Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 01 October 2013

Published 01 October 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-10-01.760
Languages
English, Hindi
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सं0 22/नि0सि0(सम0)-02-13/2011/1077—श्री रण विजय प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0-2, झंझारपुर द्वारा कार्यालय परिसर में बाहरी तत्वों के साथ बैठकर मंदिरापान करने, कार्यालय परिसर में आवास रखने एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का उल्लंधन करने इत्यादि घोर कदाचार के लिए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1400 दिनांक 16.11.11 द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। तदनुसार श्री सिंह के विरूद्व आरोप प्रपत्र-''क'' गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1490 दिनांक 2.12.11 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॅाच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्व आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्व आरोपों को गंभीर कदाचार एवं बिहार सरकारी सेवक आचार संहिता का उल्लंधन मानते हुए पुनः विस्तृत जॅाच कराने/नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। तदनुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक 292 दिनांक 4.3.13 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (यथा संशोधित) के नियम 18(1) के तहत मामले की पुनः जॅाच प्रारम्भ की गयी, जिसके लिए विभागीय जॅाच आयुक्त कोसंचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 1 अ-तूबर 2013 विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में ही श्री रण विजय प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता (निलंबित) दिनांक 31.7.13 को सेवानिवृत हो गये। तदुपरान्त मामले की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त श्री सिंह को दिनांक 31.7.13 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरूद्व पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 में सम्परिवर्तित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री रण विजय प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता को दिनांक 31.7.13 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके विरूद्व पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 बी0 में सम्परिवर्तित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

गजानन मिश्र,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

————— अधी0क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु5ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 760-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 01 October 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-10-01.760/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-10-01.760.