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अधिसूचना
09 अक्तूबर 2013
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सं0 10/व 1-25/2011-1116—राज्य में 531 प्रस्वीकृत अनुदानित संस्कृत विद्यालय संचालित हैं, जहाँ प्राच्य भाषा के अन्तर्गत संस्कृत की शिक्षा छात्र एवं छात्राएं ग्रहण करतें है। इसके अतिरिक्त 3776 तथा 711 कोटि के अन्तर्गत प्रस्तावित विद्यालयों में भी छात्र/छात्राएं शिक्षा ग्रहण करतें हैं।
2. बिहार अराजकीय संस्कृत विद्यालय (प्रस्वीकृति एवं शर्त्ते) नियमावली, 1993 (अधिसूचना संख्या-793, दिनांक 18.06.1994) के द्वारा प्रस्वीकृति के संबंध में प्रावधानित किया गया है कि जिलाधिकारी से संबंधित विद्यालय का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड विद्यालय की प्रस्वीकृति के अभिलेख सहित राज्य सरकार को अनुशंसा भेजेगे। राज्य सरकार द्वारा प्रस्वीकृति का पूर्वानुमोदन प्राप्त होने पर अध्यक्ष, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यालय को प्रस्वीकृति दी जायेगी। विद्यालय की प्रस्वीकृति वित्त रहित होगी तथा ऐसी प्रस्वीकृति के फलस्वरूप राज्य सरकार का कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा।
3. प्रस्तावित विद्यालयों को बिहार अराजकीय संस्कृत विद्यालय (प्रस्वीकृति एवं शर्त्ते) नियमावली, 1993 के द्वारा 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 10 अ,तूबर 2013 प्रस्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के द्वारा अनुशंसित संस्कृत विद्यालयों को जाँचोपरान्त प्रस्वीकृति प्रदान करने की कार्रवाई की जायेगी। 4. उक्त प्रस्तावित संस्कृत विद्यालयों को वर्त्तमान आधुनिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत सशक्त बनाने एवं इनमें पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को सफलतापूर्वक पढ़ाने हेतु विभागीय संकल्प संख्या 117 दिनांक 03.02.2011 द्वारा प्रस्वीकृति के साथ इन्हें सहाय्य अनुदान देने एवं बिहार अराजकीय संस्कृत विद्यालय (प्रस्वीकृति एवं शर्त्ते) नियमावली, 1993 में संशोधन हेतु निर्णय लिया गया है।
5. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि उक्त नियमावली के नियम 5 का उप-नियम (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा :-
''(5) राज्य सरकार द्वारा प्रस्वीकृत अराजकीय संस्कृत विद्यालयों में सम्यक रूप से नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मी को, वर्त्तमान में राज्य सरकार के अधीन प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु नियत वेतन के समतुल्य सहाय्य अनुदान की राशि दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त उन्हें अन्य भत्तों के भुगतान के लिए अनुदान स्वरूप राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।''
6. संस्कृत के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन हेतु सहाय्य अनुदान की स्वीकृति के निमित नियत वेतन की दर वही होगी जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिसूचित करें। वैसे अराजकीय संस्कृत विद्यालयों जिन्हें इस संशोधन के पूर्व वित्त रहित प्रस्वीकृति प्रदान की गयी है, को भी नियमानुसार सहाय्य अनुदान दी जा सकेगी। आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना का सर्वसाधारण की जानकारी के लिये बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सत्य नारायण,
सरकार के संयुक्त सचिव।
————— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 805-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in