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सं॰ 15/छोआ-नीति-15/2012-6862—बिहार सुषव (मूल्य निर्धारण एवं नियंत्रण) नियमावली,1994 के नियम-3 के प्रावधानानुसार राजस्व पर्षद, बिहार राज्य के सभी आसवनी द्वारा उत्पाद प्रपत्र-27 एवं 27-क में प्रदा अनुज्ञप्तिधारकों को देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब के निर्माण के निमिा आपूरित किये जाने वाले संशोधित सुषव एवं संशोधित सुषव ग्रेड-1 का अधिकतम बिक्री मूल्य बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित क्रमशः रूपया 24.55 (चौबीस रूपये पचपन पैसे) एवं 25.35 (पच्चीस रूपये पैंतीस पैसे) प्रति बल्क लीटर को परिवर्तित कर क्रमशः (वाणिज्य-कर छोड़कर) रूपया 28.00 (अठाईस रूपये) एवं 28.80 (अठाईस रूपये अस्सी पैसे) प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।
2. यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।
राजस्व पर्षद, बिहार के आदेश से,
(ह॰) अस्पष्ट,
अवर सचिव ।
————— अधी0क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 783-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in