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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 18 December 2013

Published 18 December 2013

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-12-18.911
Languages
English, Hindi
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को लागू करने तथा सिटी बसों के परिचालन हेतु एक SPV कम्पनी कम्पनी कम्पनी कम्पनी विषयः-विषयः-विषयः-विषयः- Urban Transport Scheme को लागू करने तथा सिटी बसों के परिचालन हेतु एक को लागू करने तथा सिटी बसों के परिचालन हेतु एक को लागू करने तथा सिटी बसों के परिचालन हेतु एक

"Bihar Urban Transport Services Ltd" के गठन की के गठन की के गठन की के गठन की स्वीकृति स्वीकृति स्वीकृति स्वीकृति के संबंध में।के संबंध में।के संबंध में।के संबंध में। पटना शहर में यातायात पर बढ़ते दबाव को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार की JnNURM योजना अन्तर्गत नई बसों का क्रय किया जाना है। साथ ही पर्यटन स्थल बोधगया के लिए भी इसी योजना के अन्तर्गत बस का क्रय किया जाना है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बसों के क्रय हेतु बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना को कार्यकारी एजेंसी बनाते हुए कार्य आवंटित किया गया।

नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में बसों के क्रय हेतु बुडको द्वारा कार्य प्रारम्भ किया गया। निविदा प्रकाशन के उपरान्त सफल निविदादाता के माध्यम से मिशन शहर पटना तथा बोधगया के लिए तत्काल क्रमशः 260 और 40, कुल 300 बसों का क्रय किया जाना है। सिटी बसों के क्रय के उपरान्त उक्त बसांें का परिचालन ''Bihar Urban Transport Services Ltd." नामक SPV कम्पनी के द्वारा किया जायेगा। SPV कम्पनी के गठन होने के पश्चात बस क्रय एजेन्सी (BUIDCo) द्वारा सभी संबंधित परिसम्पत्तियॉं एवं दायित्व SPV कम्पनी को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।2. जे0एन0एन0यू0आर0एम0 शहरी परिवहन परियोजना के दो अवयव हैंः- बसों की खरीद तथा SPV कंपनी द्वारा उनका परिचालन। भारत सरकार द्वारा प्रतिवेदित है कि बिहार को छोड़कर अन्य सभी राज्यों द्वारा बसों की खरीद अंशतः या पूर्णतः कर ली गई है। परिचालन हेतु कई राज्यों ने SPV बना लिया है। जिन राज्यों ने अभी तक SPV का गठन नहीं किया है, उन्हें अपने-अपने राज्यों में SPV का गठन करना आवश्यक है। पटना व बोधगया को छोड़कर अन्य नगर निगमों में बस परिचालन हेतु डी0पी0आर0 निर्माण कर यथाशीघ्र स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा जाना है, लेकिन योजनाओं की स्वीकृति तथा राशि की विमुक्ति SPV के गठन संबंधी शर्त को पूरा करने पर निर्भर होगी। भारत सरकार द्वारा इस तथ्य पर बल दिया जा रहा है कि शहरों में बसों का परिचालन वर्तमान S.T.U (स्टेट ट्रान्सपोर्ट अंडरटेकिंग्स) से न कराया जाय और सिटी ट्रान्सपोर्ट की व्यवस्था राज्य स्तरीय परिवहन व्यवस्था से अलग रखी जाय। 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 18 +दस-बर 2013 3. अतः राज्य के शहरों में सिटी बस परिचालन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत एक स्पेशल पर्पस व्हीकल (SPV) कंपनी ''बिहार शहरी परिवहन सर्विसेस लिमिटेड'' (Bihar Urban Transport Services Ltd.) के गठन के प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। यह कंपनी cluster of cities, प्रथमतः नगर निगम शहरों तथा राजगीर व बोधगया, कुल 13 शहरों के लिए कार्य करेगी। कंपनी का अधिकृत कैपिटल 1.00 करोड़ तथा पेड-अप कैपिटल 5.00 लाख प्रस्तावित है। आरंभिक पेड-अप कैपिटल 5.00 लाख सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

उपलब्ध बसों का परिचालन जन-निजी भागीदारों की सहायता से PPP मोड पर किया जाएगा। जो भागीदार बसों के परिचालन से सर्वाधिक राजस्व उपलब्ध कराने का प्रस्ताव देंगे, उन्हें ही बस परिचालन हेतु दिया जाएगा। परिचालन अवधि में निजी भागीदार को बसों का संपूर्ण मेंटेनेंस तथा मरम्मती आदि सुनिश्चित करना होगा। प्रस्तावित एस0पी0वी0 (Bihar Urban Transport Services Ltd.) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स निम्नवत होंगेः-

1. प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार - अध्यक्ष 2. प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि, वित्त विभाग, बिहार - सदस्य 3. प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि, परिवहन विभाग, बिहार - सदस्य 4. प्रधान सचिव/सचिव/प्राधिकृत प्रतिनिधि, पथ निर्माण विभाग, बिहार - सदस्य 5. प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना - सदस्य 6. नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना - सदस्य 7. प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि0 - सदस्य 8. प्रबंध निदेशक, बिहार अरबन ट्रान्सर्पोट सर्विसेज लि0 - सदस्य

4. Bihar Urban Transport Services Ltd के लिए विभिन्न पदोें का सृजन एवं नियुक्ति सरकार के अनुमोदन से किया जायेगा।

5. अतः सम्यक विचारोपरान्त Urban Transport Scheme को लागू करने तथा सिटी बसों के परिचालन हेतु एक SPV कम्पनी "Bihar Urban Transport Services Ltd" के गठन का निर्णय लिया गया है। आदेश ः-आदेश ः-आदेश ः-आदेश ः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, डा0 एस0 सिद्धार्थ, सरकार के सचिव।

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अधी.क, सिचवालय मुिणालय,

(cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु+ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 911-571+200-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 18 December 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-12-18.911/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-12-18.911.