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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 19 November 2013

Published 19 November 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-11-19.857
Languages
English, Hindi
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सामान्य प्रषासन विभाग

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संकल्प

22 अक्तूबर 2013

श्री रवीन्द्र कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 1022/08, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फलका, कटिहार सम्प्रति वरीय उप-समार्हाा, नालन्दा के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 8942 दिनांक 25.09.2001 द्वारा सुनिश्चित रोजगार योजना का कार्यान्वयन अभिर्काा के माध्यम से नहीं कराकर बिचौलिया के माध्यम से कराया जाना, गंभीर त्रुटि पूर्ण निर्माण को रोकने के लिए सतर्कता पूर्ण कार्रवाई नहीं करना, निर्मित परिसम्पतियों के सदुपयोग में सजगता का अभाव, इंदिरा आवास योजना के लाभुकों को राशि उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने, अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने में लापरवाही आदि आरोप प्रतिवेदित थे। उपर्युक्त आरोपों के संबंध में श्री कुमार से विभागीय पत्रांक 3641 दिनांक 20.04.2002 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री कुमार द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, कटिहार से मंतव्य प्राप्त किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिलाधिकारी के मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरांत आरोपों की गंभीरता को देखते हुए संकल्प संख्या 3928 दिनांक 08.

04.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया एवं आयुक्त पूर्णियां प्रमंडल, पूर्णियां को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जाँच पदाधिकारी के पत्रांक 851 दिनांक 21.03.2012 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआजिसमें श्री कुमार के विरूद्ध अपूर्ण योजना को पूर्ण करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं करने, गंभीर त्रुटि पूर्ण निर्माण के संबंध में सतर्कतापूर्वक कार्रवाई नहीं करने तथा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत मरम्मत कार्य के पूर्ण कराने हेतु प्रयास नहीं (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 नव,बर 2013 2 करने, इंदिरा आवास के लाभुकों को राशि उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने, इंदिरा आवास निर्माण को पूर्ण कराने में लापरवाही, पूंजीपति को योजना का कार्य देना एवं निर्माण कार्य में गुणवाा सुनिश्चित नहीं कराने का आरोप प्रमाणित पाया गया। प्रमाणित आरोपों के लिए जाँच प्रतिवेदन की प्रति विभागीय पत्रांक 9401 दिनांक 29.06.2012 द्वारा श्री कुमार को भेजते हुए अभ्यावेदन की मांग की गई। श्री कुमार द्वारा अभ्यावेदन समर्पित करने के उपरांत मामले की पुनः समीक्षा की गई तथा पाया गया कि श्री कुमार द्वारा अपूर्ण योजना को पूर्ण करने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं किया गया, गंभीर त्रुटि पूर्ण निर्माण के संबंध में सतर्कतापूर्वक कार्रवाई नहीं की गई तथा निर्धारित सीमा के अन्तर्गत मरम्मत कार्य के पूर्ण कराने हेतु प्रयास नहीं किया गया, इंदिरा आवास के लाभुकों को राशि उपलब्ध कराने एवं इंदिरा आवास निर्माण को पूर्ण कराने में लापरवाही बरती गई, पूंजीपति को योजना का कार्य दिया गया एवं निर्माण कार्य में गुणवक्ता सुनिश्चित नहीं किया गया।

अतः श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-14 के अधीन निम्नांकित दंड दिया जाता है :-

(1) असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धियों पर रोक।

2. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेष :- आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 857-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 19 November 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-11-19.857/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-11-19.857.