवा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के तथा बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
10. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी (कार्यालय प्रधान) द्वारा श्रीमती हिर्दया देवी से उपरोक्त सभी शत्र्तों को स्वीकार करने संबंधी घोषणा-पत्रा प्राप्त करने तथा वांछित प्रमाण पत्राों एवं कागजातों के जाँचोपरांत व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
11. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्रा से खुद संतुष्ट हो जाने पर योगदान तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेगें और नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्रा की संपुष्टि करा लेंगे। यदि 3 (तीन) माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक की नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती है।
12. योगदान के समय किसी प्रकार का यात्राा भत्ता देय नहीं होगा।
इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाये।
आदेश से,
राजेश कुमार, निदेशक, पशुपालन।
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21 मार्च 2013
सं॰ 7स्था0(2)अनुक0 -20/2012-682 (नि0) बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या-3/ सी2-2067/90 का0 13293 दिनांक 05.10.1991 एवं अनुवर्ती संगत प्रावधानों के आलोक में जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पटना के ज्ञापांक- 1448/स्था0, दिनांक 23 - 05 - 2011 से प्राप्त जिला अनुकम्पा समिति, पटना की बैठक दिनांक 29-04-2011 की कार्यवाही के कंडिका- 39 में अंकित अनुशंसा (जिसकी सम्पुष्टि स्थापना उप-समाहर्त्ता, पटना के पत्राांक- 3359 दिनांक 11.11.11 से प्राप्त है) एवं निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना के पत्रा संख्या-737 दिनांक 22-06 - 2011 से प्राप्त कागजातों के आलोक में श्री राकेश कुमार (जन्म तिथि -25/03/1985) पुत्रा स्व0 उर्मिला देवी (पूर्व गोटमैन) वर्तमान पता-ग्राम -राष्ट्रीयगंज, पोस्ट- फुलवारीशरीफ, थाना -फुलवारीशरीफ, जिला - पटना को वर्ग-04 (चार) अनुसेवक के पद पर वेतनमान रू0 4440-7440, ग्रेड वेतन 1300 (पुनरीक्षित) में नियुक्त कर कार्यालय, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद में वर्ग 04 (चार) अनुसेवक के रिक्त पर पर पदस्थापित किया जाता है।
अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की शत्र्तेंं निम्नवत हैंः-
2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के समुचित भरण-पोषण का पूर्ण दायित्व रहेगा। जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद योगदान स्वीकृत करने के पूर्व आवेदक श्री राकेश कुमार से इस आशय का शपथ पत्रा प्राप्त कर लेगें कि ''वे भविष्य में मृतक स्व0 उर्मिला देवी (पूर्व गोटमैन) के आश्रित परिवार के पूर्ण भरण-पोषण के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे तथा इस संबंध में आश्रित परिवार के किसी अन्य सदस्य से शिकायत प्राप्त होने पर इनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा रद्द कर दी जायेगी। जिसमें इन्हें कोई आपति नहीं होगी। '' शपथ पत्रा की एक प्रति निदेशालय में भी उपलब्ध करायेगें। 3. नियुक्ति के पश्चात अगर किसी भी समय उनकी शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्रा अथवा किसी अन्य प्रमाण पत्रा के संबंध में फर्जी या जालसाजी संज्ञान में आती है, तो उक्त कर्मी को बिना कारण पृच्छा के सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जायेगा तथा उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रा समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।9 (cid:18)बहार गजट, 11 िसत)बर 2013 6. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्राांक-1964, दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्ति राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
7. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा के संदर्भ में संगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत सरकारी निदेशों / नियमावली का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. योगदान के समय इस बात का शपथ-पत्रा देना होगा कि पूर्व में किसी अपराध के आरोप में उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं हुआ है तथा वर्तमान में किसी प्रकार का आपराधिक मामला उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। 9. इनकी सेवा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के तथा बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
10. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी (कार्यालय प्रधान) द्वारा श्री राकेश कुमार से उपरोक्त सभी शत्र्तों को स्वीकार करने संबंधी घोषणा-पत्रा प्राप्त करने तथा वांछित प्रमाण पत्राों एवं कागजातों के जाँचोपरांत व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
11. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्रा से खुद संतुष्ट हो जाने पर योगदान तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेगें और नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्रा की संपुष्टि करा लेंगे। यदि 3 (तीन) माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक की नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती है।
12. योगदान के समय किसी प्रकार का यात्राा भत्ता देय नहीं होगा।
इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाये।
आदेश से,
राजेश कुमार, निदेशक, पशुपालन।
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21 मार्च 2013
सं॰ 7स्था0(2)अनुक0-26/2012-681(नि0)—बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या-3/सी2-2067/90 का0 13293 दिनांक 05.10.1991 एवं अनुवर्ती संगत प्रावधानों के आलोक में जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, बेगुसराय के ज्ञापांक- 412/स्था0, दिनांक 11 - 03 - 2011 से प्राप्त जिला अनुकम्पा समिति, बेगुसराय की बैठक दिनांक 27-01-2011 की कार्यवाही के कंडिका- 19 में अंकित अनुशंसा (जिसकी सम्पुष्टि जिला पदाधिकारी, बेगुसराय के पत्राांक- 1717/स्था0 दिनांक 12.10.11 से प्राप्त है) एवं क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन, दरभंगा क्षेत्रा, दरभंगा के पत्रा संख्या-326 दिनांक 12 -07 - 2011 से प्राप्त कागजातों के आलोक में श्री मुकेश कुमार राय (जन्म तिथि -09/03/1982) पुत्रा स्व0 अरविन्द राय (पूर्व चौकीदार) वर्तमान पता-ग्राम -शोकहारा, पोस्ट- बरौनी, थाना -फुलवड़िया, जिला - बेगुसराय को वर्ग-04 (चार) अनुसेवक के पद पर वेतनमान रू0 4440-7440, ग्रेड वेतन 1300 (पुनरीक्षित) में नियुक्त कर कार्यालय, क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन, उत्तर बिहार क्षेत्रा, मुजफ्फरपुर में वर्ग - 04 (चार) अनुसेवक के रिक्त पर पर पदस्थापित किया जाता है।
अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की शत्र्तेंं निम्नवत हैंः-
2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के समुचित भरण-पोषण का पूर्ण दायित्व रहेगा। क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन, उत्तर बिहार, क्षेत्रा, मुजफ्फरपुर योगदान स्वीकृत करने के पूर्व आवेदक श्री मुकेश कुमार राय से इस आशय का शपथ पत्रा प्राप्त कर लेगें कि ''वे भविष्य में मृतक स्व0 अरविन्द राय (पूर्व चौकीदार) के आश्रित परिवार के पूर्ण भरण-पोषण के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे तथा इस संबंध में आश्रित परिवार के किसी अन्य सदस्य से शिकायत प्राप्त होने पर इनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा रद्द कर दी जायेगी। जिसमें इन्हें कोई आपति नहीं होगी। '' शपथ पत्रा की एक प्रति निदेशालय में भी उपलब्ध करायेगें।
3. नियुक्ति के पश्चात अगर किसी भी समय उनकी शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्रा अथवा किसी अन्य प्रमाण पत्रा के संबंध में फर्जी या जालसाजी संज्ञान में आती है, तो उक्त कर्मी को बिना कारण पृच्छा के सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जायेगा तथा उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।10 (cid:18)बहार गजट, 11 िसत)बर 2013 4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रा समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
6. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्राांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्ति राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
7. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा के संदर्भ में संगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत सरकारी निदेशों / नियमावली का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. योगदान के समय इस बात का शपथ-पत्रा देना होगा कि पूर्व में किसी अपराध के आरोप में उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं हुआ है तथा वर्तमान में किसी प्रकार का आपराधिक मामला उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
9. इनकी सेवा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के तथा बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
10. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी (कार्यालय प्रधान) द्वारा श्री मुकेश कुमार राय से उपरोक्त सभी शत्र्तों को स्वीकार करने संबंधी घोषणा-पत्रा प्राप्त करने तथा वांछित प्रमाण पत्राों एवं कागजातों के जाँचोपरांत व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
11. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्रा से खुद संतुष्ट हो जाने पर योगदान तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेगें और नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्रा की संपुष्टि करा लेंगे। यदि 3 (तीन) माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक की नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती है।
12. योगदान के समय किसी प्रकार का यात्राा भत्ता देय नहीं होगा।
इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाये।
आदेश से,
राजेश कुमार, निदेशक, पशुपालन।
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21 मार्च 2013
सं॰ 7स्था0(2)अनुक0 -62/2012-680 (नि0)—बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप सं॰ 3/सी2-2067/90 का0 13293 दिनांक 05.10.1991 एवं अनुवर्ती संगत प्रावधानों के आलोक में जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, बेगुसराय के ज्ञापांक- 412/स्था0, दिनांक 11-03-2011 से प्राप्त जिला अनुकम्पा समिति, बेगुसराय की बैठक दिनांक 27.01.2011 की कार्यवाही के कंडिका- 15 में अंकित अनुशंसा (जिसकी सम्पुष्टि जिला पदाधिकारी, बेगुसराय के पत्राांक 1716/स्था0 दिनांक 12.10.11 से प्राप्त है) एवं क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन, दरभंगा क्षेत्रा, दरभंगा के पत्रा संख्या-327 दिनांक 12.07. 2011 से प्राप्त कागजातों के आलोक में श्री संजय कुमार स्वराज (जन्म तिथि -10/05/1976) पुत्रा स्व0 हरिनन्दन पंडित (पूर्व झाडुकश-सह-माली) वर्तमान पता-ग्राम -खोरमपुर, पोस्ट- छितरौर, थाना -मटिहानी, जिला - बेगुसराय को वर्ग-03 (तीन) निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान रू0 5200-20200, ग्रेड वेतन 1900 (पुनरीक्षित) में नियुक्त कर कार्यालय, विशेष उप निदेशक, वृहत पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर) मुगेंर में वर्ग 03 (तीन) निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पर पर पदस्थापित किया जाता है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की शत्र्तेंं निम्नवत हैंः-
2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के समुचित भरण-पोषण का पूर्ण दायित्व रहेगा। विशेष उप निदेशक, मुगेंर योगदान स्वीकृत करने के पूर्व आवेदक श्री संजय कुमार स्वराज से इस आशय का शपथ पत्रा प्राप्त कर लेगें कि ''वे भविष्य में मृतक स्व0 हरिनन्दन पंडित (पूर्व झाडूकश-सह-माली) के आश्रित परिवार के पूर्ण भरण-पोषण के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे तथा इस संबंध में आश्रित परिवार के किसी अन्य सदस्य से शिकायत प्राप्त होने पर इनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा रद्द कर दी जायेगी। जिसमें इन्हें कोई आपति नहीं होगी। '' शपथ पत्रा की एक प्रति निदेशालय में भी उपलब्ध करायेगें।11 (cid:18)बहार गजट, 11 िसत)बर 2013 3. नियुक्ति के पश्चात अगर किसी भी समय उनकी शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्रा अथवा किसी अन्य प्रमाण पत्रा के संबंध में फर्जी या जालसाजी संज्ञान में आती है, तो उक्त कर्मी को बिना कारण पृच्छा के सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जायेगा तथा उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रा समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
6. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्राांक 1964, दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्ति राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
7. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा के संदर्भ में संगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत सरकारी निदेशों / नियमावली का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. योगदान के समय इस बात का शपथ-पत्रा देना होगा कि पूर्व में किसी अपराध के आरोप में उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं हुआ है तथा वर्तमान में किसी प्रकार का आपराधिक मामला उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
9. इनकी सेवा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के तथा बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
10. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी (कार्यालय प्रधान) द्वारा श्री संजय कुमार स्वराज से उपरोक्त सभी शत्र्तों को स्वीकार करने संबंधी घोषणा-पत्रा प्राप्त करने तथा वांछित प्रमाण पत्राों एवं कागजातों के जाँचोपरांत व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
11. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्रा से खुद संतुष्ट हो जाने पर योगदान तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेगें और नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्रा की संपुष्टि करा लेंगे। यदि 3 (तीन) माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक की नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती है।
12. योगदान के समय किसी प्रकार का यात्राा भत्ता देय नहीं होगा।
इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाये।
आदेश से,
राजेश कुमार, निदेशक, पशुपालन।
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21 मार्च 2013
सं॰ 7स्था0(2)अनुक0 -28/2012-684 (नि0)—जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पटना, के ज्ञापांक -1448/ स्था0, दिनांक 23.05.2011 से प्राप्त जिला अनुकम्पा समिति, पटना की बैठक, दिनांक 29.04.2011 की कार्यवाही के क्रमांक- 33 में अंकित अनुशंसा (जिसकी सम्पुष्टि स्थापना उप-समाहर्त्ता, पटना के पत्राांक 2891, दिनांक 23.09.2011 से प्राप्त है) एवं निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना के पत्रा संख्या 751, दिनांक 23.06.11 एवं पत्रा संख्या- 1191 दिनांक 21.09.2011 से प्राप्त कागजातों के आलोक में श्री सतीश कुमार, (जन्म तिथि - 30.12.1985) पुत्रा स्व0 श्री बबन प्रसाद श्रीवास्तव, (भूतपूर्व प्रयोगशाला सहायक) वर्तमान पता-ग्राम-महम्मदपुर, पोस्ट-झिटकाही, थाना-पताही, जिला-पूर्वी चम्पारण को पशुपालन निदेशालय के अन्तर्गत वर्ग-03 (तीन) निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान रू0 5200-20200, ग्रेड वेतन 1900(पुनरीक्षित) में नियुक्त कर जिला पशुपालन, कार्यालय, बेतिया में वर्ग 03 (तीन) निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की शत्र्तेंं निम्नवत हैं :-
2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति पर मृतसरकारी सेवक के आश्रित परिवार के समुचित भरण-पोषण का पूर्ण दायित्व रहेगा। सरकार द्वारा निर्धारित विहित घोषणा पत्रा प्राप्त करने के बाद ही इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त आश्रित परिवार के सदस्य से शपथ -पत्रा प्राप्त कर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी एवं इस संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण मान्य नहीं होगा।12 (cid:18)बहार गजट, 11 िसत)बर 2013 3. नियुक्ति के पश्चात् अगर किसी भी समय उनकी शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्रा अथवा किसी अन्य प्रमाण पत्रा के संबंध में फर्जी या जालसाजी संज्ञान में आती है, तो उक्त कर्मी को बिना कारण पृच्छा के सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जायेगा तथा उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रा समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
6. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्राांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्ति राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
7. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा के संदर्भ में संगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत सरकारी निदेशों / नियमावली का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. योगदान के समय इस बात का शपथ-पत्रा देना होगा कि पूर्व में किसी अपराध के आरोप में उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं हुआ है तथा वर्तमान में किसी प्रकार का आपराधिक मामला उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
9. इनकी सेवा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के तथा बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
10. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी द्वारा श्री सतीश कुमार, से उपरोक्त सभी शत्र्तों को स्वीकार करने संबंधी घोषणा-पत्रा प्राप्त करने तथा व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत किया जाए।
11. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्रा से खुद संतुष्ट हो जाने पर कर्मचारी का योगदान 3 (तीन) माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेगें और नियुक्तिकर्त्ता पदाधिकारी से नियुक्ति पत्रा की संपुष्टि करा लेंगे। यदि 3 (तीन) माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक की नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती है।
12. योगदान के समय किसी प्रकार का यात्राा भत्ता देय नहीं होगा।
इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाये। ह0/-
आदेश से,
राजेश कुमार, निदेशक, पशुपालन।
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21 मार्च 2013
सं॰ 7स्था0(2)अनुक0-47/2012-687 (नि0)—जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, पटना, के ज्ञापांक -VI-1/10-3278/स्था0, दिनांक 29.10..2011 से प्राप्त जिला अनुकम्पा समिति, पटना की बैठक, दिनांक 28.09.2011 की कार्यवाही केकंडिका-58 में अंकित अनुशंसा (जिसकी सम्पुष्टि स्थापना उपसमाहर्त्ता, पटना के पत्राांक-2557, दिनांक 03.09.2012 से प्राप्त है) एवं विशेष उप-निदेशक (प0वि0)/ वृहत पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर), पटना के पत्रा संख्या-46, दिनांक 24.01.2012 एवं पत्रा संख्या-52, दिनांक 24.04.12 से प्राप्त कागजातों के आलोक में श्री सुबोध कुमार भारती, (जन्म तिथि -15.02.1986) पुत्रा स्व0 श्री दिनेश प्रसाद, (पूर्व पशुधन सहायक)वर्तमान पता-ग्राम -बड़की तकेया, पोस्ट-रसलपुर, थाना-चन्दौली, जिला - गया को पशुपालन निदेशालय के अन्तर्गत वर्ग-03 (तीन) निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान रू0 5200-20200, ग्रेड वेतन 1900 (पुनरीक्षित) में नियुक्त कर कार्यालय, क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन, भागलपुर क्षेत्रा, भागलपुर में वर्ग 03 (तीन)निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की शत्र्तेंं निम्नवत हैं :-
2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के समुचित भरण-पोषण का पूर्ण दायित्व रहेगा। सरकार द्वारा निर्धारित विहित घोषणा पत्रा प्राप्त करने के बाद ही इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त आश्रित परिवार के सदस्य से शपथ -पत्रा प्राप्त कर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी एवं इस संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण मान्य नहीं होगा।13 (cid:18)बहार गजट, 11 िसत)बर 2013 3. नियुक्ति के पश्चात् अगर किसी भी समय उनकी शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्रा अथवा किसी अन्य प्रमाण पत्रा के संबंध में फर्जी या जालसाजी संज्ञान में आती है, तो उक्त कर्मी को बिना कारण पृच्छा के सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जायेगा तथा उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रा समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
6. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्राांक-1964, दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्ति राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
7. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा के संदर्भ में संगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत सरकारी निदेशों / नियमावली का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. योगदान के समय इस बात का शपथ-पत्रा देना होगा कि पूर्व में किसी अपराध के आरोप में उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं हुआ है तथा वर्तमान में किसी प्रकार का आपराधिक मामला उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
9. इनकी सेवा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के तथा बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
10. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी द्वारा श्री सुबोध कुमार भारती, से उपरोक्त सभी शत्र्तों को स्वीकार करने संबंधी घोषणा-पत्रा प्राप्त करने तथा व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत किया जाए।
11. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्रा से खुद संतुष्ट हो जाने पर कर्मचारी का योगदान 3 (तीन) माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेगें और नियुक्तिकर्त्ता पदाधिकारी से नियुक्ति पत्रा की संपुष्टि करा लेंगे। यदि 3 (तीन) माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक की नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती है।
12. योगदान के समय किसी प्रकार का यात्राा भत्ता देय नहीं होगा।
इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाये। ह0/-
आदेश से,
राजेश कुमार, निदेशक, पशुपालन।
———
21 मार्च 2013
सं॰ 7स्था0(2)अनुक0 -61/2012-685 (नि0)—जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, कैमूर (भभुआ), के ज्ञापांक -XVI-2-09/809/स्था0, दिनांक 29.12.2009 से प्राप्त जिला अनुकम्पा समिति कैमूर (भभुआ)की बैठक, दिनांक 16.12. 2009 की कार्यवाही के क्रमांक -66 में अंकित अनुशंसा (जिसकी सम्पुष्टि जिला पदाधिकारी कैमूर भभुआ के पत्राांक-233/स्था0, दिनांक 30.03.2010) से प्राप्त है एवं क्षेत्राीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्रा, पटना के पत्रा संख्या-117, दिनांक 19.01.2010 से प्राप्त कागजातों के आलोक में श्री मनोज कुमार, (जन्म तिथि 15.06.1990) पुत्रा स्व0 श्री रामकेश्वर राम, (पूर्व पशुधन सहायक) वर्तमान पता-ग्राम/मोहल्ला-भभुआ, वार्ड नम्बर-07, पोस्ट-भभुआ, थाना-भभुआ, जिला -कैमूर को पशुपालन निदेशालय के अन्तर्गत वर्ग-04 (चार) अनुसेवक के पद पर वेतनमान रू0 4440-7440/- ग्रेड वेतन 1300/-(पुनरीक्षित) में नियुक्त कर कार्यालय, जिला पशुपालन पदाधिकारी, औरंगाबाद में वर्ग 04 (चार) अनुसेवक के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।
अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की शत्र्तेंं निम्नवत हैं :-
2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के समुचित भरण-पोषण का पूर्ण दायित्व रहेगा। सरकार द्वारा निर्धारित विहित घोषणा पत्रा प्राप्त करने के बाद ही इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर उक्त आश्रित परिवार के सदस्य से शपथ -पत्रा प्राप्त कर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी एवं इस संबंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण मान्य नहीं होगा।14 (cid:18)बहार गजट, 11 िसत)बर 2013 3. नियुक्ति के पश्चात् अगर किसी भी समय उनकी शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्रा अथवा किसी अन्य प्रमाण पत्रा के संबंध में फर्जी या जालसाजी संज्ञान में आती है, तो उक्त कर्मी को बिना कारण पृच्छा के सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जायेगा तथा उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रा समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
6. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्राांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्ति राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
7. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा के संदर्भ में संगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत सरकारी निदेशों / नियमावली का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. योगदान के समय इस बात का शपथ-पत्रा देना होगा कि पूर्व में किसी अपराध के आरोप में उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं हुआ है तथा वर्तमान में किसी प्रकार का आपराधिक मामला उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
9. इनकी सेवा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के तथा बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
10. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी (कार्यालय प्रधान) द्वारा श्री मनोज कुमार, से उपरोक्त सभी शत्र्तों को स्वीकार करने संबंधी घोषणा-पत्रा प्राप्त करने तथा व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत किया जाए।
11. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्रा से खुद संतुष्ट हो जाने पर कर्मचारी का योगदान 3 (तीन) माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेगें और नियुक्तिकर्त्ता पदाधिकारी से नियुक्ति पत्रा की संपुष्टि करा लेंगे। यदि 3 (तीन) माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक की नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती है।
12. योगदान के समय किसी प्रकार का यात्राा भत्ता देय नहीं होगा।
इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाये। ह0/-
आदेश से,
राजेश कुमार, निदेशक, पशुपालन।
———
मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग,गया का कार्यालय कटारी हील रोड, गया।
——— कार्यालय आदेश 2 सितम्बर 2013 सं॰ 1/मु॰अ॰(अनुकम्पा)4-7/13-1512—स्व॰ राजकुमार सिंह, अनुसेवक, जलपथ प्रमण्डल, उदेरास्थान के पुत्र श्री कर्मवीर भारती को अनुकम्पा के आधार पर जिला अनुकम्पा समिति, जहानाबाद के पत्रांक-07मु॰/स्था॰, दिनांक 26.8. 2013 द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में वेतनमान् रूपये 3050-75-3950-80-4590 (पुनरीक्षित वेतनमान् रूपये 5200- 20,200) एवं ग्रेड-पे 1900 में तथा समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर नियुक्ति करते हुये निम्न वर्गीय लिपिक के रिक्त पद के विरूद्ध जलपथ प्रमण्डल, घोषी के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। 2. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, तथा संवर्गीय वरीयता के लिये उसकी मान्यता नहीं दी जायेगी। अगर इसके पूर्व इस संवर्ग में नियुक्त कोई उम्मीदवार संबंधित पदाधिकारी के अधीन है तो इनकी वरीयता उसके बाद होगी। 3. स्व॰ सरकारी पदाधिकारी/कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का पूर्णतः उत्तरदायित्व उक्त परिवार के नियुक्त कर्मचारी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा, जिसके लिये उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। अगर नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण-पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है, तो कारण पृच्छा प्राप्त कर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। 4. अगर इन उम्मीदवार की नियुक्ति आरक्षित कोटि के रोस्टर बिन्दु पर हुई है, तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।
5. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, टंकण/कम्प्यूटर टंकण योग्यता प्रमाण पत्र, वास्तविक जन्म-तिथि प्रमाण पत्र, अनियोजन प्रमाण पत्र, मृतक सरकारी सेवक के आश्रित परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी या गैर-सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हैं, का प्रमाण पत्र, आश्रित प्रमाण पत्र,15 (cid:18)बहार गजट, 11 िसत)बर 2013 विवाह की स्थिति में दहेज नहीं लेने-देने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा जिसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् ही योगदान स्वीकार किया जायेगा। 6. योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हाल में प्रस्तुत करना होगा। 7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता किसी स्थिति में देय नहीं होगा। 8. किसी भी तरह की गलत सूचना, गलत तथ्यों अथवा गलत प्रमाण पत्र, गलत कागजातों तथा धोखाघड़ी के आधार पर प्राप्त की गई नियुक्ति/नौकरी के नौकरीधारी को किसी भी समय एक कारण पृच्छा नोटिस देते हुये बर्खास्त किया जा सकेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी।
9. टंकण/कम्प्यूटर टंकण ज्ञान परीक्षा उतीण होना आवश्यक होगा।
(ह॰) अस्पष्ट,
मुख्य अभियंता ।
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और सवLसाधारण सूचनाएं इaयाऔर सवLसाधारण सूचनाएं इaयाऔर सवLसाधारण सूचनाएं इaयाऔर सवLसाधारण सूचनाएं इaयाPद।Pद।Pद।Pद।
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सूचना
No. 1578—Ravi S/o Sri Nagesh Chandra Singh B/98, Near Patliputra Station Ashiana Patna Declare vide affidavit No. 130 dated 02-01-2013 Now I will be known as Ravi Kumar.
RAVI.
No. 1576—It is to be notified to all that I, earlier known as Syed Mohammad Waqar Quadri & later S.M.Waqar Quadri S/o Syed Haseenul Haque Quadri, R/o near Ice factory Dr. Mahmood Shah Lane, Dariyapur Gola Patna 4, Bihar declare vide affidavit No. 5275/12 that now onwards I shall be known & registered as Syed Mohammad Waqar Quadri in place of S.M.Waqar Quadri for all purposes. Hence, all the previous school, Board & collage etc. certificates & other documents shall also be corrected in the name of Syed Mohammad Waqar Quadri.
S.M.WAQAR QUADRI.
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