(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 27272727 काित ककाित ककाित ककाित क 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 854854854854) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 18181818 नव,बनव,बनव,बनव,बरररर 2013201320132013 okf.kT;&dj foHkkx
&&&&&&
vf/klwpuk,a
18 uoEcj 2013
एस॰ओ॰ 526, दिनांक 18 नवम्बर 2013—बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) की धारा-14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची-III में निम्न संशोधन तुरत के प्रभाव से करते हैंः-
la'kks/ku
1. उक्त अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूची III के भाग 1 के क्रमांक 85 की वर्त्तमान प्रविष्टियाँ निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेंगीः-
''स्टोन चिप्स, स्टोन बोल्डर्स एवं बैलेस्ट को अपवर्जित करते हुए अन्य ऐसे सभी अयस्क और खनिज, जो इस अनुसूची में कहीं और विनिर्दिष्ट नहीं है।''
2. उक्त अधिनियम, 2005 की अनुसूची III के भाग 1 का क्रमांक 143 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ विलोपित की जायेंगी।
[सं॰ बिक्री-कर/संशोधन-17/2013-4140(अनु0)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 18 नव,बर 2013 18 uoEcj 2013 एस॰ओ॰ 527, एस॰ओ॰ 526, दिनांक 18 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
[सं॰ बिक्री-कर/संशोधन-17/2013-4140(अनु0)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नरेन्द्र कुमार सिन्हा,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
The 18th November 2013
S.O 526, dated 18th November 2013—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) the Governor of Bihar is pleased to make the following amendments to Schedule III appended to the said Act with immediate effect:-
Amendment
1. For the present entries of Serial number 85 of Part 1 of Schedule III of the said Act, 2005 shall be substituted by the following:-
"Ores and minerals, excluding stone chips, stone boulders and ballast, which is not specified anywhere in this Schedule."
2. Serial number 143 and its corresponding entries of Schedule III of Part 1 of the said Act, 2005 shall be deleted.
[No. Bikri-kar/Sansodhan-17/2013—4140(Anu.)]
By order of the Governor of Bihar,
NARENDRA KUMAR SINHA,
Commissioner-cum-principal Secretary
Commercial Taxes Department.
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 854-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in