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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 20202020 भािभािभािभाि 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 716716716716) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार,,,, 11111111 िसत,बिसत,बिसत,बिसत,बरररर 2013201320132013 fcgkj jkT; /kkfeZd U;kl i"kZn &&&&&&&&& अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 6 सितम्बर6 सितम्बर6 सितम्बर6 सितम्बर 2013201320132013
la0 1063—खगड़िया जिलान्तर्गत ग्राम- गढ़मोहिनी, पो0- गोपालपुर, थाना- गोगरी स्थित हंस कबीर मठ एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0- 2500 है ।
इस मठ के अस्थायी न्यासधारी महंथ तपेष गोस्वामी को न्यास हित के विरूद्ध कार्य करने, बिना पर्षद की अनुमति एवं जिला जज के अनुमोदन के ही न्यास की जमीन बेचने, मौखिक सूद भरना रखने, न्यास की भूमि को अपने भाई के साथ मिलकर मुकदमा सं0- 34/03 में अवैध समझौता कर न्यास सम्पत्ति का अन्य संक्रमण करने, जैसे गंभीर आरोपों के आधार पर पर्षद द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण पत्रांक-1851, दिनांक 03/09/04, पत्रांक- 2946, दिनांक 25/11/04, पत्रांक- 4170, दिनांक 29/02/05 एवं पत्रांक- 1417, दिनांक 02/07/05 का उत्तर नहीं देने के कारण तथा पर्षद आदेषों/निर्देषों का पालन नहीं करने के अभियोग में बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950-51 के प्रावधान के तहत पर्षदीय पत्रांक- 4953, दिनांक 21/01/2006 द्वारा अपसारित कर दिया गया, साथ ही उक्त अधिनियम की धारा-33 के तहत न्यास की सुव्यवस्था एवं संचालन हेतु महंथ श्री कैलाष गोस्वामी चेले स्व0 चुन्नी गोस्वामी को अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया ।
अधिनियम में संषोधन के पष्चात् अब अस्थायी न्यासधारी की अधिकतम अवधि नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष की होगी । तद्नुसार महंथ कैलाष गोस्वामी के अस्थायी न्यासधारी की अवधि काफी पहले समाप्त हो चुकी है । एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरांत पर्षदीय पत्रांक-1178, दिनांक 29/10/2007 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, गोगरी, जिला- खगड़िया को न्यास के सुचारू संचालन एवं प्रबंधन में सहयोग करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया । इसके उपरांत अनुमण्डल पदाधिकारी, गोगरी, खगड़िया द्वारा पर्षद को प्रेषित अपने पत्रांक- 398/गो0, दिनांक 30/05/12 द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन में अचंलाधिकारी, गोगरी/थानाध्यक्ष, गोगरी एवं छः स्थानीय लोगों की एक समिति का गठन कर उक्त समिति के स्वीकृति का अनुरोध किया । इसकी प्रतिलिपि जिलाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ भेजी गयी थी। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 11 िसत,बर 2013 गोगरी, जिला-खगड़िया के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण किया जाता है । योजना 1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''हंस कबीर मठ, ग्राम-गढ़मोहिनी, पो0-गोपालपुर, थाना-गोगरी, जिला-खगड़िया'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''हंस कबीर मठ न्यास समिति, ग्राम-गढ़मोहिनी, पो0-गोपालपुर, थाना-गोगरी, जिला-खगड़िया'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा ।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा ।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा ।
4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी ।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी ।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी ।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी ।
9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा ।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।
11. न्यास समिति के सदस्य यदि किसी आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे या उनकी कोई आपराधिक संलिप्तता भी होगी, तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
इस योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सात सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया जाता हैः- 1. अंचलाधिकारी, गोगरी, खगड़िया - अध्यक्ष 2. श्री उदयानन्द प्रसाद पिता- बनारसी प्रसाद - सचिव 3. श्री सियाराम प्रसाद पिता- स्व0 छोटन प्रसाद - सदस्य 4. श्री महेन्द्र प्रसाद पिता- स्व0 जागो प्रसाद - '' 5. श्री सुधीर चौरसिया पिता- स्व0 सोने लाल चौरसिया - '' 6. श्री प्रकाष चौरसिया पिता- स्व0 राम खेलावन चौरसिया - '' 7. श्री सतीष रजक पिता- स्व0 रामेष्वर रजक - '' सभी निवासी ग्राम-गढ़मोहिनी, पो0-गोपालपुर, थाना-गोगरी, जिला-खगड़िया । उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 05/09/13 से 05 वर्ष का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति विस्तार पर यथोचित निर्णय लिया जा सकेगा ।
आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,किषोर कुणाल, अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।
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अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 716-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in