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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 September 2013

Published 11 September 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-09-11.717
Languages
English, Hindi
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la0 567—लखीसराय जिलान्तर्गत श्री राम जानकी मंदिर ग्राम-लाल दियारा, पो0-पूर्वी खुटहा, थाना- पिपरिया, जिला- लखीसराय पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0-3778 है । इस न्यास के बेहतर व्यवस्था हेतु पर्षदीय अधिसूचना पत्रांक- 399/400, दिनांक 05/05/08 द्वारा एक न्यास समिति का गठन किया गया था, जिसकी अवधि गजट प्रकाषन से अगले 05 वर्षों तक की थी । जिला गजट में इसका प्रकाषन दिनांक 12/06/08 को हुआ । इस प्रकार वर्त्तमान में इसकी अवधि समाप्त हो चुकी है और स्थानीय लोगों के द्वारा इस न्यास समिति के गठन की मांग की जा रही है ।

अतः उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए इस न्यास की सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा- 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण आवष्यक प्रतीत होता है ।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी मंदिर ग्राम- लाल दियारा, पो0- पूर्वी खुटहा, थाना- पिपरिया, जिला- लखीसराय के सुचारू प्रबंध, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है ।

योजना

1. अधिनियम की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री राम जानकी मंदिर ग्राम- लाल दियारा, पो0- पूर्वी खुटहा, थाना- पिपरिया, जिला- लखीसराय'' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री राम जानकी मंदिर न्यास समिति ग्राम- लाल दियारा, पो0- पूर्वी खुटहा, थाना- पिपरिया, जिला- लखीसराय'' जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा ।

2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्पराएवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा । 3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा । 4. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 11 िसत+बर 2013 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी । 6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे । न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी । 7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी ।

8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी ।

9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा ।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों को न्यास समिति गठित की जाती हैः-

1. अनुमण्डल पदाधिकारी, लखीसराय - पदेन अध्यक्ष 2. श्री श्रवण ठाकुर - उपाध्यक्ष 3. श्री राम प्रताप सिंह - सचिव 4. श्री किषुन दास - सदस्य 5. श्री छोटन ठाकुर - '' 6. श्री बालदेव साव - '' 7. श्री वकील सिंह - '' 8. श्री रामाषीष सिंह - '' 9. श्री गौरी शंकर सिंह - '' 10. श्री अरून सिंह - '' 11. श्री जगदीष महतो - '' 12. इस न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्ष तक लागू रहेगी, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा ।

आदेश से,आदेश से,आदेश से,आदेश से, किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,किषोर कुणाल, अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।अध्यक्ष।

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अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 717-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 September 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-09-11.717/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-09-11.717.