Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 December 2013

Published 16 December 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-12-16.907
Languages
English, Hindi
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la0 jk0fo0vk0¼5½dk0&01@2013&12530—भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(I) सहपठित 243(Y) के अनुपालन में तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-71 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल श्री ए0 एन0 पी0 सिन्हा, भा0प्र0से0 (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित दो अन्य सदस्य शामिल होंगे, अर्थात :-

1. श्री चन्द्रगुप्त अशोकवर्धन, भा0प्र0से0 (सेवानिवृत्त) - सदस्य 2. श्रीमती नंदिनी मेहता, रीडर, अर्थशास्त्र विभाग, - सदस्य

जे0डी0 वीमेन्स कॉलेज, पटना ।

2. आयोग पंचायतों (जिला परिषद्‌ पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों) एवं नगरपालिकाओं (नगर निगम, नगर परिषद्‌ एवं नगर पंचायतों) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा एवं निम्नांकित विषयों के संबंध में अपनी अनुशंसाएँ देगा :-

(क) वैसे सिद्धांत जो निम्नांकित को विनियमित करेंगे :- (i) राज्य, पंचायतों (जिला परिषद्‌ पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों) एवं नगरपालिकाओं (नगर निगम, नगर परिषद्‌ एवं नगर पंचायतों) के बीच सरकार द्वारा उद्‌ग्रहण योग्य ऐसे कर, शुल्क तथा फीस के शुद्ध आगम का वितरण तथा ऐसे आगम का पंचायतों (जिला परिषद्‌ पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों) एवं नगरपालिकाओं (नगर निगम, नगर परिषद्‌ एवं नगर पंचायतों) के बीच उनके अपने-अपने अनुपात के अनुसार वितरण,

(ii) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को सौंपे जानेवाले या उनके द्वारा विनियोजित किए जानेवाले कर, शुल्क एवं फीस का अवधारण,(iii) राज्य की संचित निधि से पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को दिया जानेवाला सहायता अनुदान, (ख) पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय, (ग) आयोग अपने निष्कर्षों का आधार निर्दिष्ट करेगा एवं पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की प्राप्तिओं तथा व्यय के अनुमान उपलब्ध कराएगा । 3. आयोग संदर्भित विषयों पर 31 मार्च, 2015 तक अपना प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगा । 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 16 ,दस.बर 2013 4. आयोग संचालन के लिए अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा । 5. राज्य की संचित निधि से वेतन भत्ता आदि प्राप्त नहीं करने वाले सदस्यों को दी जानेवाली सुविधाओं के बारे में अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा । 6. आयोग को सचिवालीय सहायता वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी । बिहार-राज्यपाल के आदेश से, jkes'oj flag] सरकार के प्रधान सचिव।

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अधी/क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु,ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 907-571+500-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 December 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-12-16.907/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-12-16.907.