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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 10 October 2013

Published 10 October 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-10-10.811
Languages
English, Hindi
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(क) कत्र्तव्य अवधि के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 10 लाख
(ख) कत्र्तव्य अवधि के दौरान उग्रवादी, असामाजिक तत्वों एवं अन्य अवॉछित तत्वों क द्वारा हिंसा में मृत्यु होने पर े 10 लाख
(ग) दुश्मन की गतिविधि के चलते अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई अथवा सीमा पर झड़प के कारण, आतंकवादी गतिविधि व कारण मृत्यु होने पर 15 लाख
(घ) कत्र्तव्य निर्वहन के दौरान अत्यधिक उॅचाई पर(High altitude),दुर्गम (Inaccessible) सीमा पर, प्राकृतिक आपदा अथवा चरम मौसम की स्थिति (Extreme weather condition ) से मृत्यु होने पर 15 लाख
2. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2411 दिनांक 12.11.05 के द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों के कत्र्तव्य के दौरान उग्रवादी अथवा अन्य हिंसक गतिविधियों में मारे जाने पर उनके आश्रित को 10 (दस) लाख रूपये अनुग्रह-अनुदान देने का प्रावधान है । कत्र्तव्य अवधि में सक्रिय कत्र्तव्य निर्वहन 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 10 अ,तूबर 2013 (Active performance of duty) के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर अनुग्रह-अनुदान का प्रावधान बिहार सरकार के उक्त संदर्भित संकल्प में नहीं है ।

3. राज्य सरकार के अधीन कई दायित्व ऐसे हैं जिनसे जुड़े सरकारी सेवकों के सक्रिय कत्र्तव्य निर्वहन (Active official duty) के क्रम में दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका बनी रहती है और कई बार दुर्घटना के कारण मृत्यु भी हो जाती है ।

उदाहरण स्वरूप प्राकृतिक आपदा में लोगों की जान-माल की रक्षा एवम्‌ राहत पहुँचाने के क्रम में, अग्निशामक कर्मियों द्वारा अग्निशमन के दौरान लोगों की जान-माल बचाने के क्रम में कर्त्तव्य निर्वहन के समय इमारत ढहने (Building Collapse), जहरीली गैस (Toxic gas) से दम घुटने, विद्युत करंट/यांत्रिक चोट लगने (Electric/Mechanical injury) जैसी दुर्घटना से मृत्यु होना Active performance of official duty के निर्वहन के दौरान हुई मृत्यु की परिधि में आयेगा । सामान्य तौर पर कार्यालय में या कर्त्तव्य स्थल से आने-जाने के क्रम में हुई दुघर्टना अथवा हृदयाघात या ब्रेन हेमरेज या अन्य किसी बीमारी के कारण कर्त्तव्य अवधि में मृत्यु होना Active performance of official duty के निर्वहन के क्रम में हुई मृत्यु की परिधि में नहीं आयेगा ।

4. राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि राज्य के सरकारी सेवकों की उपर्युक्त कंडिका-(3) के सदृश मामलों में सक्रिय कत्र्तव्य निर्वहन के क्रम में दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर उनके आश्रित को 10 (दस) लाख रूपये की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में स्वीकृत की जाएगी बशर्ते कि दुर्घटना सक्रिय कर्त्तव्य निर्वहन (Active performance of duty) से कार्य-कारण के रूप में (Causal Connection) जुड़ी हो । आदेशः—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजीव हंस, सचिव (संसाधन) ।

————— अधी/क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु6ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 811-571+400-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 10 October 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-10-10.811/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-10-10.811.