Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 November 2013

Published 29 November 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-11-29.874
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 8888 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 874874874874) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, शुबशुबशुबशुबवारवारवारवार,,,, 29292929 नव,बनव,बनव,बनव,बरररर 2013201320132013 सं0 6एस0एस(6)47/2013—2839 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग -------- संकल्प 29 नवम्बर 2013 विषयः-बिहार राज्य मछुआरा आयोग का गठन।

बिहार सरकार राज्य ने मछुआरों के सर्वागीण विकास हेतु कृत संकल्प है। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा गठित ''किसान आयोग'' के कार्य एवं दायित्व में ''मछली पालन'' भी शामिल है; उसके बावजूद मछुआरा समाज के चहुमुखी विकास के लिए सामाजिक; आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस परिपेक्ष्य में मछुआरों के संरक्षण, कल्याण, विकास एवं आर्थिक अभिवृद्धि तथा उनके रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण कर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसायें करने के लिए ''राज्य मछुआरा आयोग के गठन'' का निर्णय लिया गया है। (2) उक्त उद्देश्य हेतु आयोग का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा-

(क) अध्यक्ष (ख) उपाध्यक्ष (ग) तीन सदस्य। (जिसमें न्युनतम एक महिला सदस्य होगी) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा।

(3) आयोग का कार्य एवं दायित्व-

(क)राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित मछुआरों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षोपायों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना।

(ख) इसके अतिरिक्त नीति/कार्यक्रम के संबंध में आवश्यक सुझाव दे सकेगा, जिससे मछुआरों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। नई योजनाओं के लिए सुझाव समर्पित कर सकेगा।

(ग) मत्स्य-जीवी सहयोग समितियों के गठन, प्रबंधन एवं अंकेक्षण के संबंध में सम्यक अध्ययन कर राज्य सरकार को सुझाव समर्पित करेगा।

(घ) मत्स्य उत्पादन में अभिवृद्धि एवं अन्य सुसंगत विषयों यथा मत्स्य बीज उत्पादन, पूरक आहार उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, वाणिज्य एवं विपणन पर सुझाव दे सकेगा।नोटः-(I)आयोग राज्य सरकार के अनुमोदन से आर्थिक सामाजिक अध्ययन के लिए सरकारी विभागों या अन्य किसी संस्था की सहायता ले सकेगा। (II) आयोग अपने कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य सरकार के किसी विभाग या अधिकारी से आवश्यक सूचना मांगने तथा अधिकारियों की बैठक बुलाने हेतु सक्षम होगा। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 29 नव,बर 2013 (4) (क)अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल आदेश निर्गत से अगले आदेश तक या अधिकत्तम तीन वर्षों की अवधि का होगा। (ख)कोई भी सदस्य अथवा अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष एवं सदस्य राज्य सरकार को संबोधित स्वलिखित पत्रा प्रेषित कर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते है। (5) मछुआरा आयोग के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष को राज्य मंत्राी/ उप मंत्राी का दर्जा देय होगा। उन्हें वही वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएॅ देय होगी, जो राज्य मंत्राी/ उपमंत्राी को मंत्रिामंडल सचिवालय विभाग के परिपत्रा 502 दिनांक 08.03.2007 एवं 298 दिनांक 27.04.2012 के तहत प्रावधान किया गया है। (6) आयोग के सदस्यों को 15000 रूपये वेतन, आहूत बैठकों में भाग लेने पर दैनिक भत्ता, 800 रूपया एवं अनुमान्य यात्राा भत्ता 10 रूपये प्रति किलोमीटर देय होगा। पटना में आवास रहने पर 5000 रूपये प्रतिमाह की दर से आवास भत्ता देय अनुमान्य होगा। दुरभाष मद्‌ में मोबाईल रिचार्ज के लिए 1000 रूपये प्रतिमाह देय होगा। (7) राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवा, केन्द्रीय सेवा अथवा राज्यान्तर्गत सेवा के किसी सेवारत या सेवा निवृत्त पदधिकारी को आयोग के सचिव के मद्‌ पर नियुक्त/मनोनीत करेगी, जो न्युनतम 10 वर्षों का कार्यानुभव रखते हो। (8) वित्त लेखा एवं अंकेक्षण- (क) राज्य सरकार (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) अनुदान के रूप में आयोग का कार्य चलाने हेतु एवं उसके कार्यों के प्रयोजनार्थ निधि उपलब्ध करायेगी। (ख) आयोग द्वारा प्रतिवेदन राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। (9) आयोग का प्रशासी विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग होगा। (10) आयोग के दैनिक कार्यों में होने वाले कठिनाईयों का निदान प्रशासी विभाग के द्वारा कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया जाएगा। (11) प्रस्ताव मंत्रिापरिषद की सम्पन्न बैठक में दिनांक 12.11.13 को मद्‌ संख्या-08 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। संचिका सं0 6एस0एस0(6)47/2013 के पृ0-15/टि0।

आदेशः-अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्राी सचिवालय/ बिहार विधान-सभा/बिहार विधान परिषद को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजी जाए।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से, उपेन्द्र नारायण महतो, सरकार के अवर सचिव।

————— अधी-क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु3ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 874-571+1000-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 November 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-11-29.874/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-11-29.874.