िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट
(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 27272727 अमहायणअमहायणअमहायणअमहायण 1931931931935555 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 51515151 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ————————
18181818 +दस-ब+दस-ब+दस-ब+दस-बरररर 2013201320132013 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)6, पदःथापन, बदली, श(cid:18)6, छु ;ट(cid:15) और अ=य >य(cid:18)6गत सूचनाएं। 2-6 भाग-1-क—ःवयंसेवक गुBमD के समादेंटाओं के आदेश।
---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Mाओं के पर(cid:15)Mा-फल, कायOबम, छाऽवृ(cid:18)R ूदान, आ+द।
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भाग-1-ग—िशMा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Mाफल आ+द ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राSयपाल और कायाOTयMD (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आ+द। 7-8 भाग-3—भारत सरकार, पUVम बंगाल सरकार और उXच =यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राSय गजटD के उZरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल म[ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ]त (cid:18)वधान मंडल म[ उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत +कये जानेवाले ूवर सिमितयD के ूितवेदन और उ]त (cid:18)वधान मंडल म[ पुर:ःथापन के पूवO ूकािशत (cid:18)वधेयक।
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भाग-7—संसद के अिधिनयम Uजनपर रांशपित क^ Sयेंठ अनुमित िमल चुक^ है। ---
भाग-8—भारत क^ संसद म[ पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद म[ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयD के ूितवेदन और संसद म[ उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयD के ूितवेदन और संसद म[ पुर:ःथापन के पूवO ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व_ापन
---
भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क^ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, =यायालय सूचनाएं और सवOसाधारण सूचनाएं इaया+द। ---
पूरक
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पूरक-क 9-122 (cid:18)बहार गजट, 18 +दस-बर 2013
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)6िनयु(cid:18)6िनयु(cid:18)6िनयु(cid:18)6, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)6श(cid:18)6श(cid:18)6श(cid:18)6, , , , छु ;ट(cid:15) और अ=यछु ;ट(cid:15) और अ=यछु ;ट(cid:15) और अ=यछु ;ट(cid:15) और अ=य वैय(cid:18)6क सूचनाएं वैय(cid:18)6क सूचनाएं वैय(cid:18)6क सूचनाएं वैय(cid:18)6क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
x`g foHkkx vfHk;kstu funs'kky; ——— vf/klwpuk 21 uoEcj 2013 सं0 अ0नि0(02)10/2013/नि0सं0 1055—जिला अभियोजन पदाधिकारी, बिहारषरीफ (नालन्दा) के पत्रांक 596 दिनांक 11.09.2013, पत्रांक 563 दिनांक 30.08.13 तथा जिला पदाधिकारी, बिहारषरीफ (नालन्दा) के ज्ञापांक 732 दिनांक 16. 05.13 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में श्री वीरेन्द्र प्रसाद चौधरी, सहायक अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, बिहारषरीफ (नालन्दा) को दिनांक 01.05.2013 से कर्त्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या 960 दिनांक 09.10.2013 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है तथा उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संयुक्त विभागीय जॉंच आयुक्त, गया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। 2. श्री चौधरी के विरूद्ध संचालित की जाने वाली उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन में सहयोग करने हेतु श्री सत्येन्द्र कुमार, जिला अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, नालन्दा को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव।
——— सहकारिता विभाग ——— अधिसूचनाएं 7 जनवरी 2013 सं॰ 8/नि॰को॰(रा॰) परि॰-233/12-57—सी॰डव्लू॰जे॰सी॰ संख्या-20583/2012 अखिलेष कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 06॰11॰2012 को पारित न्यायादेष के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना संख्या-4886 दिनांक 17॰10॰12 को अगले आदेष तक स्थगित रखा जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सतीश प्रसाद, संयुक्त सचिव (निगरानी)।
——— 28 जनवरी 2013 सं॰ 05/सह॰/साख(बैंक)-28/2013/422—निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम की धारा-44(क भ), बिहार सहकारी सोसाईटी नियमावली के नियम 22 एवं बैंक के उप- विधियों के कंडिका 45 के अनुसार बिहार राज्य सहकारी बैंक (लि॰) के नवनिर्वाचित निदेषक परिषद् में एक सदस्य के रूप में तात्कालित प्रभाव से नामित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।
———
28 जनवरी 2013
सं॰ 1/सह॰एन॰सी॰डी॰सी॰प्रषि॰-35/2010-425—श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (पणन) बिहार, पटना कोे क्षेत्रीय निदेषालय (एन॰सी॰डी॰सी॰) के क्षेत्रीय स्Øीनिग कमिटी में सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव।3 (cid:18)बहार गजट, 18 +दस-बर 2013 5 फरवरी 2013 सं॰ 1/सह॰भा॰प्र॰से॰ अति॰प्रभार-29/2011- 592—श्री सी॰के॰अनिल, भा॰प्र॰से॰(91) परामर्षी बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना (अतिरिक्त प्रभार प्रबंध निदेषक, बिस्कोमान) को सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-1546, दिनांक 29.01.2013 द्वारा सहकारिता विभाग को सेवा सौंपे जाने के आलोक में इन्हें प्रबंध निदेषक, बिस्कोमान, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।
———
6 मार्च 2013
सं॰ 01/रा॰स्था॰वि॰स॰से॰-06/2007-1174—श्री विकास कुमार बरियार, सहायक निबंधक (खादी), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को अपने छोटे भाई के विवाह एवं उसके उपरान्त अस्वस्थ हो जाने के कारण उपार्जित छुट्टी में रहने के फलस्वरूप बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 229 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 25.01.13 से 10.02.13 तक अर्थात कुल 17 दिनाें का उपार्जित छुट्टी की घटनोत्तर स्वीकृति पूर्ण मासिक वेतन पर प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰) अस्पष्ट, उप-सचिव।
———
15 मार्च 2013
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/सह॰रा॰स्था॰निजी-56/2012-1382—श्री रामाश्रय राम, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद, को अपनी पत्नी की चिकित्सा हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227,229 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 16.09.12 से दिनांक 30.09.12 तक अर्थात् कुल 15 (पन्द्रह) दिनों के उपार्जित छुी की धटनोत्तर स्वीकृति पूर्ण मासिक वेतन पर प्रदान की जाती है। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।
———
19 मार्च 2013
सं॰ 1/रा॰स्था॰(7) वेतन उत्क्रमण-13/2010-1434—वित्त विभाग के संकल्प संख्या-630, दिनांक 21.01.2010 एवं पत्रांक-3623, दिनांक 31.03.2010 के आलोक में बिहार सहकारिता सेवा (प्रषासनिक प्रभाग) के निम्नलिखित सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जिनकी सेवा 4 वर्षों की हो चुकी है तथा सेवा संपुष्ट है, को पी॰बी॰-3 ग्रेड पे 5400 में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से उत्क्रमिक किया जाता है :-
| क्र॰सं॰ | पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम पदाधिकारी का नाम एव ं पदाधिकारी का नाम एव पदनाम ं ं | नियुक्ति की नियुक्ति की नियुक्ति की नियुक्ति की तिथि | संपुष्टि की संपुष्टि की संपुष्टि की संपुष्टि की तिथि | पी॰बी॰-3 ग्रेड पे 5400 पी॰बी॰-3 ग्रेड पे 5400 में में में में पी॰बी॰-3 ग्रेड पे 5400 पी॰बी॰-3 ग्रेड पे 5400 अनुमान्यता की तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | श्री संतोष कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी | 07.12.1995 | 01.04.2001 | 01.01.2006 |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।
——— 21 मार्च 2013 सं॰ 1/रा॰स्था॰वि॰स॰से॰/पद॰-14/2007 (पार्ट-1) 1510—श्री अभय झा, प्रबंध निदेषक पाटलीपुत्र सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, पटना को कार्य हित में अगली व्यवस्था तक सहायक निबंधक, स॰स॰, दानापुर के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेष दिया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।
———
4 अप्रील 2013
सं॰ 1/सह॰राज॰स्था॰धु॰र॰द॰/11/2012-1657—श्री आषीष कुमार झा, सहायक निबंधक (अ॰र॰/प्रषिक्षण) सहयोग समितियाँ, कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक प्रबंध निदेषक, दि बिहार स्टेट धुनिया-रंगरेज दर्जी (धु॰र॰द॰) को-ऑपरेटिव फेडरेषन का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेष दिया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।4 (cid:18)बहार गजट, 18 +दस-बर 2013 10 vizhy 2013 सं॰ 1/रा॰स्था॰(3) पदा॰-15/2008/1728—श्री नयन प्रकाष, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सीतामढी को कार्यकारी व्यवस्था के तहत अगले आदेष तक जिला सहकारिता पदाधिकारी सीतामढी के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेष दिया जाता है।
2. श्री संदीप कुमार ठाकुर प्रबंध निदेषक केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ सीतामढी को आदेष दिया जाता है कि जिला सहकारिता पदाधिकारी सीतामढी के अतिरिक्त प्रभार का प्रभार अविलम्ब श्री नयन प्रकाष को सौपे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।
——— 3 मई 2013
सं॰ 1/सह॰रा॰स्था॰(निजी)18/2013/1999—श्री सत्येन्द्र कुमार प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, किषनगंज को अपनी पत्नी के इलाज हेतु दिनांक-30.04.13 से 15.05.13 तक उपार्जित अवकाष में जाने की अनुमति दी जाती है। 2. जिला सहकारिता पदाधिकारी, किषनगंज के अवकाष की अवधि में श्री संजय कुमार मंडल, जिला सहकारिता पदाधिकारी, अररिया जो सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, किषनगंज के अतरिक्त प्रभार में है को जिला सहाकारिता पदाधिकारी, किषनगंज का अतरिक्त प्रभार दिया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बलराम सिंह, अपर सचिव-सह-अपर निबंधक, स॰स॰(मु॰),।
——— 3 जून 2013 सं॰ 1/रा॰स्था॰(3) पद॰-15/2008-2407—श्री यतीन्द्र कुमार कुषवाहा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैषाली को स्थानान्तरित करते हुए व्याख्याता सहकारिता प्रषिक्षण केन्द्र, पूसा के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2॰ सं॰ 1/रा॰स्था॰(3) पद॰-15/2008-2408—श्री विजय कुमार सिंह, प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारिता बैंक, हाजीपुर को कार्यकारी व्यवस्था के तहत् अगले आदेष तक जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैषाली का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने का आदेष दिया जाता है। श्री कुषवाहा को निदेष दिया जाता है कि अपना प्रभार अधिसूचना निर्गत की तिथि से तीन दिनों के भीतर श्री सिंह को निष्चित रूप से सौंप देंगे और अपने नये पदस्थापन स्थान पूसा में एक सप्ताह के भीतर योगदान करना सुनिष्चित करेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षत्रुघ्न कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।
——— 5 जून 2013 सं॰ 1/रा॰स्था॰(3) पद॰-15/2008-2450— विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-2408, दिनांक 03.06.2013 के क्रम में श्री यतीन्द्र किषोर कुषवाहा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, वैषाली सम्प्रति व्याख्याता, सहकारिता प्रषिक्षण केन्द्र, पूसा को आदेष दिया जाता है कि महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना, वैषाली के अतिरिक्त प्र्रभार का प्रभार अविलम्ब श्री विजय कुमार सिंह, प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, वैषाली (हाजीपुर) को सौंप दें। 2. श्री विजय कुमार सिंह, प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, वैषाली (हाजीपुर) को आदेषित किया जाता है कि यदि श्री कुषवाहा उपरोक्त अधिसूचना सं॰-2408, दिनांक 03.06.2013 में निर्धारित समयावधि में (अर्थात् दिनांक 06.06. 2013 तक) अपने पदों का प्रभार नहीं सौंपते हैं तो श्री सिंह, श्री कुषवाहा द्वारा धारित सभी पदों का स्वतः प्रभार ग्रहण कर लेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षत्रुघ्न कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।
——— 22 जुलाई 2013 सं॰ 1/सह॰रा॰स्था॰(निजी)31/2013/3136—श्री षत्रुधन कुमार चौधरी, बि॰प्र॰से॰(कोटि क्रमांक-240/2011) संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 12118, दिनांक 22.07.13 के आलोक में अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेष तक प्रबंध निदेषक, बिस्कोमान, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।5 (cid:18)बहार गजट, 18 +दस-बर 2013 5 जून 2013 सं॰ 1/रा॰स्था॰(मु॰)-01/2006/2905—पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-5451, दिनांक 05.12.12 को संषोधित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत् सहकारिता विभाग (सचिवालय प्रभाग) के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में श्री शत्रुधन कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग को अगले आदेष तक के लिए अधिसूचित किया जाता है।
(ii) यह आदेष तुरन्त प्रभाव से प्रवृा होगा। (iii) इसमें विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। (iV) विभागीय अधिसूचना-5451, दिनांक 05.12.12 को इस हद तक संषोधित समझा जाय। उक्त अधिसूचना की शेष कंडिका यथावत रहेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।
———
31 अक्तूबर 2013
सं॰ 1/रा॰स्था॰-बि॰स॰से॰(स्थानां॰)-14/2011/5034—श्री त्रिवेणी प्रसाद सिन्हा (अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ), प्रबंध निदेषक, बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, पटना के दिनांक 31.10.2012 के अपराह्न से बार्धक्य सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप प्रबंध निदेषक, बिहार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, पटना के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेष तक श्री प्रदीप कुमार सिन्हा, संयुक्त निबंधक (पणन), सहयोग समितियाँ, पटना को ग्रहण करने हेतु आदेष दिया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।
——— 16 नवम्बर 2013 सं॰ 1/सह॰-वि॰स॰से॰-निजी-31/2011-5286—श्री आषीष कुमार झा, (बिहार सहकारिता सेवा) सहायक निबंधक (अवकाष सहित), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को अपनी चिकित्सा कराने हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 233, 234 के तहत् दिनांक 26.05.2012 से 11.07.2012 तक कुल 47 (सैंतालीस) दिनों की रूपांतरित छुट्टी 94 (चौरानवे) दिनों के अर्द्धवैतानिक अवकाष के समतुल्य पूर्ण मासिक वेतन पर स्वीकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।
———
22 जुलाई 2013
सं॰ 1/सह॰राज॰स्था॰(अंके॰)-09/2010/3186—श्री संतोष कुमार सिंह, अनुक्रमांक-295360, संयुक्त मेधा क्रमांक-134 आंवटित आरक्षण रोस्टर रिक्ति-सामान्य को 48 वी से 52 वी सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-28, दिनांक 10.05.10 द्वारा बिहार सहकारिता सेवा वर्ग-2 (जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियाँ) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुषंसा की गई।
2. उक्त अनुषंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1254, दिनांक 14.03.2011 द्वारा श्री सिंह को वेतनमान रू॰ 9300-34800 (पे बैंड-2) ग्रेड वेतन रू॰-4800 में औपबंधिक रूप से अगले छः माह के लिए जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के रूप में प्रभार ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हुए जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियाँ, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया गया था।
3. श्री संतोष कुमार सिंह जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सहरसा के पद का प्रभार अबतक ग्रहण नहीं किये है। जबकि विभागीय अधिसूचना संख्या-1254, दिनांक 14.03.2011 में स्पष्ट निर्देष था कि पदस्थापित पद का6 (cid:18)बहार गजट, 18 +दस-बर 2013 प्रभार ग्रहण अधिसूचना निर्गत की तिथि के एक पक्ष में निष्चित रूप से सुनिष्चित करेंगे। निर्धारित अवधि में प्रभार ग्रहण नहीं करने अथवा प्रभार ग्रहण की अवधि के विस्तार हेतु आवेदन नहीं करने की स्थिति में उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी। परन्तु उनके द्वारा पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण नहीं किया गया। इस हेतु इन्हें विभागीय पत्रांक-2583, दिनांक 06.06.2011, पत्रांक-3182, दिनांक 12.07.2011 एवं पत्रांक-4191, दिनांक 13.09.2011 द्वारा प्रभार ग्रहण करने का अनुरोध किया गया। पुनः दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर तथा लखनऊ संस्करण में दिनांक 02॰10॰2011 के माध्यम से पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करने का अनुरोध किया गया था और इन्हें निदेषित किया गया था कि वे अविलम्ब पदस्थापित पद पर योगदान दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी। परन्तु इनके द्वारा उक्त पद का प्रभार ग्रहण नहीं किया गया।
अतएव पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद प्रभार ग्रहण नहीं किये जाने के कारण श्री संतोष कुमार सिंह, की जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, सहरसा के पद पर औपबंधिक रूप से की गई नियुक्ति को तत्कालिक प्रभाव से रद्द किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षत्रुघ्न कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।
ÑÑÑÑ अधीMकअधीMकअधीMकअधीMक, , , , सिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालयसिचवालय मुिणालय,,,,
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार, , , , पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु+ित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु+ित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु+ित।पटना (cid:24)ारा ूकािशत एवं मु+ित। (cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट, , , , 39ÑÑÑÑ571+200----ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)ड(cid:15)0000ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)ट(cid:15)0000पीपीपीपी0000।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in
।7 (cid:18)बहार गजट, 18 +दस-बर 2013
भागभागभागभाग----2222
(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार(cid:18)बहार----राSयराSयराSयराSयपाल और कायाOTयपाल और कायाOTयपाल और कायाOTयपाल और कायाOTयMD (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमMD (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमMD (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयमMD (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, , , , आदेशआदेशआदेशआदेश, , , , अिधसूचनाएं और िनयम आ+द।अिधसूचनाएं और िनयम आ+द।अिधसूचनाएं और िनयम आ+द।अिधसूचनाएं और िनयम आ+द।
ÑÑÑÑÑ
सं॰ 8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय-714/2012 (खण्ड)-1911
सहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभागसहकारिता विभाग
———
प्रेषक,प्रेषक,प्रेषक,प्रेषक, सतीष प्रसाद, सरकार के संयुक्त सचिव (निगरानी)।
सेवा मसेवा मसेवा मसेवा में, डॉ॰ पारसनाथ प्रसाद, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा सम्प्रति निलम्बित, 301, क्वालिटी कम्पलेक्स सेंट,
स्टीफेन्स स्कूल के बगल में। उत्तरी मंदिरी, पटना-800001.
दिनांक 25 अप्रील 2013 निलम्बन अवधि का मुख्यालय परिवर्तन के संबंध में। विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- निलम्बन अवधि का मुख्यालय परिवर्तन के संबंध में। निलम्बन अवधि का मुख्यालय परिवर्तन के संबंध में। निलम्बन अवधि का मुख्यालय परिवर्तन के संबंध में।
महाषय,महाषय,महाषय,महाषय, निदेषानुसार उपर्युक्त विषयक आपने अपने आवेदन में श्री जितेन्द्र मिश्रा सेे जान का खतरा होने का उल्लेख करते हुए अन्यत्र मुख्यालय निर्धारित करने का अनुरोध किया है। पूर्व में भी आपके आवेदन पर विचार करते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-4936, दिनांक 25.10.2012 द्वारा मुख्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर से परिवर्तित कर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ किया जा चुका था, किन्तु उक्त स्थान पर योगदान नहीं दिया गया। पुनः श्री मिश्रा सेे जान का खतरा बताते हुए मनचाहा स्थान पर मुख्यालय परिवर्तन का अनुरोध किया गया है। उक्त अभ्यावेदन पर समीक्षोपरान्त निर्णय लिया गया है कि जब आपको श्री मिश्रा से जान का खतरा है और श्री मिश्रा अभी फरार हैं तो ऐसी स्थिति में फरार व्यक्ति आप पर कहीं भी हमला कर सकता है। यदि आप को किसी फरारी व्यक्ति से जान का खतरा है तो इसके लिए आप पुलिस को सूचित करते हुए उनसे संरक्षण देने का अनुरोध करें।
अतः पुनः मुख्यालय परिवर्तन करने हेतु प्राप्त अभ्यावेदन को विचारोपरान्त अस्वीकृत करते हुए निदेष दिया जाता है कि निर्धारित मुख्यालय में तीन दिनों के अन्दर योगदान कर विभाग को सूचित करें8 (cid:18)बहार गजट, 18 +दस-बर 2013 तथा अब तक मुख्यालय में योगदान नहीं करने पर क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुषासनिक कार्रवाई की जाय। इसका स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर दें अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि आपको अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है और तद्नुसार अग्रेतर एकपक्षीय कार्रवाई की जायेगी।
विष्वासभाजन सतीष प्रसाद, संयुक्त सचिव (निगरानी)।
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सहकारिता विभाग ——— अधिसूचनाएं 7 मार्च 2013 सं॰ 8/नि॰को॰(रा॰)परि॰216/2012-1204—श्री संदीप कुमार ठाकुर, तत्कालीन प्रबंध निदेषक, दी नवादा सेन्ट्रल को॰-ऑपरेटिव बैंक लि॰ नवादा, सम्पति प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सीतामढी के विरूद्ध निदेषों के बावजूद निदेषक मंडल की बैठक नहीं बुलाने, बिना बजट पास कराये करोडों का व्यय करना, निदेषक मंडल की बैठक में भाग नही लेना, नाबार्ड के निदेषों का अनुपालन नहीं करना, चतुवर्गर्गीय कर्मियों से कैषियर का कार्य लेना और गबन के आरोपी कैषियर को प्रबंधक के रूप में पदस्थापित करने के आरोपों के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या-1635, दिनांक 06.04.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस संदर्भ में श्री ठाकुर से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री ठाकुर के विरूद्ध लगाये गये प्रथम पाँच आरोप प्रमाणित होते है, जिसके लिये वे दोषी है। अतएव प्रमाणित आरोपों के लिये श्री संदीप कुमार ठाकुर तत्कालीन प्रबंध निदेषक, दी सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰ नवादा, सम्प्रति प्रबंध निदेषक केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सीतामढीे को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता हैः-(i) संचयात्मक प्रभाव से आगामी पाँच वेतन वृद्धियों पर रोक (ii) आगामी पाँच वर्षों तक प्रौन्नति पर रोक की सजा संसूचित की जाती है। इस प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से सतीष प्रसाद, संयुक्त सचिव (निगरानी)।
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7 मार्च 2013
सं॰ 8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय-707/12-1205—श्री भोला प्रसाद मंडल, तत्कालीन संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-513, दिनांक 31.01.2013 द्वारा दण्डादेष संसूचित है। उक्त दण्डादेष के कंडिका-6 में भी माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
2. विभागीय अधिसूचना संख्या-513, दिनांक 31.01.2013 के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से सतीष प्रसाद, संयुक्त सचिव (निगरानी)।
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14 जून 2013
सं॰ 8/नि॰को॰(रा॰)निग॰-106/2012-2576—निगरानी थाना कांड सं॰-001/ 2012, दिनांक 03.01.2012, धारा-7/13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(डी)भ्र॰नि॰अधि॰, 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, रोहतास, सासाराम को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-2129, दिनांक 22.05.12 द्वारा दिनांक 03.01.2012 (न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि) के भूतलक्षी प्रभाव से निलंबित किया गया।10 (cid:18)बहार गजट, 18 +दस-बर 2013 चूँकि उक्त थाना कांड सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा इनकी निलंबन अवधि दिनांक 03.01.2013 को एक वर्ष से अधिक हो गई है, इसलिए सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 (1) (i) के प्रावधान के अनुसार इनके जीवन निर्वाह भत्ता में दिनांक 03.01.2013 के प्रभाव से 50% (पचास प्रतिषत) की वृद्धि करते हुए कुल जीवन निर्वाह भत्ता 75% (पचहत्तर प्रतिषत) किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से सतीष प्रसाद, संयुक्त सचिव (निगरानी)।
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8 जुलाई 2013
सं॰ 8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय-742/12/2923—श्री जैनुल आबदीन अंसारी, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा जिन्हें निर्वाचन प्राधिकार के निदेषों की अवहेलना बरतने एवं भ्रामक सूचना देने के आरोप में विभागीय अधिसूचना -सह- पठित ज्ञापांक-5245, दिनांक 14.11.12 द्वारा निलंबित किया गया है, को कार्यहित में विचारोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम 11(6) के तहत निलंबन से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाता है कि :-
(i) इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही यथावत् चलती रहेगी। (ii) निलंबन अवधि के वेतनादि भुगतान का निर्णय विभागीय कार्यवाही के समाप्ति पष्चात् लिया जायेगा। (iii) यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से सतीष प्रसाद, संयुक्त सचिव (निगरानी)।
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26 अगस्त 2013
सं॰ 8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय-743/12/3623—श्री बीरेन्द्र कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, नालन्दा के विरूद्ध बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के निदेषों की अवहेलना अपने पदीय कर्त्तव्य में लापरवाही, अनुषासनहीनता बरतने एवं भ्रामक सूचना देने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या-5406, दिनांक 30.11.12 से निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5754, दिनांक 31.12.12 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी।
श्री शत्रुध्न कुमार चौधरी, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-09/दिनांक 30.07.13 से इस विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन/अधिगम उपलब्ध कराया गया। प्राप्त अधिगम की सम्यक् समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्री बीरेन्द्र कुमार द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को जानबूझ कर नजर अंदाज करने, निर्वाचन प्राधिकार के आदेषों/निदेषों की अवहेलना करने कर्त्तव्य भंग अनुषानसहीनता तथा मतदान से संबंधित वांछित सूचना नहीं उपलब्ध कराने का आरोप प्रमाणित पाया गया है।
अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है :- (i) श्री कुमार को निलंबन से मुक्त करते हुए इन्हें तीन वेतनवृद्धि असंचात्मक प्रभाव से रोकने का दंड। (ii) निलंबन अवधि में इन्हें सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। 2. श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाई समाप्त करते हुए इनको जिला सहकारिता पदाधिकारी, सीतामढ़ी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है तथा प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारिता बैंक लि॰, सीतामढ़ी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है
3. यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 4. इस आदेष में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षत्रुघ्न कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।
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26 अगस्त 2013
सं॰ 8/नि॰को॰(रा॰)विभागीय-742/12/3624—श्री जैनुल आबदीन अंसारी, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा के व़िरूद्ध बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के निदेषों की अवहेलना अपने पदीय कर्त्तव्य में लापरवाही एवं भ्रामक सूचना देने के आरोप में विभागीय अधिसूचना संख्या-5245, दिनांक 14.11.2012 से निलम्बित करते हुए संकल्प ज्ञापांक-64, दिनांक 07.01.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी।
विभागीय अधिसूचना सं॰-2923, दिनांक 08.07.2013 द्वारा इनके निलम्बन मुक्त किया गया है। श्री शत्रुध्न कुमार चौधरी, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-संचालन पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना ने पत्रांक-13/स॰स॰को॰, दिनांक 06.08.13 से इस विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन (अधिगम) उपलब्ध कराया गया। प्राप्त अधिगम की सम्यक् समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत श्री जैनुल आब्दीन अंसारी द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को जानबुझ कर नजरअंदाज करने, निर्वाचन प्राधिकार के आदेष/निदेषों की अवहेलना करने, कर्त्तव्य भंग, अनुषासनहीनता तथा मतदान से संबंधित वांछित सूचना नहीं उपलब्ध कराने का आरोप प्रमाणित पाया गया है।
अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है :-
11 (cid:18)बहार गजट, 18 +दस-बर 2013(i) श्री अंसारी को तीन वेतन वृद्धि असंचायत्मक प्रभाव से रोकने का दंड। (ii) निलंबन अवधि के इन्हें सिर्फ जीवन यापन भत्ता देय होगा, 2. श्री अंसारी को जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है तथा प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारिता बैंक लि॰, मुंगेर के अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।
3. उपरोक्त दंड के संसूचन के साथ विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है। 4. यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 5. इस आदेष में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षत्रुघ्न कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।
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1 अगस्त 2013
सं॰ 8/नि॰को॰(रा॰)निग॰-105/2012/3313—निगरानी थाना कांड सं॰-57/2011, दिनांक 28.04.2011, धारा-7/13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(डी)भ्र॰नि॰अधि॰, 1988 के प्राथमिकी अभियुक्त श्री अंजुम हसन अंसारी, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया (अतिरिक्त प्रभार, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, खगड़िया एवं महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, खगड़िया) को विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-4096, दिनांक 08.09.11 द्वारा दिनांक 24.08.2011 (न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि) के भूतलक्षी प्रभाव से निलंबित किया गया।
चूँकि उक्त थाना कांड सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा इनकी निलंबन अवधि दिनांक 24.08.2012 को एक वर्ष से अधिक हो गई है, इसलिए सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 (1) (i) के प्रावधान के अनुसार इनके जीवन निर्वाह भत्ता में दिनांक 03.01.2013 के प्रभाव से 50% (पचास प्रतिषत) की वृद्धि करते हुए कुल जीवन निर्वाह भत्ता 75% (पचहत्तर प्रतिषत) किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से सतीष प्रसाद, संयुक्त सचिव (निगरानी)।
——— 6 सितम्बर 2013 सं॰ 8/निग॰को॰(रा॰)था॰कांड-901/2012/3742—श्री मनोज कुमार शर्मा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मुंगेर को क्रिमिनल केष-220/12, दिनांक 07.06.12 में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-401, दिनांक 24.01.13 द्वारा निलंबित किया गया है। 2. कारागार से विमुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 04.02.13 (पूर्वाह्न) को श्री शर्मा के द्वारा योगदान किया गया है। सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(3)(1) के अंतर्गत इनका योगदान स्वीकृत किया जाता है। योगदान की तिथि से श्री शर्मा निलंबन से मुक्त समझे जायेंगे। 3. निलंबन अवधि में इनके जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान उसी स्थापना से किया जायेगा, जहाँ से ये कारावास जाते समय पदस्थापित थे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षत्रुघ्न कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।
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6 सितम्बर 2013
सं॰ 8/निग॰को॰(रा॰)निग॰-106/2012-3748—श्री मनोज कुमार शर्मा, तत्कालिन जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- सहायक निबंधक, मुंगेर को क्रिमिनल केस-220/12 दिनांक-07.06.12 में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या-401 दिनांक 24.01.13 द्वारा निलंबित किया गया है।
2. कारागार से विमुक्ति के फलस्वरूप दिनांक-04.02.13 को श्री शर्मा के द्वारा योगदान किया गया है। सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(3)(1) के अंतर्गत इनका योगदान विभागीय अधिसूचना संख्या 3742 दिनांक 06.09.13 द्वारा स्वीकृत किया गया।
परन्तु चूँकि श्री शर्मा के विरूद्ध लखीसराय थाना कांड संख्या-220/2012 दर्ज है तथा इनका निलंबन जनहित में आवष्यक है ताकि जाँच कार्यों में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1) (क) तथा नियम-9(1)(ग) के अंतर्गत उन्हें अगले आदेष तक निलंबित किया जाता है। 3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।
4. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय होगा। 5. यह आदेष तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षत्रुघ्न कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।12 (cid:18)बहार गजट, 18 +दस-बर 2013 23 नवम्बर 2012 संख्या-8/नि॰को॰ (रा॰) विभागीय 724/2012-5330—श्री संतोष कुमार झा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी मधुबनी के विरूद्व संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमण्ड दरभंगा को बेनीपट्टी एवं लोकही मत्स्यजीवी समितियों के पुनर्गठन की जाँच कार्य में बाधा डालने/प्रभावित करने, याचित अभिलेखों को उपलब्ध न कराने एवं असमाजिक तत्वों से संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमण्डल को अपमानित कराने के प्रयास संबंधित स्पष्टीकरण का जबाव समर्पित नहीं करने के आरोप के संबंध में विभागीय संकल्प संख्या-4415, दिनांक 28॰09॰2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचलित की गयी । इस संदर्भ में श्री झा से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि आरोप संख्या-1 एवं 2 अंषतः प्रमाणित तथा आरोप संख्या-3 का खण्ड 2 पूर्णतः प्रमाणित है। अतएव आंषिक/पूर्णतः प्रमाणित आरोपोें के लिए बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियत्रंण अपील नियमावली 2005 यथा संषोधित 2007 के नियम 14 (1) के तहत श्री संतोष कुमार झा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी मधुबनी को "निदंन" की सजा संसूचित की जाती है। आरोप संख्या 4 की जाँच अलग से की जायेगी। इस जाँच के फलाफल के आधार पर अन्तिम रूप से निर्णय संसूचित किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से सतीष प्रसाद, संयुक्त सचिव (निगरानी)।
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17 अक्तूबर 2012
सं0 8/नि0को0(रा0)परि0-233/12-4886—श्री अखिलेश कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, धनबाद सम्प्रति निबंधक, ऋण वसूली अपीलीय प्राधिकरण, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सचिव, सहकारिता विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची से प्राप्त आरोप पत्र प्रपत्र ''क'' के आलोक में विभागीय समीक्षोपरान्त एवं राज्य सरकार के निर्णयानुसार श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाना है।
2. उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (1)(क) के तहत श्री कुमार को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा श्री कुमार की सेवा तात्कालिक प्रभाव से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से वापस ली जाती है। 3. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का कार्यालय होगा। 4. निलंबन अवधि में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10(1) के अनुसार नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा। 5. इस आदेश में माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है 6. अवर सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से अनुरोध है कि श्री कुमार की सेवा बिहार राज्य को वापस करने की कृपा की जाय। 7. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा
बिहार-राज्यपाल के आदेष से सतीष प्रसाद, संयुक्त सचिव (निगरानी)।
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