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अधिसूचना
13 अगस्त 2012
सं0 5/सह॰फ॰बी॰-29/2012-3569—भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 13011/01/2008 क्रेडिट II दिनांक 07॰03॰2012 से प्राप्त प्रषासनिक स्वीकृति तथा इस क्रम में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अनुश्रवण हेतु विकास आयुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की दिनांक 10॰07॰2012 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में मौसम आधारित फसल बीमा योजना (WBCIS) खरीफ 2012 मौसम में राज्य के 31 (इकतीस) जिलों में लागू करते हुए अधिसूचना संख्या 3132 दिनांक 19.07.12 निर्गत की गयी है। उक्त अधिसूचना की कंडिका-2 (VII) में ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों के लिये बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31.07.12 निर्धारित थी।
2. भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 13014/02/2012-क्रेडिट ।। दिनांक 08 अगस्त, 2012 के आलोक में पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत् ऋणी एवं गैर ऋणी कृषकों की धान फसल हेतु बीमा कराने की तिथि को 14.08.12 तक निम्नांकित शर्तो के तहत् विस्तारित की जाती है :-
(क) धान फसल की रोपनी विस्तारित अवधि में की गयी हो। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 10 *दस,बर 2013 (ग) केवल स्वस्थ धान की फसल ही बीमा के तहत आच्छादित होंगे। 3. संबंधित सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/वाणिज्यिक बैंक गैर ऋणी कृषकों के लिये बीमा कराने की विस्तारित अवधि के 15 दिनों के अन्दर तथा ऋणी कृषकों के लिये विस्तारित अवधि के एक माह के अन्दर घोषणा पत्र आदि बीमा कंपनी को प्रेषित करेंगे।
4. ऋणी कृषक से आषय वैसे कृषकों से हैं, जिनका साख सीमा दिनांक 14.08.12 तक संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है।
5. योजना के तहत् निर्गत अधिसूचना संख्या 3132 दिनांक 19.07.12 की अन्य सभी शर्त्तो पूर्ववत् रहेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रामाश्रय कुमाररामाश्रय कुमाररामाश्रय कुमाररामाश्रय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु*ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 891-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in