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---
भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Hाओं के पर(cid:15)Hा-फल, कायJबम, छाऽवृ(cid:18)M ूदान, आNद।
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भाग-1-ग—िशHा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Hाफल आNद ---
भाग-2—(cid:18)बहार-राOयपाल और कायाJPयH? (cid:24)ारा िनकाले गये (cid:18)विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आNद। 5-7 भाग-3—भारत सरकार, पQRम बंगाल सरकार और उTच 8यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राOय गजट? के उVरण। ---
भाग-4—(cid:18)बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—(cid:18)बहार (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, उZत (cid:18)वधान मंडल मX उपःथा(cid:18)पत या उपःथा(cid:18)पत Nकये जानेवाले ूवर सिमितय? के ूितवेदन और उZत (cid:18)वधान मंडल मX पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक।
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भाग-7—संसद के अिधिनयम Qजनपर रांशपित क\ Oयेंठ अनुमित िमल चुक\ है। ---
भाग-8—भारत क\ संसद मX पुर:ःथा(cid:18)पत (cid:18)वधेयक, संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मX उपःथा(cid:18)पत ूवर सिमितय? के ूितवेदन और संसद मX पुर:ःथापन के पूवJ ूकािशत (cid:18)वधेयक। ---
भाग-9—(cid:18)व^ापन
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भाग-9-क—वन (cid:18)वभाग क\ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन(cid:18)वदा सूचनाएं, प_रवहन सूचनाएं, 8यायालय सूचनाएं और सवJसाधारण सूचनाएं इ`याNद। 8-8 पूरक
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पूरक-क 9-92 (cid:18)बहार गजट, 1 जनवर(cid:15) 2014
भागभागभागभाग----1111
िनयु(cid:18)/िनयु(cid:18)/िनयु(cid:18)/िनयु(cid:18)/, , , , पदःथापदःथापदःथापदःथापनपनपनपन, , , , बदलीबदलीबदलीबदली, , , , श(cid:18)/श(cid:18)/श(cid:18)/श(cid:18)/, , , , छु 5ट(cid:15) औछु 5ट(cid:15) औछु 5ट(cid:15) औछु 5ट(cid:15) और अ8यर अ8यर अ8यर अ8य वैय(cid:18)/क सूचनाएं वैय(cid:18)/क सूचनाएं वैय(cid:18)/क सूचनाएं वैय(cid:18)/क सूचनाएं ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
गृह (विशेष) विभाग
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अधिसूचना
27 दिसम्बर 2013
सं॰ एल/एच॰जी॰-1509/2010-11577—बिहार लोक सेवा आयोग के 53वीं से 55वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार गृह रक्षा वाहिनी (गृह विभाग के अन्तर्गत) के जिला समादेष्टा पद के लिए अनुषंसित निम्नांकित-09 (नौ) अभ्यर्थियों को अधोलिखित शर्तों के अधीन जिला समादेष्टा (आरक्षी उपाधीक्षक के समकक्ष) के रिक्त पद के विरूद्ध योगदान की तिथि से वेतनमान `9300-34800, पी॰बी॰-2, ग्रेड पे-5400 (अनुमान्य भाों के साथ) में औपबंधिक रूप से परीक्ष्यमान जिला समादेष्टा के रूप में नियुक्त किया जाता हैः-
| क्रमांक | ननननााााम एवं पता म एवं पता | गृह जिला | मेधा क्रमांक | आरक्षण कोटि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | रष्मि पिता-श्री शषिभूषण कुमार, चाणक्यपुरी, राजा बजार, थाना-शास्त्रीनगर, पो॰-भेटनरी कॉलेज, जिला-पटना (बिहार), पिन कोड-800014 | पटना | 111 | अनारक्षित कोटि-01 |
| 2 | मो॰ फैज आलम पिता-अब्दुल हकीम, ग्राम-कोईरियाखास, थानाडाकघर-पारू, जिला-मुजफ्फरपुर (बिहार), पिन कोड-843112 | मुजफ्फरपुर | 115 | अनारक्षित कोटि-01 |
| 3 | श्री रितेष कुमार पाण्डेय पिता-श्री रष्मिकांत पाण्डेय, एस॰एच॰16/64, बी॰ 4 ए॰ कादिपुर षिवपुर, वाराणसी (उ॰प्र॰) पिन कोड-221003 | वाराणसी (उ॰प्र॰) | 123 | अनारक्षित कोटि-01 |
| 4 | श्री संजय कुमार पिता-श्री रामलोचन प्रसाद सिंह, सामुदायिक भवन से सटे पूरब, बाग दुल्हन, हाजीपुर जिला-वैषाली (बिहार), पिन कोड-844101 | वैषाली | 124 | पिछड़ा वर्ग-(05) |
| 5 | श्री अषोक कुमार प्रसाद पिता-स्व॰ केदार नाथ प्रसाद, ग्राम-सरैया, डाकघर-बिलौटी, थाना-षाहपुर, जिला-भोजपुर (बिहार), पिन कोड-802154 | भोजपुर | 171 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग-(04) |
| 6 | श्री हर्षवर्धन पिता-श्री शम्भुनाथ भगत, ग्राम-भवानीपुर, पो॰-भटौना, थाना-तुर्की, कुढ़नी जिला-मुजफ्फरपुर (बिहार), पिन कोड-843113 | मुजफ्फरपुर | 187 | अत्यंत पिछड़ा वर्ग-(04) |
| 7 | ममता कुमारी पिता-श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, ग्राम-महरूआ, थाना-भेल्दी, पो॰-गरखा, जिला-सारण (बिहार), पिन कोड-841311 | सारण | 376 | पिछड़ा वर्ग की महिला-(06) |
| 8 | श्री सुबोध कुमार पिता-श्री रघुनाथ महतो, रामबाग रोड, ट्रेनिंग स्कूल के पास, थाना-मिठनपुरा, जिला- मुजफ्फरपुर (बिहार), पिन कोड-842001 | मुजफ्फरपुर | 823 | अनुसूचित जाति-(02) |
| 9 | श्री गौतम कुमार पिता-श्री कमलेष्वरी प्रसाद रजक, ग्राम-मालडीह, पो॰-करंजा, भाया-खेसर, थाना-षंभूगंज, जिला-बांका (बिहार), पिन कोड-813207 | बांका | 927 | अनुसूचित जाति-(02) |
(क) समर्पित शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल होने की स्थिति में सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द करने के अतिरिक्त आवष्यक विधिक कार्रवाई की जायेगी। (ख) औपबंधिक रूप से नियुक्त जिला समादेष्टा (परीक्ष्यमान) को निदेष दिया जाता है कि वे योगदान देने के समय हाल का पासपोर्ट साइज का दो अदद फोटो/मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र/तिलक दहेज नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र एवं चल-अचल संपति विवरण के साथ पुलिस महानिदेषक-सह-महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, छज्जुबाग, पटना को 15 दिनों के अंदर अपना योगदान अनिवार्य रूप से समर्पित करेंगे एवं उसकी सूचना विभाग को भी देंगे। (ग) पुलिस महानिदेषक-सह-महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बिहार, पटना से अनुरोध है कि नवनियुक्त जिला समादेष्टा से कंडिका (ख) में अंकित कागजात/फोटो आदि प्राप्त करने के उपरांत उनका योगदान स्वीकार करेंगे एवं उसकी एक-एक प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे तथा उनके प्रषिक्षण हेतु अपने स्तर से शीघ्र कार्रवाई करने की कृपा करेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, अवर सचिव।
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वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचनाएं
26 दिसम्बर 2013
सं॰ 6/सं0-4-01/2012-4588/(वा0कर)-बिहार वित्त सेवा के अधोलिखित पदाधिकारियों को वाणिज्य-कर पदाधिकारी (9,000-34,800ग्रेड पे 5,400 रू0) के पद पर उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित तिथि से सेवा सम्पुष्ट किया जाता है :-
| क्र0 सं0 | पदाधिकारी का नाम | वर्त्तमान पदस्थापन | सम्पुष्टि की तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री नन्द कुमार सिन्हा | पटना उत्तरी अंचल | 31.12.2005 |
| 2 | श्री हरेन्द्र कुमार मांझी | समेकित जलालपुर जॉच चौकी | 01.12.2012 |
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अषोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव।4 (cid:18)बहार गजट, 1 जनवर(cid:15) 2014 20 दिसम्बर 2013 सं॰ 6/प्रो0-06-03/95(खंड-3)-4579,वा0-कर—बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के श्री विनोद कुमार दुदानी, वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रषासन), मगध प्रमंडल, गया (वेतनमान् 37,400-67,000+ग्रेड पे 8,700 रू0) को दिनांक 22.12. 2013 के प्रभाव से वाणिज्य-कर अपर आयुक्त (वेतनमान् 37,400-67,000+ग्रेड पे 8,900 रू0) कोटि में प्रोन्नति देते हुये अगले आदेष तक वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. पदभार ग्रहण करने की तिथि सेे आर्थिक लाभ देय होगा। 3. श्री दुदानी दिनांक 22.12.2013 के प्रभाव से अपने पूर्व के पद से स्वतः विरमित समझे जायेंगे तथा वे उक्त क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित वरीयतम पदाधिकारी को अपना प्रभार तात्कालिक रूप से सौप देंगे। बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अषोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव।
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10 दिसम्बर 2013
सं॰ 6/प्रो0-34-03/2013-4441/वा0कर—विभागीय अधिसूचना संख्या-4335, दिनांक 03.12.2013 द्वारा नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, श्री तपन कुमार चक्रवर्ती को अगले आदेष तक वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/प्रो0-34-03/2013-4442/वा0कर—विभागीय अधिसूचना संख्या-4335, दिनांक 03.12.2013 द्वारा नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, श्री दिगम्बर प्रसाद तिवारी को अगले आदेष तक वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/प्रो0-34-03/2013-4443/वा0कर—विभागीय अधिसूचना संख्या-4335, दिनांक 03.12.2013 द्वारा नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, श्री रवीन्द्र सिंह को अगले आदेष तक सदस्य, वाणिज्य-कर न्यायाधिकरण, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/प्रो0-34-03/2013-4444/वा0कर—विभागीय अधिसूचना संख्या-4335, दिनांक 03.12.2013 द्वारा नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, श्री संतोष कुमार सिन्हा को अगले आदेष तक वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/प्रो0-34-03/2013-4445/वा0कर—विभागीय अधिसूचना संख्या-4335, दिनांक 03.12.2013 द्वारा नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, श्री कृृष्णा नन्द राय को अगले आदेष तक वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ 6/प्रो0-34-03/2013-4446/वा0कर—विभागीय अधिसूचना संख्या-4335, दिनांक 03.12.2013 द्वारा नवप्रोन्नत वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, श्री अरूण कुमार वर्मा को अगले आदेष तक वाणिज्य-कर अपर आयुक्त, मुख्यालय, बिहार, पटना के पद पर पद स्थापित किया जाता है।
2. यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू होगा। 3. क्षेत्रीय कार्यालयों से जो पदाधिकारी अपर आयुक्त के पद पर योगदान दे रहे हैं, वे अपने पूर्व के पद से स्वतः विरमित समझे जायेगे तथा वे उक्त क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थापित वरीयतम पदाधिकारी को अपना प्रभार तात्कालिक रूप से सौंप देंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अषोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव।
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सं॰ क्रि॰मिस॰सं॰-14322/2009/6891
निगरानी विभाग
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संकल्प
27 दिसम्बर 2013
विषय :- बिहार राज्य विद्युत पर्षद के विद्यटन के बाद बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी एवं इसके अनुषंगी कंपनियाँ गठित होने के फलस्वरूप निगरानी विद्युत पर्षद कोषांग, निगरानी विभाग को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में समाहित करने के संबंध में।
विद्युत उर्जा की चोरी और विद्युत पर्षद के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के भ्रष्ट आचरण पर निगरानी रखने तथा एतद् संबध्ाीं आम जनता से प्राप्त शिकायत पत्रों पर कार्रवाई करने के लिए गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प संख्या-1366 दिनांक 06.03.1992 एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग के पत्रांक-1959 दिनांक 02.07.1992 से पुर्नगठित कर विद्युत निगरानी कोषांग की स्थापना की गयी थी।
2. विद्युत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के तहत बिहार राज्य विद्युत पर्षद् के अस्तित्व को समाप्त कर इसके स्थान पर भारतीय कंपनी एक्ट के तहत पाँच नयी कंपनियाँ यथा-बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि0, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि0, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि0 के गठन के बाद पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत पर्षद् में कार्यरत निगरानी विद्युत पर्षद कोषांग, निगरानी विभाग की भूमिका परिभाषित कर इसे सुदृढ़ एवं पुर्नगठित करने का प्रस्ताव निगरानी विभाग के विचाराधीन था। इसी क्रम में अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना ने निगरानी विभाग को सूचित किया कि कंपनियों के गठन के पश्चात् निगरानी विभाग से संबंधित कार्य कंपनी द्वारा ही किया जाना है एवं वर्त्तमान में सभी पाँच कंपनियाँ स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है एवं विद्युत ऊर्जा चोरी एवं भ्रष्टाचार मामलों में प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर रही है। जनता से विद्युत संबंधी शिकायत पत्र भी कंपनियों को सीधे प्राप्त हो रहे हैं जिस पर नवगठित कंपनियों द्वारा स्वयं प्रभावी ढंग से त्वरित कार्रवाई की जाती है। इसके कारण विद्युत निगरानी कोषांग में काम कम रह गया है। अतः बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 द्वारा अपने निदेशक मंडल की बैठक में सम्य्क विचारोपरान्त निगरानी विद्युत कोषांग को समाप्त करने का निर्णय लेते हुए निगरानी विभाग से अनुरोध किया गया था।
3. सचिव, ऊर्जा विभाग द्वारा भी विद्युत भवन परिसर में अवस्थित निगरानी विभाग के विद्युत पर्षद् कोषांग के कार्यालय को समाप्त करने के संबंध में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 के निर्णय से सहमति व्यक्त करते हुए कार्यालय समाप्त करने का अनुरोध किया गया था।
4. उक्त पृष्ठभूमि में सभी पहलूओं पर सम्य्क विचारोपरान्त यह पाया गया कि बदली हुइ परिस्थिति में निगरानी विभाग का विद्युत पर्षद् कोषांग को वर्त्तमान स्वरूप में बनाये रखने का कोई औचित्य एवं आवश्यकता नहीं रह गया है। 5. अतः राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि :-
(क) निगरानी विभाग के अधीनस्थ कार्यरत विद्युत निगरानी कोषांग को विघटित करते हुए कोषांग में पदस्थापित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को समस्त स्वीकृत पदों सहित एवं साज-सज्जा के साथ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अधीन समाहित कर दिया जाए।
(ख) बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी, विद्युत अधिनियम 2003 तथा भारतीय कंपनी एक्ट 1956 के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के अंतर्गत निगरानी तंत्र/व्यवस्था गठित करने की कार्रवाई करें जो बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी के नियंत्रणाधीन में कार्य करेगी।
(ग) राज्य के अन्य लोक उपक्रमों/संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत निगरानी विभाग जिस प्रकार भ्रष्टाचार के मामलोें में कार्रवाई करती है उसी प्रकार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के विघटित होने के फलस्वरूप कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत गठित पांच सरकारी कंपनी के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी कार्रवाई करेगी।6 (cid:18)बहार गजट, 1 जनवर(cid:15) 2014 आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश प्रसाद, अपर सचिव।
——— अधिसूचना 23 दिसम्बर 2013 सं॰ नि0 वि0 स्था0-139/2013/6864—राज्य सरकार आम जनता की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अन्तर्गत भ्रष्टाचार के विरूद्ध ''जीरो टॉलरेन्स'' नीति अपनायी गयी है। इस उद्धेश्य की पूर्त्ति की दिशा में सरकार द्वारा निगरानी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के लिए पुलिस उपाधीक्षक के रिक्त 8 (आठ) पद के विरूद्ध सेवा निवृत्त पुलिस उपाधीक्षक को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।
2. इन 8 (आठ) पुलिस उपाधीक्षकों के चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है जो निम्नवत् है :-
1. प्रधान सचिव,
अध्यक्ष निगरानी विभाग, बिहार, पटना।
2. महानिदेशक,
सदस्य निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना।
3. पुलिस महानिरीक्षक,
सदस्य विशेष निगरानी ईकाई, बिहार, पटना।
4. अपर सचिव/संयुक्त सचिव,
सदस्य निगरानी विभाग, बिहार, पटना।
5. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निगरानी विभाग के लिए मनोनित अनुसूचित जाति/अनुसूचित सदस्य जन जाति के एक पदाधिकारी
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सतीश प्रसाद, अपर सचिव।
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वाणिज्य-कर विभाग
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शुद्धि-पत्र
26 दिसम्बर 2013
सं॰ 6/सं0-4-01/2012-4594/(वा0कर)-विभागीय अधिसूचना संख्या 4588 दिनांक 26.12.2013 में टंकण भूलवष वाणिज्य-कर पदाधिकारी का वेतनमान् 9,000-34,800ग्रेड पे-5,400 रू0 टंकित हो गया है। जिसे (9,300-34,800ग्रेड पे 5,400 रू0) पढ़ा जाय।
2. इसे इस हद तक संषोधित समझा जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, अषोक कुमार सिन्हा, अवर सचिव।
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जल संसाधन विभाग
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आवश्यक सूचना
30 दिसम्बर 2013
सं॰ सिं0 को0- 01/2001-पार्ट ।।-900—मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान के परिक्षेत्राधीन सारण मुख्य नहर से निसृत निम्नलिखित वितरण प्रणालियों के पुनस्र्थापन कार्य हेतु रब्बी सिंचाई 2013-14 के दौरान इन नहरों में जलापूर्ति बन्द रखना अपरिहार्य हो गया है ।
| क्रमांक | प्रमंडल का नाम | बंदी हेतु नहर का नाम | अभ्युक्ति |
| 1 | सारण नहर प्रमंडल, भोरे | परसाही वितरणी के वि0दू0 59.50 से 70.00 तक एवं इसके अन्तर्गत की वितरण प्रणाली | |
| 2 | सारण नहर प्रमंडल, मैरवा | गुठनी वितरणी के वि0दू0 25.00 से 48.00 तक एवं इसके अन्तर्गत की वितरण प्रणाली | |
| 3 | सारण नहर प्रमंडल, मैरवा | चांदपुर वितरणी एवं रघुनाथपुर उप वितरणी एवं इनके अन्तर्गत की वितरण प्रणाली | |
| 4 | सारण नहर प्रमंडल, सिवान | मठिया उप वितरणी एवं बगौरा उप वितरणी तथा इनसे निसृत वितरण प्रणाली | |
| 5 | सारण नहर प्रमंडल, एकमा | रामनगर उप वितरणी एवं शेखपुरा उप वितरणी तथा इनसे निसृत वितरण प्रणाली | |
| 6 | सारण नहर प्रमंडल, गोपालगंज गोपालगंज वितरणी के वि0दू0 47.50 से 105.00 तक एवं इसके अन्तर्गत की वितरण प्रणाली | ||
| 7 | सारण नहर प्रमंडल, महराजगंज धेवर उप वितरणी एवं इससे निसृत वितरण प्रणाली | ||
| 8 | सारण नहर प्रमंडल, छपरा | सलेमपुर वितरणी के वि0दू0 31.00 से 58.35 तक एवं इसके अन्तर्गत की वितरण प्रणाली | |
| 9 | सारण नहर प्रमंडल, मढ़ौरा | मढ़ौरा शाखा नहर के वि0दू0 138.00 से 180.90 तक एवं इसके अन्तर्गत की वितरण प्रणाली |
व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेगें । उपरोक्त कार्य में आप सबों का सहयोग प्रार्थित है ।
आदेश से,
सुमीर कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।
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सूचनासूचनासूचनासूचना
सं॰ 2192—शपथ पत्र संख्या 1615, दिनांक 11.09.2013 के अनुसार श्री अजय कुमार, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर की पुत्री यशश्री अब यशश्री कनन के नाम से जानी जाएगी।
अजय कुमार।
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वाणिज्य-कर विभाग
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अधिसूचना
23 दिसम्बर 2013
सं॰ कौन/भी0-119/2010-158—स्व0 रामलखन दास सेवानिवृृत्त, वाणिज्य-कर उपायुक्त, बिहार वित्त सेवा, तत्कालीन अंचल प्रभारी मधुबनी अंचल, मधुबनी के पदस्थापनकाल में सर्वश्री सोनेलाल रामचन्द्र साह, मखाना मर्चेन्ट, गाँधी चौक, मधुबनी को लाभ पहुँचाने का कुत्सित कार्य करने एवं अनुचित लाभ के उद्देष्य से सरकारी कार्य करने के आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या 200, दिनांक 04.11.11 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना के संचालन में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की जा रही थी, इसी बीच दिनांक 14.05.2013 को श्री दास का असामयिक निधन हो गया। अतएव दंड संसूचन के बिन्दु पर विधि विभाग का परामर्ष/मंतव्य है कि ''ऐसी परिस्थिति में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध कोई दंडादेष पारित करना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के प्रतिकूल होगा।'' अतः मामले की सम्यक् समीक्षोपरांत स्व0 दास को आरोप मुक्त करते हुए किसी प्रकार का दंड संसूचित नहीं करने का निर्णय सक्षम अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह॰)-अस्पष्ट, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।
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