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असाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंकअसाधारण अंक (cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:26)ारा ूकािशत 25252525 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1111935935935935 ((((शशशश0000)))) ((((संसंसंसं0000 पपपपटना टना टना टना 907907907907) ) ) ) पपपपटनाटनाटनाटना,,,, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार,,,, 16161616 ,दस,दस,दस,दस.ब.ब.ब.बरररर 2013201320132013 foÙk foHkkx ¼foÙk vk;ksx izHkkx½ &&&&&&&&&&&& vf/klwpuk 13 fnlEcj 2013
la0 jk0fo0vk0¼5½dk0&01@2013&12530—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) सहपठित 243(Y) के अनुपालन में तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-71 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल श्री ए0 एन0 पी0 सिन्हा, भा0प्र0से0 (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित दो अन्य सदस्य शामिल होंगे, अर्थात :-
1. श्री चन्द्रगुप्त अशोकवर्धन, भा0प्र0से0 (सेवानिवृत्त) - सदस्य 2. श्रीमती नंदिनी मेहता, रीडर, अर्थशास्त्र विभाग, - सदस्य
जे0डी0 वीमेन्स कॉलेज, पटना ।
2. आयोग पंचायतों (जिला परिषद् पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों) एवं नगरपालिकाओं (नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा एवं निम्नांकित विषयों के संबंध में अपनी अनुशंसाएँ देगा :-
(क) वैसे सिद्धांत जो निम्नांकित को विनियमित करेंगे :- (i) राज्य, पंचायतों (जिला परिषद् पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों) एवं नगरपालिकाओं (नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों) के बीच सरकार द्वारा उद्ग्रहण योग्य ऐसे कर, शुल्क तथा फीस के शुद्ध आगम का वितरण तथा ऐसे आगम का पंचायतों (जिला परिषद् पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों) एवं नगरपालिकाओं (नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों) के बीच उनके अपने-अपने अनुपात के अनुसार वितरण,
(ii) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को सौंपे जानेवाले या उनके द्वारा विनियोजित किए जानेवाले कर, शुल्क एवं फीस का अवधारण, 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 16 ,दस.बर 2013 4. आयोग संचालन के लिए अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा । 5. राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ता आदि प्राप्त नहीं करने वाले सदस्यों को दी जानेवाली सुविधाओं के बारे में अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा । 6. आयोग को सचिवालीय सहायता वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी । बिहार-राज्यपाल के आदेश से, jkes'oj flag] सरकार के प्रधान सचिव।
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अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु,ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 907-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in