(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 18181818 आ!"नआ!"नआ!"नआ!"न 1111935935935935 ((((शशशश0000))))
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वित्त विभाग वित्त विभाग वित्त विभाग वित्त विभाग
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प्रेषक,
प्रभात शंकर,प्रभात शंकर,प्रभात शंकर,प्रभात शंकर,
अपर सचिव, वित्त विभाग ।
सेवा में,
महालेखाकार (लेॉ एवं हकॉ),महालेखाकार (लेॉ एवं हकॉ),महालेखाकार (लेॉ एवं हकॉ),महालेखाकार (लेॉ एवं हकॉ),
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।
पटना, दिनांक 10 अक्तूबर 10 अक्तूबर 10 अक्तूबर 10 अक्तूबर 2013201320132013 बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को पद्मनाभन समिति की अनुशंसा के क्रम में विषयः- विषयः- विषयः- विषयः- बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को पद्मनाभन समिति की अनुशंसा के क्रम में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को पद्मनाभन समिति की अनुशंसा के क्रम में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को पद्मनाभन समिति की अनुशंसा के क्रम में 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 10 अ,तूबर 2013 2. उपर संदर्भित स्वीकृत्यादेश की कंडिका 1 में वर्णित न्यायिक पदाधिकारियों के वर्गीकरण को विलोपित करते हुए निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता हैः-
| Ø0 la0 | Js.kh | osru ¼:i;s esa½ |
| 1 | I | 51,550/- तथा उससे उपर |
| 2. | II | 39530/- से 51,550/- के नीचे |
| 3. | III | 27,700/- से 39,530/- के नीचे |
3. संदर्भित स्वीकृत्यादेश की कंडिका 4 (ग) (i) के श्रेणी III में अंकित "3 हजार किलोग्राम तक मालवाही टे्रन द्वारा" को विलोपित करते हुए "6 हजार किलोग्राम तक मालवाही टे्रन द्वारा" से प्रतिष्ठापित किया जाता है ।
4. वित्त विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 8383, दिनांक 14/08/2013 निर्गत करने की तिथि अर्थात् 14/08/2013 से प्रभावी मानी जायेगी ।
5. उपर अंकित स्वीकृत्यादेश की अन्य कंडिकाएँ यथावत् रहेगी ।