(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 29292929 भािभािभािभाि 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 728728728728) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 20202020 िसत-बिसत-बिसत-बिसत-बरररर 2013201320132013 शिक्षा विभाग ----- अधिसूचना 16 सितम्बर 2013
सं0 10/ व 1-44/2010-1010—बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 की धारा-26 की उप-धारा (च) एवं (ठ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :- 1. प्रस्तावना :-
राज्य सरकार के सम्यक विचारोपरान्त बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा निबंधित एवं मान्यता प्राप्त मदरसों (वित्त रहित) के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों का सहाय्य अनुदान के निर्धारण के लिए नियमावली बनायी जा रही है। 2. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :-
(i) यह नियमावली ''बिहार राज्य मदरसा वित्तीय सहायता नियमावली 2013'' कही जायेगी। (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
3. परिभाषाएॅ :-
इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो :- (क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 1981 (बिहार अधिनियम संख्या 32, 1982),
(ख) ''बोर्ड'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, (ग) ''मदरसा' से अभिप्रेत है ऐसी शैक्षणिक संस्था जिसमें अरबी, फारसी एवं इस्लामी अध्ययन की व्यवस्था हो और जो बोर्ड द्वारा उस रूप में संकल्प संख्या 1090 दिनांक 29.11.80 सह-पठित संकल्प संख्या 162 दिनांक 15.02.11 तिथि तक निबंधित हो एवं संकल्प में प्रावधानित अर्हताओं को पूरा करता हो एवं बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो,
(घ) ''शिक्षक'' से अभिपे्रत है मान्यता प्राप्त मदरसा के शिक्षण स्टाफ का कोई सदस्य और इसमें मदरसा का प्रधान भी सम्मिलित है, 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 िसत-बर 2013 4. मान्यता प्राप्त मदरसों को सहाय्य अनुदान का भुगतान :- 4.1 विभागीय संकल्प संख्या 1090 दिनांक 29.11.1980 के अन्तर्गत अराजकीय निबंधित एवं मान्यता प्राप्त 1119 मदरसा एवं 09 बालिका मदरसों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को स्वीकृत वेतनमानों में वेतन एवं महंगाई भत्ता के भुगतान हेतु सहाय्य अनुदान देय है। इन मदरसों में 15.02.2011 के बाद नियुक्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियाें को विभागीय संकल्प संख्या 162 दिनांक 15.02.2011 के आलोक में नियत वेतन (Fixed Pay) देय होगा।
4.2 उपर्युक्त कंडिका 4.1 में अंकित मदरसों के अलावा विभागीय संकल्प संख्या-162 दिनांक-15.02.2011 के आलोक में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा निबंधित एवं मान्यता प्राप्त 24591 मदरसों (वित्त रहित) में से सहाय्य अनुदान की स्वीकृति हेतु सूचीबद्ध करने के पूर्व मानकों/मापदंडों के पूर्ण करने संबंधी दावों की सम्यक जाँच हेतु राज्य सरकार पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित करेंगी और जाँचोपरान्त अनुदान हेतु अर्हता प्राप्त मदरसों को सूची गजट में प्रकाशित कराएगी।
4.3 उपर्युक्त कंडिका 4.2 में जाँचोपरान्त अर्हता प्राप्त निबंधित एवं मान्यता प्राप्त मदरसों को विभागीय संकल्प संख्या 162 दिनांक 15.02.2011 के आलोक में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को निर्दिष्ट नियत वेतन भुगतान हेतु सहाय्य अनुदान देय होगा। ''मदरसों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन हेतु सहाय्य अनुदान की स्वीकृति के निमित्त नियत वेतन की दर वही होगी जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे।'' 4.4 राज्य सरकार द्वारा सहाय्य अनुदान के भुगतान हेतु सूचिबद्ध मदरसों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन का भुगतान बिहार रज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। 5. सेवाशर्त्त :-
मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवाशर्त्त बोर्ड द्वारा विहित विनियमों के अंतर्गत होगी।
6. प्रकीर्ण :-
(क) राज्य सरकार शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के नियोजन हेतु निर्दिष्ट विषय एवं अर्हताओं को क्रमशः निर्धारित एवं परिभाषित कर सकेगी जिसमें समकक्ष डिग्री/उपाधी निर्धारित किया जाना भी शामिल है।
(ख) राज्य सरकार इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर कर सकेगी।
(ग) इस नियमावली का प्रभाव पूर्व की नियमावली/संकल्प द्वारा तहतानियाँ, वस्तानियाँ, फौकानियाँ एवं मौलवी स्तर के मदरसों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन एवं सेवाशर्त्त पर लागू नहीं होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सत्य नारायण, सरकार के संयुक्त सचिव।
————— अधी.क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 728-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in