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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 October 2013

Published 16 October 2013

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-10-16.42
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 24242424 आ(cid:30)(cid:31)नआ(cid:30)(cid:31)नआ(cid:30)(cid:31)नआ(cid:30)(cid:31)न 1931931931935555 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 42424242 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ————————

16161616 अ+तूअ+तूअ+तूअ+तूबरबरबरबर 2013201320132013 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)4, पदःथापन, बदली, श(cid:18)4, छु :ट(cid:15) और अ<य =य(cid:18)4गत सूचनाएं। 2-55 भाग-1-क—ःवयंसेवक गुAमC के समादेंटाओं के आदेश।

---

भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Kाओं के पर(cid:15)Kा-फल, कायMबम, छाऽवृ(cid:18)P ूदान, आQद।

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भाग-1-ग—िशKा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Kाफल आQद ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राRयपाल और कायाMSयKC (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आQद। 56-56 भाग-3—भारत सरकार, प(cid:30)(cid:31)म बंगाल सरकार और उUच <यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राRय गजटC के उWरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत

(cid:18)वधेयक, उ+त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत

या उपःथा(cid:18)पत Qकये जानेवाले ूवर

सिमितयC के ूितवेदन और उ+त (cid:18)वधान

मंडल मY पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत

(cid:18)वधेयक।

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भाग-7—संसद के अिधिनयम (cid:30)जनपर रांशपित क\

Rयेंठ अनुमित िमल चुक\ है। ---

भाग-8—भारत क\ संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक,

संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयC के

ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर

सिमितयC के ूितवेदन और संसद मY

पुर:ःथापन के पूवM ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:18)व^ापन

---

भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं,

<यायालय सूचनाएं और सवMसाधारण

सूचनाएं इ`याQद। 57-59 पूरक

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पूरक-क

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2 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)4िनयु(cid:18)4िनयु(cid:18)4िनयु(cid:18)4, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली,,,, श(cid:18)4श(cid:18)4श(cid:18)4श(cid:18)4, , , , छु :ट(cid:15) और अ<यछु :ट(cid:15) और अ<यछु :ट(cid:15) और अ<यछु :ट(cid:15) और अ<य वैय(cid:18)4क सूचनाएं वैय(cid:18)4क सूचनाएं वैय(cid:18)4क सूचनाएं वैय(cid:18)4क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

विधि विभाग

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अधिसूचनाएं

4 सितम्बर 2013

एस0ओ0 407, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3461/जे0, दिनांक 12.06.85 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री दिनेश नन्दन प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 12.06.94 से 11.06.97 तक, 12.06.97 से 11.06.2000 तक, 12.06.2000 से 11.06.2005 तक, 12.06.2005 से 11.06. 2010 एवं दिनांक 12.06.2010 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में, कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री दिनेश नन्दन प्रसाद अधिवक्ता, दानापुर व्यवहार न्यायालय, जिला-पटना 12.06.85 बी0ए0 बी0एल0 दानापुर अनुमंडल, पटना जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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4 सितम्बर 2013

एस0ओ0 408, एस0ओ0 407 दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-54/84/6497/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 4th September 2013

S.O. 407, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Dinesh Nandan Prasad and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3461/J, dated 12.06.85 to practice as notary again for the next five years from 12.06.94 to 11.06.97, from 12.06.97 to 11.06.2000, from 12.06.2000 to 11.06.2005, from 12.06.2005 to 11.06.2010 and 12.06.2010 till next five year. 3 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Dinesh Nandan Prasad Advocate, Civil Court, Danapur, Patna 12.06.85 B.A B.L Danapur Patna

(File no.-A/AB-54/84/6497/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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11 सितम्बर 2013

एस0ओ0 409, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4277/जे0, दिनांक 30.09.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री विनोद कुमार यादव, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 30.09.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री विनोद क मार यादव ु अधिवक्ता, ग्रा0पो0-हेरू दियरा, जिला-मुंगेर, व्यवहार न्यायालय, मुंगेर 30.09.2003 बी0ए0 एल0एल0बी0 मुंगेर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-6/2001/6680/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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11 सितम्बर 2013

एस0ओ0 410, एस0ओ0 409, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-6/2001/6680/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 11th September 2013

S.O. 409, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Binod Kumar Yadav and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 4277/J dated 30.09.2003 to practice as notary again for the next five years from 30.09.2013. 4 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Binod Kumar Yadav Advocate, Vill+P.O- Heru Diara, Distt- Munger,Civil Court Munger 30.09.2003 B.A L.L.B Munger District

(File no.-A/Not(S)-6/01/6680/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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11 सितम्बर 2013

एस0ओ0 411, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3775/जे0, दिनांक 11.10.2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अभिमन्यु प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 11.10.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अभिमन्यु प्रसाद अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर 11.10.2000 बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 मुजफ्फरपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-54/96/6681/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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11 सितम्बर 2013

एस0ओ0 412, एस0ओ0 411, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-54/96/6681/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 11th September 2013

S.O. 411, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Abhimanyu Prasad and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3775/J dated 11.10.2000 to practice as notary again for the next five years from 11.10.2013 5 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Abhimanyu Prasad Advocate, Civil Court, Muzaffarpur 11.10.2000 B.Sc L.L.B Muzaffarpur District

(File no.-A/Not-54/96/6681/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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13 सितम्बर 2013

एस0ओ0 413, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 5425/जे0, दिनांक 13.12.99 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राकेश कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 13.12.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री राकेश क मार ु अधिवक्ता, अनुमंडलीय न्यायालय, पटना सिटी 13.12.99 एम0ए0 एल0एल0बी0 पटना सिटी अनुमंडल

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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13 सितम्बर 2013

एस0ओ0 414, एस0ओ0 413, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-29/98/6712/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 13th September 2013

S.O. 413, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rakesh Kumar and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 5425/J dated 13.12.99 to practice as notary again for the next five years from 13.12.2012. 6 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Rakesh Kumar Advocate, Subdivisional Court, Patna City 13.12.99 M.A L.L.B Patna City Sub-division under Patna District

(File no.-A/Not-29/98/6712/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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13 सितम्बर 2013

एस0ओ0 415, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 404/जे0, दिनांक 31.01.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री विश्वनाथ प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 31.01.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री विश्वनाथ प्रसाद अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, पटना 31.01.02 बी0कॉम0 एल0एल0बी0 पटना जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-16/99/6713/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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13 सितम्बर 2013

एस0ओ0 416, एस0ओ0 415, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-16/99/6713/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 13th September 2013

S.O. 415, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bishwanath Prasad and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 404/J dated 31.01.2002 to practice as notary again for the next five years from 31.01.2012 7 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Bishwanath Prasad Advocate, Civil Court, Patna 31.01.02 B.Com L.L.B Patna District

(File no.-A/Not-16/99/6713J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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17 सितम्बर 2013

एस0ओ0 417, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3721/जे0, दिनांक 25.08.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सुनील कुमार सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 25.08.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री सुनील कुमार सिंह अधिवक्ता, जमुई 25.08.2003 बी0ए0 एल0एल0बी0 जमुई जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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17 सितम्बर 2013

एस0ओ0 418, एस0ओ0 417, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-73/02/6891/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 17th September 2013

S.O. 417, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sunil Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3721/J dated 28.08.2003 to practice as notary again for the next five years from 25.08.2013.

8 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Sunil Kumar Singh Advocate, Jamui 25.08.2003 B.A L.L.B Jamui District

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19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 419, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3511/जे0, दिनांक 06.08.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रविशंकर मिश्र, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 06.08.13 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री रविशंकर मिश्र अधिवक्ता, नोटरी, व्यवहार, न्यायालय, सुपौल 06.08.03 बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 स पौल ु जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-11/01/6905/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 420, एस0ओ0 419, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-11/01/6905/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 19th September 2013

S.O. 419, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ravi Shankar Mishra and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3511/J dated 06.08.03 to practice as notary again for the next five years from 06.08.139 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ravi Shankar Mishra Advocate, Notary, Civil Court, Supaul 06.08.03 B.Sc L.L.B Supaul District

(File no.-A/Not-11/01/6905/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 439, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 965/जे0, दिनांक 20.03.87 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री महेश कुमार सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 20.03. 2012 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री महेश क मार सिन्हा ु अधिवक्ता, अनुमंडलीय न्यायालय, बाढ़, पटना 20.03.87 बी0ए0 एल0एल0बी0 बाढ़ अनुमंडल (पटना)

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-65/86/7045/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 440, एस0ओ0 439, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-65/86/7045/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 23th September 2013

S.O. 439, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mahesh Kumar Sinha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 965/J dated 20.03.87 to practice as notary again for the next five years from 20.03.201210 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013

N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Mahesh Kumar Sinha Advocate, Subdivisional Court Barh, Patna 20.03.87 B.A L.L.B Barh Sub-division Under Patna District

(File no.-A/A.B-65/86/7045/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 441, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3289/जे0, दिनांक 19.07.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री नवीन कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 19.07.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री नवीन क मार ु अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना 19.07.03 बी0ए0 एल0एल0बी0 पटना जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 442, एस0ओ0 441, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-1/2001/7046/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 23rd September 2013

S.O. 441, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Naveen Kumar and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3289/J dated 19.07.2003 to practice as notary again for the next five years from 19.07.201311 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Naveen Kumar Advocate, Civil Court, Patna 19.07.03 B.A L.L.B Patna District

(File no.-A/Not(S)-1/2001/7046/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 443, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 5411/जे0, दिनांक 22.11.93 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री देवानन्द प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 22.11.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री देवानन्द प्रसाद अधिवक्ता सिविल कोर्ट, पटना 22.11.93 एल0एल0बी0 पटना जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-72/92/7047/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 444, एस0ओ0 443, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-72/92/7047/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 23rd September 2013

S.O. 443, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Devanand Prasad and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 5411/J dated 22.11.93 to practice as notary again for the next five years from 22.11.2012.

12 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Devanand Prasad Advocate, Civil Court, Patna 22.11.93 L.L.B Patna District

(File no.-A/Not-72/92/7047/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 445, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1697/जे0, दिनांक 09.03.89 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री बालेश्वर प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 09.03.2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री बालेश्वर प्रसाद अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना सिटी 09.03.89 बी0ए0 एल0एल0बी0 पटना सिटी अनुमंडल (जिला-पटना)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 446, एस0ओ0 445, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-33/87/7048/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 23rd September 2013

S.O. 445, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Baleshwar Prasad and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 1697/J dated 09.03.89 to practice as notary again for the next five years from 09.03.2011.

13 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Baleshwar Prasad Advocate, Civil Court, Patna City 09.03.89 B.A L.L.B Patna City Sub-division Under Patna District

(File no.-A/A.B-33/87/7048/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 447, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3770/जे0, दिनांक 21.11.02 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राजेश रौशन, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 21.11.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री राजेश रौशन अधिवक्ता, अनुमंडलीय न्यायालय, बाढ़, पटना 21.11.02 बी0ए0 एल0एल0बी0 बाढ़ अनुमंडल (पटना)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 448, एस0ओ0 447, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-19/2001/7049/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 23rd September 2013

S.O. 447, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rajesh Roshan and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3770/J dated 21.11.2002 to practice as notary again for the next five years from 21.112012.

14 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Rajesh Roshan Advocate, Subdivisional Court, Barh, Patna 21.11.02 B.A L.L.B Barh Sub-division Under Patna District

(File no.-A/Not(S)-19/2001/7049/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 449, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1392/जे0, दिनांक 02.05.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रवि शेखर प्रसाद सिंह, बाढ़ (जिला-पटना) जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 02.05.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री रवि शेखर प्रसाद सिंह अधिवक्ता, अनुमंडलीय न्यायालय, बाढ़ 02.05.03 बी0ए0 एल0एल0बी0 बाढ़ अनुमंडल (पटना)

(सं0 सं0-ए0/नोट-8/2001/7050/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 450, एस0ओ0 449, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-8/2001/7050/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 23rd September 2013

S.O. 449, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ravi Shekhar Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 1392/J dated 02.05.03 to practice as notary again for the next five years from 02.05.2013. 15 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ravi Shekhar Prasad Singh Advocate, Barh Subdivisional Court 02.05.03 B.A L.L.B Barh Sub-division Under Patna District

(File no.-A/Not-8/2001/7050/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 451 दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1321/जे0, दिनांक 24.04.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री शशिभूषण मिश्र, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 24.04.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री शशिभूषण मिश्र अधिवक्ता, पालीगंज अनुमंडल पटना 24.04.03 बी0ए0 एल0एल0बी0 पालीगंज अनुमंडल (जिला-पटना)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 452, एस0ओ0 451, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-5/2001/7051/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 23rd September 2013

S.O. 451, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shashi Bhushan Mishra and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 1321/J dated 24.04.2003 to practice as notary again for the next five years from 24.04.2013 16 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
N ame of Notary Residental/ professiona l address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remark s
1 2 3 4 5 6
Shri Shashi Bhushan Mishra Advocate, Paliganj Sub-division 24.04.03 B.A L.L.B Paliganj Sub-division Under Patna District

(File no.-A/Not-5/2001/7051/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 453, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4090/जे0, दिनांक 29.07.86 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सच्चिदानन्द सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 29.07.98 से 28.07.01 तक, दिनांक 29.07.01 से दिनांक 28.07.06 तक, दिनांक 29.07.06 से दिनांक 28.07.11 तक, दिनांक 29.07.11 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री सच्चिदानन्द सिन्हा अधिवक्ता, मसौढ़ी, पटना 29.07.86 बी0ए0 एल0एल0बी0 पटना जिलान्तर्गत मसौढ़ी अनुमंडल

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 454, एस0ओ0 453, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-5/85/7052/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 23rd September 2013

S.O. 453, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sachehidanand Sinha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 4090/J dated 29.07.86 to practice as notary from 17 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013

29.07.98 to 28.07.01, from 29.07.01 to 28.07.06, from 29.07.06 to 28.07.11 and again from 29.07.11

for the next five year.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Sachehidanand Sinha Advocate, Masaurhi Patna 29.07.86 B.A L.L.B Masaurhi Sub-division Under Patna District

(File no.-A/AB-5/85/7052/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 455, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2845/जे0, दिनांक 19.08.02 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्रीमती प्रमिला अग्रवाल, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 19.08.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभयुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्रीमती प्रमिला अग्रवाल अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना सिटी 19.08.02 एम0ए0 बी0एल0 पटना सिटी अनुमंडल (जिला-पटना)

(सं0 सं0-ए0/नोट-27/2000/7053/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 456, एस0ओ0 455, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-27/2000/7053/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 23rd September 2013

S.O. 455, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shrimati Pramila Agarwal and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2845/J dated 19-08-2002 to practice as notary again for the next five years from 19-08-2012. 18 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shrimati Pramila Agarwal Advocate, Patna City, Civil Court 19.08.02 M.A B.L Patna City Sub-division Under Patna District

(File no.-A/Not-27/2000/7053/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 457 दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4925/जे0, दिनांक 10.12.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अनिल कुमार द्विवेदी, नोटरी, दानापुर (पटना) जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 10.12.2008 से दिनांक 09.12.2013 तक एवं पुनः दिनांक 10.12.13 से अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अनिल कुमार द्विवेदी अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, दानापुर 10.12.03 बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 दानापुर अनुमंडल (जिला-पटना)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 458, एस0ओ0 457, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-72/2002/7054/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 23rd September 2013

S.O. 457, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Anil Kumar Dwivedi and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 4925/J dated 10.12.03 to practice as notary from 10.12.2008 to 09.12.2013 and again from 10.12.2013 till next five year. 19 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Anil Kumar Dwivedi Advocate, Civil Court, Danapur, Patna 10.12.03 B.Sc L.L.B Danapur Sub-division Patna

(File no.-A/Not(S)-72/2002/7054/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 459, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2706/जे0, दिनांक 07.08.2002 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री धर्मेन्द्र कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 07.08.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री धर्मेन्द्र कुमार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, पटना 07.08.02 बी0कॉम0 एल0एल0बी0 पटना जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 460, एस0ओ0 459, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-90/2000/7055/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 23rd September 2013

S.O. 459, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Dharmendra Kumar and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2706/J dated 07.08.2002 to practice as notary again for the next five years from 07.08.2012.

20 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Dharmendra Kumar Advocate, Civil Court, Patna 07.08.02 B.Com L.L.B Patna District

(File no.-A/Not-90/2000/7055/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 461, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4328/जे0, दिनांक 23.09.04 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री ललन प्रसाद सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 23.09.2009 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैंं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री ललन प्रसाद सिंह अधिवक्ता, नोटरी, व्यवहार न्यायालय, सहरसा 23.09.04 बी0ए0 एल0एल0बी0 सहरसा जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-06/01/7056/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 461, एस0ओ0 461, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-06/01/7056/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 23rd September 2013

S.O. 462, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Lalan Pd. Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 4328/J dated 23.09.04 to practice as notary again for the next five years from 23.09.200921 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualificatio n Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Lalan Pd. Singh Advocate, Notary Civil Court Saharsa 23.09.04 B.A L.L.B Saharsa District

(File no.-A/Not-06/01/7056/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 463, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 345/जे0, दिनांक 24.01.86 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रत्नेश्वर झा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 24.01.06 से दिनांक 23.01.11 एवं पुनः दिनांक 24.01.11 से अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री रत्नेश्वर झा अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, सहरसा। 24.01.86 एम0ए0 एल0एल0बी0 सहरसा जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 464, एस0ओ0 463, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-7/85/7057/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 23rd September 2013

S.O. 463, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ratneshwar Jha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 345/J dated 24.01.86 to practice as notary from 24.01.06 to 23.01.11 and again for the next five years from 24.01.11.

22 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ratneshwar Jha Advocate, Notary Civil Court Saharsa 24.01.86 M.A L.L.B Saharsa District

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 465, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1276/जे0, दिनांक 19.04.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अमरेन्द्र कुमार त्रिवेदी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 19.04. 2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अमरेन्द्र क मार त्रिवेदी ु अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, सहरसा 19.04.03 बी0ए0 एल0एल0बी0 सहरसा जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 466, एस0ओ0 465, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-97/98/7058/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 23rd September 2013

S.O. 465, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Amrendra Kumar Trivedi and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 1276/J dated 19.04.03 to practice as notary again for the next five years from 19.04.2013.

23 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Amrendra Kumar Trivedi Advocate, Notary, Civil Court, Saharsa 19.04.03 B.A L.L.B Saharsa District

(File no.-A/Not-97/98/7058/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 467, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4305/जे0, दिनांक 01.12.2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 01. 12.2008 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री हरेन्द्र कुमार सिंह अधिवक्ता, नोटरी, अनु0 न्या0, सिमरी, बख्तियारपुर, जिला-सहरसा 01.12.2000 बी0एस0सी0 बी0एल0 सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल (सहरसा जिला)

(सं0 सं0-ए0/नोट-12/96/7059/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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23 सितम्बर 2013

एस0ओ0 468, एस0ओ0 467, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-12/96/7059/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 23rd September 2013

S.O. 467, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Harendra Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 4305/J dated 01.12.2000 to practice as notary again for the next five years from 01.12.2008.

24 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Harendra Kumar Singh Advocate, Notary Sub-divisional Court, Simri Bakhtiyarpur Distt-Saharsa 01.12.2000 B.Sc B.L Simri Bakhtiyarpur Sub-division Under Saharsa District

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 469, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3189/जे0, दिनांक 04.07.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अजय कृष्ण अजय, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 04.07.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री अजय कृष्ण अजय अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर 04.07.2008 एम0ए0 एल0एल0बी0 मुजफ्फरपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-4/2013/7081/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 470, एस0ओ0 469, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-4/2013/7081/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 24th September 2013

S.O. 469, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ajay Krishna Ajay and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3189/J dated 04.07.2008 to practice as notary again for the next five years from 04.07.201325 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ajay Krishna Ajay Advocate, Civil Court Muzaffarpur 04.07.2008 M.A L.L.B Muzaffarpur District

(File no.-A/Not-4/2013/7081/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 471, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3781/जे0, दिनांक 29.08.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री तीर्थनाथ शर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 29.08.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री तीर्थनाथ शर्मा अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, भोजपुर (आरा) 29.08.2003 एम0ए0 एल0एल0बी0 भोजपुर जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 472, एस0ओ0 471, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-9/2001/7090/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 24th September 2013

S.O. 471, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Tirth Nath Sharma and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3781/J dated 29-08-2003 to practice as notary again for the next five years from 29-08-22013.

26 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Tirth Nath Sharma Advocate, Civil Court, Bhojpur Ara 29.08.03 M.A L.L.B Bhojpur Ara Distrit

(File no.-A/Not(S)-9/2001/7090/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 473, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3728/जे0, दिनांक 26.08.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राम अवधेश चौधरी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 26.08.08 से 25.08.13 तक एवं पुनः दिनांक 26.08.13 से अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री राम अवधेश चौधरी अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, भोजपुर, आरा 26.08.03 बी0ए0 एल0एल0बी0 भोजपुर, आरा जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 474, एस0ओ0 473, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-54/2001/7091/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 24th September 2013

S.O. 473, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Awdhesh Chaudhry and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3728/J dated 26.08.03 to practice as notary from 26.08.08 to 25.08.13 and again from 26.08.13 for the next five years. 27 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professiona l address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ram Awdhesh Chaudhry Advocate, Civil Court, Bhojpur, Ara 26.08.03 B.A L.L.B Bhojpur Ara Distrit

(File no.-A/Not(S)-54/2001/7091/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 475, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 5015/जे0, दिनांक 14.10.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री शारदानंद उपाध्याय, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 14. 10.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री शारदानंद उपाध्याय अधिवक्ता, नोटरी, व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद 14.10.08 बी0ए0 एल0एल0बी0 औरंगाबाद जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 476, एस0ओ0 475, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-डी0-05/03/7092/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 24th September 2013

S.O. 475, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sharda Nand Upadhyay and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 5015/J dated 14.10.08 to practice as notary again for the next five years from 14.10.2013. 28 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Sharda Nand Upadhyay Advocate, Notary Civil Court, Aurangabad 14.10.08 B.A L.L.B Aurangabad District

(File no.-A/Not-D-05/03/7092/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 477, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2214/जे0, दिनांक 03.05.94 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 03.05.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह अधिवक्ता, नोटरी, दाउदनगर अनु0 न्यायालय, जिला-औरंगाबाद 03.05.94 बी0ए0 एल0एल0बी0 दाउदनगर अनुमंडल (जिला-औरंगाबाद)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 478, एस0ओ0 477, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-98/92/7093/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 24th September 2013

S.O. 477, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rajendra Prasad singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2214/J dated 03.05.94 to practice as notary again for the next five years from 03.05.2013. 29 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Rajendra Prasad Singh Advocate, Notary Subdivisional Court Daudnagar, Distt-Aurangabad 03.05.94 B.A L.L.B Daudnagar Subdivision Under Aurangabad District

(File no.-A/Not-98/92/7093/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 479, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 5001/जे0, दिनांक 14.10.08 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री उदय कुमार सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 14.10.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री उदय क मार सिन्हा ु अधिवक्ता, नोटरी, जिला बार एसो0 औरंगाबाद 14.10.08 एम0ए0 एल0एल0बी 0 औरंगाबाद जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-डी0-07/03/7094/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 480, एस0ओ0 479, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-डी0-07/03/7094/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 24th September 2013

S.O. 479, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Uday Kumar Sinha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 5001/J dated 14.10.08 to practice as notary again for the next five years from 14.10.13. 30 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Uday Kumar Sinha Advocate, Notary, Distt. Bar Asso. 14.10.08 M.A L.L.B Aurangabad District

(File no.-A/Not-D-07/03/7094/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 481, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3516/जे0, दिनांक 24.07.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राम प्रवेश ठाकुर, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 24. 07.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री राम प्रवेश ठाकुर अधिवक्ता, नोटरी, औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय 24.07.2008 एम0ए0 एल0एल0बी0 औरंगाबाद जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-डी0-12/04/7095/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 482, एस0ओ0 481, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-डी0-12/04/7095/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 24th September 2013

S.O. 481, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Pravesh Thakur and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3516/J dated 24.07.2008 to practice as notary again for the next five years from 24.07.2013.

31 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ram Pravesh Thakur Advocate, Notary Civil Court, Aurangabad 24.07.2008 M.A L.L.B Aurangabad District

(File no.-A/Not-D-12/04/7095/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 483, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 861/जे0, दिनांक 06.03.02 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री दयानिधि पाण्डेय, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 06.03.07 से दिनांक 05.03.12 एव पुनः दिनांक 06.03.12 से अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं ।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री दयानिधि पाण्डेय अधिवक्ता, नोटरी, बार एसोशियेशन दाउदनगर, जिला-औरंगाबाद 06.03.02 बी0ए0 एल0एल0बी0 दाउदनगर अनुमंडल (जिला-औरंगाबाद)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 484, एस0ओ0 483, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-40/97/7096/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 24th September 2013

S.O. 483, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Dayanidhi Pandey and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 861/J dated 06.03.02 to practice as notary from 06.03.07 to 05.03.12 and again from 07.03.12 till next five year. 32 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Dayanidhi Pandey Advocate, Notary Daudnagar Bar Asso. Distt- Aurangabad 06-.03.02 B.A L.L.B Daudnagar Sub-division Under Aurangabad District

(File no.-A/Not-40/97/7096/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 485, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1191/जे0, दिनांक 12.03.92 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री उदय रूखैयार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 12.03.2011 से से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री उदय रूखैयार अधिवक्ता, नोटरी, व्यवहार न्यायालय, गया 12.03.92 बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 गया जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 486, एस0ओ0 485, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-32/90/7097/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 24th September 2013

S.O. 485, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Uday Rukhaiyar and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 1191/J dated 12.03.92 to practice as notary again for the next five years from 12.03.11. 33 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Uday Rukhaiyar Advocate, Notary Civil Court, Gaya 12.03.92 B.Sc L.L.B Gaya District

(File no.-A/AB-32/90/7097/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 487, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1018/जे0, दिनांक 16.03.02 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री प्रकाश कुमार गुप्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 16.03.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री प्रकाश कुमार गुप्ता अधिवक्ता, नोटरी, व्यवहार न्यायालय, गया 16.03.02 बी0कॉम एल0एल0बी0 गया जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-13/99/7098/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 488, एस0ओ0 487, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-13/99/7098/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 24th September 2013

S.O. 487, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Prakash Kumar Gupta and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 1018/J dated 16.03.02 to practice as notary again for the next five years from 16.03.2012.

34 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Prakash Kumar Gupta Advocate, Notary Civil Court, Gaya 16.03.02 B.Com L.L.B Gaya District

(File no.-A/Not-13/99/7098/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 489, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3007/जे0, दिनांक 25.06.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री उपेन्द्र प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 25.06.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री उपेन्द्र प्रसाद अधिवक्ता, नोटरी, शेरघाटी, अनु0 न्याया0 25.06.08 एम0ए0 एल0एल0बी0 गया जिलान्तर्गत शेरघाटी अनुमंडल क्षेत्र

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-10/01/7099/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 490, एस0ओ0 489, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-10/01/7099/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 24th September 2013

S.O. 489, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Upendra Prasad and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3007/J dated 25.06.2008 to practice as notary again for the next five years from 25.06.2013.

35 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Upendra Prasad Advocate, Notary, Sherghati Subdivisional Court 25.06.08 M.A L.L.B Sherghati Subdivision Under Gaya District

(File no.-A/Not(S)-10/01/7099/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 491, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3244/जे0, दिनांक 18.09.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री नन्द किशोर मंडल, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 18.09.2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री नन्द किशोर मंडल अधिवक्ता, गोगरी अनुमंडल कोर्ट 18.09.2001 बी0ए0 एल0एल0बी0 गोगरी अनुमंडल कोर्ट (खगड़िया जिला)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 492, एस0ओ0 491, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-46/98/7100/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 24th September 2013

S.O. 491, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Nand Kishor Mandal and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3244/J dated 18.09.2001 to practice as notary again for the next five years from 18.09.2011. 36 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Nand Kishor Mandal Advocate, Gogri Sub division Court 18.09.2001 B.A L.L.B Gogri Sub-division Under Khagaria District

(File no.-A/Not-46/98/7100/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 493, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3102/जे0, दिनांक 10.09.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मुकेश कुमार सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 10.9.2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री मुकेश क मार सिन्हा ु अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, खगड़िया 10.09.2001 बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 खगड़िया

(सं0 सं0-ए0/नोट-32/99/7101/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 494, एस0ओ0 493, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-32/99/7101/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 24th September 2013

S.O. 493, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mukesh Kumar Sinha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3102/J dated 10.09.2001 to practice as notary again for the next five years from 10.09.2011.

37 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Mukesh Kumar Sinha Advocate, Civil Court, Khagaria 10.09.2001 B.Sc L.L.B Khagaria District

(File no.-A/Not-32/99/7101/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 495, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4659/जे0, दिनांक 08.09.80 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री उमेश सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 08.09.95 से दिनांक 07.09.98, दिनांक 08.09.98 से दिनांक 07.09.01, दिनांक 08.09.01 से दिनांक 07.09.06, दिनांक 08.09.06 से दिनांक 07.09.11 एवं पुनः दिनांक 08.09.11 से अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री उमेश सिंह अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, सिवान 08.09.80 एम0ए0 बी0एल0 सिवान जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 496, एस0ओ0 495 दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-119/81/7102/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 24th September 2013

S.O. 495, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Umesh Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 4659/J dated 08.09.80 to practice as notary from 38 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013

08.09.95 to 07.09.98, from 08.09.98 to 07.09.01 from 08.09.01 to 07.09.06, from 08.09.06 to 07.09.11

and again for the next five years from 08.09.11

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Umesh Singh Advocate, Civil Court, Siwan 08.09.80 M.A B.L Siwan District

(File no.-A/A.B-119/81/7102/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 497, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 4106/जे0, दिनांक 13.12.01 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री जगदीश प्रसाद सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 13.12.11 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री जगदीश प्रसाद सिन्हा अधिवक्ता, नोटरी, बार एसो0, सिवान 13.12.01 बी0ए0 बी0एल0 सिवान जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 498, एस0ओ0 497, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-52/96/7103/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 24th September 2013

S.O. 497, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Jagdish Prasad Sinha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 4106/J dated 13.12.01 to practice as notary again for the next five years from 13.12.11. 39 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Jagdish Prasad Sinha Advocate, Notary, Siwan Bar Asso. 13.12.01 B.A B.L Siwan District

(File no.-A/Not-52/96/7103/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 499, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2005/जे0, दिनांक 12.06.02 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सोमारी राम, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 12.06.12 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री सोमारी राम अधिवक्ता, नोटरी, जिला विधिक स घ, सिवान ं 12.06.02 बी0ए0 बी0एल0 सिवान जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-59/2000/7104/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 500, एस0ओ0 499, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-59/2000/7104/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 24th September 2013

S.O. 499, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Somari Ram and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2005/J dated 12.06.02 to practice as notary again for the next five years from 12.06.1240 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013

N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Somari Ram Advocate, Notary Bar Asso. Siwan 12.06.02 B.A B.L Siwan District

(File no.-A/Not-59/2000/7104J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 501, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3166/जे0, दिनांक 13.07.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री विश्वनाथ साह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 13.07.2009 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री विश्वनाथ साह अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, हाजीपुर 13.07.2004 बी0ए0 बी0एल0 वैशाली (हाजीपुर) जिला

(सं0 सं0-ए0/नोट-22/99/7105/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 502, एस0ओ0 501, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-22/99/7105/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 24th September 2013

S.O. 501, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bishwanath Sah and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3166/J dated 13.07.2004 to practice as notary again for the next five years from 13.07.2009.

41 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Bishwanath Sah Advocate, Hazipur Vaishali 13.07.2004 B.A B.L Vaishali at Hazipur District

(File no.-A/Not-22/99/7105/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 503, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 845/जे0, दिनांक 17.02.88 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 17.02.2000 से दिनांक 16.02.2005, दिनांक 17.02.2005 से दिनांक 16.02.2010 एवं दिनांक 17.02.10 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह अधिवक्ता, हाजीपुर, वैशाली 17.02.88 बी0ए0 एल0एल0बी0 वैशाली, हाजीपुर जिला

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-19/86/7106/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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24 सितम्बर 2013

एस0ओ0 504, एस0ओ0 503, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-19/86/7106/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 24th September 2013

S.O. 503, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Surendra Narain Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 845/J dated 17.02.88 to practice as notary again from 17.02.2000 to 16.02.2005, from 17.02.2005 to 16.02.10, and again from 17.02.2010 till next five years. 42 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Surendra Narain Singh Advocate, Civil Court, Hazipur Dist- Vaishali 17.02.88 B.A L.L.B Vaishali at Hazipur District

(File no.-A/AB-19/86/7106/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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25 सितम्बर 2013

एस0ओ0 505, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 2005/जे0, दिनांक 27.06.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सुशील कुमार जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 27.06.2008 से दिनांक 26.06.13 एवं पुनः दिनांक 27.06.2013 से अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री सुशील कुमार अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय व शाली ै 27.06.2003 बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 वैशाली, हाजीपुर जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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25 सितम्बर 2013

एस0ओ0 506, एस0ओ0 505, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-61/99/7114/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 25th September 2013

S.O. 505, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shushil Kumar and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State 43 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013

Government in Law Department Notification No. 2005/J dated 27.06.2003 to practice as notary again from 27.06.2008 to 26.06.2013 again from 27.06.2013 till next five year.

Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Shushil Kumar Advocate, Civil Court, Vaishali 27.06.2003 B.Sc L.L.B Vaishali, Hazipur

(File no.-A/Not-61/99/7114/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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25 सितम्बर 2013

एस0ओ0 507, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 1848/जे0, दिनांक 18.05.99 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री राम विलास सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 18.05.2012 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक के नाम आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री राम विलास सिंह अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, जहानाबाद 18.05.99 बी0ए0 बी0एल0 जहानाबाद जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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25 सितम्बर 2013

एस0ओ0 508, एस0ओ0 507, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-20/98/7115/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 25th September 2013

S.O. 507, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Vilash Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 1848/J dated 18.05.99 to practice as notary again for the next five years from 18.05.2012 44 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ram Vilash Singh Advocate, Notary, Civil Court, Jehanabad 18.05.99 B.A B.L Jehanabad District

(File no.-A/Not-20/98/7115/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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25 सितम्बर 2013

एस0ओ0 509, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 5098/जे0, दिनांक 17.09.86 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सरयू प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 17.09.2008 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री सरयू प्रसाद अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, जहानाबाद 17.09.86 बी0एल0 जहानाबाद जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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25 सितम्बर 2013

एस0ओ0 510, एस0ओ0 509, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-62/84/7116/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 25th September 2013

S.O. 509, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Saryu Prasad and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 5098/J dated 17.09.86 to practice as notary again for the next five years from 17.09.2008.

45 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Saryu Prasad Advocate, Notary, Civil Court, Jehanabad 17.09.86 B.L Jehanabad District

(File no.-A/A.B-62/84/7116/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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25 सितम्बर 2013

एस0ओ0 511, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3072/जे0, दिनांक 09.07.92 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री प्रभु दयाल अग्रवाल, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 09.07.08 से 08.07.13 एवं पुनः दिनांक 09.07.13 से अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री प्रभु दयाल अग्रवाल अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, जहानाबाद 09.07.92 बी0ए0 एल0एल0बी0 जहानाबाद जिला

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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25 सितम्बर 2013

एस0ओ0 512, एस0ओ0 511, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-12/91/7117/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 25th September 2013

S.O. 511, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Prabhu Dayal Agrawal and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3072/J dated 09.07.92 to practice as notary from 09.07.08 to 08.07.13 and again from 09.07.13 till next five year. 46 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Prabhu Dayal Agrawal Advocate, Notary, Civil Court Jehanabad 09.07.92 B.A L.L.B Jehanabad District

(File no.-A/AB-12/91/7117/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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25 सितम्बर 2013

एस0ओ0 513, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या 3518/जे0, दिनांक 03.06.89 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री लक्ष्मण प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 03.06.92 से दिनांक 02.06.95 तक दिनांक 03.06.95 से 02.06.98 तक दिनांक 03.06.98 से दिनांक 02.06.01 तक दिनांक 03.06.01 से दिनांक 02.06.06 तक दिनांक 03.06.06 से दिनांक 02.06.11 तक एवं पुनः दिनांक 03.06.11 से अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अर्हत्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री लक्ष्मण प्रसाद अधिवक्ता, हिलसा अनुमंडलीय न्यायालय, नालन्दा 03.06.89 बी0एल0 हिलसा अनुमंडल (नालन्दा)

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-56/87/7118/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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25 सितम्बर 2013

एस0ओ0 514, एस0ओ0 513, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-56/87/7118/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 25th September 2013

S.O. 513, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Laxman Prasad and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3518/J dated 03.06.89 to practice as notary from 03.06.92 to 02.06.95, 03.06.95 to 02.06.98, 03.06.98 to 02.06.01, 03.06.01 to 02.06.06, 03.06.06 to 02.06.11 and again from 03.06.11 till next five year. 47 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Laxman Prasad Advocate, Hilsa Sub-divisional Court, Hilsa (Nalanda) 03.06.1989 B.L Hilsa Sub-division Under Nalanda District

(File no.-A/A.B-56/87/7118/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 421, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री अभय नन्दन मिश्रा, नोटरी, पटना का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-4695/जे0 दिनांक 08.10.99 द्वारा की गयी थी, लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट-17/96/6922/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 422, एस0ओ0 421, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-17/96/6922/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 19th September 2013

S.O. 421, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Abhay Nandan Mishra, Notary Public, Patna whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.-4695/J dated 08.10.99 from the register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-17/96/6922/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 423, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री कामेश्वर प्रसाद सिन्हा, नोटरी, पटना का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-4041/जे0 दिनांक 17.08.93 द्वारा की गयी थी, लेख्य48 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013 प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-41/90/6924/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 424, एस0ओ0 423, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-41/90/6924/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 19th September 2013

S.O. 423, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Kameshwar Prasad Sinha, Notary Public, Patna whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.-4041/J dated 17.08.93 from the register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/AB-41/90/6924/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 425, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री रामेश्वर दयाल, नोटरी, पटना का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 2369/जे0, दिनांक 23.05.92 द्वारा की गयी थी, लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-51/90/6925/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 426, एस0ओ0 425, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-51/90/6925/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 19th September 2013

S.O. 425, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Rameshwar Dayal, Notary Public, Patna whose appointment had been made as notary under Law Department's49 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013 Notification memo no. 2369/J, dated 23.05.92 from the register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/AB-51/90/6925/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 427, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल श्री अमरनाथ सिंह, नोटरी, पटना का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 5613/जे0, दिनांक 30.10.85 द्वारा की गयी थी, लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-39/84/6926/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 428, एस0ओ0 427, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-39/84/6926/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 19th September 2013

S.O. 427, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Amarnath Singh, Notary Public, Patna whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 5613/J, dated 30.10.85 from the register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/AB-39/84/6926/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 429, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल श्री सैयद मोबिनुल हक, नोटरी, गया का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-5431/जे0 दिनांक 25.10.89 द्वारा की गयी थी, लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-17/88/6927/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।50 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013

19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 430, एस0ओ0 429, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-17/88/6927/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 19th September 2013

S.O. 429, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Syed Mobinul Haque, Notary Public, Gaya whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 5431/J, dated 25.10.89 from the register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/AB-17/88/6927/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 431, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, श्री हरीश चन्द्र प्रसाद, नोटरी, पटना सिटी अनुमंडल क्षेत्र का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-2327/जे0 दिनांक 12.04.85 द्वारा की गयी थी, लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-63/84/6928/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 432, एस0ओ0 431, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-63/84/6928/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 19th September 2013

S.O. 431, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Harish Chandra Prasad, Notary Public, Patna City, whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.-2327/J dated-12.04.85 from the register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/AB-63/84/6928/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

51 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013

19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 433, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल श्री विजय नारायण सिन्हा, नोटरी, सारण, छपरा का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 2869/जे0, दिनांक 24.08.01 द्वारा की गयी थी, लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट-90/98/6930/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 434, एस0ओ0 433 दिनांक 16 अक्तूबर 2013 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-90/98/6930/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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The 19th September 2013

S.O. 433, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Vijay Narayan Sinha, Notary Public, Saran whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 2869/J, dated 24.08.2001 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/Not-90/98/6930/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 435, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, मो0 मुस्तकीम खाँ, नोटरी, वैशाली, हाजीपुर का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 6289, दिनांक 20.12.1989 द्वारा की गयी थी, लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-39/88(पार्ट)/6931/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

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19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 436, एस0ओ0 435, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-39/88(पार्ट)/6931/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।52 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013

The 19th September 2013

S.O. 435, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Md. Mustakim Khan, Notary Public, Vaishali, Hazipur whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.-6289/J dated-20.12.89 from the register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/AB-39/88(part)/6931/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 437, दिनांक 16 अक्तूबर 2013—लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल श्री शिवाधार तिवारी, नोटरी, पटना सिटी (जिला-पटना) का नाम जिनकी नियुक्ति नोटरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0 1309/जे0, दिनांक 14.08.1976 द्वारा की गयी थी, लेख्य प्रमाणक अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-130/82/6932/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

———

19 सितम्बर 2013

एस0ओ0 438, एस0ओ0 437, दिनांक 16 अक्तूबर 2013 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/ए0बी0-130/82/6932/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा, सचिव ।

——— The 19th September 2013 S.O. 437, dated 16th October 2013—In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Sri Shivadhar Tiwary, Notary Public, Patna City (District-Patna) whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no.1309/J, dated 14.08.1976 from the register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.

(File No.-A/AB-130/82/6932/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.

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योजना एवं विकास विभाग

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अधिसूचना

4 सितम्बर 2013

सं॰ यो04/मु.क्षे.वि.यो.-71/13-3811/यो0वि0—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा कार्यान्वित विकास योजनाओं के समुचित अनुश्रवण हेतु योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या 2653 दिनांक 28.06.2013 के द्वारा अनुमंडल अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष नामित किये गये हैं। 2. गठित की गयी अनुमंडल अनुश्रवण समिति के कुछेक अनुमंडलों के संदर्भ में परिवाद पत्र प्राप्त हुए हैं जिनकी समीक्षा विभाग के स्तर से की गयी है। समीक्षोपरांत लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नलिखित अनुमंडलों के अनुश्रवण समिति हेतु अध्यक्ष के मनोनयन को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता हैः-53 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013

क्रमांक जिला का नाम अनुमंडल का नाम मनोनीत अध्यक्ष का नाम (माननीय स0वि0स0 का नाम एवं निर्वाचन क्षेत्र)
1 अररिया अररिया श्री सरफराज आलम, जोकीहाट
2 रोहतास विक्रमगंज श्री जय कुमार सिंह, दिनारा

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचना

7 अक्तूबर 2013

सं॰ 6/प्रो॰-06-01/2013/3640-वा0कर—वित्त विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 3-एम02-5- वे0पु0-28/99-4685 वि0 (2) दिनांक 25.06.2003 एवं अधिसूचना सं0-3-एम02-5-वे0पु0-28/99-1802 वि0 (2) दिनांक 23.03.2006 के प्रावधानो के अंतर्गत दिनांक 09.08.1999 के प्रभाव से लागू सुनिष्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए0सी0पी0) के अधीन बिहार विा सेवा के 10 पदाधिकारियों को उनकी नियुक्ति की तिथि से 12 (बारह) वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर/सम्पुष्टि की तिथि से उनके नाम के सामने कॉलम 4 में अंकित तिथि से वेतनमान्‌ रू0 15,600-39,100+ग्रेड-पे 5,400 (पुराना वेतनमान्‌ रू0 8000-13,500) से उच्चतर वेतनमान्‌ रू0 15,600-39,100+ग्रेड-पे 6,600 (पुराना वेतनमान्‌ रू0 10,000-325-15,200) में प्रथम सुनिष्चित वित्तीय उन्नयन योजना (ए0सी0पी0) की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्रमांक पदाधिकारियों का नाम एवं वर्त्तमान पदस्थापन स्थान नियुक्ति की तिथि ए0 सी0 पी0 की देय तिथि
1 2 3 4
1 श्री नागेन्द्र सिंह, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, सम्प्रति जिला लेखा पदाधिकारी, पटना। 24.07.1980 09.08.1999
2 श्रीमती प्रेमलता शर्मा, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, अंकेक्षण पटना। 12.01.1989 12.01.2001
3 श्री संजय कुमार, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना। 25.05.1992 25.05.2004
4 श्री अखिलेष कुमार सिन्हा, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, (सेवानिवृत्त) 06.08.1994 03.04.2007
5 श्री राम किषोर प्रसाद, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, लखीसराय अंचल, लखीसराय। 17.05.1995 17.05.2007
6 श्री विनोद कुमार झा, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, समेकित जाँच चौकी कर्मनाषा। 26.06.1996 26.06.2008
7 श्री कामेष्वर ओझा, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, सम्प्रति लेखा सेवा वित्त विभाग, बिहार, पटना। 04.07.1996 04.07.2008
8 श्री आदित्य नारायण, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, सम्प्रति वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, समेकित जाँच चौकी दालकोला। 05.07.1996 05.07.2008
9 श्री सुनील कुमार, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, सम्प्रति कोषागार पदाधिकारी, रोहतास सासाराम। 02.07.1996 02.07.2008
10 श्री अनिल कुमार, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, अंकेक्षण भागलपुर। 03.07.1996 03.06.2008
54 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013

2. इस वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप कर्मियों का वेतन नियतन बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिष्चित वृति उन्नयन योजना संषोधन) नियमावली, 2006 के नियम 7 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त्त (सुनिष्चित वृति उन्नयन योजना) नियमावली, 2003 के नियम 8 (1) के अधीन मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) ए (i) के प्रावधानो के अनुसार किया जायेगा।

3. संबंधित पदाधिकारियों को निदेष दिया जाता है कि वेतन पूर्जा निर्गत करने के लिये अपना विकल्प 01 (एक) माह के अन्दर वै0दा0नि0 कोषांग, बिहार, पटना को समर्पित करना सुनिष्चिित करेगें।

4. उपर्युक्त किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत वित्तीय उन्नयन का लाभ से संबंधित आदेष को रद्‌द/संषोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गई राषि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, जगत नारायण प्रसाद, अवर सचिव।

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आपदा प्रबंधन विभाग

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अधिसूचनाएं

10 सितम्बर 2013

सं॰ 2/स्था0/राज/आ0प्र0प्रा0-3/2012/3967/आ0प्र0—आपदा प्रबंधन अधिनियम -2005 (2005 का 53 ) की धारा-14 एवं 78 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल आपदा प्रबंधन (राज्य प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें तथा भत्तों की संदाय) नियमावली 2008 में तुरत के प्रभाव से निम्नलिखित संषोधन करते हैं :-

संषोधन

उक्त नियमावली, 2008 के नियम -4 के उपनियम (V) के खंड (ख) के बाद एक नये खंड (ग) का जोड़ा जाना ।- उक्त नियमावली, 2008 के नियम-4 के उपनियम -(v) के खंड (ख) के बाद निम्नलिखित नया खंड (ग) जोड़ा जायेगा :- ''(ग) सरकारी आवास की अनुपलब्धता की दषा में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष या सदस्य को जिनके द्वारा इस नियम के उपनियम (V) के खंड (क) एवं (ख) के अधीन विकल्प का चयन किया जाएगा, पेंषन (महॅंगाई राहत छोड़कर) आतिथ्य भत्ता एवं दैनिक भत्ता की सकल राषि का 20% (20 प्रतिषत) की राषि के, आवास भत्ता के रूप में वर्तमान पद पर अपनी निुयक्ति की तिथि से हकदार होंगे । प्राधिकरण के विद्यमान उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के मामले में यह राषि उनके पद धारण की तिथि से अनुमान्य होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजीव कुमार सिंह, विशेष सचिव।

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10 सितम्बर 2013

सं॰ 2/स्था0/राज/आ0प्र0प्रा0-3/2012/3967/आ0प्र0 का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेंद -343 के खंड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा के उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, राजीव कुमार सिंह, विशेष सचिव।55 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013

10th September 2013

No. 2/Astha-Raj/AsPra/Praa-3/2012/3967 /DM—In exercise of the powers conferred by section-14 & 78 of the Disaster management Act, 2005 (53 of 2005), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Disaster Management (Terms of Office and Conditions of Service of Members of the State Authority and Pay and Allowances) Rules, 2008 with immediate effect :-

Amendment Addition of a new clause (c) after clause (b) of subrule (V) of Rule 4 of the said Rules , 2008 – The following new clause (c) shall be added after clause (b) of subrule (V) of Rule 4 of the said Rules, 2008 :- " (c) In the event of non-availability of government accomodation, the Vice Chairperson and Members of the Bihar State Disaster Management Authority who have opted options under clause (a) and (b) of subrule (v) of this Rule, shall be entitled for the amount of 20% (twenty percent ) of the sum total of daily allowance, sumptuous allowance and pension (excluding dearness relief ) from the date of their appointments on the present post. In case of existing vice chairman and members of the authority this amount shall be admissible from the dates of assuming their respective posts."

By order of the Governor of Bihar, RAJEEV KURMAR SINGH, Special Secretary.

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भागभागभागभाग----2222

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ÑÑÑÑÑ

शिक्षा विभाग

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शुद्वि-पत्र

7 अक्तूबर 2013

सं॰ 10/व 1-21/2013-1079—विभागीय संकल्प संख्या 1037 दिनांक 23.09.2013 में अंकित-''10/व 1- 48/2011-1037 दिनांक 23.09.2013'' के बदले ''10/व 1-21/2013-1037 दिनांक 23.09.2013'' पढ़ा जाय। इस हद तक उक्त संकल्प को संशोधित समझा जाय।

शेष यथावत रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से सत्य नारायण, संयुक्त सचिव।

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अधीक्षक का कार्यालयअधीक्षक का कार्यालयअधीक्षक का कार्यालयअधीक्षक का कार्यालय पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना ——— निविदा सूचना निविदा सूचना निविदा सूचना निविदा सूचना सं॰ 10290सं॰ 10290सं॰ 10290सं॰ 10290—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के जैव चिकित्सा अपषिष्ट निस्तारण इकाई में अवस्थित मषीन/उपकरणों की वार्षिक सम्पोषण (पार्टस समेत) एवं आवष्यक संसाधन द्वारा संचालन करने हेतु अनुभवी फर्म द्वारा मुहरबंद एवं कम्प्यूटर टंकित निविदा, प्रकाषन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु अधीक्षक कार्यालय से निविदा प्रकाषन के पश्चात्‌ सम्पर्क स्थापित कर समयावधि में प्राप्त कर सकते है, तथा इस निविदा से संबंधित विस्तृत सूचना www.prdbihar.org/www.prdbihar.gov.in एवं www.pmch.in पर भी देखी एवं डाउनलोड कर या किसी भी दिन कार्यालय अवधि में आवेदन के साथ प्राप्त किया जा सकता है। समय के बाद प्राप्त या निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के आलावे किसी अन्य माध्यम से प्राप्त निविदा स्वतः अस्वीकृत हो जायेगी।

निविदा शर्त्तनिविदा शर्त्तनिविदा शर्त्तनिविदा शर्त्त :-ः-ः-ः- (1) निविदा दो प्रकार की होगी :- (1) तकनिकी निविदा (2) वित्तीय निविदा (2) निविदादाता का नाम एवं पूरा पता दूरभाष संख्या के साथ। (3) बिहार वाणिज्य-कर में निबंधन। वैसे फर्म जो वर्त्तमान में बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित नहीं है वे भी निविदा दे सकते है, परन्तु अगर ऐसे फर्म वित्तीय निविदा में निम्न दर में प्रथम स्थान (L1) पर आते है तो उन्हें कार्य का आदेष मिलने के पूर्व बिहार वाणित्य-कर में निबंधित होने का प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। दर अनुमोदन के पश्चात्‌ वाणिज्य-कर से प्राप्त अद्ययत्तन प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा।

(4) पूर्व में किये गए कार्यो का प्रतिवेदन एवं कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण-पत्र आवष्यक है। (5) मषीन/उपकरण की मरम्मति एवं वार्षिक सम्पोषण हेतु तकनिकी निविदा में 50,000 (पचास हजार) रूपये मात्रा का एन0एस0सी0/बैक ड्राफ्ट जो अधीक्षक, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना को प्रतिभूत होगा, अग्रधन के रूप में संलग्न करना होगा।

(6) नन कनभिक्षन सर्टिफिकेट एवं निविदादाता या फर्म/Agency के काली सूची में नहीं होने का शपथ पत्र मूल रूप में कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत तकनिकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा। (7) अगर प्रथम निम्न दर वाले फर्म (L1) को कार्य का आदेष देने के बाद उनका कार्य संतोषजनक नहीं रहा और द्वितीय निम्न दर वाला (L2) फर्म पहले निम्न दर वाले (L1) फर्म के अनुमोदित दर पर कार्य करने के लिए सहमत होता है तो द्वितीय निम्न दर वाले (L2) फर्म को कार्य करने का आदेष दे दिया जायेगा एवं प्रथम निम्न दर वाले (L1) फर्म का अग्रधन जब्त करते हुए उनके फर्म को काली सूची मे ंडालने की कार्रवाई की जायेगी।

(8) अगर किसी फर्म द्वारा आदेष ़मिलने के बाद निर्धारित अवधि के बीच में कार्य करना बन्द कर दिया जाता है या बीच में छोड़-छोड़कर कार्य किया जाता है तो उनके द्वारा पूर्व में किये गये कार्यो का भुगतान नहीं किया जायेगा एवं उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

(9) निविदा टंकित एवं अलग-अलग लिफाफा में मुहहरबन्द होगा और लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से तकनिकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अंकित करना होगा। अधूरे निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

(10) निविदा में संलग्न सभी कागजों के कुल पृष्ठों की संख्या के अग्रसारण पत्रों पर अंकित करते हुए प्रमाणित करना होगा।58 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013 (11) श्रम विभाग में निबंधन। वैसे फर्म जो वर्त्तमान में श्रम विभाग में निबंधित नहीं है उन्हें कार्य का आदेष मिलने के पूर्व श्रम विभाग में निबंधित होने का प्रमाण-पत्र कार्यालय में जमा करना होगा।

(12) अस्पताल प्रषासन द्वारा दिये गये स्थान, भवन, मषीन के अलावे सिर्फ विद्युत एवं जल उपलब्ध कराया जायेगा एवं बाकी सारे खर्च अन्य रख रखाव सहित सभी खर्च निविदादाता को उठाना होगा।

(13) सेवा कर में निबंधन से संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवष्यक है। (14) जैव चिकित्सा अवषिष्टों का पूर्ण निपटान बिहार राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के नियमानुसार करने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता को होगी। प्रदूषण नियंत्रण नियमावली के उल्लघंन पर होने वाली कार्रवाई के लिए निविदादाता जिम्मेदार होगा। उक्त नियमानुसार जैव अवषिष्ट का संग्रहण, पृथिकरण, निस्तारण का पूर्ण कार्य, आपकी जिम्मेदारी होगी।

(15) क्रय समिति में तकनिकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात्‌ ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा। (16) क्रय समिति/अधीक्षक को किसी भी निविदा का बिना कोई कारण बताये अंषतः या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(17) यदि मषीन दो दिनों तक फर्म के लापरवाही के बजह से बन्द रहती है तो प्रषासन द्वारा आर्थिक दण्ड देय होगा।

(18) निविदा के निष्पादन में अधीक्षक का निर्णय अंतिम होगा। विवाद के मामले में न्यायिक क्षेत्र पटना होगा। (19) निविदादाता द्वारा अस्पताल परिसर में सभी जगह माप दण्ड के अनुसार सभी विभागों एवं अस्पताल परिसर में Foot Press Colour Code Bins, में रंगानुसार Non-Chloriheted एवं Bio–Degaradel प्लास्टिक बैग एवं फ्लैक्स बोर्ड, प्रचार प्रसार हेतु उपलब्ध कराना होगा।

(20) निविदादाता द्वारा अस्पताल परिसर में सभी जगह रंगानुसार Non-Chloriheted एवं Bio–Degaradel प्लास्टिक बैग दिन-रात में दो बार बदलना होगा। पोलोथीन में कचरा भरने पर टैग से बन्द कर वजन करा कर रजिस्टर पर दर्ज कर परिवहन करना एवं बाल्टी में कलर कोड के अनुसार दुसरा पोलोथीन लगाना होगा। किसी तरह बिना पोलीथीन के परिवहन करना या फर्ष पर कचरा पाये जाना दण्डनीय होगा। (21) सभी वार्डो में इलेक्ट्रिकल निडिल कटर एवं डिस्ट्रोयायर उपलब्ध कराना आपका दायित्व होगा। (22) निविदादाता द्वारा उनके सभी कर्मियों को चिकित्सा कचरा उठाने के पूर्व सही माप-दण्ड के अनुरूप ड्रेस, बुट एवं परिचय पत्र उपलब्ध कराना होगा एवं उनकी सुरक्षा हेतु Immunisation कराया जाना आपकी जिम्मेवारी होगी।

(23) निविदादाता द्वारा मासिक कचड़ा का उठाव का वजन एवं मषीन संचालन द्वारा निस्तारण का अवधि प्रतिदिन का कार्यालय को उपलब्ध कराना आपका दायित्व होगा।

(24) Liquid Waste Treatment के लिए E.T.P द्वारा Treatment के बाद Disposable कराना आपकी जिम्मेवारी होगी।

(25) पारदर्षी एवं स्केलिग टंकी में 200 लीटर डीजल हमेषा उपलब्ध होना चाहिए। डीजल उपलब्ध नहीं रहने पर आर्थिक दण्ड दिया जायेगा।

(26) निविदादाता द्वारा चिकित्सीय कचरा उठाव हेतु कम से कम तीन (03) बन्द गाड़ी मषीन तक ले जाने के लिए होना चाहिए।

(27) यदि नियमानुकूल जैविक अवषिष्ट (सीसा, प्लास्टिक, लोहा इत्यादि) का रिसाइकालिंष करनी होगी तो वैज्ञानिक तरिका से एजेंसी द्वारा करायी जायेगी एवं दर निर्धारण कर उक्त राषि को रोगी कल्याण समिति में जमा करना होगा।

(28) सभी ओ0टी0 वार्डो एवं विभागों में कर्मचारियों को आवष्यकतानुसार तीन महीने में एक बार जैव-चिकित्सा अवषिष्ट निष्तारण हेतु प्रषिक्षण अपने संसाधन से उपलब्ध कराना होगा एवं स्थान-स्थान पर प्रचार हेतु प्लैक्स, पोस्टर इत्यादि लगाना आवष्यक होगा।

वित्तीय निविदावित्तीय निविदावित्तीय निविदावित्तीय निविदा

(1) वित्तीय निविदा अलग मुहर बन्द लिफाफे मे होनी चाहिए। (2) इंधन (विद्युत को छोड़कर बाकी सभी), आपरेटर (चालक) एवं मषीन के रख रखाव (पार्ट एवं Consumables सहित) वार्षिक सम्पोषण का समेकित मासिक दर अंकित करें।

स्थान :- पटनास्थान :- पटनास्थान :- पटनास्थान :- पटना दिनांक :- 27 सितम्बर 2013दिनांक :- 27 सितम्बर 2013दिनांक :- 27 सितम्बर 2013दिनांक :- 27 सितम्बर 2013

(ह॰)-अस्पष्ट,(ह॰)-अस्पष्ट,(ह॰)-अस्पष्ट,(ह॰)-अस्पष्ट, अधीअधीअधीअधीक्षकक्षकक्षकक्षक59 (cid:18)बहार गजट, 16 अ+तूबर 2013 सूचनासूचनासूचनासूचना

No. 1743—I, Sooryabhan S/o Arvind Kumar Singh, R/O 126 MIGH, Lohianagar, Kankarbagh Patna-20 declare vide affidavit number 2256, dated 12.06.13 that henceforth I shall be known as Sooryabhan Singh for all purposes.

SOORYABHAN.

No. 1742—I, Sooryansh S/o Arvind Kumar Singh, R/O 126 MIGH, Lohianagar, Kankarbagh Patna-20 declare vide affidavit number 2255, dated 12.06.13 that henceforth I shall be known as Sooryansh Singh for all purposes.

SOORYANSH.

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 October 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-10-16.42/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-10-16.42.