Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 10 December 2013

Published 10 December 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-12-10.893
Languages
English, Hindi
िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार गजटगजटगजटगजट

असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 19191919 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 893893893893) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार,,,, 10101010 *दस*दस*दस*दस,ब,ब,ब,बरररर 2013201320132013 सहकारिता विभाग --------- अधिसूचना 18 सितम्बर 2013

सं0 1/रा॰स्था॰(2)न्या॰-05/11 सह॰-3900—विभागीय अधिसूचना संख्या 2067 दिनांक 20.06.07 द्वारा श्री मौलेष्वर प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य सहकारी तम्बाकू उत्पादक संघ लि॰, पटना को सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या 6846/2003 मौलेष्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में मा॰ उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित आदेष दिनांक 31.08.2004 के अनुपालन में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660वि॰(2) दिनांक 08.02.99 की कंडिका-12 के तहत बिहार सहकारिता सेवा (प्रषासनिक प्रभाग) के प्रोन्नति सोपान के चिह्नित आवष्यकता आधारित पद के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या 1920 दिनांक 13.07.02 के अनुक्रम में दिनांक 01.08.02 के प्रभाव से संयुक्त निबंधक, स॰स॰ का वेतनमान रू॰ 12,000-16,500 स्वीकृत किया गया था।दिनांक 15.11.2000 से उत्तरवर्त्ती बिहार के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 1011 दिनांक 13.04.2006 के द्वारा चिह्नित पद 01.01.96 को वेतनमान स्वीकृति तथा तत्पष्चात्‌ प्रोन्नति प्रक्रिया पर वित्त विभाग का परामर्ष, आरक्षण नीति लागू करने पर वित्त विभाग का परिपत्र संख्या 4388 वि॰(2) दिनांक 10.06.2002 द्वारा दिये गये दिषानिर्देष तथा कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग से रोस्टर बिंदु क्लियरेंष पर परामर्ष के साथ संयुक्त निबंधक, स॰स॰ की पद उपलब्धता, वरीयता एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-58 के तहत उच्चतर कोटि के पद का प्रभार ग्रहण तथा विभागीय ज्ञापांक 229 दिनांक 10.02.2010 के द्वारा पारित तथ्यात्मक आदेष के क्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या 2067 दिनांक 20.06.07 के द्वारा श्री मौलेष्वर प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य सहकारी तम्बाकू उत्पादक संघ लि॰, पटना को 01.08.02 से स्वीकृत संयुक्त निबंधक, स॰स॰ का वेतनमान रू॰ 12,000-16,500 को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1389 दिनांक 30.03.10 द्वारा रद्द किया गया तथा श्री प्रसाद को भुगतान की जा चुकी अधिक राषि का समायोजन/वसूली उन्हें देय वेतनादि से कर लेने का भी आदेष दिया गया था। इस आदेष के विरूद्ध श्री मौलेष्वर प्रसाद द्वारा एक समादेश याचिका संख्या 7022/2010 दायर किया गया। उक्त समादेष याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 22.09.2011 को पारित न्यायादेष- " …Even if the benefit was granted on the principle of parity under Article 14 of the Constitution, once the petitioner had reached his destination, he stands on his own strength. Before depriving him of the benefit his individual claim and rights have to be considered. The question of parity with another loses it relevance. 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 10 *दस,बर 2013 The petitioner has specifically asserted violation of the principles of natural justice. The impugned order does not display any consideration that notice was issued to the petitioner before passing an order adverse to him visiting him with civil consequences. That vitiates the order without further more. Once a Govt. servant retires, the master and servant relationship stands severed, issues of fraud being a class apart, the only control of the respondents over a superannuated employee is under the Bihar Pension Rules.

The impugned order dated 30.03.2010 passed on basis that a master and servant relationship after superannuation still subsists and in violation of the principles of natural justice is accordingly set aside…" है।

उक्त न्यायादेष के अनुपालन के आलोक में वित्त विभाग के परामर्षानुसार श्री मौलेष्वर प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य सहकारी तंबाकू उत्पादक संघ लि॰, पटना के लिए संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ वेतनमान रु॰ 12,000-16,500 में दिनांक 01.08.2002 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 29.02.2008 तक एक अधिसंख्य पद सृजन करने की कार्रवाई की गयी। प्रषासी पदवर्ग समिति द्वारा दिनांक 28.06.2013 की बैठक में उक्त अधिसंख्य पद सृजन की स्वीकृति दी गयी। तत्पष्चात उक्त अधिसंख्य पद सृजन की स्वीकृति एवं सृजित पद के विरूद्ध प्रोन्नति देने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की बैठक में दिनांक 10.09.2013 के मद संख्या-11 द्वारा स्वीकृति दी गयी है। उक्त आलोक में विभागीय राज्यादेष ज्ञापांक 272 दिनांक 17.09.13 द्वारा अधिसंख्य पद सृजन संबंधी राज्यादेष निर्गत है। उपर्युक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1389 दिनांक 30.03.2010 को रदद्‌ करते हुए श्री मौलेष्वर प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रबंध निदेषक, बिहार राज्य सहकारी तम्बाकू उत्पादक संघ लि॰, पटना को दिनांक 01.08. 2002 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 29.02.2008 तक उक्त सृजित अधिसंख्य पद के विरूद्ध संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, वेतनमान रु॰ 12,000-16,500 में प्रोन्नति दी जाती है। श्री प्रसाद के लिए संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ का वेतनमान रु॰ 12,000-16,500 में दिनांक 01.08. 2002 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 29.02.2008 तक एक अधिसंख्य पद सृजन के प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मधुरानी ठाकुर, सरकार के उप-सचिव।

—————

अधी.क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु*ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 893-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 10 December 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-12-10.893/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-12-10.893.