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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 30 September 2013

Published 30 September 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-09-30.752
Languages
English, Hindi
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अधिसूचअधिसूचअधिसूचअधिसूचनानानाना

22228888 जुलाईजुलाईजुलाईजुलाई 2013201320132013 la0 371—दरभंगा जिलान्तर्गत जाले अंचल के ग्राम जोगियारा स्थित श्री राम जानकी मंदिर कल्याण कुटीर पर्षद के अंतर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसका निबंधन संख्या 3298 पर्षदीय पत्रांक 7473 दिनांक 15.03.2002 द्वारा श्री गंगा नारायण झा को उक्त न्यास का अधिनियम की धारा-33 के अन्तर्गत अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया था। इनके द्वारा न्यास सम्पत्तियों के दुरूपयोग एवं न्यास की आय-व्यय की विवरणी, शुल्क आदि दाखिल नहीं करने के आरोपों में पर्षदीय पत्रांक 966, दिनांक 19.09.2007 द्वारा अधिनियम की धारा-28 (2) (एच) के तहत कारण-पृच्छा की नोटिस दी गयी थी। साथ ही इन्हें यह भी सूचित किया गया था कि अधिनियम में संषोधन के बाद धारा-33 के अन्तर्गत नियुक्त अस्थायी न्यासधारी की कार्यावधि अधिकतम एक वर्ष की है, जो समाप्त हो चुकी है। श्री झा से प्राप्त स्पष्टीकरण को पूर्ण विचारोपरान्त असंतोषप्रद पाते हुए उन्हे पर्षदीय पत्रांक 1716, दिनांक 07.02.2008 द्वारा अधिनियम की धारा-28 (2) (एच) के तहत अस्थायी न्यासधारी के पद से अपसारित कर दिया गया।

अतः श्री गंगा नारायण झा के अस्थायी न्यासधारी की नियुक्ति की एक वर्ष की अवधि समाप्ति के पष्चात्‌ पर्षदीय पत्रांक 1716, दिनांक 07.02.2008 द्वारा निर्गत उनके अपसारण संबंधी आदेष को सम्पुष्ट करते हुए न्यास के सुचारू प्रबंधन, सुव्यवस्था एवं सम्यक्‌ विकास हेतुुुु अधिनियम की धारा-32 के अन्तर्गत योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन के लिए न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-32 में धार्मिक न्यास पर्षद्‌ को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0-43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री राम जानकी मंदिर कल्याण कुटीर, जोगियारा के बेहतर प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा, तथा सम्यक्‌ विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण इसके संचालन के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजनायोजनायोजनायोजना1.... श्री राम जानकी मंदिर कल्याण कुटीर, जोगियारा जिला- दरभंगा एवं इसमें निहित सम्पत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए निरूपित योजना का नाम ''श्री राम जानकी मंदिर कल्याण कुटीर, जोगियारा, न्यास ''श्री राम जानकी मंदिर कल्याण कुटीर, जोगियारा, न्यास ''श्री राम जानकी मंदिर कल्याण कुटीर, जोगियारा, न्यास ''श्री राम जानकी मंदिर कल्याण कुटीर, जोगियारा, न्यास योजना''योजना''योजना''योजना'' होगा और इसके कार्यान्वयन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री राम जानकी मंदिर ''श्री राम जानकी मंदिर ''श्री राम जानकी मंदिर ''श्री राम जानकी मंदिर कल्याण कुटीर, जोगियारा, न्यास समिति''कल्याण कुटीर, जोगियारा, न्यास समिति''कल्याण कुटीर, जोगियारा, न्यास समिति''कल्याण कुटीर, जोगियारा, न्यास समिति'' होगी जिसे न्यास की समग्र चल- अचल संपतत्तियों के संधारण एवं संचालन का अधिकार होगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 30 िसत.बर 2013 2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिष्चित करेगी तथा इसके सर्वागीण विकास के लिए कृत-संकल्प रहेगी। 3. न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवष्यकतानुसार राषि निकालकर खर्च की जायेगी।

4. न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। 5. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी। 6. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्ति से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेगे तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी। 7.... अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेगे। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा।

8. सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तरादायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

9. न्यास समिति सभी अतिक्रमित, अधिक्रमित एवं अन्य- संक्रमित भूमि को न्यास के नाम वापस कराने के लिए बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा- 43, 44 एवं अन्य कानून के तहत अविलम्ब एवं कारगर कार्रवाई सुनिष्चित करेगी।

10. यह न्यास समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के तहत कार्यरत रहेगी और मंदिर के सर्वागीण विकास तथा भक्तों के हितों का सर्वोपरि कल्याण का कार्य करेगी। उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती हैः- 1. अंचलाधिकारी, जाले, जिला- दरभंगा - अध्यक्ष 2. श्री श्याम कुमार सिंह, पिता- स्व0 किषोरी प्र0 ंिसंह - उपाध्यक्ष 3. श्री विनय कुमार, पिता-श्री गजेन्द्र सिन्हा - सचिव 4. श्री तारा नन्द, पिता- राम परीक्षण प्रसाद - कोषाध्यक्ष 5. श्री देवकी भंडारी (पिछड़ा), स्व0 रामस्वरूप भंडारी - सदस्य 6. श्री मुरारी प्रसाद, पिता श्री चन्देष्वर प्रसाद - सदस्य 7. श्री मोती राउत, पिता- स्व0 जनक उरात - सदस्य 8. श्री ललन कुमार, पिता- श्री सुषील प्रसाद - सदस्य 9. श्री बलिराम प्रसाद, पिता- स्व0 भुवनेष्वर प्रसाद - सदस्य।

सभी ग्रामपोस्ट-जोगियारा, थानाअंचल-जाले, जिला-दरभंगा। यह योजना दिनांक 30 मई, 2013 से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 वर्षो का होगा।

आदेश से, किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,किषोर कुणाल,किषोर कुणाल, अध्यक्ष।

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अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 752-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 30 September 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-09-30.752/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-09-30.752.