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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 September 2013

Published 30 September 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-09-30.746
Languages
English, Hindi
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अधिसूचअधिसूचअधिसूचअधिसूचनानानाना

15 जुलाई15 जुलाई15 जुलाई15 जुलाई 2013201320132013la0 691—श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, सुजा (सुजा मठ), जिला-बेगुसराय बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0 3748 है। इस न्यास के न्यासधारी महंत शंकर दास द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की पहल पर दिनांक 07.03.2007 को एक न्यास समिति का गठन किया गया। महंत शंकर दास को उक्त न्यास समिति का सचिव मनोनित किया गया और न्यास समिति के सभी निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। इस महाविद्यालय की स्थापना के लिए बहुत लोगों से योगदान राषि प्राप्त की गयी। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद बैंक से पाँच करोड़ रुपये का ऋण दिनांक 09.03.2009 को स्वीकृत कराया गया और उसमें से 35 लाख रुपये दिनांक 12.05.2009 को विमुक्त किये गये। उक्त राषि मिलने के बाद भी वहाँ कोई ठोस कार्य नहीं हुआ और न तो बैंक ऋण की अदायगी की गयी और यह न्यास दिवालिया (NPA) घोषित हो गया। महंत शंकर दास के व्यवहार से क्षुब्ध होकर न्यास समिति के ग्यारह सदस्यों में से सात ने त्याग पत्र दे दिया और न्यास के दिवालिया हो जाने के बाद न्यास समिति को पर्षदीय ज्ञापांक 1119, दिनांक 01.09.2012 द्वारा बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 29 (2) के तहत भंग कर दिया गया। साथ ही पर्षदीय आदेषों/निर्देषों का अनुपालन नहीं करने, न्यास की राषि का दुर्विनियोग करने तथा न्यास के दिवालिया घोषित होने के कारण न्यासधारी महंत शंकर दास को बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की बैठक दिनांक 16.01.2013 के निर्णयानुसार पर्षदीय आदेष पत्रांक 1856, दिनांक 23.01.2013 द्वारा अधिनियम की धारा-28 (2) (ज) (iii) (v) (vi) के तहत न्यासधारी के पद से अपसारित किया गया। न्यासधारी के पद से श्री शंकर दास के अपसारण के पश्चात्‌ न्यासधारी के रिक्त पद पर श्री राम आगर ठाकुर, अंचलाधिकारी, बेगुसराय को अधिनियम की धारा-33 के तहत अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया। उन्हें न्यास का प्रभार तुरंत ग्रहण करने एवं ऋण का भुगतान करने हेतु ठोस उपाय करके न्यास को दिवालिया (NPA) होने की स्थिति से उबारने और मठ की दयनीय स्थिति को सुधारने का भी निर्देष दिया गया। साथ ही मठ में भगवान श्री राम जानकी की पूजा-अर्चना, राग-भोग, उत्सव-समैया पारम्परिक ढ़ंग से करने एवं साधु-सेवा तथा जन-कल्याण में न्यास निधि का उपयोग करने का भी निर्देष दिया गया था। अंचलाधिकारी ने ज्ञापांक 435, दिनांक 13.02.2013 द्वारा प्रभार ग्रहण की सूचना पर्षद को दी। उन्होंने न्यास की इलाहाबाद बैंक में बंधक रखी जमीन को मुक्त कराने तथा बैंक ऋण की अदायगी की दिषा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 िसत.बर 2013 जिला पदाधिकारी, बेगुसराय को पर्षदीय पत्रांक 251, दिनांक 07.05.2013 द्वारा वस्तु स्थिति की जानकारी देते हुए सुजा ठाकुरबाड़ी के सम्यक्‌ संचालन के लिए उचित अनुषंसा भेजने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी ने पत्रांक 1400, दिनांक 24 जून, 2013 द्वारा श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, सुजा के सुचारू संचालन के लिए न्यास समिति के गठन हेतु निम्नलिखित अधिकारियों के नाम की अनुषंसा की है :-

(1) अनुमण्डल पदाधिकारी, बेगुसराय - अध्यक्ष (2) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेगुसराय - सदस्य सचिव (3) अंचल अधिकारी, बेगुसराय - सदस्य

इस बीच अंचलाधिकारी, बेगुसराय ने पत्रांक 1406, दिनांक 04.07.2013 द्वारा कार्य व्यस्तता के कारण अस्थायी न्यासधारी के पद से मुक्त करने का अनुरोध किया है। उपर्युक्त परिस्थिति में श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, सुजा के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक्‌ विकास हेतु एक न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत होता है। अतः अस्थाई न्यासधारी के पद से श्री राम आगर ठाकुर, अंचलाधिकारी, बेगुसराय का त्याग पत्र स्वीकृत किया जाता है। साथ ही बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप-विधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, सुजा, जिला-बेगुसराय के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक्‌ विकास हेतु नीचे लिख योजना का निरूपण तथा इसको मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

यो ज नायो ज नायो ज नायो ज ना ''श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, सुजा (सुजा (1) अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, सुजा (सुजा ''श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, सुजा (सुजा ''श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, सुजा (सुजा मठ) न्यास योजना होगा'' मठ) न्यास योजना होगा'' मठ) न्यास योजना होगा'' मठ) न्यास योजना होगा'' तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए पर्षद द्वारा गठित न्यास समिति का नाम ''श्री राम ''श्री राम ''श्री राम ''श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, सुजा (सुजा मठ) न्यास समिति'' जानकी ठाकुरबाड़ी, सुजा (सुजा मठ) न्यास समिति'' जानकी ठाकुरबाड़ी, सुजा (सुजा मठ) न्यास समिति'' जानकी ठाकुरबाड़ी, सुजा (सुजा मठ) न्यास समिति'' होगी।

(2) श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी, सुजा एवं इसकी समस्त चल-अचल सम्पत्ति के प्रबंधन, संचालन एवं प्रषासन का अधिकार न्यास समिति में निहित होगा।

(3) इस न्यास समिति का प्रथम दायित्व होगा कि जगद्‌गुरू रामानन्दाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु इलाहाबाद बैंक से मिले ऋण की अदायगी नहीं होने के कारण न्यास के दिवालिया (NPA) होने की स्थिति से उबारने के लिए ठोस कार्रवाई अविलम्ब प्रारम्भ करें।

(4) न्यास समिति न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा, सुव्यवस्था के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक्‌ प्रबंधन सुनिष्चित करेगी।

(5) न्यास की समग्र आय किसी राष्ट्रियकृत बैंक में न्यास के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा। (6) न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। (7) न्यास समिति न्यास की आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्षिता रखेगी। (8) जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हुआ है, और न्यास हित में आवष्यक हो, तो न्यास समिति प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन के लिए भेजेगी।

(9) इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन का अधिकार पर्षद में निहित होगा। उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

(1) अनुमण्डल पदाधिकारी, बेगुसराय - अध्यक्ष (2) भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेगुसराय - सदस्य सचिव (3) अंचल अधिकारी, बेगुसराय - सदस्य।

यह योजना दिनांक 15.07.2013 से लागू होगी। इसमें कुछ अन्य सदस्यों का समावेष कालान्तर में किया जायेगा।

आदेश से, किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,किषोर कुणाल, अध्यक्ष।

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अधी0क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 746-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 September 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-09-30.746/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-09-30.746.