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वित्त विभाग
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संकल्प
17 दिसम्बर 2013
विषयः-राज्य सरकार के स्वशासी निकायों/संस्थानों से राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में। वित्त विभागीय संकल्प संख्या 6655 दिनांक 21.07.11 द्वारा राज्य सरकार के स्वशासी निकायों/संस्थानों से राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति संबंधी रोक को निरस्त करते हुए संकल्प में परिशिष्ट के अन्तर्गत बोर्ड/निगम के कर्मियों को राज्य सरकार के अधीन विभागों/कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति की पात्रता/प्रक्रिया/शर्तों का निर्धारण किया गया था। (2) विभिन्न बोर्ड/निगम के संघों के द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 6655 दिनांक 21.07.11 के परिशिष्ट के अन्तर्गत पात्रता के कंडिका-02 में प्रतिनियुक्ति किये जाने वाले कर्मी की आयु सीमा 55 वर्ष को क्षांत करने का अनुरोध के आलोक में दिनांक 19.04.2012 को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में लिये गये निर्णय को संकल्प संख्या 9147 दिनांक 04.09.13 के द्वारा लागू किया गया।
(3) पुनः बोर्ड/निगम के कर्मियों को राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति करने के संबंध में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 12.07.13 को बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि ''यह प्रतिनियोजन मात्र विभाग के अधीनस्थ उपक्रमों में कार्यरत निगमों के कर्मियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि राज्य सरकार के सभी उपक्रमों के कर्मियों के प्रतिनियोजन के लिए विज्ञापित किया जाना चाहिए।'' 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 18 +दस-बर 2013 प्रशासी विभाग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिनस्थ बोर्ड/निगम के कार्यरहित कर्मियों के प्रतिनियोजन के लिए पदवार पात्रता एवं शर्तों का निर्धारण करते हुए विज्ञापन प्रकाशित करेगी। प्राप्त आवेदनो में से सुयोग्य आवेदकों को निर्धारित प्रक्रियानुसार चयनित कर आवश्यकता आधारित पदों पर प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा। प्रतिनियुक्ति के लिए विभागीय सचिव/प्रधान सचिव सक्षम प्राधिकार होंगे।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजीव हंस,
सचिव (संसाधन)।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु+ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 914-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in