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वित्त विभागवित्त विभागवित्त विभागवित्त विभाग
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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
19 नवम्बर 201319 नवम्बर 201319 नवम्बर 201319 नवम्बर 2013
राज्य के उत्पाद वर्दीधारी कर्मियों को वर्दी भत्ता की स्वीकृति के सम्बन्ध में। विषयविषयविषयविषयः-ः-ः-ः-राज्य के उत्पाद वर्दीधारी कर्मियों को वर्दी भत्ता की स्वीकृति के सम्बन्ध में। राज्य के उत्पाद वर्दीधारी कर्मियों को वर्दी भत्ता की स्वीकृति के सम्बन्ध में। राज्य के उत्पाद वर्दीधारी कर्मियों को वर्दी भत्ता की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के संकल्प संख्या-26, दिनांक 10/01/2008 के द्वारा उत्पाद सिपाही/सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद/भान चालक उत्पाद को प्रतिवर्ष `2650 के दर से वर्दी भत्ता की स्वीकृति प्रदान की गई है।
राज्य सरकार द्वारा आरक्षी कोटि/हवलदार कोटि संवर्ग के कर्मियों को `2650 प्रतिमाह वर्दी भत्ता के दर को बढ़ाकर `4000/- (चार हजार रुपये) प्रतिमाह के दर से वर्दी भत्ता की राशि का भुगतान का निर्णय वित्त विभाग के संकल्प संख्या-7567, दिनांक 14/07/2010 द्वारा लिया जा चुका है।
उत्पाद सिपाहियों/सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद एवं भान चालक उत्पाद को सामान्य आरक्षी के समान 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 नव+बर 2013 प्रावधान के आलोक में उत्पाद विभाग के इन कर्मियों को वर्दी में रहने की अनिवार्यता है। उक्त के आलोक में उत्पाद सिपाहियों/सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद/भान चालक उत्पाद को `2650 के राशि को बढ़ाकर `4000 का वर्दी भत्ता की राशि की स्वीकृति का विषय विचाराधीन था।
सम्यक् विचारोपरांत उत्पाद सिपाही/सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद/भान चालक उत्पाद को वर्दी भत्ता का दर `2650 को बढ़ाकर `4000 के दर से प्रति वर्ष वर्दी भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से,,,,
संजीव हंससंजीव हंससंजीव हंससंजीव हंस,,,,
सचिव (संसाधन)।
————— अधी,क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 859-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in