(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट
असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 7777 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 873873873873) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार,,,, 28282828 नव,बनव,बनव,बनव,बरररर 2013201320132013 नगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाएंएंएंएं 27 नवम्बर 201327 नवम्बर 201327 नवम्बर 201327 नवम्बर 2013
सं0 सं0 सं0 सं0 10(3)न10(3)न10(3)न10(3)न....विविविवि....नीति-01/2012-520नीति-01/2012-520नीति-01/2012-520नीति-01/2012-520—विधि विभाग की अधिसूचना सं. एल.जी.-1-16/2010/लेज-132 दिनांक 26.04.2010 द्वारा दीघा अर्जित भूमि बन्दोबस्ती अधिनियम 2010 अधिसूचित किया गया था। अधिनियम के अध्याय-1 के धारा-1 के उप-धारा 2 में यह उल्लिखित है कि यह अधिनियम राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रवृा होगा।
2. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इसे प्रवृा करने का निर्णय लिया है। 3. राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम पर सम्यक विचारोपरान्त इसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। 4. यह अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के सचिव।
27 नवम्बर 201327 नवम्बर 201327 नवम्बर 201327 नवम्बर 2013
सं0 सं0 सं0 सं0 10(3)न10(3)न10(3)न10(3)न....विविविवि....नीति-01/2012-520नीति-01/2012-520नीति-01/2012-520नीति-01/2012-520—दीघा अर्जित भूमि बन्दोबस्ती अधिनियम 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंगे्रजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 28 नव,बर 2013 26.04.2010. It was stipulated under chapter-1, Sub-section 2 of Section-1 that it shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette. 2. After due consideration the Government has decided to implement it.
3. This Act will come into force with immediate effect.
By order of the Governor of Bihar,
Sd./Illegible,