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सामान्य प्रषासन विभाग
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संकल्प
22 अक्तूबर 2013
श्री रामाशीष शर्मा (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 208/99, तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी, भोजपुर, आरा सम्प्रति सेवानिवृा के विरूद्ध जिला कल्याण कार्यालय, भोजपुर में प्रवेशिकोार छात्रवृति के वितरण में विाीय अनियमितता बरतने के आरोपों की जाँच हेतु बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 (बी) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संकल्प ज्ञापांक 4201 दिनांक 19.04.2007 द्वारा प्रारम्भ की गई थी।
इस बीच श्री रामाशीष शर्मा को Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Deparrtment of Personnel and Training, Government of India के पत्रांक 14015/09/2003 AIS-(1) दिनांक 19.09.2008 द्वारा दिनांक 23.09.2004 के प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति दी गई एवं आवंटन वर्ष 1993 निर्धारित किया गया।
श्री रामाशीष शर्मा द्वारा उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 8612/07, ''रामाशीष शर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य'' दायर किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त रिट याचिका में दिनांक 16.03.2012 को पारित आदेश द्वारा बिहार पेंशन नियमावाली, 1950 के नियम 43 (बी) के तहत संचालित विभागीय कार्यवाही को कालवाधित पाये जाने एवं श्री शर्मा को वर्ष 1993 के प्रभाव 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 नव,बर 2013 आयोग से सहमति प्राप्त नहीं रहने के आधार पर विभागीय संकल्प संख्या 4201 दिनांक 19.04.2007 को निरस्त कर दिया गया। अतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 8612/07 में दिनांक 16.03.2012 को पारित आदेश के आलोक में श्री रामाशीष शर्मा के विरूद्ध संकल्प संख्या 4201 दिनांक 19.04.2007 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।
आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अनिल कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।
————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 856-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in