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सं0 कारा/स्था0 (अधी0) 01-18/13-5959—गृह (कारा एवं सुधार) विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 5322 दिनांक 28.10.2013 द्वारा बिहार कारा सेवा में नवनियुक्त निम्नांकित परीक्ष्यमान काराधीक्षकों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से कारा निरीक्षणालय में योगदान स्वीकृत करते हुए, उन्हें इनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित केन्द्रीय कारा में प्रशिक्षण हेतु तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त किया जाता हैः-
| क्रमांक | नाम | गृह जिला | कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय में योगदान की तिथि | संलग्न केन्द्रीय कारा का नाम |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री राजीव कुमार सिंह | भोजपुर | 06.11.2013 (पूर्वाह्न) | शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा, भागलपुर। |
| 2 | श्री अमित कुमार | गया | 06.11.2013 (पूर्वाह्न) | शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपरु। |
| 3 | श्री सुजीत कुमार झा | दरभंगा | 06.11.2013 (पूर्वाह्न) | केन्द्रीय कारा, गया। |
| 4 | श्री युसुफ रिजवान | रोहतास | 06.11.2013 (पूर्वाह्न) | आदर्श केन्द्रीय कारा, बेउर, पटना। |
| 5 | श्री प्रभात कुमार | कैमूर (भभुआ) | 06.11.2013 (पूर्वाह्न) | केन्द्रीय कारा, मोतिहारी। |
| 6 | श्री संदीप कुमार | मुजफ्फरपुर | 12.11.2013 (पूर्वाह्न) | केन्द्रीय कारा, बक्सर। |
| 7 | श्री निरंजन कुमार पंडित | भागलपुर | 22.11.2013 (पूर्वाह्न) | केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ। |
| 8 | सुश्री ज्ञानिता गौरव | नालंदा | 02.12.2013 (पूर्वाह्न) | आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना। |
2. चूँकि उपर्युक्त परीक्ष्यमान कारा अधीक्षकों की नियुक्ति राज्य के काराओं के लिए कुल स्वीकृत बल के अधीन की गई है तथा उनका नियमित पदस्थापन अभी तक नहीं किया गया है, अतः संबंधित परीक्ष्यमान कारा अधीक्षकों के वेतनादि की निकासी केन्द्रीयकृत रूप से कारा एवं सुुधार सेवाएँ निरीक्षणालय बिहार, पटना द्वारा किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। वेतन विपत्र पर इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा कि उक्त परीक्ष्यमान कारा अधीक्षकों की नियुक्ति राज्य के कारा अधीक्षकों के स्वीकृत बल के अन्तर्गत की गयी है।
राशि की निकासी बजट मुख्य शीर्ष-2056-जेल (गैर योजना), लघु शीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन, उपशीर्ष-0001-जेल निरीक्षणालय एवं विपत्र कोड संख्या-एन-2056000010001 मांग सं0-22 से की जाएगी, जिसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना होगें। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त भुगतान संबंधित परीक्ष्यमान कारा अधीक्षकों के वेतन पुर्जा के आधार पर करेंगे।
3. बिहार कारा सेवा नियमावली-1953 के अनुसार नवनियुक्त परीक्ष्यमान कारा अधीक्षकों को एक वर्ष तक विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। उन्हें छः माह कारा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण एवं 4 सप्ताह बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बाल्मी परिसर, पटना में प्रशिक्षण दिया जायेगा। उक्त संस्थानों से विस्तृत कार्यक्रम प्राप्त होने के पश्चात् उसके संबंध में अलग से अधिसूचना निर्गत की जाएगी। सम्प्रति केन्द्रीय काराओं में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु निम्नरूपेण कार्यक्रम तय किया जाता हैः-
| क्र0 | प्रशिक्षण का स्थान | प्रशिक्षण का विषय | अवधि (सप्ताह) | अभ्युक्ति |
| 1 | केन्द्रीय कारा में प्रशिक्षण | (क) उपाधीक्षक (कारापाल), सहायक अधीक्षक (सहायक कारापाल), चिकित्सा पदाधिकारी, अधीक्षक, बंदियों के संबंध में एवं कारा के सुरक्षा के संबंध में व्यवहारिक प्रशिक्षण। जिस कारा में उद्योग स्थापित हैं वहाँ उद्योग के संचालन हेतु भी प्रशिक्षण। केन्द्रीय कारा मंडल कारा उपकारा | 06 04 03 | |
| (ख) संलग्न केन्द्रीय कारा के मुख्यालय के जिला में न्यायिक कार्य। | 01 | |||
| (ग) संलग्न केन्द्रीय कारा के मुख्यालय के जिला में कोषागार कार्य। | 01 | |||
| (घ) संलग्न केन्द्रीय कारा के जिला में जिला पदाधिकारी के साथ। | 01 | |||
| (ड़) संलग्न केन्द्रीय कारा के मुख्यालय के जिला में पुलिस अधीक्षक के साथ। | 01 |
4. संबंधित केन्द्रीय काराओं के अधीक्षक अपने वृत्त के काराओं में प्रशिक्षण हेतु उक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित अवधि एवं विषयों के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही संबंधित जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक आदि से संपर्क कर जिला स्तर पर निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुसार तिथिवार कार्यक्रम तय कर आदेश निर्गत करते हुए प्रशिक्षण दिलवाने की भी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगें।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)।