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राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
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संकल्प
19 दिसम्बर 2013
विषयः- प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षकीय संवर्ग से तथा स्थानापन्न प्रभार के तहत बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड से अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पदों पर पदस्थापित कर्मियों के उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने की शक्ति प्रदत्त किये जाने के सम्बन्ध में।
प्रतिनियुक्ति के आधार पर विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षकीय संवर्ग से तथा स्थानापन्न प्रभार के तहत बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड से अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पदों पर पदस्थापित कर्मियों के उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में कई समाहर्त्ताओं द्वारा मार्ग-दर्शन की माँग की गयी थी। 2. अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षकीय संवर्ग से कर्मियों की प्रतिनियुक्ति के आधार पर तथा बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के अंचल निरीक्षक एवं समकक्ष ग्रेड के कर्मियों को स्थानापन्न प्रभार के तहत विभिन्न अंचलों में पदस्थापित है और इन कर्मियों की सेवापुस्त का संधारण जिला स्तर पर किया जाता है।
3. ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र संख्या-105844 दिनांक 24.05.2012 द्वारा विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षकीय 2 (cid:18)बहार गजट (असाधारण), 19 +दस-बर 2013 पदाधिकारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु 30 दिनों तक सम्बन्धित जिला पदाधिकारी एवं 30 दिनों से अधिक तक प्रमंडलीय आयुक्त को स्वीकृत करने की शक्ति प्रदत्त की गयी है। 4. अतएव सम्यक विचारोपरान्त ग्रामीण विकास विभाग के अनुरूप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पद पर जिलों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पदस्थापित विभिन्न विभागों के पर्यवेक्षकीय संवर्ग के कर्मियों एवं राजस्व सेवा संवर्ग के स्थानापन्न प्रभार के तहत पदस्थापित अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पदों पर पदस्थापित कर्मियों के उपार्जित अवकाश स्वीकृत किये जाने की शक्ति निम्नरूपेण प्रदान की जाती है :-
(i) 30 दिनों तक -सम्बन्धित जिला के जिला पदाधिकारी
(ii) 30 दिनों से अधिक अवधि-सम्बन्घित प्रमंडलीय आयुक्त
5. उपार्जित अवकाश की स्वीकृति सम्बन्धी आदेश की प्रतिलिपि संवर्ग के नियंत्री प्राधिकार, जिसके कार्यालय में उनकी निजी संचिका संधारित होती है, को भी अवश्य दी जाएगी। सेवापुस्त में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि जिला पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
आदेश ः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धित को उपलब्ध करा दी जाय एवं राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
व्यास जी,
सरकार के प्रधान सचिव।
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अधी.क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु+ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 918-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in