(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 9999 आ !नआ !नआ !नआ !न 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 775775775775) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 1111 अ,तूअ,तूअ,तूअ,तूबरबरबरबर 2013201320132013 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 1 अ,तूबर 2013 (2) उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी-सह-अधीक्षण अभियन्ता, गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा अंचल, पटना के पत्रांक 33 दिनांक 4.1.13 द्वारा प्राप्त जॅाच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं सम्यक समीक्षोपरान्त निम्नांकित तथ्य पाये गयेः- i. चूॅकि श्री शब्बीर अहमद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता पर पैक्स निर्वाचन 2009 में उचकागॅाव प्रखण्ड के मतदान केन्द्र सं0-11(ख) झीरवा पंचायत भवन पर चुनाव प्रत्याशी श्री आजाद अहमद के मतदान अभिकत्र्ता के रूप में कार्य करने, मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों को स्वयं मद देने हेतु दबाव डालने और बोगस मत डालने हेतु मतदान कार्य में बाधा उत्पन्न करने का गंभीर आरोप है एवं इस मामले में उनके विरूद्व उचकागॅाव थाना कांड सं0-150/09 भा0 द0 वि0 धारा-171(सी0) 468, 471, 353 एवं 419 के तहत प्राथमिकी दर्ज है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है एवं विषयांकित वाद माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी, गोपालगंज के नयायालय में ट्रायल सं0-71/12 के रूप में चल रहा है। यद्यपि विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री शब्बीर अहमद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता के आरोपों के संबंध में प्रमाणित होने अथवा न होने का प्रतिवेदन में उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु जिस तरह से मुख्यालय से बाहर उचकागॅाव के मतदान केन्द्र पर विवाद के बाद उनके विरूद्व प्राथमिकी दर्ज की गयी और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया जिसकी सम्पु्रष्टि जिला पदाधिकारी गोपालगंज के पत्रांक 1743/(सी0) दिनांक 26. 10.09 द्वारा की गयी है, से उनके विरूद्व लगाये गये आरोपों की पुष्टि होती है। एक राजपत्रित पदाधिकारी/ सरकारी सेवक के रूप में चुनाव प्रत्याशी के मतदान अभिकत्र्ता के रूप में कार्य करना एवं मतदान कार्य में व्यवधान उत्पन्न करना सरकारी सेवक आचार नियमावली के विरूद्व है। अतएव उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री शब्बीर अहमद, आई0 डी0-3879 के विरूद्व निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार के स्तर पर लिया गया हैः- 1. ''निन्दन'' वर्ष 2009-10 2. दो वेतनवृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक। उक्त निर्णय के आलोक में श्री शब्बीर अहमद, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को निम्नांकित दण्ड देते हुए आदेश संसूचित किया जाता हैः- 1. ''निन्दन'' वर्ष 2009-10 2. दो वेतनवृद्वि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, श्याम कुमार सिंह, सरकार के विशेष सचिव।
————— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु4ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 775-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in