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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 01 October 2013

Published 01 October 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-10-01.759
Languages
English, Hindi
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''पॅाच प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक''। उक्त दण्ड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1949 दिनांक 6.12.12 द्वारा सहमति प्राप्त है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री चौधरी, तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता, तिरहुत नहर अंचल, मुजफ्‌फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 के तहत विभागीय अधिसूचना सह ज्ञाप सं0 146 दिनांक 4.2. 13 से निम्न दण्ड संसूचित किया गयाः- 1. ''पॅाच प्रतिशत पेंशन पर सदा के लिए रोक''। उक्त दण्ड के विरूद्व श्री चौधरी से प्राप्त अभ्यावेदन अर्थात पुनर्विलोकन अर्जी की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी जिसमें पाया गया कि श्री चौधरी द्वारा कोई नया आधार अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर पुनर्विलोकन अर्जी पर विचार किया जा सकें। अतएव श्री चौधरी के अभ्यावेदन अर्थात पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय श्री चौधरी को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, गजानन मिश्र, विशेष कार्य पदाधिकारी।

————— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 759-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 01 October 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-10-01.759/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-10-01.759.