Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 December 2013

Published 03 December 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-12-03.878
Languages
English, Hindi

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सं॰ प्र2/आयोग सदस्य चयन-17/03(पार्ट)-30—विद्युत अधिनियम 2003 (The Electricity Act, 2003) की धारा-82 की उप-धारा (5) एवं धारा-85 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ईस्माइल अली खान, सलाहकार (ऊर्जा), योजना आयोग, नई दिल्ली को उनके प्रभार ग्रहण करने की तिथि से विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-89 के प्रावधानों के अन्तर्गत 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक सदस्य, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के पद पर नियुक्त किया जाता है।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाशर्त्त) नियमावली 2003 के द्वारा बिहार सरकार ने अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवाशर्त्त को विहित किया है। इस सेवाशर्त्त के अनुसार सदस्य पद के लिए श्री ईस्माइल अली खान को पेंशन की सकल रकम के साथ-साथ उसमें किसी सरांशिकृत अंश, यदि पहले से प्राप्त कर रहे हाें, की कटौती के अध्यधीन प्रति माह ` 67000-79000 वेतन देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संदीप पौण्डरीक, सरकार के सचिव।

————— अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु,ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 878-571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 December 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-12-03.878/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-12-03.878.