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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 25 December 2013

Published 25 December 2013

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2013-12-25.52
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट(cid:18)बहार गजट

(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत(cid:18)बहार सरकार (cid:24)ारा ूकािशत 4444 पौष पौष पौष पौष 1931931931935555 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 52525252 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 25252525 (दस*ब(दस*ब(दस*ब(दस*बरररर 2013201320132013 ((((ईईईई0000)))) (cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय(cid:18)वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु(cid:18)2, पदःथापन, बदली, श(cid:18)2, छु 7ट(cid:15) और अ:य ;य(cid:18)2गत सूचनाएं। 2-7 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु?मA के समादेंटाओं के आदेश।

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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Jाओं के पर(cid:15)Jा-फल, कायLबम, छाऽवृ(cid:18)O ूदान, आ(द।

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भाग-1-ग—िशJा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Jाफल आ(द ---

भाग-2—(cid:18)बहार-राPयपाल और कायाLQयJA (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आ(द। 8-11 भाग-3—भारत सरकार, पRSम बंगाल सरकार और उUच :यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राPय गजटA के उWरण। ---

भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---

पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उ[त (cid:18)वधान मंडल मY उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत (कये जानेवाले ूवर सिमितयA के ूितवेदन और उ[त (cid:18)वधान मंडल मY पुर:ःथापन के पूवL ूकािशत (cid:18)वधेयक।

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भाग-7—संसद के अिधिनयम Rजनपर रांशपित क] Pयेंठ अनुमित िमल चुक] है। ---

भाग-8—भारत क] संसद मY पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मY उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितयA के ूितवेदन और संसद मY पुर:ःथापन के पूवL ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---

भाग-9—(cid:18)व_ापन

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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, :यायालय सूचनाएं और सवLसाधारण सूचनाएं इaया(द। 12-12 पूरक

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पूरक-क 13-162 (cid:18)बहार गजट, 25 (दस*बर 2013

भागभागभागभाग----1111

िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2िनयु(cid:18)2, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2श(cid:18)2, , , , छु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:यछु 7ट(cid:15) और अ:य वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं वैय(cid:18)2क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ

सहकारिता विभाग

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अधिसूचनाएं

25 अप्रील 2013

सं॰ 1/रा॰स्था॰(3)पद॰-15/2008-1918191819181918—श्री संदीप कुमार ठाकुर, प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सीतामढ़ी को स्थानान्तरित करते हुए व्याख्याता, सहकारिता प्रषिक्षण केन्द्र, पूसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 2॰ 1/रा॰स्था॰(3)पद॰-15/2008-1919191919191919—श्री नयन प्रकाष, सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, सीतामढ़ी को कार्यकारी व्यवस्था के तहत अगले आदेष तक प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सीतामढ़ी के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेष दिया जाता है।

श्री संदीप कुमार ठाकुर, प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सीतामढ़ी को आदेष दिया जाता है कि प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सीतामढ़ी का प्रभार अविलम्ब श्री नयन प्रकाष को सौंपे।

अधिसूचना निर्गत की तिथि से श्री ठाकुर स्वतः विरमित समझे जायेंगे। श्री ठाकुर द्वारा अविलम्ब प्रभार नहीं सौंपी जाती है तो श्री नयन प्रकाष उनका प्रभार स्वतः ग्रहण कर लेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बलराम सिंह, अपर सचिव-सह-अपर निबंधक, स॰स॰।

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19 जुलाई 2013

सं॰ 1/सह॰राज॰स्था॰(कोर्ट केस)-25/2013-3099—श्री जमाल जावेद आलम, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को कार्यकारी व्यवस्था के तहत्‌ अगले आदेष तक प्राचार्य, सहकारिता प्रषिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने का आदेष दिया जाता है। श्री आलम अपने पूर्व प्रभार के अतिरिक्त प्राचार्य, सहकारिता प्रषिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर के कार्यों का निष्पादन करेंगे।

2॰ श्री जमाल जावेद आलम, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को निदेषित किया जाता है कि प्राचार्य, सहकारिता प्रषिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर का प्रभार अविलम्ब ग्रहण करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, षत्रुघ्न कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव।

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2 सितम्बर 2013

सं॰ 1/सह॰-बि॰स॰से॰-निजी-32/2011-3676—श्री जमाल जावेद आलम, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को अपनी चिकित्सा कराने हेतु छुट्‌टी में रहने के कारण बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 229 एवं 230 के अन्तर्गत दिनांक 08.01.2013 से 04.02.2013 तक अर्थात्‌ कुल 28 दिनों का उपार्जित छुट्‌टी की घटनोत्तर स्वीकृति पूर्ण मासिक वेतन पर प्रदान की जाती है।

2. श्री आलम को निदेषित किया जाता है कि भविष्य में छुट्‌टी में जाने के संबंध में पूर्ण सतर्कता बरते कि सरकारी कार्य बाधित न हो।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।

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18 नवम्बर 2013

सं॰ 1/सह॰रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (स्थाना॰)-14/2011/4728—श्री रामश्रय राम, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक समेकित सहकारी विकास परियोजना जहानाबाद के महाप्रबंधक, के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेष दिया जाता है। सं॰ 1/सह॰रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (स्थाना॰)-14/2011/4729—श्री संजय कुमार मंडल जिला सहकारिता पदाधिकारी-सह-सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, अररिया को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक समेकित सहकारी विकास परियोजना अररिया के महाप्रबंधक के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार का ग्रहण करने का आदेष दिया जाता है।3 (cid:18)बहार गजट, 25 (दस*बर 2013 सं॰ 1/सह॰रा॰स्था॰ वि॰स॰से॰ (स्थाना॰)-14/2011/4730—श्री विनोद जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को कार्यहित में अगली व्यवस्था तक समेकित सहकारी विकास परियोजना पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) के महाप्रबंधक, के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेष दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰)-अस्पष्ट, उप-सचिव।

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27 नवम्बर 2013

सं॰ 1/सह॰रा॰स्था॰(निजी)-18/2013-.4892—श्री सत्येन्द्र कुमार प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, किषनगंज की अपनी पत्नी के बेहत्तर ईलाज के निमित दिनांक 25.11.2013 से 10.12.2013 तक कुल 16 दिनों का उपार्जित अवकाष स्वीकृत किया जाता है।

2. श्री प्रसाद की अनुपस्थिति में श्री संजय कुमार मंडल, प्रभारी, सहायक निबंधक, किषनगंज, जिला सहकारिता पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में रहेगें।

3. यह व्यवस्था अस्थायी है, और श्री प्रसाद के अवकाषों परान्त योगदान के साथ ही स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।

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4 दिसम्बर 2013

सं॰ 1/रा॰स्था॰(3)पदा॰-15/2008-सह॰-5022502250225022—श्री सत्येन्द्र कुमार प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, किषनगंज को कार्यकारी व्यवस्था के तहत अगले आदेष तक प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय सहकारी अधिकोष लि॰, पूर्णियाँ एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्णियाँ के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने हेतु आदेष दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।

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5 दिसम्बर 2013

सं॰ 1/रा॰स्था॰(3)पदा॰-15/2008-सह॰-5055505550555055—विभागीय अधिसूचना सं0 5022 दिनांक 04.12.13 के क्रम में श्री सत्येन्द्र कुमार प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, किषनगंज, कार्यकारी व्यवस्था के तहत अगले आदेष तक सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, मधुरानी ठाकुर, उप-सचिव।

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सामान्य प्रशासन विभाग

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अधिसूचनाएं

19 नवम्बर 2013

सं॰ 1/पी0-1013/2013-सा0 प्र0-17704—आर्थिक मामले विभाग (वित्त मंत्राालय), भारत सरकार द्वारा श्रीमती रेनु लता, भारतीय आर्थिक सेवा (2004) की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर तीन वर्षों के लिए बिहार सरकार में उपलब्ध कराये जाने के आलोक में श्रीमती लता को अगले आदेश तक निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आनन्द बिहारी प्रसाद, अपर सचिव ।

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23 नवम्बर 2013

सं॰ 1/पी0-1006/2013-सा0 प्र0-17924—समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापित श्री चित्तरंजन सिंह, भा0प्र0से0 (2000) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

सं॰ 1/पी0-1006/2013-सा0 प्र0-17925—निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित श्री अजय कुमार चौधरी, भा0प्र0से0 (2000) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, अररिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है और उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत अररिया जिला का जिला दंडाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आनन्द बिहारी प्रसाद, अपर सचिव ।4 (cid:18)बहार गजट, 25 (दस*बर 2013

25 नवम्बर 2013

सं॰ 1/अ॰-01/2011-सा॰ 17989—श्री बी॰ कार्तिकेय, भा॰प्र॰से॰ (2008), जिला पदाधिकारी, बाँका को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 15.11.2013 से दिनांक 25.11.2013 तक कुल-11 (ग्यारह) दिनों की उपार्जित छुट्‌टी की स्वी—ति प्रदान की जाती है । 2. श्री कार्तिकेय, भा॰प्र॰से॰ की उक्त छुट्‌टी अवधि में श्री रमेश प्रसाद रंजन, उप-विकास आयुक्त, बाँका अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, बाँका के कार्यों के प्रभार में रहेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव ।

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27 नवम्बर 2013

सं॰ 1/अ0-01/2011-सा0 प्र0-18159—श्री बी0 कार्तिकेय, भा0प्र0से0 (2008), जिला पदाधिकारी, बांका को अखिल भारतीय सेवायें (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 नियमों के अधीन दिनांक 17.11.2013 से 25.11. 2013 तक कुल नौ (9) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. श्री कार्तिकेय की अवकाश-अवधि में श्री रमेश प्रसाद रंजन, उप-विकास आयुक्त, बांका अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, बांका के कार्यों के प्रभार में रहेंगे ।

3. उपर्युक्त के आलोक में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या 17989, दिनांक 25.11.2013 को विलोपित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव ।

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28 नवम्बर 2013

सं॰ 1/अ॰-13/2012-सा॰-18193—श्री दिवेश सेहरा, भा॰प्र॰से॰ (2005), जिला पदाधिकारी, सीवान, बिहार को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 15.12.2013 से दिनांक 28.12. 2013 तक कुल-14 (चौदह) दिनों की उपार्जित छुट्‌टी की स्वी—ति प्रदान की जाती है ।

2. श्री दिवेश सेहरा, भा॰प्र॰से॰ की उक्त छुट्‌टी अवधि में श्री कमलाकांत, अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, सीवान अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला पदाधिकारी, सीवान के कार्यों के प्रभार में रहेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव ।

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28 नवम्बर 2013

सं॰ 1/वि0-23/2012 पार्ट-I सा0प्र0-18206—श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा, भा0प्र0से0 (1999), निदेशक, भू-अर्जन, बिहार को भारत चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश विघान सभा चुनाव के लिए प्रेक्षक नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप उनकी 07.11.2013 से 10.12.2013 तक की अनुपस्थिति अवधि में श्री हुकुम सिंह मीणा, भा0प्र0से0 (1992), सचिव-सह-निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार अपने कार्यों के अतिरिक्त निदेशक, भू-अर्जन, बिहार के प्रभार में रहेगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आनन्द बिहारी प्रसाद, अपर सचिव ।

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3 दिसम्बर 2013

सं॰ 1/पी0-1017/2012-सा0प्र0-18365—श्री बी0 प्रधान, भा0प्र0से0(87), खान आयुक्त-सह-प्रधान सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार -प्रधान सचिव , पर्यटन विभाग) अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना के प्रभार में रहेंगे।

सं॰ 1/पी0-1017/2012-सा0प्र0-18366—श्री धनश्याम प्रसाद दफ्तुआर, भा0प्र0से0(99), अपर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भूतत्व निदेशालय, बिहार, पटना के प्रभार में रहेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, वीरेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सचिव।5 (cid:18)बहार गजट, 25 (दस*बर 2013

4 दिसम्बर 2013

सं॰ 1/अ0-02/2012-सा0प्र0-18436—श्रीमती वन्दना किनी, भा0प्र0से0 (89), आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा श्री के0पी0 रामय्या, भा0प्र0से0(86), आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की आकस्मिक छुट्‌टी (दिनांक 28.11.2013 से दिनांक 05.12.2013 तक) अवधि में अपने कार्यों के अतिरिक्त आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के कार्यों के प्रभार में रहेंगी। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव ।

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6 दिसम्बर 2013

सं॰ 1/एल॰-46/2001सा॰-18620—श्री लियान कुंगा, भा॰प्र॰से॰ (1985), ईखायुक्त, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के अधीन दिनांक 11.12.2013 से दिनांक 31.12.2013 तक कुल-21 (इक्कीस) दिनों की उपार्जित छुट्‌टी की स्वी—ति प्रदान की जाती है ।

2. श्री लियान कुंगा, भा॰प्र॰से॰ की उक्त छुट्‌टी अवधि में श्री सुधीर कुमार, भा॰प्र॰से॰ (1988), प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना के कार्यों के प्रभार में रहेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन राय, अवर सचिव ।

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उद्योग विभाग

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अधिसूचना

16 दिसम्बर 2013

सं0 5/स0-विविध (खादी आयोग)-28/05/5307—श्री ओम प्रकाश पाठक, उप-उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय, बिहार ,पटना को अगले आदेश तक केे लिए अपने कार्यों के अतिरिक्त उप-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0)-अस्पष्ट, अवर सचिव।

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वाणिज्य-कर विभाग

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अधिसूचना

10 दिसम्बर 2013

सं॰ 6/नि0प्रति0नि0-01-02/2013-4436—बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 53वीं0 से 55वीं0 सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर योग्यता क्रम में बिहार वित्त सेवा के लिए अनुषंसित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को अधोलिखित शत्तों के अधीन वेतनमान रू0 9300-34800 (पे बैंड-2) ग्रेड वेतन रू 5400 में परीक्ष्यमान वाणिज्य-कर पदाधिकारी के रूप में योगदान की तिथि से नियुक्त किया जाता है।

क्र0 स 0 ं अनुक्रमांक (रौल नं0) उम्मीदवारों का नाम BPSC का क्र0स्ां0 जन्म तिथि गृह जिला आरक्षण कोटि अभ्युक्ति
1 2 3 4 5 6 7 8
1 295630 श्री सिंह प्रदीप भुवनेष्वर 1 05/01/ 1977 प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) सामान्य
2 186457 श्री कृष्णा मोहन सिंह 2 02/02/ 1979 वैशाली सामान्य
3 125843 कुमारी अनामिका 3 24/08/ 1986 सीतामढ़ी सामान्य
4 235196 निवेदिता 6 23/11/ 1983 पटना सामान्य
5 261241 श्री नवीन कुमार 10 28/12/ 1977 पुर्णियॉ सामान्य
6 151016 श्री क्षितिज कुमार सिंह 14 14/06/ 1986 अम्बेदकर नगर (उत्तर प्रदेश) सामान्य
7 273451 श्री पवन कुमार सिंह 21 20/07/ 1985 जौनपुर (उत्तर प्रदेश) सामान्य
8 108090 श्री आशीष रंजन 22 01/03/ 1980 नालन्दा सामान्य
9 271032 श्री सुमन कान्त झा 25 26/06/ 1981 बेगूसराय सामान्य
10 234291 श्री यदुवंश 28 02/11/ 1981 लखीसराय सामान्य
11 233862 श्री अजय प्रकाश 30 29/06/ 1986 सिवान सामान्य
12 307984 मिनी 31 10/07/ 1987 बाँका सामान्य
13 159869 श्री अजय कुमार सिंह 33 11/01/ 1980 वाराणसी (उत्तर प्रदेश) सामान्य
14 126361 श्री शिव कुमार 35 05/01/ 1980 भागलपुर सामान्य
15 160007 श्री विवेकानन्द राय 37 07/02/ 1977 बाँका सामान्य गुवाहटी उच्च न्यायालय में लम्बित मुकदमा के फलाफल से नियुक्ति प्रभावित होगी।
16 112817 श्री ज्ञान देव प्रभाकर 42 01/01/ 1976 पटना पिछड़ा वर्ग
17 161608 श्री रवीन्द्र कुमार 43 22/11/ 1981 पटना अनुसूचित जाति
18 200515 प्रीति सिन्हा 45 20/12/ 1984 नवादा पिछड़ा वर्ग
19 214048 रेणु कुमारी 47 21/09/ 1980 पटना पिछड़ा वर्ग
20 177381 श्री विशाल कुमार गुप्ता 50 12/03/ 1981 नवादा पिछड़ा वर्ग
21 116322 श्री बाल्मिकी कुमार 55 12/10/ 1986 जहानाबाद अनुसूचित जाति
22 131635 श्री अजीत रंजन 56 20/08/ 1980 पटना अनुसूचित जाति
23 161764 श्री सुकेश कुमार 59 01/03/ 1984 खगड़िया अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
24 145206 श्री मुकेष कुमार 66 05/02/ 1982 भागलपुर अनुसूचित जाति
25 187307 श्री देव आनन्द 68 03/02/ 1983 कटिहार अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
26 306040 आबिद सुबहानी 72 04/10/ 1983 पटना अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
27 193504 अ जू कुमारी ं 75 05/04/ 1984 पटना अनुसूचित जाति
28 238377 श्री संजय कुमार 79 26/12/ 1979 मुजफ्फरपुर अनुसूचित जाति
29 230155 श्री सुशील कुमार सुमन 83 20/07/ 1981 नालन्दा अनुसूचित जाति (विकलांग)
6 (cid:18)बहार गजट, 25 (दस*बर 2013 7 (cid:18)बहार गजट, 25 (दस*बर 2013

1. उक्त सभी अभ्यर्थियों को निर्देष दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गमन तिथि के 07 (सात) दिनों के अन्दर वाणिज्य-कर विभाग के मुख्यालय, पटना में अपना योगदान देना सुनिष्चित करें। योगदान देेने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

2. सभी नियुक्त अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षो की होगी तथा उनकी आपसी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित संयुक्त मेधा क्रमांक के अनुसार होगी।

3. भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आरक्षण कोटि प्रमाण-पत्र, जन्म तिथि प्रमाण-पत्र/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पायी जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जाएगी एवं आवष्यक कार्रवाई भी की जाएगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964 दिनांक 21.08.2005 एवं 768 पे0को0 दिनांक 03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंषदायी पेंषन योजना लागू होगी।

5. सामान्य प्रषासन विभाग (कार्मिक एवं प्रषासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक 18.01.1976 के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा दहेज न लेने संबंधी घोषणा-पत्र योगदान देने के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अषोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव।

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।8 (cid:18)बहार गजट, 25 (दस*बर 2013

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परिवहन विभाग

———

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1 uoEcj 2013

सं॰ 2/सी.एम.टी.-46/2011-5625—जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक 1737 दिनांक 31.10.2013 के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा वैशाली में पदस्थापित निम्नलिखित पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के अन्तर्गत उल्लिखित धाराओं यथा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 196 या 198 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अपराधों के शमन के लिए अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के अवधि के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है । शमन की राशि उक्त धाराओं में निहित राशि से कम नहीं होगी ।

क्रमांक पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम कार्य क्षेत्र
1 2 3
1 श्री भूपेन्द्र प्रसाद यादव, जिला पंचायत राज पदाधिकारी वैशाली परिवहन चेकपोस्ट हाजीपुर (वैशाली) एवं संलग्न क्षेत्र
2 श्री दिलीप कुमार अग्रवाल वरीय उप-समाहर्त्ता, वैशाली ,,
3 श्री राम दुलार राम, भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, महुआ वैशाली ,,
4 श्री सुनेन्द्र कुमार कार्यपालक दण्डाधिकारी, महुआ, वैशाली ,,
5 श्री रामशीष राम, कार्यपालक दण्डाधिकारी, महनार वैशाली ,,
6 श्री ओम प्रकाश मिश्रा, जिला उद्यान पदाधिकारी वैशाली ,,
7 श्री अजय कुमार महतो, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली ,,
8 श्री राजीव कुमार गुप्ता, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी वैशाली ,,
9 श्री ब्रजेश कुमार, जिला योजना पदाधिकारी, वैशाली ,,
10 श्री राकेश कुमार जिला राष्ट्रीय बचत कार्यपालक पदाधिकारी, वैशाली ,,
11 श्री जय राम पाल, परियोजना निदेशक, आत्मा, वैशाली ,,
12 श्री चन्द्र भूषण प्रसाद ंिसह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हाजीपुर, वैशाली ,,
13 श्री सुरेश कुमार साह, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, बिदुपुर वैशाली ,,
14 श्री सुनील कुमार, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, भगवानपुर, वैशाली ,,
15 श्री शंकर दयाल उपाध्याय, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, लालगंज वैशाली ,,
16 श्री किसलय किशोर, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, गोरौल ,,
17 श्री कमलेश्वर प्रसाद मिश्र, प्रवर्त्तन पदाधिकारी, जन्दाहा, वैशाली ,,
18 श्री अशोक कुमार प्रवर्त्तन पदाधिकारी, सहदेई बुजुर्ग, वैशाली ,,
19 श्री शंकर ठाकुर, निरीक्षक माप एवं तौल, हाजीपुर ,,
20 श्री नन्द कुमार, निरीक्षक माप एवं तौल, हाजीपुर ,,
21 श्री शिव कुमार ंिसह, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली ,,
22 श्री उदय शंकर शर्मा, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, हाजीपुर ,,
23 श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा, योजना प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली, हाजीपुर ,,
24 श्री उमेश मंडल, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, वैशाली ,,
25 श्री राम प्रवेश राम, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, वैशाली ,,
9 (cid:18)बहार गजट, 25 (दस*बर 2013

के संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रति माह परिवहन विभाग के मुख्यालय में भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, प्रधान सचिव।

———

4 fnlEcj 2013

सं॰ 2/सी.एम.टी.-46/2011-6230—जिला पदाधिकारी, बेगुसराय के पत्रांक 1703/स्था0 दिनांक 29.11.2013 के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा बेगुसराय जिले में पदस्थापित निम्नलिखित पदाधिकारियों को ओवरलोडेड वाहनों के जांच हेतु मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-200 के अन्तर्गत उल्लिखित धाराओं यथा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 196 या 198 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अपराधों के शमन के लिए अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के अवधि के लिए शमन की शक्ति प्रदान की जाती है । शमन की राशि उक्त धाराओं में निहित राशि से कम नहीं होगी ।

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1 श्री प्रदीप कुमार वरीय उप-समाहर्ता, बेगुसराय
2 श्री कृष्ण कुमार यादव वरीय उप-समाहर्ता, बेगुसराय
3 श्री कुमार धनंजय वरीय उप-समाहर्ता, बेगुसराय
4 श्री राकेश कुमार झा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बीहट-सह-वरीय उप-समाहर्ता
5 श्री अरविन्द कुमार सिंह कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर अनुमंडल, बेगुसराय
6 श्री शिव चरण प्रसाद कार्यपालक दण्डाधिकारी, अनुमंडल, तेघड़ा
7 श्री अमरनाथ गुप्ता कार्यपालक दण्डाधिकारी, मंझौल अनुमंडल
8 श्री संतोष कुमार रजक कार्यपालक दण्डाधिकारी, पंचायत तेघड़ा
9 श्री ललन प्रसाद सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी बेगुसराय
10 श्री अमरेन्द्र कुमार चौधरी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, बेगुसराय
11 श्री देव नारायण महतो प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बरौनी
12 श्री मणिभूषण प्रसाद प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, बरौनी
13 श्री विरेन्द्र शर्मा सहायक निबंधक, सहयोग समितियां, बेगुसराय
14 श्री प्रदीप कुमार सहकारिता पदाधिकारी, बेगुसराय
15 श्री पंकज कुमार प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, भगवानपुर

2. जिला पदाधिकारी, बेगुसराय अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पदाधिकारियों द्वारा वसूल की गयी शमन की राशि के संबंध में पदाधिकारीवार प्रतिवेदन प्रति माह परिवहन विभाग के मुख्यालय में भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, प्रधान सचिव।10 (cid:18)बहार गजट, 25 (दस*बर 2013 सं॰ 1/सी0-1007/2013(खंड)-सा0प्र0-18464

सामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभागसामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 4 दिसम्बर 20134 दिसम्बर 20134 दिसम्बर 20134 दिसम्बर 2013

राज्य गैर-असैनिक सेवा से चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति हेतु प्राप्त सेवा में नियुक्ति हेतु प्राप्त सेवा में नियुक्ति हेतु प्राप्त सेवा में नियुक्ति हेतु प्राप्त अनुशंसाओं की स्क्रीनिंग अनुशंसाओं की स्क्रीनिंग अनुशंसाओं की स्क्रीनिंग अनुशंसाओं की स्क्रीनिंग विषयः-षयः-षयः-षयः- राज्य गैर-असैनिक सेवा से चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक राज्य गैर-असैनिक सेवा से चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक राज्य गैर-असैनिक सेवा से चयन द्वारा भारतीय प्रशासनिक हेतु स्क्रीनिंग समिति (अनौपचारिक समूह) का गठन। हेतु स्क्रीनिंग समिति (अनौपचारिक समूह) का गठन। हेतु स्क्रीनिंग समिति (अनौपचारिक समूह) का गठन। हेतु स्क्रीनिंग समिति (अनौपचारिक समूह) का गठन।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली,1954 के नियम-8 (2) तथा भा0प्र0से0 (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली,1997 के तहत गैर- राज्य असैनिक सेवा से भा0प्र0से0 में चयन वर्ष,2013 हेतु चयन द्वारा नियुक्ति के निमित्त विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुशंसाओं पर विचार (स्क्रीनिंग )कर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली भेजा जाना है। 2. गैर-राज्य असैनिक सेवा से चयन द्वारा भा0प्र0से0 में नियुक्ति हेतु विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुशंसाओं पर विचार हेतु स्क्रीनिंग समिति (अनौपचारिक समूह) का गठन निम्नवत्‌ किया जाता है- 1. मुख्य सचिव, बिहार - अध्यक्ष 2. विकास आयुक्त, बिहार - सदस्य 3. अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार पटना - सदस्य 4. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना - सदस्य आदेश दिया जाता है सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेशः- आदेश दिया जाता है सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं आदेश दिया जाता है सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं आदेश दिया जाता है सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी एक प्रति संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध करायी जाय।ा करायी जाय।ा करायी जाय।ा करायी जाय। इसकी एक प्रति संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध् इसकी एक प्रति संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध् इसकी एक प्रति संबंधित पदाधिकारियों को उपलब्ध्

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, वीरेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सचिव।

——— कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग ——— शुद्धि-पत्र 25 अक्तूबर 2013

सं॰ कारा/नि0को0 02/13-5276—कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, गृह विभाग के संकल्प ज्ञापांक-4524 दिनांक 11.09.13 के क्रमांक 3 के द्वारा श्री उमाकान्त शरण, सहायक कारा महानिरीक्षक के स्थान पर सहायक कारा महानिरीक्षक, बिहार पटना को पदनाम से प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया है।

इसमे अांशिक संंशोधन करते हुए नाम से श्री दिलीप कुमार सिंह, सहायक कारा महानिरीक्षक, बिहार पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

अन्य तथ्य यथावत रहेगें।

बिहार-राज्यपाज के आदेश से, (ह0)-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन।

———

वाणिज्य-कर विभाग

———

शुद्धि-पत्र

13 दिसम्बर 2013

सं॰ 6/प्रो0-06-09/2012-4486—विभागीय अधिसूचना संख्या 3268 दिनांक 10.09.2013 द्वारा श्री प्रभाकर प्रसाद सिंह, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, जमुई अंचल, जमुई को दिनांक 18.07.2001 के प्रभाव से वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे 6600 रू0 में प्रथम सुनिष्चित वृति योजना (ए0सी0पी0) प्रदान की गई है जिसे दिनांक 18.07.2001 के प्रभाव से अपुनरीक्षित वेतनमान्‌ 10000-15200 पढ़ा जाय।

2. अधिसूचना संख्या 3267, 3268, 3269, 3270 एवं 3271 दिनांक 10.09.2013 में निहित प्रस्ताव पर वित्त विभाग, बिहार, पटना की सहमति प्राप्त है।

इसे इस हद तक संषोधित समझा जाय।

बिहार-राज्यपाज के आदेश से,

अषोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव ।11 (cid:18)बहार गजट, 25 (दस*बर 2013 गृह (विषेष) विभाग ——— अधिसूचना 22 दिसम्बर 2013 सं0 जी/रेलवे हाल्ट-02/2004-11492—भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11/8/2013-एम एण्ड जी दिनांक 16.12.2013 द्वारा दी गई अनापाि के आलोक में बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में अवस्थित 'सिमरिया' रेलवे स्टेषन का नाम बदलकर 'दिनकर ग्राम सिमरिया' किया जाता है। तद्‌नुसार स्टेषन का नाम देवनागरी एवं रोमन लिपि में निम्न प्रकार होगा :- क्र0 सं0क्र0 सं0क्र0 सं0क्र0 सं0 वर्त्तमान नामवर्त्तमान नामवर्त्तमान नामवर्त्तमान नाम रोमन लिपि में नया नामरोमन लिपि में नया नामरोमन लिपि में नया नामरोमन लिपि में नया नाम देवनागरी लिपि में नया नामदेवनागरी लिपि में नया नामदेवनागरी लिपि में नया नामदेवनागरी लिपि में नया नाम 1 'SIMARIA' 'DINKAR GRAM SIMARIA' 'दिनकर ग्राम सिमरिया'

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, देवब्रत सिन्हा,देवब्रत सिन्हा,देवब्रत सिन्हा,देवब्रत सिन्हा, उप-उप-उप-उप-सचिव।सचिव।सचिव।सचिव।

——— गन्ना उद्योग विभाग ——— कार्यालय आदेश 11 दिसम्बर 2013 सं॰ बि॰उ॰- 02-05/2010-2420—CWJC No.- 22809/2013 हरिनगर सुगर मिल लि॰, हरिनगर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 04.12.2013 को पारित अंतरिम आदेष के द्वारा विभागीय आदेष ज्ञापांक-2120 दिनांक 25.10.2013 को अगले आदेष तक स्थगित कर दिये जाने के फलस्वरूप आलोच्य क्षेत्र के ईख काष्तकारों के हित में ईख की खपत सुनिष्चित करने हेतु हरिनगर सुगर मिल्स के प्रस्ताव के आलोक में निम्नाकिंत क्रय केन्द्रों पर ईख की मात्रा आवंटित करते हुए ईख खरीद की अनुमति दी जाती हैंः-

क्रमांक प्रखंड का प्रखंड का नामनामनामनाम प्रखंड का प्रखंड का /थाना संख्या क्रय केन्द्र का नामनामनामनाम/थाना संख्या क्रय केन्द्र का गन्ने का अनुमानित मात्रा
1 भितहॉ ख्ेारवा टोला/272 1.14 (लाख/क्वीं)
2 भितहॉ मोराडीह/412 0.44 (लाख/क्वीं)

आदेश से, लियान कुंगा, ईखायुक्त ।

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भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))

और सवLसाधारण सूचनाएं इaयाऔर सवLसाधारण सूचनाएं इaयाऔर सवLसाधारण सूचनाएं इaयाऔर सवLसाधारण सूचनाएं इaया(द।(द।(द।(द।

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सूचनासूचनासूचनासूचना

सं॰ 2157—मैं गौरव, पिता-सुरेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव, निवास मकान नं॰ 14, गणेश पथ, शिवपुरी, थाना-शास्त्रीनगर, पटना, शपथ पत्र संख्या 6502 दिनांक 13.05.2013 द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि अब मैं गौरव श्रीवास्तव के नाम से जाना जाऊंगा।

गौरव।

No. 2157— I, Gaurav, S/o-Sureshwar Prasad Srivastav, R/o- H.N.-14 Ganesh Path, Shivpuri, Patna will now be known as Gaurav Srivastava vide Affidavit No. 6502/13-05-2013 for all purposes.

GAURAV.

———

No. 2158— I, Rama Autar Mahto, S/o-Late Bhavichhan Mahto, Village+P.O.-Satmalpur, P.S.-Warisnagar, Distt.-Samastipur (Bihar) do here by solemnly affirm and declare that my name in academic certificate and service record is Rama Autar Mahto (रामावतार महतो) Due to certain reason I have to change my name. Henceforth I shall be known as Ram Avtar Singh (रामावतार सिंह) for all purpose vide Affidavit No. 5243, dated 18-10-2013.

RAM AUTAR MAHTO.

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सहकारिता विभाग

———

अधिसूचना

6 नवम्बर 2013

सं॰ 1/निग॰को॰(रा॰आ॰)-सी॰बी॰-26/2009/4591—श्री पी॰पी॰ ओझा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, चाईबासा (झारखंड) सम्प्रति सेवा निवृत अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पदस्थापनकाल में उनके द्वारा पद का दुरूपयोग करने मो॰ सररूद्दीन, लिपिक, कार्यालय सहायक, निबंधक, सहयोग समितियाँ, धाटषाला अंचल (चाईबासा) के साथ मिलकर रू॰ 1.30 लाख (एक लाख तीस हजार रूपये) गृह निर्माण अग्रिम वित्त विभाग, फर्जी स्वीकृत्यादेष के आधार पर कोषागार से राषि की निकासी कर राषि के गबन करने के प्रथम दृष्टव्या आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार के निर्णयानुसार श्री ओझा के विरूद्ध बिहार पेंषन नियमावली के नियम-43 (बी) के तहत्‌ विभाग द्वारा संकल्प सं॰ 3200, दिनांक 09.08.10 एवं संकल्प सं॰ 3873, दिनांक 10.09.10 विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-31 सं॰स॰ को॰, दिनांक 03.05.2011 द्वारा विभाग में अधिगम प्राप्त हुआ। साथ ही निगरानी विभाग के पत्रांक-1832, दिनांक 15.04.2013 द्वारा भी इस मामले से संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम एवं निगरानी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री ओझा के विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया।

परन्तु आरोप की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि श्री ओझा के विरूद्ध लगाये गये आरोप-1997 का है जबकि उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का संकल्प दिनांक 09.08.2010 को निर्गत किया गया है। इस प्रकार बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43 (बी॰)के अन्तर्गत आरोप की धटना से संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही का अन्तराल 4 वर्षों से अधिक का है। ऐसी स्थिति में विभागीय कार्यवाही कालबाधित हो चुका है। इस बिन्दु पर विधि विभाग का परामर्ष है कि विभागीय कार्यवाही कालबाधित श्रेणी में आता है। किन्तु श्री ओझा के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा किया जा सकता है। उक्त परामर्ष पर विभाग के स्तर पर सम्यक्‌ समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत निम्नांकित आदेष संसूचित किया जाता है।

1. वित्त विभाग के फर्जी स्वीकृत्यादेष के आधार पर गृह निर्माण अग्रिम निकासी कर राषि का गबन करने का आरोप में इनके विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दायर किया जाय।

2. बिहार पेंषन नियमावली 43 (बी॰) के तहत्‌ विभागीय कार्यवाही कालबाधित की श्रेणी में आने के फलस्वरूप श्री ओझा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, कामेष्वर प्रसाद, उप-सचिव (निगरानी)।14 (cid:18)बहार गजट, 25 (दस*बर 2013 सं॰ कारा/नि0को0 02/13-4524

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग। ——— संकल्प 11 सितम्बर 2013 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय बिहार, पटना का संकल्प ज्ञापांक-2040, दिनांक 17.04.2013 द्वारा श्रीमती ईला इस्सर अधीक्षक, मंडल कारा हाजीपुर को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया था तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2122 दिनांक 22.04.2013 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी थी। 2. उक्त विभागीय कार्यवाही को संचालित करने हेतु विभागीय जाँच आयुक्त बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री उमाकांत शरण, सहायक कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। 3. श्री उमाकांत शरण, सहायक कारा महानिरीक्षक का स्थानान्तरण काराधीक्षक विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर के पद पर हो जाने के कारण उनके स्थान पर सहायक कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह0)-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन।

——— सं॰ कारा/नि0को0(क)-113/2010-5824 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग ——— संकल्प 28 नवम्बर 2013

राज्य के विभिन्न काराओं का महालेखाकार बिहार द्वारा Performance Audit कराने के क्रम में विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर द्वारा उपकारा नवगछिया को आवंटित राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय अनियमितता पायी गयी। उक्त के आलोक में विभाग द्वारा त्रिसदस्यी जाँच दल गठित किया गया जिसके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपकारा नबगछिया में बाढ़ का पानी पहुँच जाने की आशंका एवं वार्ड निर्माण, मरम्मती आदि हेतु दिनांक 19.07.2004 एवं दिनांक 20. 07.2004 को उपकारा, नवगछिया से कुल 311 पुरूष बंदी तथा 05 महिला बंदी को विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर में स्थानान्तरित के बावजूद विभागीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही उपकारा नवगछिया को आवंटित राशि का तत्कालीन काराधीक्षक श्री विश्वनाथ प्रसाद द्वारा 3415806 (चौतींस लाख पंद्रह हजार आठ सौ छः रूपये मात्र) निकासी की गयी। 3. उक्त के आलोक में उपकारा, नवगछिया को आवंटित राशि का तत्कालीन अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर, श्री विश्वनाथ प्रसाद सम्प्रति सेवा निवृत द्वारा की गयी निकासी एवं संलग्न आरोप पत्र के आधार पर उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाती है। 3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री राजीव कुमार, अधीक्षक, उपकारा, नवगछिया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. संचालन पदाधिकारी बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (यथा संशोधित) के अनुसार उक्त विभागीय कार्यवाही का संचालन कर जाँच प्रतिवेदन अविलम्ब समर्पित करेगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह0)-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन।

——— सं॰ कारा/नि0को0(क)-113/2010-5823 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग ——— संकल्प 28 नवम्बर 2013

राज्य के विभिन्न काराओं का महालेखाकार बिहार द्वारा Performance Audit कराने के क्रम में विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर द्वारा उपकारा नवगछिया को आवंटित राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय अनियमितता पायी गयी। उक्त के आलोक में विभाग द्वारा त्रिसदस्यी जाँच दल गठित किया गया जिसके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपकारा नबगछिया में बाढ़ का पानी पहुँच जाने की आशंका एवं वार्ड निर्माण, मरम्मती आदि हेतु दिनांक 19.07.2004 एवं दिनांक 20. 07.2004 को उपकारा, नवगछिया से कुल 311 पुरूष बंदी तथा 05 महिला बंदी को विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर में स्थानान्तरित के बावजूद विभागीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही उपकारा नवगछिया को आवंटित राशि का तत्कालीन काराधीक्षक श्री प्रदीप कुमार झा द्वारा 33,17136 (तेतीस लाख सतरह हजार एक सौ छतीस रूपये मात्र) निकासी की गयी।15 (cid:18)बहार गजट, 25 (दस*बर 2013 2. उक्त के आलोक में उपकारा, नवगछिया को आवंटित राशि का तत्कालीन अधीक्षक, विशेष केन्द्रीय कारा, भागलपुर श्री प्रदीप कुमार झा सम्प्रति अनिवार्य सेवा निवृत द्वारा की गयी निकासी एवं संलग्न आरोप पत्र के आधार पर उनके विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाती है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री राजीव कुमार, अधीक्षक, उपकारा, नवगछिया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. संचालन पदाधिकारी बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (यथा संशोधित) के अनुसार उक्त विभागीय कार्यवाही का संचालन कर जाँच प्रतिवेदन अविलम्ब समर्पित करेगें।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह0)-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन।

——— कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग। ——— अधिसूचनाएं 16 दिसम्बर 2013 सं॰ कारा/नि0को0 (क) 70/2008-6140—श्री विश्वनाथ प्रसाद, तत्कालीन काराधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गया को उनके द्वारा नियम विरूद्ध कार्य संपादित करने, आपुरको से पक्षपात तथा क्रय एवं आपूर्ति में अनियमितता बरतने हेतु उनके विरूद्ध संकल्प संख्या 2119, दिनांक 20.05.2010 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई है जो दण्ड अधिरोपित करने हेतु प्रक्रियाधीन है। 2. श्री विश्वनाथ प्रसाद, को इनकी सेवानिवृत की तिथि दिनांक 31.10.2013 को देखते हुए एक दुसरे मामले में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-5497, दिनांक 07.11.2013 द्वारा सेवानिवृति की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जा चुका है। 3. श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या 2119, दिनांक 20.05.2010 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत्‌ परिवर्तित किया जाता है। 4. उक्त प्रस्ताव में प्रधान सचिव गृह विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0)-अस्पष्ट, अपर सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन।

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7 नवम्बर 2013

सं॰ कारा/नि0को0 (क) 41/2012-5497—श्री विश्वनाथ प्रसाद, तत्कालीन काराधीक्षक को उनके द्वारा शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में अपने पदस्थापन अवधि में बरती गई कर्त्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही हेतु विभागीय ज्ञापांक-4377, दिनांक 26.09.2012 द्वारा निलंबित कर उनके विरूद्ध संकल्प संख्या-4692 दिनांक 16.12.2012 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई है जो प्रक्रियाधीन है।

2. सम्यक विचारोपरान्त श्री विश्वनाथ प्रसाद, को इनकी सेवानिवृत की तिथि दिनांक 31.10.2013 के प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

3. श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-4692 दिनांक 16.12.2012 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी0) के तहत्‌ परिवर्तित किया जाता है।

4. उक्त प्रस्ताव में राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह0)-अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन।

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22 अक्तूबर 2013

सं॰ के0/कारा/रा0प0-04/07-5215—शिविर मंडल कारा, फुलवारीशरीफ से बंदी मुन्ना कुमार पे0 वीरेन्द्र कुमार ंिसंह की गलत कारा मुक्ति तथा कारा हस्तक नियम-530 की अवहेलना के आरोप में श्री शिवेन्द्र प्रियदर्शी, तत्कालीन अधीक्षक, शिविर मंडल कारा, फुलवारीशरीफ सम्प्रति अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना के विरूद्ध गृह (विशेष) विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक-9393 दिनांक 23.08.2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नही पाया गया।16 (cid:18)बहार गजट, 25 (दस*बर 2013 3. अतः संचालन पदाधिकारी के अधिगम एंव विभागीय समीक्षा के क्रम में श्री शिवेन्द्र प्रियदर्शी के विरूद्ध आरोप प्रमाणित नही पाये जाने के आधार पर इनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करते हुए उन्हें आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, प्रशासन।

——— वाणिज्य-कर विभाग ——— अधिसूचना 13 दिसम्बर 2013 सं॰ कौन/भी-120/2006/156—श्री अभिमन्यू सिंह, बिहार वित्त सेवा, तत्कालीन वाणिज्य-कर सहायक आयुक्त, बेतिया अंचल, बेतिया को विभागीय अधिसूचना संख्या 108 दिनांक 19.03.2007 द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या 065/2006 दिनांक 17.10.2006 के अधीन निलंबित किया गया। विभागीय संकल्प संख्या 60/सी0(अनु0) दिनांक 02.02.2007 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। 2. श्री सिंह द्वारा उक्त निलंबन आदेष के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका संख्या सी॰ डब्लू॰ जे॰ सी॰ 2384/2010 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 16.08.2010 को पारित न्याय-निर्णय में उनके निलबंनादेष को निरस्त कर दिया गया है। उक्त आदेष के विरुद्ध विभाग द्वारा दायर एल0 पी0 ए0 सं0 797/2011 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.08.2011 को पारित न्यायनिर्णय के अनुपालन में श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। 3. इनके पदस्थापन के संबंध में निर्णय अलग से लिया जायेगा। 4. श्री सिंह के द्वारा निलंबन में बितायी गयी अवधि के संबंध में निर्णय दर्ज थाना कांड के फलाफल के पष्चात्‌ लिया जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

(ह0)-अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव ।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 25 December 2013. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2013-12-25.52/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2013-12-25.52.