(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 9999 आ !नआ !नआ !नआ !न 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 758758758758) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 1111 अ-तूअ-तूअ-तूअ-तूबरबरबरबर 2013201320132013 जल संसाधन विभाग --------- vf/klwpuk 19 flrEcj 2013 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 1 अ-तूबर 2013 माध्यम से निकासी की जानी थी। अगर विभागीय समीक्षा के क्रम में पाया जाता है कि उक्त विपत्र की निकासी आरोपित पदाधिकारी के समय की गयी है तो भी उनका दायित्व नगद निकासी में उतना नहीं होता है। अतः आरोपित पदाधिकारी द्वारा दिये गये बचाव बयान, उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य के आधार पर आरोपित पदाधिकारी के पदस्थापन अवधि का देखा जाना आवश्यक है। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त निम्न तथ्य पाये गयेः- सी0 डब्ल्य0 जे0 सी0 संख्या 194/2001 में दिनांक 26.04.2001 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में उपायुक्त पलामू द्वारा समर्पित जॉंच प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, डालटेनगंज द्वारा दिनांक 04.01.1997 को कोषागार से श्रीमती देवकी देवी के निमित 43,048 रु0 निकाला गया था जिसका दिनांक 06.01. 1997 को भुगतान हुआ दिखाया गया है। इसी प्रकार दिनांक 09.01.1997 को श्रीमती देवकी देवी के निमित 35,640 रु0 निकासी दिखलायी गयी है और उसी दिन भुगतान किया हुआ दिखलाया गया है। जिसमें से मात्र 30,000 रु0 आवेदिका को भुगतान किया गया है। वेतन पंजी पर उनके अगुठे का निशान दिखाया गया है जो नजरी तौर पर दिनांक 9.1.87 के अगुठे का निशान और दिनांक 6.1.97 के अगुठे के निशान में भिन्नता है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि श्री चौधरी दिनांक 24.01.1997 के पूर्व ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, डालटेनगंज में पदस्थापित थे एवं उनके द्वारा ही दिनांक 04.01.1997 को 43,048 रु0 एवं दिनांक 09.01.1997 को 35,640 रु0 नगद निकासी की गयी जो नियमानुकूल नहीं थी। उपरोक्त प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 614, दिनांक 11.06.12 एवं 1425 दिनांक 24.12.12 द्वारा श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। उनके द्वारा समर्पित जवाब की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी।पाया गया कि उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में मुख्यतः निम्नलिखित बाते कही गयी हैः- (क) विपत्र पारित करने का दायित्व कोषागार पदाधिकारी का है। औपबंधिक उपादान और औपबंधिक पेंशन की राशि नगद निकालना नियमानुकूल नहीं था तो नगद राशि कोषागार से क्यों दी गई? (ख) मुझे, कोई राशि कोषागार से नहीं दी गई। इसका कोई साक्ष्य भी नहीं है कि मुझे राशि दिया गया। (ग) उपायुक्त पलामू के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अंगूठे के निशान में भिन्नता है। इसका सही सत्यापन जॉंच किया जाना चाहिए। उनसे प्राप्त जवाब की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री चौधरी कार्यपालक अभियंता के रूप में उस समय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी थे। इसलिए कोषागार द्वारा उक्त राशि का नगद भुगतान उनके अनुरोध के आधार पर किया गया है। उनके द्वारा पूर्व में कहा गया था कि वे वर्ष 1997 में डालटेनगंज में कार्य नहीं किया है। किन्तु विभाग में उपलब्ध पदस्थापन विवरणी से स्पष्ट हुआ है कि श्री चौधरी दिनांक 24.01.97 के पूर्व डालटेनगंज में पदस्थापित थे। और उनके द्वारा ही नगद निकासी की गई है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि उनका यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि उनको कोई राशि कोषागार द्वारा नहीं दी गई। वस्तुतः कोषागार द्वारा पास किया गया विपत्र बैंक को भेजा जाता है और बैंक से ट्रेजरी सरकार द्वारा विपत्र की राशि/चेक प्राप्त किया जाता है। जहॉं तक अंगूठे के निशान में भिन्नता का प्रश्न है, इससे श्री चौधरी विरुद्ध आरोप की गंभीरता कम नहीं होती है। समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा श्री चौधरी विरुद्ध उक्त आरोप प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए सरकार द्वारा इनके विरूद्व निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गयाः- ''पॅाच प्रतिशत पेंशन की कटौती अगले पॅाच वर्षो तक करने का दण्ड''। उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री विफन चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, डालटेनगंज सम्प्रति सेवानिवृत्त को निम्न दण्ड दिया जाता हैः- ''पॅाच प्रतिशत पेंशन की कटौती अगले पॅाच वर्षो तक करने का दण्ड''। उक्त आदेश श्री चौधरी, सेवानिवृत कार्यपालक अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, श्याम कुमार सिंह, सरकार के विशेष सचिव।
————— अधी0क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 758-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in