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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 November 2013

Published 06 November 2013

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-11-06.45
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 15151515 काित(cid:30)ककाित(cid:30)ककाित(cid:30)ककाित(cid:30)क 1931931931935555 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 44445555 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 6666 नव'बनव'बनव'बनव'बर र र र 2013201320132013 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)1, पदःथापन, बदली, श(cid:18)1, छु 7ट(cid:15) और अ:य ;य(cid:18)1गत सूचनाएं। 2-4 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु?मA के समादेंटाओं के आदेश।

---

भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Jाओं के पर(cid:15)Jा-फल, काय(cid:30)बम, छाऽवृ(cid:18)N ूदान, आOद।

---

भाग-1-ग—िशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आOद ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राPयपाल और काया(cid:30)QयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आOद। 5-7 भाग-3—भारत सरकार, पRSम बंगाल सरकार और उUच :यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राPय गजटA के उWरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Oकये जानेवाले ूवर सिमितयA के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूव(cid:30) ूकािशत (cid:18)वधेयक।

---

भाग-7—संसद के अिधिनयम Rजनपर रांशपित क] Pयेंठअनुमित िमल चुक] है। ---

भाग-8—भारत क] संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूव(cid:30) ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:18)व_ापन

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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, :यायालय सूचनाएं और सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इaयाOद। 8-8 पूरक

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पूरक-क 9-92 (cid:18)बहार गजट, 6 नव'बर 2013

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1, , , , छु 7ट(cid:15)छु 7ट(cid:15)छु 7ट(cid:15)छु 7ट(cid:15) और अ:यऔर अ:यऔर अ:यऔर अ:य वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

गन्ना उद्योग विभाग

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अधिसूचना

21 अक्तूबर 2013

सं0 स्था॰-02-05/2010-2077—विभागीय अधिसूचना संख्या 1889, दिनांक26.09.2013 के अनुपालन में निम्नलिखित नवनियुक्त ईख पदाधिकारियों द्वारा दिये गये योगदान की तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए उन्हें क्रमांक-5 में उल्लेखित कार्यालय में ईख पदाधिकारी के पद पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है :- क्रमांकक्रमांकक्रमांकक्रमांक नाम एवं पद नामनाम एवं पद नामनाम एवं पद नामनाम एवं पद नाम गृह जिलागृह जिलागृह जिलागृह जिला योगदान की तिथियोगदान की तिथियोगदान की तिथियोगदान की तिथि पदस्थापित कार्यालय का नामपदस्थापित कार्यालय का नामपदस्थापित कार्यालय का नामपदस्थापित कार्यालय का नाम

क्रमांक नाम एवं पद नाम गृह जिला योगदान की तिथि पदस्थापित कार्यालय का नाम
1 2 3 4 5
1 श्री संदीप कुमार, नवनियुक्त ईख पदाधिकारी पश्चिम चम्पारण 01.10.2013 (पूर्वाह्‌न) ईख पदाधिकारी समस्तीपुर
2 श्री मामुनर रषीद, नवनियुक्त ईख पदाधिकारी मु गेर ं 30.09.2013 (पूर्वाह्‌न) ईख पदाधिकारी मुजफ्फरपुर

2. पूर्व में निर्गत आदेष इस हद तक संषोधित समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अनिल कुमार झा, अवर सचिव।

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पटना उच्च न्यायालय

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अधिसूचनाएं

23 सितम्बर 2013

सं॰ 514 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ-4 में दी गयी स्थानांतरण श्रृंखला में अपने न्यायिक कार्य के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य करने के लिए व्यवहार न्यायालय के निबंधक/प्रभारी न्यायाधीश के रूप में नियोजन के लिए अपर मुंसिफ नियुक्त किया जाता है ।

क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहॉं नियुक्त किए गये हैं । स्थानांतरण की श्रृंखला
1. 2. 3. 4.
1. श्री ब्रिजेश पाण्डेय, प्रभारी न्यायाधीश, बेगुसराय अ) अपर मुंसिफ ब) सहरसा स) सहरसा श्री मो0 ग्यासुद्धिन के स्थान पर

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

The 23rd September 2013

No. 514 A—The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no.2 of the table given below is hereby appointed as Additional Munsif to be employed as Registrar / Judge Incharge, Civil Courts, to do the Administrative work in addition to his Judicial functions in the Judgeship as mentioned in column no.3 and in the chain specified in column no.4 against his name of the table :-

3 (cid:18)बहार गजट, 6 नव'बर 2013
Sl. No. Name of the Officer with designation and place of posting (a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which posted on transfer Chain of transfer
1. 2. 3. 4.
1. Sri Brijesh Pandey, Judge Incharge, Begusarai (a) Additional Munsif (b) Saharsa (c) Saharsa Vice Sri Md. Gyasuddin

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

———

23 सितम्बर 2013

सं॰ 515 नि0—निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को तालिका के स्तम्भ-3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ-4 में दी गयी स्थानांतरण श्रृंखला में अपने न्यायिक कार्य के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य करने के लिए व्यवहार न्यायालय के निबंधक/प्रभारी न्यायाधीश के रूप में नियोजन के लिए अपर मुंसिफ नियुक्त किया जाता है ।

क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान अ) नए स्थान का पदनाम ब) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स) जजी जहॉं नियुक्त किए गये हैं । स्थानांतरण की श्रृंखला
1. 2. 3. 4.
1. श्री मो. गयासुदि्‌दन, प्रभारी न्यायाधीश, सहरसा अ) अपर मुंसिफ ब) बेगुसराय स) बेगुसराय श्री ब्रिजेश पाण्डेय के स्थान पर

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।

The 23rd September 2013

No. 515 A—The Judicial Officer of the rank of Civil Judge (Junior Division) named in column no.2 of the table given below is hereby appointed as Additional Munsif to be employed as Registrar / Judge Incharge, Civil Courts, to do the Administrative work in addition to his Judicial functions in the Judgeship as mentioned in column no.3 and in the chain specified in column no.4 against his name of the table :

Sl. No. Name of the Officer with designation and place of posting (a) Designation at the new station. (b) Place where the Officer is to be stationed at ordinarily (c) Name of the Judgeship in which posted on transfer Chain of transfer
1. 2. 3. 4.
1. Sri Md. Gyasuddin Judge Incharge, Saharsa (a) Additional Munsif (b) Begusarai (c) Begusdarai Vice Sri Brijesh Pandey

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

———

26 सितम्बर 2013

सं॰ 535 नि0—सभी मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी जो इस रूप में कम-से-कम तीन साल की सेवा पूरी कर चुके हैं और जो व्यवहार न्यायालय में आगामी दूर्गापूजा अवकाश में कार्यरत रहेंगे उन्हें उस अवधि के लिए इसके द्वारा आवश्यक वस्तु (संसोधन) अधिनियम, 1964 (47-1964) द्वारा यथा संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत उनके अपने-अपने जिलों/अनुमंडलों में उक्त अधिनियम की धारा-3 के अधीन बने किसी ऐसे आदेश जिसे राजपत्र अधिसूचित आदेश द्वारा उस संबंध में उल्लेखित है, के उलंघन के संबंध में हुए अपराधों के विषय में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-260 (1)(सी) के अधीन संक्षिप्त विचारण करने की शक्तियॉं अस्थायी रूप से प्रदान की जाती है ।

उच्च न्यायालय के आदेश से, बिरेन्द्र कुमार, महानिबंधक।4 (cid:18)बहार गजट, 6 नव'बर 2013

The 26th September 2013

No. 535 A— All the Chief Judicial Magistrate, Additional Chief Judicial Magistrate and Judicial Magistrate, 1st Class who have completed at least three years of service as such and who are detained during ensuing Civil Court's Durga Puja Vacation are hereby vested temporarily, for this period only, with the powers u/s 260(1)(c) of the code of Criminal Procedure 1973 (Act 2 of 1974) for the summary trial of offences arising generally within their respective Districts/ Sub-Divisions relating to the contravention of any order made under sections 3 of the Essential Commodities Act as amended by Essential Commodities (Amendment) Act 1964 (no. 47 of 1964) and duly notified in the official Gazette as laid down in section 12 A of the Essential Commodities Act 1955.

By order of the High Court, BIRENDRA KUMAR, Registrar General.

ÑÑÑÑ अधीJकअधीJकअधीJकअधीJक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 33ÑÑÑÑ571+50----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in5 (cid:18)बहार गजट, 6 नव'बर 2013

भागभागभागभाग----2222

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राPयराPयराPयराPयपाल और काया(cid:30)Qयपाल और काया(cid:30)Qयपाल और काया(cid:30)Qयपाल और काया(cid:30)QयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधअिधअिधअिधसूचनाएं और िनयम आOद।सूचनाएं और िनयम आOद।सूचनाएं और िनयम आOद।सूचनाएं और िनयम आOद।

ÑÑÑÑÑ उद्योग निदेषालयउद्योग निदेषालयउद्योग निदेषालयउद्योग निदेषालय ——— आदेशआदेशआदेशआदेश 3 अक्तूबर 20133 अक्तूबर 20133 अक्तूबर 20133 अक्तूबर 2013

स॰ स॰ 1/उ॰ नि॰ नियुक्ति अनुकम्पा-06/08-4470—समान्य प्रषासन विभाग, बिहार के परिपत्र संख्या 13293, दिनांक 15.10.1991 एवं पत्रांक 2822, दिनांक 27.04.1995 के अनुसार जिला अनुकम्पा समिति वैषाली के ज्ञापांक 15 मु॰, दिनांक 19.03.13 के क्रमांक 10 के द्वारा प्राप्त अनुषंसा एवं उद्योग निदेषालय, बिहार की उप अनुकम्पा समिति की बैठक दिनांक 08.08.13 के क्रमांक 2 स्थित अनुषंसा के आलोक में श्री चन्दन कुमार, पिता-स्व॰ सियाषरण प्रसाद, भूतपूर्व रात्रि प्रहरी, आदर्ष काष्ट कर्मषाला, हाजीपुर, वैषाली को उनके नाम के सम्मुख अंकित पदनाम, वेतनमान एवं कार्यालय में समय- समय पर सरकार द्वारा मिलने वाले भत्ते एवं अन्य अनुमान्य भत्तों पर अस्थायी रूप से उनके योगदान की तिथि से निम्नांकित र्शा के साथ अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

क्र॰ मृत सरकारी सेवक के आश्रित का नाम एवं पता पदनाम वेतनमान कार्यालय का नाम जहाँ नियुक्त का पदस्थापित किया गया।
1 श्री चन्दन कुमार, पिता स्व॰ सियाषरण प्रसाद, भूतपूर्व रात्रि प्रहरी, आदर्ष काष्ट कर्मषाला, हाजीपुर, वैषाली, ग्राम-मकनपुर, पो॰-बड़ारा, थाना-नूरसराय, जिला-नालन्दा। आदेषपाल सह रात्रि प्रहरी वेतन वैण्ड 5200-20200 ग्र ड पे 1800 े जिला उद्योग केन्द्र, अरवल

2. शर्त निम्नलिखित हैः-

(क) इनकी नियुक्ति अस्थायी है और बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है। (ख) पदभार ग्रहण करते समय इन्हें असैनिक शल्य-चिकित्सक/चिकित्सा पदाधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ग) पदभार ग्रहण करते समय इन्हें किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। (घ) पदभार ग्रहण करते समय घोषणा-पत्र देना होगा कि शादी में किसी प्रकार का तिलक-दहेज का लेनदेन नहीं करेंगे।

3. पदभार ग्रहण करते समय निम्न घोषणा देना होगा।

मैं ................................................................माता/पिता का नाम......................................... पदनाम ................................पूरा पता..........................................................................घोषणा करता/करती हूँ कि मैं मृत सरकारी सेवक....................................... ............... आश्रित परिवार का भरण पोषण करूँगा/करूँगी। मै इस बात की भी घोषणा करता/करती हूँ। कि मुझे इस बात की जानकारी है कि मृतक के आश्रित परिवार के देख-भाल में किसी प्रकार की त्रुटिहोने पर नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा मेरी सेवा बगैर सूचना के समाप्त कर दी जायेगी। दो निष्पक्ष गवाहों का हस्ताक्षर, पूरा नाम नियुक्त कर्मचारी का हस्ताक्षर एवं पता

1. ........................................................... .............................................................. 2. ........................................................... ...............................................................

4. यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर नियुक्त व्यक्ति द्वारा मृतक के आश्रित परिवार के भरण -पोषण में किसी प्रकार की त्रुटि की जाती है तो नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर इनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

5. यदि किसी समय यह तथ्य प्रकट होता है कि गलत एवं कागजातों के आधार पर अनुकम्पा आधारित नियुक्ति प्राप्त की गयी है तो नियुक्ति प्राधिकार द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. योगदान देते समय कार्यालय प्रधान के समक्ष सभी मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा अन्यथा योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। उसकी जाँच कर ली जाय।6 (cid:18)बहार गजट, 6 नव'बर 2013 7. पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर योगदान सुनिष्चित करना होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेष स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

8. इस मामले में राज्य में प्रवृत नई पेंषन योजना लागू होगी। 9. यह नियुक्ति जिला अनुकम्पा समिति वैषाली के ज्ञापांंक 15 मु॰ दिनांक 19.03.13 के क्रमांक 10 पर अंकित अनुषंसा के आलोक में की जा रही है।

10. षैक्षणिक प्रमाण-पत्र के संदर्भ में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कारण-पृच्छा प्राप्त कर नियुक्ति रद्व कर दी जायेगी।

आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, उद्योग निदेशक।

——— मुख्य अभियंता का कार्यालय जल संसाधन विभाग, सिवान। ——— कार्यालय आदेश 3 अक्तूबर 2013

सं0 1स्था0अनु0-12-105/2011-81/सिवान—समाहर्ता-सह-अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सारण(छपरा) के पत्रांक 1092(स्था0), दिनांक 26.8.2013 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सारण (छपरा) की दिनांक 08.08.2013 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री विनय कुमार चौधरी, पिता स्व0 राम नारायण चौधरी, भूतपूर्व पत्राचार लिपिक, सारण नहर प्रमंडल छपरा की अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 ग्रेड पें-1650 रूपये एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अनुसेवक के पद पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, एकमा के कार्यालय में दिनांक 22.10.13 तक निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्‌द समझी जायेगी। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। 2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी। 3. स्व0 राम नारायण चौधरी के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री विनय कुमार चौधरी पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा। इसके लिए उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी। इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती हे। 4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला सारण (छपरा) के असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा। 5. अगर श्री विनय कुमार चौधरी की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा। 6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी। 7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी। 8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। 9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण-पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी। 10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री भुपेन्द्र कुमार तिवारी, से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज नहीं लेने देने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेंगे। 11. उप-सचिव, वित्त विभाग के पत्र संख्या 1964 दिनांक 31.8.2005 के अनुसार दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगा ।

आदेश से, दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता ।7 (cid:18)बहार गजट, 6 नव'बर 2013

मुख्य अभियंता का कार्यालय

जल संसाधन विभाग ,सिवान।

———

शुद्धि-पत्र

17 अक्तूबर 2013

सं0 1/स्था0अनु0-12-105/2011-85/सिवान—इस कार्यालय के आदेश सं0 81-सह-पठित ज्ञाप सं0 2919 दिनांक 03.10.2013 के क्रमांक 10 पर अंकित श्री भूपेन्द्र कुमार तिवारी के स्थान पर श्री विनय कुमार चौधरी पढ़ा जाय। 2. उक्त आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय। 3. उक्त आदेश की अन्य शर्ते यथावत्‌ रहेगी।

आदेश से,

दिनेश कुमार चौधरी, मुख्य अभियंता ।

ÑÑÑÑ अधीJकअधीJकअधीJकअधीJक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 33ÑÑÑÑ571+100----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in8 (cid:18)बहार गजट, 6 नव'बर 2013

भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))

और सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इaयाऔर सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इaयाऔर सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इaयाऔर सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इaयाOद।Oद।Oद।Oद।

ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

अधीक्षक का कार्यालय,अधीक्षक का कार्यालय,अधीक्षक का कार्यालय,अधीक्षक का कार्यालय, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना । निविदा सूचनानिविदा सूचनानिविदा सूचनानिविदा सूचना

सं॰10525—वर्ष 2013-14 में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के प्रयोजनार्थ सभी एक्सरे इकाइयों में संचित होने वाले अव्यवहृत हाईपोफिक्सर एवं अनुपयोगी एक्सरे फिल्मों की बिक्री हेतु बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित इच्छुक निविदादाता से निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा निविदा आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु बिहार सरकार के वेबसाईट सं॰-www.prdbihar.org/www. prdbihar. gov.in एवं www.pmch.in पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ निविदा से संबंधित पूर्ण जानकारी एवं सूची प्राप्ति हेतु किसी भी कार्य दिवस को अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा शर्त :निविदा शर्त :निविदा शर्त :निविदा शर्त :

1. निविदा दो प्रकार की होगी, तकनीकी एवं वित्तीय जो अलग-अलग लिफाफे में मुहरबन्द दिया जायेगा। एक ही लिफाफे में दोनों निविदा देने पर स्वतः रद्द समझा जायेगा।

2. तकनीकी एवं वित्तीय लिफाफे पर निविदादाता स्पष्ट रूप से निविदा का विषय अंकित करेंगे। 3. निविदादाता का नाम, पूरा पता एवं दूरभाष संख्या तकनीकी निविदा में अंकित करना होगा। 4. निविदादाता को बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित होना चाहिए एवं दर अनुमोदन के पश्चात्‌ वाणिज्य-कर से प्राप्त अद्ययत्तन प्रमाण-पत्र अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा। 5. निविदादाता का तकनीकी निविदा में आवासीय प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। 6. निविदादाता को आयकर से संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। 7. निविदा टंकित एवं मुहरबंद होगा। हस्तलिखित पर विचार नहीं किया जायगा। 8. निविदादाता को अव्यवहृत हाइपोकिक्सर के लिए प्रति गैलेन (4.5 लीटर) के दर से दर अंकित करना होगा। 9. यह दर एक वर्ष के लिए या अगली निविदा का दर अनुमोदन होने तक लागू रहेगा। 10. स्वीकृत दर पर सामान नहीं उठाने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फर्म को काली सूची मे डाल दिया जायेगा।

11. क्रयसमिति में तकनीकी निविदा की स्वीकृति के पश्चात्‌ ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा एवं क्रयसमिति को किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

12. किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र पटना होगा। 13. 5000/- (पाँच हजार) रुपये का एन॰एस॰सी॰/बैंक ड्राफ्ट जो अधीक्षक के नाम प्रतिभूत कर संलग्न करना होगा।

14. निविदादाता किसी क्रिमिनल केष अथवा किसी सरकार या गैर सरकारी संस्थान के द्वारा दंडित नहीं किये गये हैं, इस आषय का शपथ पत्र कार्यपालक दण्डाधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर निविदा मे संलग्न करना होगा। सूचीसूचीसूचीसूची :- 1. अव्यवहृत हाइपोकिक्सर प्रति गैलेन (4.5 लीटर) 2. अनुपयोगी एक्सरे फिल्म-प्रति किलो।

स्थान :- पटना दिनांक :- 7 जुलाई 2013

(ह॰)-अस्पष्ट, अधीक्षक।

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचना

18 अक्तूबर 2013

सं॰ कौन/भी-202/2012-109—श्री रामस्वारथ राय, तत्कालीन कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा सम्प्रति वाणिज्य-कर पदाधिकारी, बगहा अंचल, बगहा को उनके कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा के पदस्थापन काल में सेवान्त लाभ के विपत्रों को पारित करने में अनावष्यक विलम्ब के आरोप के लिए उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण एवं इस पर जिला पदाधिकारी दरभंगा के मन्तव्य की सम्यक समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा ''निन्दन'' की सजा दी जाती है, जिसकी प्रविष्टि इनके चारित्री वर्ष 2010-11 में की जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

(ह॰) अस्पष्ट,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

ÑÑÑÑ अधीJक, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मुOित।

(cid:18)बहार गजट, 33Ñ571+50-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 November 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-11-06.45/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-11-06.45.