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विषयः—''बिहार राज्य मदरसा वित्तीय सहायता नीति'' के संबंध में ।
1. विभागीय संकल्प संख्या 1090 दिनांक 29.11.1980 द्वारा अराजकीय मदरसों के वर्गीकरण प्रस्वीकृति की शर्तों और उनमें शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की संख्या निर्धारण के संबंध में दिये गये निर्देशों के आलोक में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा अराजकीय मदरसों (वित्त रहित) को मान्यता प्रदान की जाती है । इसके तहत राज्य में 1128 अराजकीय प्रस्वीकृत बालक एवं बालिका मदरसा हैं । जिनके शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को नियमित वेतन देय है।
2. राज्य में कालान्तर में स्थापित एवं निबंधित मदरसों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु मदरसा बोर्ड के माध्यम से अनुदान की स्वीकृति का मामला सरकार के विचाराधीन प्राप्त हुआ था । उपर्युक्त कंडिका 1 में वर्णित मदरसों के अलावे बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा 24591 (वित्त रहित) निबंधित अराजकीय मदरसा है जिनमें अरबी, फारसी तथा इस्लामी अध्ययन की व्यवस्था है।
3. विभागीय संकल्प संख्या 162 दिनांक 15.02.11 द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त कंडिका 2 में अंकित मदरसों की जाँच निर्दिष्ट मापदण्डों के आलोक में की जाएगी और जाँचोपरान्त निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले मदरसों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतन के लिए मदरसों को सहाय्य अनुदान दिया जाएगा । मदरसों के शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों को स्थानीय निकायों द्वारा उच्च विद्यालयों एवं प्रारंभिक विद्यालयों में हाल के वर्षों में नियुक्त शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वर्तमान में देय नियत वेतन के समतुल्य राशि भुगतान करने हेतु अनुदान दिया जाएगा । इन्हीं दराें पर उपर्युक्त कंडिका 1 में अंकित 1128 मदरसों में 15.2.11 के बाद नियुक्त शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों को नियत वेतन भुगतान हेतु मदरसों को अनुदान देय होगा ।
4. उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में बिहार राज्य मदरसा वित्तीय सहायता नियमावली-2013 अधिसूचना संख्या 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 20 िसत,बर 2013 शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को विभागीय संकल्प संख्या 162 दिनांक15.02.11 के आलोक में नियत वेतन (Fixed Pay) देय होगा । 4.2 उपर्युक्त कंडिका 4.1 में अंकित मदरसों के अलावा विभागीय संकल्प संख्या 162 दिनांक 15.02.11 के आलोक में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा निबंधित एवं मान्यता प्राप्त 24591 मदरसों (वित्त रहित) में से सहाय्य अनुदान की स्वीकृति हेतु सूचीबद्ध करने के पूर्व मानकों/मापदंडों के पूर्ण करने संबंधी दावों की सम्यक जाँच हेतु राज्य सरकार पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित करेगी। जाँचोपरान्त अनुदान हेतु अर्हता प्राप्त मदरसों की सूची गजट में प्रकाशित कराएगी । 4.3 उपर्युक्त कंडिका 4.2 में जाँचोपरान्त अर्हता प्राप्त निबंधित एवं मान्यता प्राप्त मदरसों को विभागीय संकल्प संख्या 162 दिनांक 15.02.11 के आलोक में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को निर्दिष्ट नियत वेतन देय भुगतान हेतु सहाय्य अनुदान होगा । ''मदरसों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन हेतु सहाय्य अनुदान की स्वीकृति के निमित नियत वेतन की दर वही होगी जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे ।'' 4.4 राज्य सरकार द्वारा सहाय्य अनुदान के भुगतान हेतु सूचीबद्ध मदरसों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन का भुगतान बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।
5. विभागीय संकल्प संख्या 162 दिनांक 15.02.11 के आलोक में बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से 15.02.11 तक निबंधित 24591 कोटि के मदरसों (वित्त रहित) में से केवल उन्हीं मदरसों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए सहाय्य अनुदान दिया जा सकेगा जो संकल्प संख्या 1090 दिनांक 29.11.1980 सह-पठित संकल्प संख्या 162 दिनांक 15.02.2011 में प्रावधानित अर्हताओं को पूरा करता हो और जिन्हे नियमावली के प्रावधान के तहत पारदर्शी प्रक्रिया से जाँच के बाद अनुदान के लिए अर्हता प्राप्त मदरसा के रूप में अधिसूचित किया गया हो ।
6. उपर्युक्त 24591 मदरसाें में से जाँच में से जाँच मेें मामलों को पूरा करने वाले कुल 205 मदरसों को शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों को नियत वेतन निर्दिष्ट दरों पर भुगतान हेतु सहाय्य अनुदान देने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गई है, ऐसे मदरसों का विवरण अलग से अधिसूचित किया जा रहा है।
7. सेवाशर्त :-
मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की सेवाशर्त बोर्ड द्वारा विहित विनियमों के अंतर्गत होगी।
8. प्रकीर्ण :-
1. (क) राज्य सरकार शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के नियोजन हेतु निर्दिष्ट विषय एवं अर्हताओं को क्रमशः निर्धारित एवं पारिभाषित कर सकेगी जिसमें समकक्ष डिग्री/उपाधि निर्धारित किया जाना भी शामिल है। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी 100 (एक सौ) प्रतियाँ शिक्षा विभाग को भेजी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सत्य नारायण, सरकार के संयुक्त सचिव।
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 729-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in