(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 21212121 भािभािभािभाि 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 720720720720) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 12121212 िसत,बिसत,बिसत,बिसत,बरररर 2013201320132013 सं0 2881/आ0प्र0 आपदा प्रबंधन विभाग ------ संकल्प 12 जुलाई 2013 विषयः—माह जून 2013 में उत्तराखंड में घटित प्राकृतिक आपदा की घटना में राज्य के मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने के संबंध में।
Subject—Regarding payment of Ex-gratia grant to the dependents of deceased of State in the event of a natural disaster occurred in Uttarakhand in the month of June 2013. राज्य में घटित प्राकृतिक आपदा के लिए राहत देय है एवं इसके लिए मानदर निर्धारित है। वर्त्तमान मे राज्य के बाहर घटित घटनाओं के लिए अनुग्रह अनुदान के भुगतान के संबंध में कोई स्पष्ट दिशा निदेश नहीं है। हाल में उतराखंड राज्य में घटित घटना में बिहार के बहुत से निवासी मृत/घायल हुए है। उक्त घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान देना समीचीन है। 2. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जून 2013 में उत्तराखंड में घटित प्राकृतिक आपदा की घटना में राज्य के मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 1.00 लाख (एक लाख रूपये) का अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराया जाय। उक्त अनुग्रह अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः- 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 12 िसत,बर 2013 उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा में मृत होने की सूचना जिला पदाधिकारी द्वारा प्रकाशित करायी जायेगी तथा 30 दिनों तक प्रतीक्षा की जायेगी। उक्त अवधि में संबंधित व्यक्ति के जीवित होने की सूचना प्राप्त नहीं होने पर मृतक के आश्रित को अनुग्रह अनुदान संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
3. इस पर हुई व्यय की राशि राज्य कोष से वहन की जायेगी एवं मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष-02-बाढ़ चक्रवात आदि , लघु शीर्ष-101-अनुग्रहिक राहत, समूह शीर्ष-गैर योजना के अन्तर्गत 'उप शीर्ष-0015-राज्य के बाहर की घटनाओं में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान से विकलनीय होगी।
4. यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के आगामी असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, व्यास जी, प्रधान सचिव।
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 720-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in