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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 10 October 2013

Published 10 October 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-10-10.804
Languages
English, Hindi
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सं0 2072—जल सं0वि0 बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी0 दिनांक 04.06.02, पत्रांक 1117, दिनांक 07.05.05, पत्रांक 1337, दिनांक 21.03.02 एवं पत्रांक 2360, दिनांक 24.12.08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा के पत्रांक 181, दिनांक 31.01.013 एवं पत्रांक 405, दिनांक 27.04.13 द्वारा प्राप्त श्री राहुल कुमार सिंह, पिता-स्व0 अमर सिंह, भूतपूर्व कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मोहनियॉं का प्राप्त कागजात (आवेदन पत्र परिवारिक सदस्यता प्रमाण-पत्र, अनियोजन, जाति प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, आचरण प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों एवं शपथ पत्रों) के जॉंच के आलोक में जिला अनुकम्पा समिति-सह-जिलापदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) का ज्ञापांक 308, दिनांक 26.06.09 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर वर्ग तीन के पद पर नियुक्ति करने की अनुशंसा के आलोक में श्री राहुल कुमार सिंह, ग्राम/पो0 दहिबर, थाना-ओ0 क्षेत्रबक्सर, जिला-बक्सर को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान-पी0वी0-I (5200-20200) ग्रेड-पे 1900 में एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा के अधीन वर्ग-तीन के रिक्त पद के विरूद्ध पदस्थापित किया जाता है। श्री राहुल कुमार सिंह को आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा में वर्ग तीन के रिक्त पद के विरूद्ध निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर देगें। पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान अवश्य रूप से दे देंगे, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द कर दी जाएगी। 2. स्व0 अमर सिंह के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री राहुल कुमार सिंह पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरूद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी। 4. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में देना होगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 10 अ,तूबर 2013 5. अगर श्री राहुल कुमार सिंह की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रणित कर दिया जायेगा। 6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण-पत्र स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म-तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसकी जॉंच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात्‌ योगदान स्वीकार किया जायेगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को देगें।

7. श्री सिंह की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय इलाहाबाद का पत्रांक-1423/013 दिनांक 21.08.2013 द्वारा परीक्षाफल की सत्यता का जॉंच करा लिया गया है।

8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 9. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।

10. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में निश्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

11. उन्हें छः माह के अन्दर टंकक एवं कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 12. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेना और न देना के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक 1964, दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से, ई0 अच्छे लाल राम, मुख्य अभियंता-2 ।

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अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 804-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 10 October 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-10-10.804/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-10-10.804.