िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Jाओं के पर(cid:15)Jा-फल, काय(cid:30)बम, छाऽवृ(cid:18)N ूदान, आOद।
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भाग-1-ग—िशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आOद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राPयपाल और काया(cid:30)QयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आOद। 31-33 भाग-3—भारत सरकार, पRSम बंगाल सरकार और उUच :यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राPय गजटA के उWरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Oकये जानेवाले ूवर सिमितयA के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूव(cid:30) ूकािशत (cid:18)वधेयक।
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भाग-7—संसद के अिधिनयम Rजनपर रांशपित क\ Pयेंठ अनुमित िमल चुक\ है। ---
भाग-8—भारत क\ संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूव(cid:30) ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व^ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, :यायालय सूचनाएं और सव(cid:30)साधारण सूचनाएं इ`याOद। 34-34 पूरक
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पूरक-क 35-362 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1िनयु(cid:18)1, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1श(cid:18)1,,,, छु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:य वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं वैय(cid:18)1क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 528, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4107/जे0, दिनांक 13.12.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रघुवंश झा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 13.12.2006 से दिनांक 12.12.2011 तक एवं पुनः दिनांक 13.12.2011 से अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रघुवंश झा | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, पूर्णियाँ | 13.12.2001 | पूर्णियाँ जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-82/98/7198/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 529, एस0ओ0 528, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-82/98/7198/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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The 27th September 2013
S.O. 528, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Raghubansh Jha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 4107/J dated 13.12.2001 to practice as notary again for the next five years from 13.12.2006 to 12.12.2011 and 13.12.2011.
3 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Raghubansh Jha | Advocate, Civil Court Purnea | 13.12.01 | Purnea District |
(File no.-A/Not-82/98/7198/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 530, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1161/जे0, दिनांक 01.04.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 01.04.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सुरेन्द्र प साद मिश्र ्र | अधिवक्ता, नोटरी अनुमंडलीय न्यायालय, बगहा | 01.04.2003 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | बगहा अनुमंडल (जिला-पश्चिम चम्पारण, बेतिया) |
(सं0 सं0-ए0/नोट-03/2000/7199/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 531, एस0ओ0 530, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-03/2000/7199/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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The 27th September 2013
S.O. 530, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Surendra Prasad Mishra and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 19564 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Surendra Prasad Mishra | Advocate, Sub Divisional Court Bagha | 01.04.2003 | B.A L.L.B | Bagha Sub-Division Under West Champaran, Bettiah |
(File no.-A/Not-03/2000/7199/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 532, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3737/जे0, दिनांक 26.11.97 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सदानन्द यादव, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 26.11.2000 से दिनांक 25.11.2005 तक पुनः दिनांक 26.11.2005 से दिनांक 25.11.10 तक पुनः एवं दिनांक 26.11.2010 से अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सदानन्द यादव | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, भागलपुर | 26.11.97 | एल0एल0बी0 | भागलपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-47/94/7200/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
———
27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 533, एस0ओ0 532, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-47/94/7200/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।5 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013
The 27th September 2013
S.O. 532, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sadanand Yadav and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3737/J dated 26.11.97 to practice as notary again from 26.11.2000 to 25.11.2005, from 26.11.2005 to 25.11.2010 and again from 26.11.2010 till next five year.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sadanand Yadav | Advocate, Civil Court, Bhagalpur | 26.11.97 | L.L.B | Bhagalpur District |
(File no.-A/Not-47/94/7200/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 534, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3887/जे0, दिनांक 06.09.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रामचन्द्र सहनी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 06.09.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रामचन्द्र सहनी | अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, समस्तीपुर | 06.09.13 | एम0ए0 बी0एल0 | समस्तीपुर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-24/01/7201/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
———
27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 535, एस0ओ0 534, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-24/01/7201/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।6 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013
The 27th September 2013
S.O. 534, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramchandra Sahani and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3887/J dated 06.09.2003 to practice as notary again for the next five years from 06.09.2013
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ramchandra Sahani | Advocate, Notary, Civil Court, Samastipur | 06.09.2003 | M.A B.L | Samatipur District |
(File no.-A/Not-24/01/7201/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 536, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2724/जे0, दिनांक 13.05.93 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मिथिलेश कुमार चौधरी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 13.05. 2012 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मिथिलेश क मार चौधरी ु | अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, लहेरियासराय, जिला-दरभंगा | 13.05.93 | बी0ए0(प्रतिष्ठा) एल0एल0बी0 | दरभंगा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-65/92/7202/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 537, एस0ओ0 536, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-65/92/7202/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।7 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013
The 27th September 2013
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Mithilesh Kumar Choudhary | Advocate, Notary Civil Court, Laheriasarai Distt-Darbhanga | 13.05.93 | B.A.(Hons) L.L.B | Darbhanga District |
S.O. 536, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Mithilesh Kumar Choudhary and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2724/J dated 13.05.93 to practice as notary again for the next five years from 13.05.12. Residental/ professional address
(File no.-A/Not-65/92/7202/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 538, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4862/जे0, दिनांक 12.11.92 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री ब्रज किशोर साहू, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 12.11.2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री ब्रज किशोर साहू | अधिवक्ता, नोटरी सिविल कोर्ट, लहेरियासराय, जिला-दरभंगा | 12.11.92 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | दरभंगा जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-19/90/7203/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
———
27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 539, एस0ओ0 538, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-19/90/7203/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।8 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013
The 27th September 2013
S.O. 538, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Braj Kishor Sahu and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 4862/J dated 12.11.92 to practice as notary again for the next five years from 12.11.2011.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Braj Kishor Sahu | Advocate, Notary Civil Court, Laheriyasarai, Distt- Darbhanga | 12.11.92 | B.A L.L.B | Darbhanga District |
(File no.-A/A.B-19/90/7203/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 540, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1008/जे0, दिनांक 21.03.87 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री पुरन्दर झा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 21.03.02 से दिनांक 20.03.07, दिनांक 21.03.07 से दिनांक 20.03.12 एवं पुनः दिनांक 21.03.12 से अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री पुरन्दर झा | अधिवक्ता, नोटरी अनु0 न्याया0 बेनीपट्टी, जिला-मधुबनी | 21.03.87 | बी0ए0 बी0एल0 | बेनीपट्टी अनुमंडल (जिला-मधुबनी) |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-6/86/7204/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 541, एस0ओ0 540, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-6/86/7204/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।9 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013
The 27th September 2013
S.O. 540, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Purander Jha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 1008/J dated 21.03.87 to practice as notary again for the next five years from 21.03.02 to 20.03.07, 21.03.07 to 20.03.12 and again for the next five years from 21.03.12
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Purander Jha | Advocate, Notary Subdivisional Court, Benipatti (Madhubani) | 21.03.87 | B.A B.L | Benipatti Sub- division Under Madhubani |
(File no.-A/A.B-6/86/7204/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 542, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1884/जे0, दिनांक 31.05.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री शिव नारायण चौधरी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 31.05.04 से दिनांक 30.05.09 एवं पुनः दिनांक 31.05.09 से अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री शिव नारायण चौधरी | अधिवक्ता, नोटरी, व्यवहार न्यायालय, मधुबनी | 31.05.2001 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | मधुबनी जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-31/96/7205/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 543, एस0ओ0 542, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-31/96/7205/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।10 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013
The 27th September 2013
S.O. 542, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Shiv Narayan Chaudhary and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 1884/J dated 31.05.2001 to practice as notary from 31.05.04 to 30.05.09 and again for the next five years from 31.05.09
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Shiv Narayan Chaudhary | Advocate, Notary Civil Court, Madhubani | 31.05.01 | B.A L.L.B | Madhubani District |
(File no.-A/Not-31/96/7205/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 544, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-477/जे0, दिनांक 30.01.91 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री बीरेन्द्र प्रसाद साहा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 30.01.08 से दिनांक 29.01.13 एवं पुनः दिनांक 30.01.13 से अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री बीरेन्द्र प्रसाद साहा | अधिवक्ता, नोटरी अनु0 न्याया0 उदाकिशुनगंज, जिला-मधेपुरा | 30.01.91 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | उदाकिशुनगंज अनुमंडल (जिला-मधेपुरा) |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-9/90/7206/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 545, एस0ओ0 544, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-9/90/7206/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।11 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013
The 27th September 2013
S.O. 544 dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Birendra Prasad Saha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 477/J dated 30.01.91 to practice as notary again for the next five years from 30.01.08 to 29.01.13 and again for the next five years from 30.01.13.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Birendra Prasad Saha | Advocate, Notary Udakishunganj Subdivisional Court, Distt- Madhepura | 30.01.91 | B.A L.L.B | Udakishunganj Subdivision under Madhepura District |
(File no.-A/A.B-9/90/7206/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 546, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2178/जे0, दिनांक 21.07.2000 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री अशोक कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 21.07.08 से 20. 07.13 एवं पुनः दिनांक 21.07.13 से अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अशोक क मार ु | अधिवक्ता, नोटरी, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा | 21.07.2000 | बी0ए0 बी0एल0 | मधेपुरा जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-41/98/7207/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 547, एस0ओ0 546, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-41/98/7207/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।12 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013
The 27th September 2013
S.O. 546, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ashok Kumar and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2718/J dated 21.07.2000 to practice as notary from 21.07.2008 to 20.07.2013 and again from 21.07.2013 till next five year.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ashok Kumar | Advocate, Notary Civil Court, Madhepura | 21.07.2000 | B.A B.L | Madhepura District |
(File no.-A/Not-41/98/7207/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 548, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3440/जे0, दिनांक 03.08.94 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रूद्र मोहन प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 03.08.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रूद्र मोहन प्रसाद | अधिवक्ता, बिहारशरीफ, नालन्दा | 03.08.94 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | नालन्दा (बिहारशरीफ) जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-108/92/7208/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 549, एस0ओ0 548, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-108/92/7208/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।13 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013
The 27th September 2013
S.O. 548, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rudra Mohan Prasad and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3440/J dated 03.08.94 to practice as notary again for the next five years from 03.08.2013
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Rudra Mohan Prasad | Advocate, Biharsharif Nalanda | 03.08.94 | B.A L.L.B | Nalanda (Biharsharif) District |
(File no.-A/Not-108/92/7208/J) By order of the Governor of Bihar VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 550, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-13556/जे0, दिनांक 07.12.1984 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री नरेन्द्र कुमार, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 07.12. 2012 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री नरेन्द्र क मार ु | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, बिहारशरीफ, जिला-नालन्दा | 07.12.84 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | नालन्दा (बिहारशरीफ) जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-150/83/7209/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 551, एस0ओ0 550, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-150/83/7209/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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The 27th September 2013
S.O. 550, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Narendra Kumar14 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013 and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 13556/J dated 07.12.84 to practice as notary again for the next five years from 07.12.2012
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Narendra Kumar | Advocate, Civil Court, Biharsharif | 07.12.84 | B.A L.L.B | Nalanda at Biharsharif |
(File no.-A/A.B-150/83/7209/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 552, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1694/जे0, दिनांक 29.05.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रामानुज शर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 29.05.08 से दिनांक 28.05.13 तक एवं पुनः दिनांक 29.05.13 से अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रामानुज शर्मा | अधिवक्ता, हिलसा अनुमंडल | 29.05.03 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा अनुमंडल |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-42/2001/7210/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 553, एस0ओ0 552, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-42/2001/7210/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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The 27th September 2013
S.O. 552, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramanuj Sharma and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State15 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013 Government in Law Department Notification No. 1694/J dated 29.05.03 to practice as notary from 29.05.08 to 28.05.13 and again from 29.05.13 till next five year.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualificatio n | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ramanuj Sharma | Advocate, Hilsa, Nalanda | 29.05.03 | B.Sc L.L.B | Hilsa Sub-division Under Nalanda District |
(File no.-A/Not(S)-42/2001/7210/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 554, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1652/जे0, दिनांक 11.05.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री ब्रजेश कुमार सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 11.05.04 से दिनांक 10.05.09 तक एवं दिनांक 11.05.09 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री ब्रजेश क मार सिन्हा ु | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, मुंगेर | 11.05.2001 | मुंगेर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-40/93/7211/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 555, एस0ओ0 554, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-40/93/7211/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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The 27th September 2013
S.O. 554, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Brajesh Kumar Sinha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the16 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013 State Government in Law Department Notification No. 1652/J dated 11.05.2001 to practice as notary again for the next five years from 11.05.2004 to 10.05.209, and 11.05.2009.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Brajesh Kumar Sinha | Advocate, Civil Court Munger | 11.05.2001 | Munger District |
(File no.-A/Not-40/93/7211/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 556, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4066/जे0, दिनांक 17.09.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री वीरेन्द्र कुमार गुप्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 17.09.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री वीरेन्द्र क मार गुप्ता ु | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, मुंगेर | 17.09.03 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | मुंगेर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-31/2001/7212/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 557, एस0ओ0 556, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-31/2001/7212/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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The 27th September 2013
S.O. 556, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Birendra Kumar Gupta and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 4066/J dated 17.09.03 to practice as notary again for the next five years from 17.09.201317 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Birendra Kumar Gupta | Advocate, Civil Court, Munger | 17.09.03 | B.A L.L.B | Munger District |
(File no.-A/Not(S)-31/2001/7212/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 558, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3733/जे0, दिनांक 27.07.91 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री विनोद प्रसाद, अररिया जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 27.07. 2010 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विनोद प्रसाद | अधिवक्ता, अररिया सिविल कोर्ट | 27.07.91 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | अररिया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-09/2007/7213/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 559, एस0ओ0 558, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-09/2007/7213/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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The 27th September 2013
S.O. 558, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Vinod Prasad and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3733/J dated 27.07.1991 to practice as notary again for the next five years from 27.07.201018 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Vinod Prasad | Advocate, Civil Court, Araria | 27.07.1991 | B.A L.L.B | Araria District |
(File no.-A/Not-09/2007/7213/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 560, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-5863/जे0, दिनांक 13.12.96 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री दुर्गानन्द प्रसाद साह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 13.12.12 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री दुर्गानन्द प साद साह ्र | अधिवक्ता, फारबीसगंज | 13.12.96 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | फारबीसगंज अनुमंडल (जिला-अररिया) |
(सं0 सं0-ए0/नोट-56/94/7214/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 561, एस0ओ0 560, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-56/94/7214/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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The 27th September 2013
S.O. 560, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Durga Nand Prasad Sah and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 5863/J dated 13.12.1996 to practice as notary again for the next five years from 13.12.201219 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Durga Nand Prasad Sah | Advocate, Farbisganj | 13.12.96 | B.A L.L.B | Farbisganj Sub-Division Under Araria District |
(File no.-A/Not-56/94/7214/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 562, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4968/जे0, दिनांक 13.10.2008 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री रंजन कुमार वर्मा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 13.10.2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रंजन क मार वर्मा ु | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, अररिया | 13.10.2008 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | अररिया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-43/2003/7217/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 563, एस0ओ0 562, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-43/2003/7217/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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The 27th September 2013
S.O. 562, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ranjan Kumar Verma and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 4968/J dated 13.10.08 to practice as notary again for the next five years from 13.10.2013.
20 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013| N ame of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ranjan Kumar Verma | Advocate, Araria | 13.10.2008 | B.Sc L.L.B | Araria District |
(File no.-A/Not(S)-43/2003/7217/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 564, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2646/जे0, दिनांक 16.05.90 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री उमेश चन्द्र जमुआर, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 16.05. 2002 से दिनांक 15.05.2007 तक, दिनांक 16.05.2007 से दिनांक 15.05.2012 एवं पुनः दिनांक 16.05.2012 से अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री उमेश चन्द्र जमुआर | अधिवक्ता, जिला जमुई | 16.05.1990 | एल0एल0बी0 | जमुई |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-23/87/7218/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 565, एस0ओ0 564, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-23/87/7218/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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The 27th September 2013
S.O. 564 dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Umesh Chandra Jamuar and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 2646/J dated 16.05.1990 to practice as notary from 16.05.2002 to 15.05.2007, from 16.05.07 to 15.05.12 and again from 16.05.2012 till next five year.
21 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Umesh Chandra Jamuar | Advocate, Civil Court Jamui | 16.05.1990 | L.L.B | Jamui District |
(File no.-A/A.B-23/87/7218/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 566, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-166/जे0, दिनांक 15.01.2004 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री विनय शंकर सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 15.01.2009 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विनय शंकर सिन्हा | अधिवक्ता, सिविल कोट, जमुई | 15.01.2004 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | जमुई जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-4/2001/7219/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 567, एस0ओ0 566, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-4/2001/7219/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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The 27th September 2013
S.O. 566, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Binay Shankar Sinha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 166/J dated 15.01.2004 to practice as notary again for the next five years from 15.01.200922 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013
| N ame of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Binay Shankar Sinha | Advocate, Civil Court Jamui | 15.01.2004 | B.A L.L.B | Jamui District |
(File no.-A/Not-4/2001/7219/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 568, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3722/जे0, दिनांक 25.08.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री उपेन्द्र लाल श्रीवास्तव, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 25.08.08 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री उपेन्द्र लाल श्रीवास्तव | अधिवक्ता, नोटरी, सिविल कोर्ट, सिवान | 25.08.03 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | सिवान जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-28/2000/7220/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 569, एस0ओ0 568, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-28/2000/7220/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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The 27th September 2013
S.O. 568, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Upendra Lal Srivastava and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3722/J dated 25.08.03 to practice as notary again for the next five years from 25.08.08.
23 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Upendra Lal Srivastava | Advocate, Notary Civil Court, Siwan | 25.08.03 | B.A L.L.B | Siwan District |
(File no.-A/Not-28/2000/7220/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 570, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-11934/जे0, दिनांक 02.11.1983 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री ठाकुर राणा प्रताप सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 02.11.2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री ठाकुर राणा प्रताप सिंह | अधिवक्ता, वैशाली व्यवहार न्यायालय, हाजीपुर | 02.11.1983 | बी0एल0 | वैशाली (हाजीपुर) जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-150/82/7221/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 571, एस0ओ0 570, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-150/82/7221/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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The 27th September 2013
S.O. 570, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Thakur Rana Pratap Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 11934/J dated 02.11.1983 to practice as notary again for the next five years from 02.11.2011.
24 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Thakur Rana Pratap Singh | Advocate, Hazipur Civil Court, Vaishali | 02.11.1983 | B.L | Vaishali at Hazipur District |
(File no.-A/A.B-150/82/7221/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 572, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3437/जे0, दिनांक 04.10.2001 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री विष्णु देव चौधरी, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 04.10.2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विष्णु देव चौधरी | अधिवक्ता, ग ा0-निवनियाँ, ्र जिला-बेगूसराय, व्यवहार न्यायालय बेगूसराय | 04.10.2001 | बी0ए0(प्रतिष्ठा) एल0एल0बी0 | बेगूसराय जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-83/98/7222/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 573, एस0ओ0 572, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-83/98/7222/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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The 27th September 2013
S.O. 572, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Bishnudeo Choudhary and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 195625 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013 by the State Government in Law Department Notification No. 3437/J dated 04.10.2001 to practice as notary again for the next five years from 04.10.2011.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Bishnudeo Choudhary | Advocate, Begusarai Civil Court Begusarai | 04.10.01 | B.A.(Hons) L.L.B | Begusarai District |
(File no.-A/Not-83/98/7222/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 574, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-13307/जे0, दिनांक 02.12.1983 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री मंजूर अहमद खाँ, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 02.12.2011 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मंजूर अहमद खाँ | अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी | 02.12.1983 | बी0ए0 बी0एल0 | पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-156/82/7223/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 575, एस0ओ0 574, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-156/82/7223/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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The 27th September 2013
S.O. 574, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Manjoor Ahmad Khan and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 13307/J dated 02.12.83 to practice as notary again for the next five years from 02.11.2011.
26 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013| N ame of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Manjoor Ahmad Khan | Advocate, East Champaran, Motihari | 02.12.83 | B.A B.L | East Champaran at Motihari |
(File no.-A/A.B-156/82/7223/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 576, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-3123/जे0, दिनांक 08.07.2003 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री सतीश चन्द्र प्रसाद सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 08.07. 2013 से पुनः अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सतीश चन्द्र प साद सिन्हा ्र | अधिवक्ता, सिविल कोर्ट, बेगूसराय | 08.07.2003 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | बेगूसराय जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-15/2001/7224/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 577, एस0ओ0 576, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(एस0)-15/2001/7224/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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The 27th September 2013
S.O. 576, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Satish Chandra Pd.
Sinha and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 3123/J dated 08.07.2003 to practice as notary again for the next five years from 08.07.2013.
27 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Satish Chandra Pd. Sinha | Advocate, Civil Court, Begusarai | 08.07.2003 | B.Sc L.L.B | Begusarai District |
(File no.-A/Not(S)-15/2001/7224/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 578, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-4746/जे0, दिनांक 08.08.1989 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री हलधर प्रसाद सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 08.08.1998 से दिनांक 07.08.2001 तक के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री हलधर प्रसाद सिंह | अधिवक्ता, लखीसराय कोर्ट | 08.08.1989 | बी0एल0 | लखीसराय जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-51/87/7225/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 579, एस0ओ0 578, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-51/87/7225/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
———
The 27th September 2013
S.O. 578, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Haldhar Prasad Singh and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State Government in Law Department Notification No. 4746/J dated 08.08.1989 to practice as notary from 08.08.1998 to 07.08.2001.
28 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013| N ame of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Haldhar Prasad Singh | Advocate, Lakhisarai Court | 08.08.89 | B.L | Lakhisarai District |
(File no.-A/A.B-51/87/7225/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
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27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 580, दिनांक 20 नवम्बर 2013—नोटरीज ऐक्ट, 1952(53, 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल नोटरीज ऐक्ट, 1952 (53, 1952) की धारा-3 और नोटरीज रूल्स, 1956 के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-1287/जे0, दिनांक 21.04.03 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक श्री वेद प्रकाश पाण्डेय, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा नीचे अंकित है, को दिनांक 21.04.08 से दिनांक 20.04.13 एवं पुनः दिनांक 21.04.13 से अगामी पॉच वर्षो के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अर्हत्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री वेद प काश ्र पाण्डेय | अधिवक्ता, नोटरी, बीरपुर अनु0 न्यायालय, जिला-सुपौल | 21.04.03 | बी0ए0(प्रतिष्ठा) एल0एल0बी0 एम0बी0ए0 | बीरपुर अनुमंडल |
(सं0 सं0-ए0/नोट-17/01/7226/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
———
27 सितम्बर 2013
एस0ओ0 581, एस0ओ0 580, दिनांक 20 नवम्बर 2013 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-17/01/7226/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनोद कुमार सिन्हा, सचिव।
———
The 27th September 2013
S.O. 580, dated 20th November 2013—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ved Prakash Pandey and whose detail according to Notary Register is given below the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 by the State29 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013 Government in Law Department Notification No. 1287/J dated 21.04.03 to practice as notary from
21.04.08 to 20.04.13 and again for the next five years from 21.04.13
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ved Prakash Pandey | Advocate, Notary, Birpur Subdivisional Court, Supaul | 21.04.03 | B.A(H.) L.L.B M.B.A | Birpur Sub-division (Supaul District) |
(File no.-A/Not-17/01/7226/J) By order of the Governor of Bihar, VINOD KUMAR SINHA, Secretary.
——— नििििििििनननननननवववववववर्र्र्र्वााााााााचचचचचचचचनननननननन वििििििििवववववववभ्भ्भ्भ्भ्भ्भ्भ् ाााााााााााााााागगगगगगगग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 13 नवम्बर 201313 नवम्बर 201313 नवम्बर 201313 नवम्बर 2013 सं॰ ई2-207/90-5690-श्री सियाराम मंडल, तत्कालीन उप निर्वाचन पदाधिकारी, खगड़िया सम्प्रति उप निर्वाचन पदाधिकारी, कैमूर को पत्नी की चिकित्सा हेतु दिनांक 15.04.2013 से 27.06.2013 तक कुल 74 दिनों का उपार्जित अवकाष तथा पुनः पत्नी की चिकित्सा एवं उनके देहावसान हो जाने के फलस्वरूप श्राद्ध कार्य हेतु दिनांक 06.08.2013 से 21.08.2013 तक कुल 16 दिनों का उपार्जित अवकाष की स्वीकृति बिहार सेवा संहिता के नियम, 227, 228, 240 एवं 248 के तहत प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सोहन कुमार ठाकुर, संयुक्त सचिव-सह- संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।
——— ÅtkZ foHkkx ——— vf/klwpuk 6 नवम्बर 2013 सं॰ प्र02/ज0वि0नि0-14/2008-29-श्री आनन्द किशोर, कारा महानिरीक्षक, बिहार (अतिरिक्त प्रभार प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0) को अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि0, पटना के पद का प्रभार दिया जाता है। प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, lanhi ikS.Mjhd] सचिव।
——— पर्यावरण एवं वन विभागपर्यावरण एवं वन विभागपर्यावरण एवं वन विभागपर्यावरण एवं वन विभाग ——— अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 6 नवम्बर 20136 नवम्बर 20136 नवम्बर 20136 नवम्बर 2013
संसंसंसं॰ भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/॰ भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/॰ भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/॰ भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/3851385138513851/प॰व॰/प॰व॰/प॰व॰/प॰व॰—श्री एस॰ कुमार सामी, भा॰व॰से॰ (2006), वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका को नवसृजित वन प्रमंडल, भागलपुर के वन प्रमंडल पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेष तक सौंपा जाता है।30 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013 संसंसंसं॰ भा॰व॰से॰॰ भा॰व॰से॰॰ भा॰व॰से॰॰ भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/(स्था॰)-17/2011/(स्था॰)-17/2011/(स्था॰)-17/2011/3852385238523852/प॰व॰/प॰व॰/प॰व॰/प॰व॰—डॉ॰ के॰ गणेष कुमार, भा॰व॰से॰ (2006), वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा को नवसृजित वन प्रमंडल, वैषाली के वन प्रमंडल पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेष तक सौंपा जाता है।
संसंसंसं॰ ॰ ॰ ॰ भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/3853/प॰व॰3853/प॰व॰3853/प॰व॰3853/प॰व॰—श्री ए॰के॰ ओझा, बि॰व॰से॰, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय को नवसृजित वन प्रमंडल, समस्तीपुर के वन प्रमंडल पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेष तक सौंपा जाता है। संसंसंसं॰ ॰ ॰ ॰ भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/3854/प॰व॰3854/प॰व॰3854/प॰व॰3854/प॰व॰—श्री सुधीर कुमार, बि॰व॰से॰, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सहरसा को नवसृजित वन प्रमंडल, सुपौल के वन प्रमंडल पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेष तक सौंपा जाता है। संसंसंसं॰ ॰ ॰ ॰ भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/3855385538553855/प॰व॰/प॰व॰/प॰व॰/प॰व॰—श्री आलोक कुमार, भा॰व॰से॰ (2007), वन प्रमंडल पदाधिकारी, वाल्मीकी व्याघ्र परियोजना प्रमंडल-1, बेतिया को नवसृजित वन प्रमंडल, बेतिया के वन प्रमंडल पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेष तक सौंपा जाता है।
संसंसंसं॰ ॰ ॰ ॰ भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/3856385638563856/प॰व॰/प॰व॰/प॰व॰/प॰व॰—श्री अभय कुमार, भा॰व॰से॰ (2000), वन प्रमंडल पदाधिकारी, शोध प्रशिक्षण एवं जन सम्पर्क प्रमंडल, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर वन प्रमंडल के पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री अभय कुमार, वन प्रमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी के नव सृजित पद के भी अगले आदेष तक अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
संसंसंसं॰ ॰ ॰ ॰ भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/3857385738573857/प॰व॰/प॰व॰/प॰व॰/प॰व॰—श्री पी॰के॰ जायसवाल, भा॰व॰से॰ (2001), वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, शोध प्रषिक्षण एवं जन सम्पर्क प्रमंडल, पटना के पद पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है।
संसंसंसं॰ ॰ ॰ ॰ भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/3858385838583858/प॰व॰/प॰व॰/प॰व॰/प॰व॰—श्री के॰ के॰ अकेला, भा॰व॰से॰ (2001), वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया के पद पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है।
संसंसंसं॰ ॰ ॰ ॰ भा॰व॰से॰ भा॰व॰से॰ भा॰व॰से॰ भा॰व॰से॰ (स्था॰)-17/2011/(स्था॰)-17/2011/(स्था॰)-17/2011/(स्था॰)-17/2011/3859385938593859/प॰व॰/प॰व॰/प॰व॰/प॰व॰—श्री रणवीर सिंह, बि॰व॰से॰, वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा के पद पर अगले आदेष तक पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, वीरेन्द्र कुमार सिन्हा, अवर सचिव।
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7 twu 2013
सं॰ 7 स्था0(2)अनुक0 -32/2012-1405 (नि0)—बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या-3/सी-2-2067/90 का0 13293 दिनांक 05.10.1991 एवं अनुवर्ती संगत प्रावधानों के आलोक में जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, समस्तीपुर के ज्ञापांक-1025/स्था0, दिनांक 10.08.2011 से प्राप्त जिला अनुकम्पा समिति, समस्तीपुर की बैठक दिनांक 26.07.2011 की कार्यवाही के कंडिका- क्रमांक-7 में अंकित अनुशंसा (जिसकी सम्पुष्टि जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्राांक 1556/स्था0 दिनांक 24.11.2011 से प्राप्त है) एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रा संख्या-1208 दिनांक 20.08. 2011 एवं पत्राांक- 940, दिनांक 06.09.2012 से प्राप्त कागजातों के आलोक में मो0 रब्बान आलम (जन्म तिथि -20.07.1991) पुत्रा स्व0 मो0 मज्जो, (पूर्व चौकीदार) वर्तमान पता-ग्राम -छोटकी रजवा, पोस्ट- हसनपुर, थाना-हसनपुर, जिला-समस्तीपुर को वर्ग-04 (चार) अनुसेवक के पद पर वेतनमान रू0 5200-20200, ग्रेड वेतन 1300 (पुनरीक्षित) में नियुक्त कर कार्यालय, उप निदेशक (पशु विकास), मध्यम पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर), दरभंगा में वर्ग 04 (चार) अनुसेवक के रिक्त पर पर पदस्थापित किया जाता है। vuqdEik ds vk/kkj ij fu;qfDr dh 'kÙksZa fuEuor gSa%&
2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति पर मृत सरकारी सेवक के आश्रित परिवार के समुचित भरण-पोषण का पूर्ण दायित्व रहेगा। उप निदेशक (पशु विकास), मध्यम पशु विकास परियोजना (मु0 स्तर), दरभंगा योगदान स्वीकृत करने के पूर्व आवेदक मो0 रब्बान आलम से इस आशय का शपथ पत्रा प्राप्त कर लेगें कि ''वे भविष्य में मृतक स्व0 मो0 मज्जो (पूर्व चौकीदार) के आश्रित परिवार के पूर्ण भरण-पोषण के लिए पूर्णतः जिम्मेवार होंगे तथा इस संबंध में आश्रित परिवार के किसी अन्य सदस्य से शिकायत प्राप्त होने पर इनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकार द्वारा रद्द कर दी जायेगी। जिसमें इन्हें कोई आपति नहीं होगी। '' शपथ पत्रा की एक प्रति निदेशालय में भी उपलब्ध करायेगें।
3. नियुक्ति के पश्चात अगर किसी भी समय उनकी शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्रा अथवा किसी अन्य प्रमाण पत्रा के संबंध में फर्जी या जालसाजी संज्ञान में आती है, तो उक्त कर्मी को बिना कारण पृच्छा के सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जायेगा तथा उन पर वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।
4. योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्रा समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
6. उप सचिव, वित्त विभाग के पत्राांक 1964, दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्ति राज्यकर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।
7. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा के संदर्भ में संगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत सरकारी निदेशों / नियमावली का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।32 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013 8. योगदान के समय इस बात का शपथ-पत्रा देना होगा कि पूर्व में किसी अपराध के आरोप में उन्हें किसी प्रकार का दंड नहीं हुआ है तथा वर्तमान में किसी प्रकार का आपराधिक मामला उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। 9. इनकी सेवा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के तथा बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।
10. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी (कार्यालय प्रधान) द्वारा मो0 रब्बान आलम से उपरोक्त सभी शत्र्तों को स्वीकार करने संबंधी घोषणा-पत्रा प्राप्त करने तथा वांछित प्रमाण पत्राों एवं कागजातों के जाँचोपरांत व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
11. योगदान स्वीकार करने वाले पदाधिकारी प्रथम दृष्टया नियुक्ति पत्रा से खुद संतुष्ट हो जाने पर योगदान तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकार करेगें और नियुक्ति प्राधिकार से नियुक्ति पत्रा की संपुष्टि करा लेंगे। यदि 3 (तीन) माह के अंदर यह संपुष्टि पूर्ण नहीं होती है तो संबंधित नव नियुक्त कर्मचारी की वेतन निकासी तब तक नहीं की जाएगी जब तक की नियुक्ति की संपुष्टि नहीं हो जाती है।
12. योगदान के समय किसी प्रकार का यात्राा भत्ता देय नहीं होगा।
इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाये।
आदेश से,
राजेश कुमार, निदेशक, पशुपालन।
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7 twu 2013
सं॰ 7स्था0 (2) अनुक0-15/2012-1408(नि0)—पशुपालननिदेशालय, बिहार, पटना के आदेश, ज्ञापांक-7स्था0(2) अनुक0-15/2012-385(नि0), दिनांक 28.02.2013 द्वारा निर्गत श्री सुधीर कुमार, निम्नवर्गीय लिपिक के पदस्थापन कार्यालय, जिला पशुपालन पदाधिकारी, भभुआ के स्थान पर कार्यालय अवर प्रमण्डल पशुपालन पदाधिकारी, आरा पढ़ा जाय।
(1) आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
(2) उक्त आदेश में उल्लिखित अन्य तथ्य एवं शर्ते यथावत् रहेंगे।
आदेश से,
राजेश कुमार, निदेशक, पशुपालन।
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6 uoEcj 2013
सं॰ प्र01/ग्रा0वि0-04/2011-28—राजीव गॉधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की समीक्षा करने हेतु निम्नलिखित समिति का गठन किया जाता है :- 1. मुख्य सचिव - अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव, वित्त विभाग - सदस्य 3. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग - सदस्य 4. सचिव, पंचायती राज विभाग - सदस्य 5. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग - सदस्य 6. सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग - सदस्य 7. सचिव, ऊर्जा विभाग - सदस्य 8. REC प्रतिनिधि - सदस्य उपुर्यक्त समिति विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक F.No.44/10/2011-RE, दिनांक 02-09-2013 में अंकित मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य करेगी तथा राजीव गॉधी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रस्तावों की जॉच, अनुशेसा एवं अनुश्रवण का कार्य करेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संदीप पौण्डरीक, सचिव।33 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013 fuxjkuh foHkkx ——— vf/klwpuk 1 uoEcj 2013 सं॰ 1/स्था॰-28/2011-1164—विभिन्न स्कीमों के मूल प्राक्कलन के पुनरीक्षण नियंत्रित करने के संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग का संकल्प ज्ञाप सं0-948 अनु0 त0प0को0 दिनांक 16.07.1986 से निर्गत परिपत्र को वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में अद्यतन करने के उद्देश्य से सरकार के आदेश से इस निमित्त निम्न रूपेण एक उच्च स्तरीय समिति गठन किया जाता हैः- (1) अभियंता प्रमुख, तकनीकी परीक्षक कोषांग, - अध्यक्ष निगरानी विभाग, पटना (2) अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, - सदस्य पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (3) अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, - सदस्य ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (4) अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, - सदस्य भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना (5) अभियंता प्रमुख, (उ0 एवं मध्य) - सदस्य जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (6) अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन, - सदस्य विभाग, बिहार, पटना (7) अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना - सदस्य (8) मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र विकास - सदस्य अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, पटना गठित समिति अपने अनुशंसाओं से एक माह के अन्दर निगरानी विभाग को अवगत करायेगी। इस पर विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश प्रसाद, अपर सचिव।
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No. 1957— I, Arvind Kumar S/o Shir Gurbachan Singh, Resident of House no. 140, Phase-1, Urban Estate Jalandhar, Presently residing at Flat No. 204, Lotus Apartment, New Patliputra Colony, Patna-24 do hereby declare that I shall be known as Arvind Kumar Sheemar.
ARVIND KUMAR.
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VIGILANCE DEPARTMENT FORM No. I SUBSTITUTIONAL ORDER OF MEMO NO. 5173 DATED 01-10-2013 DECLARATION (Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010) 13th November 2013 No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-05/2013-6159WHEREAS, It is alleged that Sri Krishna Kant Kumar, the then, Executive Engineer, Building Construction Department, Bhawan Pramandal, Distt. - Kishanganj, S/o Ayodhya Mahto, Present Address- Meera Krishna Niketan, Adarsh Bihar Colony Road No.-1, Ramkrishna Nagar, Jaganpura, Thana- Ramkrishna Nagar, Distt.- Patna Permanent Address : - Village - Bishnunpur, P.S. - Bhagwanpur, Distt. - Begusarai while holding the post of the Executive Engineer, Building Construction Department, Bhawan Pramandal, Distt. - Kishanganj (Bihar), and serving in different capacities under Bihar Government, committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. Case No. 57/2012 dated. 06-08-2012. AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said the Executive Engineer, Building Construction Department, Bhawan Pramandal, Distt. - Kishanganj (Bihar), who has accumulated properties disproportionate to his known sources of income by resorting to corrupt means. AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Special Courts Act, 2009.
By order of the Governor of Bihar, Sd./-Illegible, Principal Secretary.
36 (cid:18)बहार गजट, 20 नव(बर 2013VIGILANCE DEPARTMENT FORM No. I DECLARATION (Under Section 5 of the Bihar Special Courts Act 2009, and Rules 7 of Bihar Special Courts Rules 2010) The 12th November 2013 No. Ni. Vi. /Stha (Vi.Nya.)-06/2013-6110—WHEREAS, It is alleged that Sri Kamleshwari Chaudhary (Pasi) the then, Block Education Officer, Barahaat Distt-Banka (Bhagalpur) Bihar, and serving in different capacities under Bihar Government, committed the offence of criminal misconduct defined under clause (e) of sub-section (1) of Section 13 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and that the matter is being investigated in Vigilance investigation Bureau Vide Vig. P.S. Case No. 10/2012 dated. 27.01.2012 AND WHEREAS, on scrutiny of relevant materials available on record, the State Government is of the opinion that there is prima facie case of Commission of above mentioned criminal misconduct by said the then, Block Education Officer, Barahaat Distt-Banka (Bhagalpur) Bihar, who has accumulated properties disproportionate to her known sources of income by resorting to corrupt means. AND WHEREAS, it is felt necessary and expedient by the Government that the said offender should be tried for confiscation of the properties mentioned in the application by the Special Court Established under sub-section (1) of Section 3 of Special Courts Act, 2009; NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of Bihar Special Courts Act, 2009, the State Government do hereby declare that the said offence be dealt with under the provision of Bihar Special Courts Act, 2009.
By order of the Governor of Bihar, Sd./-Illegible, Principal Secretary.
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