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एस0ओ0 406, दिनांक 10 अक्तूबर 2013—बिहार राज्य सरकार के गृह विभाग की अधिसूचना सं0 9362, दिनांक 10.9.2008 द्वारा जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (संख्या 60,152) की धारा-3 (1) के अधीन दिनांक 18.08.2008 को कोसी नदी के पूर्वी तटबंध के कटान के कारणों तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, से संबंधित तथ्यों की जांच हेतु न्यायमूर्ति श्री राजेष बालिया, सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीष, पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग का गठन किया गया था, जिसकी विस्तारित अवधि दिनांक 30.09.2013 तक थी।
आयोग द्वारा जाँच कार्य पूरा करने के निमित्त पुनः अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया। राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि उपर्युक्त जाँच संबंधी कार्य पूरा करने के निमित्त आयोग का कार्यकाल दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक विस्तारित करने की आवष्यकता है।
अतः जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त जाँच आयोग का कार्यकाल दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक विस्तारित किया जाता है ताकि आयोग इस विस्तारित अवधि के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन समर्पित कर सके।
(सं0 जी/06/प्र0 स0 को0/2008-9286) बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष सेराज्यपाल के आदेष से,,,, देवब्रत सिन्हा,देवब्रत सिन्हा,देवब्रत सिन्हा,देवब्रत सिन्हा, सरकार के उप-सरकार के उप-सरकार के उप-सरकार के उप-सचिव।सचिव।सचिव।सचिव।
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अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 810-571+100-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in