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वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग
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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
9 अक्तूबर 20139 अक्तूबर 20139 अक्तूबर 20139 अक्तूबर 2013
ेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/07/2013 के 01/07/2013 के 01/07/2013 के 01/07/2013 के विषयः- राज्य सरकार के पविषयः- राज्य सरकार के पविषयः- राज्य सरकार के पविषयः- राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक ेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक ेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक
प्रभाव से 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत मंहगाई राहत की स्वीकृति ।की स्वीकृति ।की स्वीकृति ।की स्वीकृति । प्रभाव से 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत मंहगाई राहत प्रभाव से 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत मंहगाई राहत प्रभाव से 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत मंहगाई राहत
वित्त विभाग के संकल्प संॉ 5358, दिनांक 27/05/2013 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/01/2013 के प्रभाव से 80 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप- एफॉ नंॉ-42/13/2012-P&PW(G) दिनांक 03/10/2013 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 9 अ,तूबर 2013 (iii) मंहगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा । (iv) उपर्युक्त मंहगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा । (v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार
विधान-सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा ।
4. पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान करते समय पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पानेवाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं0 3556, दिनांक 09/05/1991 में समादिष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है जिसमें पुनर्नियोजित पेंशनरों को मंहगाई राहत नहीं देने का प्रावधान किया गया है । उक्त स्थिति को छोड़कर मंहगाई राहत शेष पेंशनभोगियों को देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवा निवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है । औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी ।
5. पेंशनभोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है । साथ ही कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।
6. दिनांक 01/07/2013 के प्रभाव से स्वीकृत मंहगाई राहत के भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येेक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले