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सं0 22/नि0सि0(डि0)-14-11/2006/1412—श्री विजय कुमार सिंह, सेवानिवृत अधीक्षण अभियन्ता, (आई0 डी0-962) से मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, डिहरी के परिक्षेत्राधीन सिंचाई प्रमण्डल, नावानगर के अन्तर्गत परमडीह से डुमरॅाव तक सेवापथ के पक्कीकरण कार्य में पर्यवेक्षण की कमी के चलते हुई अनियमितता के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक 1519 दिनांक 17.12.09 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री सिंह द्वारा सपष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। कालान्तर में इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि श्री विजय कुमार सिंह की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में स्व0 सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त करना संभव नहीं रह गया है। अतः मामले की सम्यक समीक्षोपरान्त स्व0 विजय कुमार सिंह को स्पष्टीकरण के दायित्व से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के आलोक में स्व0 विजय कुमार सिंह को स्पष्टीकरण के दायित्व से मुक्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, श्याम कुमार सिंह, सरकार के विशेष सचिव।
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:18)बहार, पटना (cid:26)ारा ूकािशत एवं मु2ित। (cid:18)बहार गजट (असाधारण) 12-571+10-ड(cid:15)0ट(cid:15)0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in